State Consumer Disputes Redressal Commission
Jai Prakash Sharma (Now Dead)Prabhat ... vs Oriental Insurance Co. Ltd on 22 March, 2023
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/316/2023 ( Date of Filing : 22 Feb 2023 ) (Arisen out of Order Dated 19/11/2022 in Case No. C/2012/313 of District Lucknow-II) 1. Jai Prakash Sharma (Now Dead)Prabhat Sharma through their Legal Heir 2/294 Viram Khand Gomti Nagar Lucknow ...........Appellant(s) Versus 1. Oriental Insurance Co. Ltd through its General Manager Mumbai ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT PRESENT: Dated : 22 Mar 2023 Final Order / Judgement
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ (मौखिक) अपील संख्या-316 /2023 जय प्रकाश शर्मा (मृतक) द्वारा विधिक उत्तराधिकारीगण बनाम दि ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 22.03.2023 माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-313/2012 जय प्रकाश शर्मा बनाम ओरियन्टल इंश्योरेन्स कं0लि0 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में परिवाद निरस्त किया गया।
मेरे विचार से प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.11.2022 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त किया है, अतएव मैं इस मत का हूँ कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.11.2022 अपास्त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-313/2012 जय प्रकाश शर्मा बनाम ओरियन्टल इंश्योरेन्स कं0लि0 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला -2- उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) अध्यक्ष जितेन्द्र आशु0 कोर्ट नं0-1 [HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR] PRESIDENT