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State Consumer Disputes Redressal Commission

Su Shri Diksha Tripathi vs Director/Ceo Yatra.Com Yatra Online ... on 24 April, 2024

  	 Cause Title/Judgement-Entry 	    	       STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP  C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010             First Appeal No. A/484/2024  ( Date of Filing : 08 Apr 2024 )  (Arisen out of Order Dated 11/07/2022 in Case No. CC/258/2021 of District Basti)             1. Su Shri Diksha Tripathi           judicial lfficer civil courty house no 1/23 class IV judges colony company bagh basti ...........Appellant(s)   Versus      1. Director/CEO Yatra.Com Yatra Online Private Limited & others                   head office gurgaon 1101 11th floor tower B unitech cyber park sector 39 gurgaon hariyana 122001 ...........Respondent(s)       	    BEFORE:      HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT    HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER            PRESENT:      Dated : 24 Apr 2024    	     Final Order / Judgement    

 (मौखिक)

 

 राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग ,  उ0प्र0 ,  लखनऊ 

 

 अपील  संख्‍या-210/2023

 

डायरेक्‍टर/सी.ई.ओ. एयर इण्डिया लिमिटेड, एयरलाइन्‍स हाऊस, 113, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, पार्लियामेंट स्‍ट्रीट नई दिल्‍ली 110001

 

 

 

बनाम

 

 

 

सुश्री दीक्षा त्रिपाठी पुत्री श्री जनार्दन त्रिपाठी, न्‍यायिक अधिकारी, सिविल कोर्ट, आवास संख्‍या जे/23, टाईप 4, जजेस कालोनी, कंपनी बाग, बस्‍ती (यू.पी.) तथा छ: अन्‍य

 

 

 

एवं

 

 

 

 अपील  संख्‍या-484/2024

 

सुश्री दीक्षा त्रिपाठी पुत्री श्री जनार्दन त्रिपाठी, जूडिशियल आफिसर, सिविल कोर्ट, मकान नं0-जे/23, टाईप 4, जजेस कालोनी, कंपनी बाग, बस्‍ती

 

 

 

बनाम

 

 

 

डायरेक्‍टर/सी.ई.ओ. यात्रा.कॉम यात्रा आनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, हेड आफिस गुड़गांव 1101, 11th फ्लोर टावर-बी, यूनिटेक साइबर पार्क, सेक्‍टर-39, गुड़गांव, हरियाणा 122001 तथा छ: अन्‍य

 

समक्ष:-                                                   

 

1.

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री विकास सकसेना, सदस्‍य।

अपीलार्थी/विपक्षी सं0-5 की ओर से        : श्रीमती सुचिता सिंह।

 

प्रत्‍यर्थी सं0-1/परिव‍ादिनी की ओर से       : श्री उमेश कुमार शर्मा।

 

शेष प्रत्‍यर्थीगण की ओर से                     : कोई नहीं।

 

दिनांक : 24.04.2024  

 

 

 

-2-

 

 माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार ,  अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

 

 निर्णय

 

परिवाद संख्‍या-258/2021 में विद्वान जिला आयोग, बस्‍ती द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.07.2022 के विरूद्ध अपील संख्‍या-210/2023 विपक्षी संख्‍या-5, डायरेक्‍टर/सी.ई.ओ. एयर इण्डिया लिमिटेड की ओर से इस निर्णय एवं आदेश को अपास्‍त करने के लिए प्रस्‍तुत की गयी है, जबकि अपील संख्‍या-484/2024 परिवादिनी, सुश्री दी‍क्षा त्रिपाठी की ओर से अनुतोष में बढ़ौत्‍तरी के लिए प्रस्‍तुत की गयी है।

उपरोक्‍त दोनों अपीलें एक ही निर्णय/आदेश से प्रभावित होकर प्रस्‍तुत की गयी हैं, इसलिए दोनों अपीलों का निस्‍तारण एक ही निर्णय/आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है। इस हेतु अपील संख्‍या-210/2023 अग्रणी अपील होगी।

 इस निर्णय एवं आदेश द्वारा विद्वान जिला आयोग ने परिवाद निर्णीत करते हुए निम्‍नलिखित आदेश पारित किया है :-

'' प्रस्तुत परिवाद, परिवादिनी के पक्ष में तथा विपक्षीगण सं० 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय एवं विपक्षी सं० 6 व 7 के विरुद्ध ससंघर्ष निर्णीत किया जाता है।
विपक्षीगण को संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक रूप से निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय के पारित होने के 60 दिन के अन्‍दर परिवादिनी को कोविड जाँच एवं सामान से भरा बैग समय से प्राप्त न होने के कारण उसे हुई मानसिक, शारीरिक कष्ट एवं आर्थिक क्षति  हेतु  क्षतिपूर्ति मु० 100000.00 रू० (एक लाख रूपये) परिवाद   -3- संस्थित करने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ वास्तविक भुगतान की तिथि तक परिवादिनी को भुगतान करे।
विपक्षीगण को संयुक्त रूप एवं पृथक-पृथक रूप से निर्देश दिया जाता है कि परिवादिनी को अधिवक्ता शुल्क के रूप मु० 5000.00रू० (पाँच हजार रूपये) एवं वाद व्यय हेतु मु० 3000.00 रू० (तीन हजार रूपये) उक्त अवधि के अन्तर्गत परिवादिनी को भुगतान करे। यदि विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त समस्त धनराशि का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत नही किया जाता है तो समस्त धनराशि पर वास्तविक भुगतान की तिथि तक 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा। '' संक्षेप में वाद के तथ्‍य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी सिविल कोर्ट जनपद बस्ती में न्यायिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। परिवादिनी को Havelock island टापू देखने की जिज्ञासा की पूर्ति हेतु विपक्षी संख्‍या-1, जो ऑनलाइन सेवाप्रदाता कम्पनी है, जो विपक्षी संख्‍या 2 लगायत 5 कम्पनी व अन्य उड्डयन कम्पनियों से यात्रा हेतु टिकट की बुकिंग करके सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं। परिवादिनी द्वारा दिनांक 06.01.2021 को गोरखपुर से पोर्ट ब्लेयर हवाई यात्रा हेतु मु० 12,315.00 रू0 किराया मय अन्य शुल्क बैंक ट्रान्जेक्शन द्वारा एक मुश्त भुगतान करके यात्रा तिथि 12.02.2021 के लिए हवाई टिकट की बुकिंग करायी, जिसकी रसीद विपक्षी संख्‍या 1 द्वारा बुकिंग आई.डी. नम्‍बर 0601210093653 के माध्यम से परिवादिनी का नाम, यात्रा तिथि, विवरण गंतव्य स्थान, टिकट  नम्बर  के  साथ  ही  साथ  अन्य  विवरण  के साथ दिया गया। परिवादिनी   -4- द्वारा बुकिंग किये गये हवाई यात्रा टिकट बावत विपक्षी संख्‍या 2 व 3 द्वारा परिवादिनी को र्बोडिंग पास/टिकट इकोनॉमी क्लास का निर्गत किया गया, जिसमें परिवादिनी का प्रथम र्बोडिंग पास-गोरखपुर से दिल्ली फ्लाइट नं0 9 आई 0810 यात्रा तिथि 12.02.2021, र्बोडिंग समय 15.30 डिपार्चर टाइम 16.15, पी.एन.आर. नं० वाई.डी.जेड.एस. 9 ए.आई. सीट नं० 11 क्लास टी, ई टिकट नं० 0984720059723 सी. 1, द्वितीय र्बोडिंग पास दिल्ली से चेन्नई फ्लाइट नं० ए. 10540 यात्रा तिथि 12.02.2021 र्बोडिंग टाइम 21.00 डिपार्चर टाइम 22.00 पी.एन.आर. नं० वाई.डी.जेड.एस. 9 ए.आई. सीट नं० 17 क्लास एस ई टिकट नं०-0984720059723 सी.2, तृतीय र्बोडिंग पास चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर फ्लाइट नं० ए. 10549 यात्रा तिथि 13.02.2021 र्बोडिंग टाइम 05.22 डिपार्चर टाइम 05. 30 नी.एन.आर. नं० वाई.डी.जेड.एस. 9 ए. आई. सीट नं० 38 क्‍लास एस ई टिकट नं० 098470059723 सी 2 परिवादिनी के नाम के साथ अन्य विवरण अंकित था। परिवादिनी द्वारा उपरोक्त यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व अपना कोरोना टेस्ट (आर०टी०पी०सी०आर०) दिनांक 10.02.2021 को जनपद बस्ती में कराया गया, जिसमें परिवादिनी की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव दिनांक 12.02.2021 को प्राप्त हुई। परिवादिनी ने अपने दैनिक जरूरत के आवश्यक सामान कपडे फुटवियर बैग में सुरक्षित करके 15000.000 नकद रख कर दिनांक 12.02.2021 को गोरखपुर एयरपोर्ट से यात्रा का शुभारम्भ किया जहा पर विपक्षीगण संख्‍या  2  लगायत  5 के अधिकारी  एवं  कर्मचारियो  द्वारा आवश्यक जांच करके गोरखपुर से     -5- दिल्ली हेतु यात्रा आरम्भ की गयी जहॉं परिवादिनी दिल्ली एयरपोर्ट होते हुए दिनांक 13.02.2021 को रात्रि 00.50 मिनट पर चेन्नई एयरपोर्ट विपक्षी संख्‍या 3 पर आगमन हुआ।
परिवादिनी को दिनांक 13.02.2021 को रात्रि समय 00.50 मिनट पर चेन्नई एयरपोर्ट पर विपक्षी संख्‍या 3 के कर्मचारियों द्वारा पोर्टब्लेयर जाने हेतु अन्य यात्रियों से अलग किया गया और बताया गया कि आप की कोविड टेस्ट रिपोर्ट 48 घन्टे से अधिक की हो गयी है। अत: पुनः जाँच कराना पडेगा। परिवादिनी द्वारा अपना पक्ष विपक्षी संख्‍या 3 के समक्ष रखने के पश्चात भी विपक्षी संख्‍या 3 के अधिकारियों द्वारा नहीं सुना गया तत्पश्चात विपक्षी संख्‍या 3 के निर्देश पर परिवादिनी द्वारा दिनांक 13.02.2021 रात्रि 1.32 ए.एम. पर चेन्नई एयरपोर्ट के निकट हिन्द लैब्‍स में मु० 2500.00 रू0 भुगतान करके कोविड टेस्ट का सेम्पल दिया गया। रात्रि 03.06 ए.एम पर रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त होने पर चेन्नई एयरपोर्ट से पोर्टब्लेयर हेतु हवाई यात्रा की अनुमति दी गयी। परिवादिनी चेन्नई एयरपोर्ट से यात्रा प्रारम्‍भ कर पोर्टब्लेयर एयरपोर्ट पर दिनांक 13.02.2021 को प्रातः 7:45 ए.एम. पर पहुंची तथा परिवादिनी अपने सामान की प्रतीक्षा करने लगी काफी समय पश्चात जब परिवादिनी को सामान/बैग की प्राप्ति नही हुई तब परिवादिनी ने विपक्षी संख्‍या 4 के अधिकारियों/कर्मचारियो से शिकायत की, जिस पर विपक्षी संख्‍या 4 द्वारा अनावश्यक 2 घन्टे समय बर्बाद किया गया, जब परिवादिनी को सामान/बैग की प्राप्ति नहीं हुई तब परिवादिनी ने दिनांक 13.02.2021  को  विपक्षीगण  संख्‍या  2  लगायत 6 से ऑनलाइन   -6- शिकायत किया। परिवादिनी का बैग न मिलने के कारण उसे तत्काल अपने दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं अर्थात् कपड़े, जूते-चप्पल आदि क्रय करना पड़ा, जिसमें परिवादिनी को अनेक परेशानियों के साथ अनावश्यक रूप से मु० 20,000.00 रू० व्यय करना पड़ा। परिवादिनी को आगे प्रवास करना था, क्योकि निर्धारित समय के अनुसार होटल तथा अन्य संसाधन पूर्व से व्यवस्थित था, इस कारण परिवादिनी ने Havelock island टापू की यात्रा का शुभारम्भ किया। परिवादिनी को दिनांक 14.02.2021 को समय 5 बजे सायं विपक्षी संख्‍या 4 द्वारा सूचित किया गया कि आपका बैग/सामान पोर्टब्लेयर एयरपोर्ट पर उपलब्ध हो गया है तथा परिवादिनी के अनुसार विपक्षी संख्‍या 4 द्वारा सूचना के मुताबिक होटल पर पहुँचाया गया। परिवादिनी को विपक्षीगण के गैर जिम्मेदाराना कर्तव्य एवं कार्य के प्रति उदासीनता व सेवा में कमी के कारण मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके जिम्मेदार विपक्षीगण हैं। अन्ततः परिवादिनी ने दिनांक 14/15.04.2021 एवं दिनांक 07.06.2021 को विपक्षीगण को विधिक नोटिस प्रेषित किया, परन्तु विपक्षीगण द्वारा उक्त नोटिस के प्राप्ति के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नही की गयी। यह कृत्य विपक्षीगण द्वारा सेवा में कमी का द्योतक है।
विपक्षीगण संख्‍या 1 लगायत 5 को पंजीकृत नोटिस दिनांक 13.07.2021 को प्रेषित किया गया, जो तामीला शुदा वापस प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार विपक्षीगण संख्‍या 1 लगायत 5 के विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय की गयी।
    -7-
विपक्षी संख्‍या 6 ने अपने लिखित कथन में यह कहा है कि परिवादिनी का परिवाद आवश्यक पक्षकार के असयोजन के कारण इस विपक्षी के विरूद्ध पोषणीय न होने के कारण, जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में न होने के कारण तथा परिवादिनी का उपभोक्ता न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
विपक्षी संख्‍या 7 ने अपने लिखित कथन में यह कहा है कि परिवादिनी का विवाद मेसर्स एलायन्स एयर चेन्नई एयरपोर्ट एवं पोर्टब्लेयर एयरपोर्ट के विरूद्ध सेवा में कमी हेतु है, इससे इस विपक्षी का कोई वास्तासरोकार नही है। इस विपक्षी का वर्तमान विवाद से कोई संबन्ध नही है। अतः इस विपक्षी का नाम प्रस्तुत परिवाद से निरस्त किया जाये।
          सभी पक्षकारों की साक्ष्‍य पर विचार करने के पश्‍चात विद्वान जिला आयोग ने निष्‍कर्ष दिया कि जब परिवादिनी द्वारा गोरखपुर से यात्रा के पूर्व निगेटिव कोविड जांच रिपोर्ट के आधार पर हवाई यात्रा गोरखपुर से दिल्‍ली दिल्‍ली से चेन्‍नई तक की गयी तब किन कारणों से परिवादिनी से पुन: कोविड जांच कराने की जिद की गयी। यदि कोविड की जॉंच कराया जाना अनिवार्य था तो उसके लिए विपक्षी द्वारा कोविड जॉंच की व्‍यवस्‍था निर्धारित की जानी चाहिए थी, परन्‍तु विपक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया और परिवादिनी को अकारण परेशान किया गया तथा पुन: पोर्टब्‍लेयर एयरपोर्ट पर परिवादिनी के सामान का बैग लगभग 35 घण्‍टे के उपरांत उपलब्‍ध कराया गया। यह कार्य विपक्षीगण की सेवा में कमी का द्योतक है।  विपक्षी  संख्‍या  1  लगायत   5 न तो उपस्थित हैं और न ही कोई   -8- लिखित कथन प्रस्‍तुत किया गया। अत: विद्वान जिला आयोग ने परिवादिनी के कथन एवं साक्ष्‍यों पर विश्‍वास करते हुए उपरोक्‍त वर्णित निर्णय एवं आदेश पारित किया।
          अपीलार्थी/विपक्षी संख्‍या-5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्रीमती सुचिता सिंह द्वारा कथन किया गया कि परिवाद पत्र में चूंकि अपीलार्थी भी विपक्षी संख्‍या-5 के रूप में नामित है, अतएव अपीलार्थी के ऊपर भी संयुक्‍त रूप से पारित आदेश के अनुसार देनदारी सुनिश्चित की गयी है, जिससे व्‍यथित होकर अपील संख्‍या-210/2023 संस्थित की गयी है। यह भी कथन किया गया कि परिवाद पत्र में उल्लिखित अन्‍य विपक्षीगण द्वारा विद्वान जिला आयोग के निर्णय एवं आदेश को किसी भी न्‍यायालय के सम्‍मुख आज दिनांक तक चुनौती नहीं दी गयी है, जैसा कि अपीलार्थी/विपक्षी संख्‍या-5 की विद्वान अधिवक्‍ता को ज्ञात हुआ। अत: हमारे द्वारा समस्‍त तथ्‍यों को विस्‍तृत रूप से परिशीलन एवं परीक्षणोपरांत यह पाया गया कि विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश पूर्ण रूप से सुसंगत है, जिसका अनुपालन अपीलार्थी द्वारा अपने विरूद्ध किये गये आदेश के अनुपालन हेतु किया जाना आवश्‍यक है। तदनुसार अपील संख्‍या-210/2023 निरस्‍त होने योग्‍य है।
अपील संख्‍या-484/2024 परिवादिनी की ओर से अनुतोष में वृद्धि हेतु प्रस्‍तुत की गयी है। परिवादिनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्‍ता श्री उमेश कुमार शर्मा द्वारा तर्क किया गया कि परिवादिनी को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना  पड़ा है और विद्वान जिला आयोग ने इस बावत कम अनुतोष -9- दिलाया गया है। विद्वान जिला आयोग को इस मद में अंकन 5,000,00/-रू0 दिलाया जाना चाहिए। प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश का  परिशीलन करने के उपरांत पाया गया कि विद्वान जिला आयोग ने विधिसम्‍मत निर्णय एवं आदेश पारित किया है, इसमें किसी प्रकार की बढ़ौत्‍तरी किया जाना न्‍यायोचित नहीं है। अत: यह अपील अंगीकरण के बिन्‍दु पर ही निरस्‍त होने योग्‍य है।
तदनुसार उपरोक्‍त दोनों अपीलें, अर्थात् अपील संख्‍या-210/2023 तथा अपील संख्‍या-484/2024 निरस्‍त की जाती हैं।  अपीलार्थी/विपक्षी संख्‍या-5 अपने उत्‍तरदायित्‍व का निर्वहन आदेश के अनुसार 45 दिवसों की अवधि में सुनिश्‍चित करे। जहां तक अन्‍य विपक्षीगण का प्रश्‍न है, चूंकि उनके द्वारा इस न्‍यायालय के सम्‍मुख या अन्‍य किसी न्‍यायालय के सम्‍मुख अपील या वाद प्रस्‍तुत नहीं किया गया है, अतएव उनके विरूद्ध विद्वान जिला आयोग का निर्णय एवं आदेश लागू रहेगा।
प्रस्‍तुत उपरोक्‍त दोनों अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
 
(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                          (विकास सक्‍सेना)

 

     अध्‍यक्ष                             सदस्‍य

 

 

 

लक्ष्‍मन, आशु0, कोर्ट-1             [HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]  PRESIDENT 
        [HON'BLE MR. Vikas Saxena]  JUDICIAL MEMBER