Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

- Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ...
Upgrade to Premium
[Cites 0, Cited by 0]

State Consumer Disputes Redressal Commission

C. P. M. G. vs Sohan Lal Yadav on 26 July, 2019

  	 Cause Title/Judgement-Entry 	    	       STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP  C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010             Miscellaneous Application No. MA/155/2019  ( Date of Filing : 24 Jul 2019 )  In  First Appeal No. A/1293/2015             1. C. P. M. G.  U.P. Sercle Lucknow ...........Appellant(s)   Versus      1. Sohan  Lal Yadav  S/O B.R. Yadav Niwasi Krishan Niwas Near Parle Biscuit Factory Devkali   P.S. and Kotwali City Faizabad ...........Respondent(s)       	    BEFORE:      HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT          For the Appellant:  For the Respondent:    Dated : 26 Jul 2019    	     Final Order / Judgement    

मौखिक विविध वाद संख्‍या-155/2019 सी0पी0एम0जी0 आदि बनाम सोहन लाल यादव व अन्‍य 26.07.2019 वर्तमान प्रार्थना पत्र अपीलार्थी की ओर से अपील                   संख्‍या-1293/2015 चीफ पोस्‍ट मास्‍टर आदि बनाम सोहन लाल यादव व अन्‍य में धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत जमा धनराशि वापस किए जाने हेतु प्रस्‍तुत किया गया है।

उपरोक्‍त अपील आयोग के निर्णय और आदेश                    दिनांक 24.05.2019 के द्वारा आंशिक रूप से स्‍वीकार की गयी है और आयोग द्वारा अपील में निम्‍न आदेश पारित किया गया है:-

'' प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला मंच द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय अपास्‍त किया जाता है। परिवाद आंशिक रूप से स्‍वीकार किया जाता है। अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्‍नगत किसान विकास पत्रों से संबंधित मूल धनराशि का भुगतान निवेशकों को निर्णय की प्रति प्राप्‍त किए जाने की तिथि से 45 दिन के अंदर करें तथा इस धनराशि पर अपीलार्थीगण, निवेशकों को 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्‍याज भी परिवाद योजित किए जाने की तिथि से संपूर्ण धनराशि की अदायगी तक भुगतान करें।
उभय पक्ष अपना-अपना अपीलीय व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।
निर्णय की प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्‍ध कराई जाए।'' अत: धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि 25,000/-रू0 अर्जित ब्‍याज सहित जिला फोरम को इस निर्णय के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए। तदनुसार वर्तमान प्रार्थना पत्र निस्‍तारित किया जाता है।

 

 

 

 

 

                        (न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)           

 

                         अध्‍यक्ष             

 

जितेन्‍द्र आशु0

 

कोर्ट नं0-1                 [HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]  PRESIDENT