State Consumer Disputes Redressal Commission
Godrej Boyce Mgf. Ltd. vs Ajit Jaiswal on 5 July, 2023
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/2007/314 ( Date of Filing : 15 Feb 2007 ) (Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission) 1. Godrej Boyce MGF. Ltd. a ...........Appellant(s) Versus 1. Ajit Jaiswal a ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER PRESENT: Dated : 05 Jul 2023 Final Order / Judgement (मौखिक) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग , उ0प्र0 , लखनऊ अपील संख्या-314/2007 गोदरेज एण्ड वायस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि0 तथा एक अन्य बनाम अजीत जायसवाल समक्ष:- 1.
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं। दिनांक : 05.07.2023 माननीय श्री सुशील कुमार , सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
1. परिवाद संख्या-257/2005, अजीत जायसवाल बनाम गोदरेज एण्ड वायस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि0 तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.12.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि केवल 1791/-रू0 मूल्य की संविदा हुई थी, इस राशि पर अंकन 5,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित करना अनुचित है। अत: इस तर्क को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिपूर्ति अंकन 5,000/-रू0 के स्थान पर अंकन 3,000/-रू0 देय होगी। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
-2-आदेश
3. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.12.2006 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादी को देय क्षतिपूर्ति अंकन 5,000/-रू0 (पांच हजार रूपये) के स्थान पर अंकन 3000/-रू0 (तीन हजार रूपये) निर्धारित की जाती है। शेष निर्णय एवं आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार( सदस्य सदस्य लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3 [HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR] PRESIDING MEMBER [HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY] MEMBER