Lok Sabha Debates
Papers Laid On The Table Of The House By Ministers/Members. on 31 July, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.
HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table of the House.
कृषिऔर किसानकल्याणमंत्री (श्रीराधामोहनसिंह) : अध्यक्षमहोदया,मैंनिम्नलिखितपत्रसभापटलपररखताहूं :-
(1) (एक)सेंट्रलएग्रीकल्चरलयूनीवर्सिटी,इंफालकेवर्ष 2015-2016 केवार्षिकप्रतिवेदनकीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)।
(दो)सेंट्रलएग्रीकल्चरलयूनीवर्सिटी,इंफालकेवर्ष 2015-16 केकार्यकरणकीसरकारद्वारासमीक्षा (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखितपत्रोंकोसभापटलपररखनेमेंहुएविलम्बकेकारणदर्शानेवालाविवरण (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9451/16/18] सामाजिकन्यायऔर अधिकारितामंत्री (श्रीथावरचंदगहलोत):अध्यक्षमहोदया,मैंअनुसूचितजातियांतथाअनुसूचितजनजातियां (अत्याचारनिवारण)अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गतअनुसूचितजातियांतथाअनुसूचितजनजातियां (अत्याचारनिवारण)संशोधननियम, 2018 जो 27 जून, 2018 के भारतकेराजपत्रमेंअधिसूचनासंख्यासा॰का॰नि॰ 588 (अ) मेंप्रकाशितहुएथे,कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)सभापटलपररखताहूं। [Placed in Library, See No. LT 9452/16/18] THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on theTable a copy of each of the following papers (Hindi and English versions):-
1. Memorandum of Understanding between the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019.
[Placed in Library, See No. LT 9453/16/18]
2. Memorandum of Understanding between the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9454/16/18]
3. Memorandum of Understanding between the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9455/16/18]
4. Memorandum of Understanding between the Madras Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9456/16/18]
5. Memorandum of Understanding between the National Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9457/16/18]
6. Memorandum of Understanding between the Projects and Development India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9458/16/18]
7. Memorandum of Understanding between the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9459/16/18]
8. Memorandum of Understanding between the Hindustan Organic Chemicals Limited and the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9460/16/18]
9. Memorandum of Understanding between the Hindustan Insecticides Limited and the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9461/16/18] THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
1. Memorandum of Understanding between the NBCC (India) Limited and Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2018-2019.
[Placed in Library, See No. LT 9462/16/18]
2. Memorandum of Understanding between the Hindustan Prefab Limited and Ministry of Housing and Urban Affairs for the year2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9463/16/18]
3. Memorandum of Understanding between the Housing and Urban Development Corporation Limited and Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9464/16/18] गृहमंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीहंसराजगंगारामअहीर):महोदया,मैंनिम्नलिखितपत्रसभापटलपररखताहूं:-
(1) दिल्लीपुलिसअधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गतदिल्लीपुलिस (पदोन्नतिऔरपुष्टीकरण) (संशोधन) नियम, 2018 जो 17 मई, 2018 को दिल्लीकेराजपत्रमेंअधिसूचनासंख्याएफ.16/5/2014/एचपी-1/स्था./2755 - 2756 में प्रकाशितहुएथे, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) ।
[Placed in Library, See No. LT 9465/16/18] (2) उपराष्ट्रपतिपेंशनअधिनियम, 1997 की धारा 5 कीउपधारा (2) के अंतर्गतउपराष्ट्रपतिपेंशन, आवासऔरअन्यसुविधाएं (संशोधन) नियम, 2018 जो 7 जुलाई, 2018 के भारतकेराजपत्रमेंअधिसूचनासंख्यासा.का.नि. 487(अ) मेंप्रकाशितहुएथे, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9466/16/18] (3) राष्ट्रपतिकीपरिलब्धियांपेंशनअधिनियम, 1951 की धारा 5 कीउपधारा (2) के अंतर्गतराष्ट्रपतिकीपेंशिन (संशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारतकेराजपत्रमेंअधिसूचनासंख्यासा.का.नि. 488(अ) मेंप्रकाशितहुएथे, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) [Placed in Library, See No. LT 9467/16/18] (4) राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्तेऔरविशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13कीउपधारा (3) के अंतर्गतराज्यपालकेभत्तेतथाविशेषाधिकार (संशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारतकेराजपत्रमेंअधिसूचनासंख्यासा.का.नि. 486(अ) मेंप्रकाशितहुएतथाजिसकाएक शुद्धिपत्रजो 12जून, 2018 की अधिसूचनासं. सा.का.नि. 546(अ) मेंप्रकाशितहुआथा, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) [Placed in Library, See No. LT 9468/16/18] (5) विधिविरुद्धक्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35कीउपधारा (5) के अंतर्गतअधिसूचनासं. 2947 (अ) जो 19जून, 2018 के भारतकेराजपत्रमेंप्रकाशितहुईथीतथाजिसकेद्वारा "भारतीयउप-महाद्वीपमेंअल-कायदा (एक्यूआईएस) औरइसकीसभीअभिव्यक्तियों" कोविधिविरुद्धक्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहलीअनुसूचीकेक्रमांक 28परजोड़ागयाहैतथा "खोरासनप्रांतमेंइस्लामिकस्टेट (आईएसकेपी) /आईएसआईएसविलायतखोरासन / इस्लामिकस्टेटऑफइराकएंड शम-खोरासन (आईएसआईएस-के)"कोउक्तअधिनियमकेक्रमांक 38मेंजोड़ागयाहै, कीएकप्रति। [Placed in Library, See No. LT 9469/16/18] कृषिऔर किसानकल्याणमंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीगजेन्द्रसिंहशेखावत) : अध्यक्षमहोदया,श्रीपरषोत्तमरूपालाकीओरसे,मैंनिम्नलिखितपत्रसभापटलपररखताहूं:-
(1) आवश्यकवस्तुअधिनियम, 1955 की धारा 3 केअंतर्गतजारीनिम्नलिखितअधिसूचनाओंकीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) सभापटलपररखेंगे:-
(एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2018 जो 22 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1323(अ) में प्रकाशित हुआ था । (दो) का.आ. 1391(अ) जो 28 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को अधिसूचित किया गया था। (तीन) का.आ. 1392(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित किए जाने वाले प्रोविजनल उर्वरक फास्फोजिप्सम के बारे में विनिर्देशों को अधिसूचित किया गया है । (चार) का.आ. 3264(अ) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत सिटी कंपोस्ट के थोक विक्रय के लिए सात कंपनियों को अधिसूचित किया गया है । (पांच) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित) (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2018 जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3265(अ) में प्रकाशित हुआ था । [Placed in Library, See No. LT 9470/16/18] (2) नाशककीटऔरनाशकजीवअधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) केअंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाओंकीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) पादपसंगरोध (भारतमेंआयातकाविनियमन) (पहलासंशोधन) आदेश, 2018, जो 20 मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्रकीअधिसूचनासंख्याका.आ. 1248(अ) मेंप्रकाशितहुआथा।
(दो) पादपसंगरोध (भारतमेंआयातकाविनियमन) (दूसरासंशोधन) आदेश, 2018, जो 10 मई, 2018 के भारतकेराजपत्रकीअधिसूचनासंख्याका.आ. 1873(अ) मेंप्रकाशितहुआथातथाउसकेदोशुद्धिपत्रजो 24मई, 2018 की अधिसूचनासंख्याका.आ. 2059(अ) तथा 16मई, 2018 की अधिसूचनासंख्याका.आ. 1930(अ) (केवलहिंदीसंस्करण) मेंप्रकाशितहुएथे।
(तीन) पादपसंगरोध (भारतमेंआयातकाविनियमन) (तीसरासंशोधन) आदेश, 2018, जो 5 जून, 2018 के भारतकेराजपत्रमेंअधिसूचनासंख्याका.आ. 2286(अ) मेंप्रकाशितहुआथा।
[Placed in Library, See No. LT 9471/16/18] (3) पौधाकिस्मऔरकृषकअधिकारसंरक्षणअधिनियम, 2001 की धारा 97केअंतर्गतपौधाकिस्मऔरकृषकअधिकारसंरक्षण (कम्यूनिटीअवार्डफ्रामजीनफंड) नियम, 2018 जो 24 अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्रमेंअधिसूचनासंख्यासा.का.नि. 391(अ) मेंप्रकाशितहुएथे, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 9472/16/18] सामाजिकन्यायऔर अधिकारितामंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीकृष्णपालगूर्जर) : अध्यक्षमहोदया, मैंनिम्नलिखितपत्रसभापटलपररखताहूं:-
(1) (एक) स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखितपत्रोंकोसभापटलपररखनेमेंहुएविलम्बकेकारणदर्शानेवालाविवरण (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9473/16/18] (3) (एक) सोशल वेलफेयर सेंटर, त्रिसूर के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) सोशल वेलफेयर सेंटर, त्रिसूर के वर्ष 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखितपत्रोंकोसभापटलपररखनेमेंहुएविलम्बकेकारणदर्शानेवालेदोविवरण (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9474/16/18] (5) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखितपत्रोंकोसभापटलपररखनेमेंहुएविलम्बकेकारणदर्शानेवालाविवरण (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9475/16/18] (7) (एक) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखितपत्रोंकोसभापटलपररखनेमेंहुएविलम्बकेकारणदर्शानेवालाविवरण (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9476/16/18] (9) (एक) वॉलुन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) वॉलुन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखितपत्रोंकोसभापटलपररखनेमेंहुएविलम्बकेकारणदर्शानेवालेदोविवरण (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9477/16/18] (11) (एक) वॉलुन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी( पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। (दो) वॉलुन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी( पैरेन्ट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेन्टली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखितपत्रोंकोसभापटलपररखनेमेंहुएविलम्बकेकारणदर्शानेवालाविवरण (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9478/16/18] (13)नेशनलबैकवर्डक्लासेसफाइनेंसएंड डेवलपमेंटकार्पोरेशनतथासामाजिकन्यायऔरअधिकारितामंत्रालयकेबीचवर्ष 2018-19केलिएहुआसमझौताज्ञापनकीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 9479/16/18] वित्तमंत्रालयमेंराज्यमंत्री (श्रीशिवप्रतापशुक्ला) : महोदया,मैंनिम्नलिखितपत्रसभापटलपररखताहूं:-
(1) बैंककारीकंपनी (उपक्रमोंकाअर्जनऔरअंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 कीधारा 10कीउपधारा (8) के अंतर्गतनिम्नलिखितवार्षिक प्रतिवेदनोंकीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) इलाहाबादबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9480/16/18] (दो) बैंकऑफ महाराष्ट्र केवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9481/16/18] (तीन) सेंट्रलबैंकऑफ इंडियाकेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9482/16/18] (चार) देनाबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9483/16/18] (पांच) इंडियनओवरसीजबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9484/16/18] (छह) पंजाबनेशनलबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9485/16/18] (सात) यूनियनबैंकऑफ इंडियाकेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9486/16/18] (आठ) यूकोबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9487/16/18] (नौ) बैंकऑफबड़ौदाकेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9488/16/18] (दस) केनराबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9489/16/18] (ग्यारह) कार्पोरेशनबैंकऑफ इंडियाकेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9490/16/18] (बारह) इंडियनबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9491/16/18] (तेरह) ओरियंटल बैंकऑफकामर्सकेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9492/16/18] (चौदह) सिंडिकेटबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9493/16/18] (पंद्रह) यूनाइटेडबैंकऑफइंडियाकेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9494/16/18] (सोलह) विजयाबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9495/16/18] (सत्रह) आंध्राबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9496/16/18] (अठारह) बैंकऑफइंडियाकेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9497/16/18] (उन्नीस) पंजाबएंड सिंधबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापकेबारेमेंप्रतिवेदनतथालेखेतथाउनपरलेखापरीक्षाप्रतिवेदन। [Placed in Library, See No. LT 9498/16/18] (2) कंपनीअधिनियम, 1956 की धारा 619क कीउप-धारा (1) के अंतर्गतआईडीबीआईबैंक, मुंबईकेवर्ष 2017-18केवार्षिक प्रतिवेदनकीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) ।
[Placed in Library, See No. LT 9499/16/18] (3) कंपनीअधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (एक) केअंतर्गतनिम्नलिखितपत्रोंकीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(क)(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारको के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
[Placed in Library, See No. LT 9500/16/18] (4) बैंककारीविधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारायथासंशोधितभारतीयस्टेटबैंकअधिनियम, 1955, की धारा 40कीउपधारा (4) तथा बैंककारीविधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारायथासंशोधितभारतीयस्टेटबैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43कीउपधारा (3) के अंतर्गतभारतीयस्टेटबैंककेवर्ष 2017-2018केकार्यकरणऔरकार्यकलापोंकेबारेमेंवार्षिक प्रतिवेदनकीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) तथालेखापरीक्षितलेखे।
[Placed in Library, See No. LT 9501/16/18] (5) पेंशननिधिविनियामकऔरविकासप्राधिकरणअधिनियम, 2013 की धारा 53केअंतर्गतपेंशननिधिविनियामकऔरविकासप्राधिकरण (अध्यक्षएवंपूर्णकालिकसदस्योंकोदेयभत्तेएवंसेवाकीअन्यनिबंधनऔरशर्तें) संशोधननियम, 2017 जो 2 अगस्त, 2017 के भारतकेराजपत्रमेंअधिसूचनासंख्यासा.का.नि. 987(अ) मेंप्रकाशितहुएथे, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण)। [Placed in Library, See No. LT 9502/16/18] (6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाओंकीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) का.आ. 1402(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दो) अधिसूचना संख्या 31/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 5 अप्रैल, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
(तीन) का.आ. 1598(अ) जो 13 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चार) अधिसूचना संख्या 33/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 19 अप्रैल, 2018 तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
(पांच) का.आ. 1779(अ) जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(छह) अधिसूचना संख्या 35/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 3 मई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सात) का.आ. 1918(अ) जो 15 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(आठ) अधिसूचना संख्या 43/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 17 मई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(नौ) का.आ. 2204(अ) जो 31 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दस) अधिसूचना संख्या 49/2018-सी.शु.(एन.टी) जो 7 जून, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(ग्यारह) का.आ. 2425(अ) जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(बारह) अधिसूचना संख्या 54/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 19 जून, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तेरह) अधिसूचना संख्या 55/2018-सी.शु.(एन.टी) दिनांक 21 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चौदह) का.आ. 3147(अ) जो 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित खाद्य तेलों, सोना चांदी और सुपारी पर टैरिफ शुल्क के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पंद्रह) अधिसूचना संख्या 60/2018-सी.शु.(एन.टी) जो 5 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सोलह) जो 14 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451(अ) सीमा शुल्क ब्रोकर अनुज्ञप्तिकरण विनियम, 2018 एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सत्रह) 14 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1512(अ) सीमा शुल्क (सूचना प्रस्तुतीकरण) नियम, 2017 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(अठारह) का.आ. 3886(अ) जो 14 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वरा 2 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 40/2012-सी.शु.(एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (उन्नीस) सा.का.नि. 1589(अ) जो 28 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (बीस) सा.का.नि. 13(अ) जो 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/1997-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (इक्कीस) सा.का.नि. 20(अ) जो 10 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अगस्त, 1997 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (बाइस) सा.का.नि. 21(अ) जो 10 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 92/2017-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (तेईस) सा.का.नि. 293(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्यस्82/2017-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (चौबीस) सा.का.नि. 294(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 92/2017-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (पचीस) सा.का.नि. 295(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 80/2010-सी.शु. (एन.टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (छब्बीस) 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 296(अ) में प्रकाशित कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रानिक घोषणा और प्रोसेसिंग) विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (सत्ताईस) 2 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित पूर्व सूचना परामर्श विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (अट्ठाईस) 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित प्रवेश पत्र (इलैक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और पत्र-रहित प्रक्रमण) विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (उनतीस) 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित समुद्री स्थोरा माल-सूची और पोतांतरण विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (तीस) सा.का.नि. 445(अ) जो 11 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उव्त अधिनियम की धारा 99 (अ) के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने के प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित सीमा शुल्क अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (इकतीस) 24 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियम, 2018 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (बत्तीस) सा.का.नि. 299(अ) जो 28 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (तैंतीस) सा.का.नि. 604(अ) जो 30 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उसमें संलग्न सारणी के कालम सं. 3 में निर्दिष्ट वर्णन की गई वस्तुओं के लिए एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता रियायतों के चौथे दौर के कार्यान्वयन के लिए टैरिफ में रियायत देने के बारे में है और यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (चौंतीस) सा.का.नि. 250(अ) जो 20 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (पैंतीस) सा.का.नि. 286(अ) जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (छत्तीस) सा.का.नि. 358(अ) जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (सैंतीस) सा.का.नि. 476(अ) जो 23 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (अड़तीस) सा.का.नि. 562(अ) जो 14 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (उनतालीस) सा.का.नि. 578(अ) जो 20 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (चालीस) सा.का.नि. 342(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (इकतालीस) सा.का.नि. 343(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 2.2.2018 की अधिसूचना संख्या 7/2018-सी.शु., 8/2018 - सी.शु., 19/2018-सी.शु. तथा 20/2018-सी.शु. का निरसन किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (बयालीस) सा.का.नि. 621(अ) जो 9 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (तैंतालीस) सा.का.नि. 651(अ) जो 16 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 27 अत्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (चौवालीस) सा.का.नि. 1486(अ) जो 4 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5310 और 6305 के अंतर्गत आने वाले जूट और जूट उत्पादों के आयात पर जब इन्हें नेपाल से आयातित किया जा रहा हो, 17 जुलाई, 2015 से 15 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के गैर उदग्रहण के बारे में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । (पैंतालीस) सा.का.नि. 648(अ) जो 14 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु.में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [Placed in Library, See No. LT 9503/16/18] (7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ककीउपधारा (7) के अंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाऑंकीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) सा.का.नि. 223(अ) जो 13मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयचीनजनवादीगणराज्य से उद्भूतअथवावहांसेनिर्यातित 'सल्फोनेटेडनेफ्थलीनफॉर्मेल्डिहाइड` केआयातपर, जारीहोनेकीतिथिअर्थात 13मार्च, 2018 से पांचवर्षोंकीअवधिकेलिएविनिर्दिष्टदरोंपरनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दो) सा.का.नि. 232(अ) जो 15मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयअभिहीतप्राधिकारीकेअंतिमनिष्कर्षोंकेअनुसरणमेंचीनजनवादीगणराज्य से उद्भूतअथवावहांसेनिर्यातित 'ऑफलोक्सीन` केआयातपरतीनवर्षोंकीअवधिकेलिएविनिर्दिष्टदरोंपरनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तीन) सा.का.नि. 241(अ) जो 19मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयअभिहितप्राधिकारीकीसनसेटसमीक्षाजांचमेंअंतिमनिष्कर्षोंकेअनुसरणमेंयूरोपीयसंघ, ईरान, इंडोनेशियाऔरजापानसेउद्भूतअथवावहांसेनिर्यातित 'मेलामाईन` के आयात के बारे में 8 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 48/2012-सी.शु. (एड), जिसे 7 अक्तूबर, 2018, जिसमेंयहतारीखभीशामिलहै, तकआगेबढ़ायागयाथाकोनिरस्तकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चार) सा.का.नि. 247(अ) जो 20मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्रतिपाटन एवं संबद्धशुल्क महानिदेशालयद्वारासंचालितसनसेटसमीक्षाके प्रारंभ के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेटाफिनाईलेनेडायामाईन` केआयातपरप्रतिपाटन शुल्क लगाएजानेकोएकवर्ष की औरअवधिकेलिएअर्थात् 21मार्च, 2019 जिसमेंयहतारीखभीशामिलहै, तकबढ़ानाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पांच) सा.का.नि. 248(अ) जो 20मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयचीनजनवादीगणराज्य से उद्भूतअथवावहांसेनिर्यातित 'मेलामाईन` केआयातपरलगाएगएप्रतिपाटन शुल्क केमामलेमेंफोसानकेसिनोबिल्डिंगमैटेरियलकंपनीलिमिटेड (निर्यातक) केमाध्यमसेमैसर्सकुतुमजिनजियांगकैमिकलइंडस्ट्रीजकंपनीलिमिटेड (उत्पादक) द्वारानिर्यातोंकेलिएवैयक्तिकपाटनमार्जिनकेनिर्धारणकेलिए सोशो टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, आकलन औरसंग्रहणतथाहानिकानिर्धारणनियम, 1995 के नियम 22केअंतर्गतन्यूसिपररिव्यूकेप्रारंभकेमामलेमेंअनंतिमआकलनकेलिएआदेशदेनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(छह) सा.का.नि. 249(अ) जो 20मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्रतिपाटन एवं संबद्धशुल्क महानिदेशालयकेअंतिमनिष्कर्षोंकेअनुसरणमें चीन जनवादी गणराज्य और तुर्की से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डाईमिथाइलएसीटामाइड` के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सात) सा.का.नि. 259(अ) जो 21मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्रतिपाटन एवं संबद्धशुल्क महानिदेशालयकेअंतिमनिष्कर्षोंकेअनुसरणमेंचीनजनवादीगणराज्य और जापानसेउद्भूतअथवावहांसेनिर्यातित 'रेसोरसिनोल` केआयातपरतीनवर्ष की अवधिकेलिएनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(आठ) सा.का.नि. 260(अ) जो 21मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्रतिपाटन एवं संबद्धशुल्क महानिदेशालयकेअंतिमनिष्कर्षोंकेअनुसरणमेंचीनजनवादीगणराज्य से उद्भूतअथवावहांसेनिर्यातित 'मोनोआइसोप्रोपाइलामाईन` या 'एमआईपीए` केआयातसेसंबंधितप्रतिपाटन जांच केआयातपरपांचवर्ष की अवधि्केलिएनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(नौ) सा.का.नि. 246(अ) जो 22मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशय 26.03.2013 की अधिसूचनासं. 3/2013-सी.शु. (एडीडी) मेंसंशोधनकरनाहैताकिचीनजनवादीगणराज्य से उद्भूतअथवावहांसेनिर्यातित 'फ्लैटबेसस्टीलव्हील' केआयातपरनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क कोबढ़ायाजासकेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दस) सा.का.नि. 276(अ) जो 23मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिसकाआशयमैसर्सनैचुरलजूटमिल (उत्पादक/निर्यातक) (बांग्लादेश) औरमैसर्सक्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) (बांग्लादेश) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-सी.शु. (एडीडी) के माध्यम से पहले से अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुति के अध्यधीन प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरु किए गए न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम आने तक बांग्लादेश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पादों अर्थात् जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल और एकल), हेशियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग" के सभी आयातों का अनन्तिम आकलन विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्पक ज्ञापन ।
(ग्यारह) सा.का.नि. 287(अ) जो 27मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयचीनजनवादीगणराज्य,मलेशिया, इंडोनेशियाऔरयूरोपीयसंघसेउद्भूतअथवावहांसेनिर्यातित 'वेनीर्डइंजीनियर्डउडेनफ्लोरिंग` केआयातपरजोराजपत्र मेंइसअधिसूचनाकेप्रकाशनकीतारीखसेपांचवर्ष की अवधि (जबतकइसेइससेपूर्व प्रतिसंहृत अधिक्रमित या संशोधितनकियागयाहो) केलिएप्रभावीरहेगातथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(बारह) सा.का.नि. 344(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेजोप्रतिपाटन और संबद्धशुल्क निदेशालयद्वारान्यूशिपरसमीक्षाकोसमाप्तकरनेकेबारेमेंहैतथाअधिसूचना 18/2018-सी.शु. (एडीडी) दिनांक 06.04.2018 का आशय 15.03.2017 की अधिसूचनासं. 8/2017-सी.शु. (एडीडी) कोनिरस्तकरनाहैताकियहप्रावधानहोएवंकि 31.12.2013 की अधिसूचनासं. 33/2013-सी.शु. (एडीडी) केअंतर्गतलगाएगएप्रतिपाटन शुल्क बिनाकिसीकिसीपरिवर्तनकेसभीसंबंधितउत्पादक/निर्यातकसेकिएगएआयातोंपरलागूहोसकेजिनमेंवेआयातभीशामिलहैंजिनकाअनंतिमआकलनदिनांक 09.02.2017 की अधिसूचनासं. 15/5/2016-डीजीएडी (एनएमआर) 1/2017 द्वाराडीजीएडीद्वाराप्रारंभकीगईन्यूशिपरसमीक्षाकोअंतिमरुपदिएजानेतककियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तेरह) सा.का.नि. 345(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयजारीकिएजानेकीतारीखअर्थात् 6.4.2018 से 5 वर्ष की अवधिकेलिएविनिर्दिष्टदरोंपरचीनजनवादीगणराज्य से उद्भूतअथवावहांसेनिर्यातितएवंभारतमेंआयातितफास्फोरसपेंटाआक्साइडकेआयातपरनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चौदह) सा.का.नि. 377(अ) जो 17अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयचीनजनवादीगणराज्य और बांग्लादेशसेउद्भूत 'फिशनेट' या 'फिशिंगनेट' केआयातपर (तबतकइसेइससेपूर्व प्रतिसंहृत,अधिक्रमित या संशोधितनहींकियागयाहो) 5वर्ष की अवधिकेलिएनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पंद्रह) सा.का.नि. 377(अ) जो 17अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिसकाआशयरूसऔरतुर्कीसेउद्भूतयावहांसेनिर्यातितसोडाएसकेआयातपर, 1वर्ष की आगेकीअवधि (अर्थात् 16.4.2019) तक केलिएअथवा 16अप्रैल, 2018 अधिसूचनासं. 7/4/2018-डीजीएडीकेमाध्यमसेअभिहितप्राधिकरणद्वाराआरंभकीगईसनसेटसमीक्षाजांचकेनिष्कर्षनिकलनेतक, जोभीपहलेहो, 18.4.2013 की अधिसूचनासं. 8/2013-सी.शु. (एडीडी) केअंतर्गतलगाएगएप्रतिपाटन शुल्क कोबढ़ानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सोलह) सा.का.नि. 382(अ) जो 18अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयचीनजनवादीगणराज्य और इंडोनेशियासेउद्भूतअथवावहांसेनिर्यातितएवंभारतमेंआयातितग्लासवेयरकेआयातपरनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सत्रह) सा.का.नि. 392(अ) जो 24अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्रतिपाटन एवं संबद्धशुल्क महानिदेशालयके 1.2.2018 के प्रतिपाटन जांच केअंतिमनिष्कर्षोंकेअनुसरणमेंचीनजनवादीगणराज्य,जापान, दक्षिणअफ्रीकाऔरताइवानसेउद्भूतयावहांसेनिर्यातित 'एमईकेपरमिथाइलइथाइलकीटोन` केआयातपरजबतकइसेइससेपूर्व प्रतिसंहृत,अधिक्रमित या संशोधितनहींकियागयाहो। 3 वर्ष की अवधिकेलिएनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(अठारह) सा.का.नि. 428(अ) जो 7 मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनका आशय मैसर्स रोमन जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक / निर्यातक) और मैसर्सएसएमपीइंटरनेशनल, एलआईसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचनासं. 1/2017-सी.शु. (एडीडी) केमाध्यमसेपहलेसेअध्यारोपितप्रतिपाटन शुल्क केसंग्रहणकेबिनाप्रतिभूतियागारंटीकीप्रस्तुतिकेअध्यधीनप्रतिपाटन और संबद्धशुल्क महानिदेशालयद्वाराशुरूकिएगएन्यूसिपररिव्यूकापरिणामआनेतकबांग्लादेशमेंउद्धतृअथवावहांसेनिर्यातितजूटयार्न / ट्वाइन (मल्टीपलफोल्डेड/ केबल्डऔरएकल, हेसियनफैब्रिकऔरजूटसैकिगबैगकेसभीआयातोंकाअनंतिमआकलनविहितकरनाहै, तथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(उन्नीस) सा.का.नि. 442(अ) जो 10मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशय 27मार्च, 2018 की अधिसूचनासं. 17/2018-सी.शु. (एडीडी) मेंसंशोधनकरनाहैताकिउक्तअधिसूचनामेंवेनीरडइंजीनियर्डवुडेडफ्लोरिंगकोपरिभाषितकरनेकेलिएस्पष्टीकरणअंतःस्थापितकियाजासकेतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(बीस) सा.का.नि. 452(अ) जो 14मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयचीनजनवादीगणराज्य से उद्धतृयावहांसेनिर्यातितपरआक्सोसल्फेट्स (परसल्फेट) केआयातपर, 1वर्ष की आगेकीअवधि (अर्थात् 14.5.2019) तक कीअवधिकेलिए 16मई, 2013 की अधिसूचनासं. 11/2013-सी.शु. (एडीडी) केअंतर्गतलगाएगएप्रतिपाटन शुल्क कोबढ़ानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(इक्कीस) सा.का.नि. 460(अ) जो 17मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयजनवादीगणराज्य से उद्धृतयावहांसेनिर्यातितसिरामिकरोलर्सकेआयातपरजोराजपत्रमेंइसअधिसूचनाकेप्रकाशनकीतारीखसे 5 वर्ष की अवधि (जबतकइसेइससेपूर्व विसंहृत, अधिक्रमित या संशोधितनहींकियागयाहो) केलिएप्रभावीरहेगा, परनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(बाईस) सा.का.नि. 498(अ) जो 25मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्रतिपाटन एवं संबद्धशुल्क महानिदेशालयकेअंतिमनिष्कर्षोंकेअनुसरणमेंइंडोनशिया, मलेशियाऔरथाईलोडसेउद्भूतयावहांसेनिर्यातितसैचुरेटेडफैटीएल्कोहलकेआयातपर, 5वर्ष की अवधिकेलिएविनिर्दिष्टदरोंपरनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तेईस) सा.का.नि. 499(अ) जो 25मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशय 12सितंबर, 2017 की अधिसूचनासं. 44/2017-सी.शु. (एडीडी) मेंसंशोधनकरनाहैताकिरुस, इंडोनेशिया, जार्जियाऔरईरानसेउद्भूतअथवावहांसेनिर्यातितअमोनियमनाईट्रेटकेनिर्यातोंपरप्रतिपाटन शुल्क केमामलेमेंप्रतिपाटन और संबद्धशुल्क महानिदेशालयद्वाराजारीशुद्धिपत्रको 5 वर्ष की अवधिकेलिएविनिर्दिष्टदरोंपरशामिलकियाजासकेतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चौबीस) सा.का.नि. 514(अ) जो 30मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयमेसर्सजनताजूटमिल्सलिमिटेड (उत्पादक) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचनासं. 1/2017-सी.शु. (एडीडी) केमाध्यमसेपहलेअध्यारोपितप्रतिपाटन शुल्क केसंग्रहणकेबिनाप्रतिभूतियागारंटीकीप्रस्तुतीकेअध्याधीनप्रतिपाटन और संबद्धशुल्क महानिदेशालयद्वाराशुरुकिएगएन्यूशिपररिव्यूकापरिणामआनेतकबांग्लादेशयानेपालमेंउद्भूतअथवावहांसेनिर्यातितजूटयार्न/ट्वाइन (मल्टीपलफोल्डेड/केबल्डऔरएकल) हेसियनफैब्रिकऔरजूटसैकिगबैगकेसभीआयातोंकाअनंतिमआकलनविहितकरनाहै, तथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पचीस) सा.का.नि. 515(अ) जो 30मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयमैसर्सअमनजूटनमिल्सलिमिटेड (उत्पादक)/ औरमैसर्सआईबीजूटकार्पोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) द्वारा 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचनासं. 1/2017-सी.शु. (एडडी) केमाध्यमसेपहलेअध्यारोपितप्रतिपाटन शुल्क केसंग्रहणकेबिनाप्रतिभूतियागारंटीकीप्रस्तुतीकेअध्यधीनप्रतिपाटन और संबद्धशुल्क महानिदेशालयद्वाराशुरूकिएगएन्यूशिपररिव्यूकापरिणामआनेतकबांगलादेशयानेपालमेंउद्भूतअथवावहांसेनिर्यातितजूटयार्न/ट्वाइन (मल्टीपलफोल्डेड/केबल्डऔरएकल), हेसियनफैब्रिकऔरजूटसैकिंगबैगकेसभीआयातोंकाअनंतिमआकलनविहितकरनाहै, तथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(छब्बीस) सा.का.नि. 522(अ) जो 1 जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथा जिनका आशय 3 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 51/2012-सी.शु. (एडीडी) को निरस्त करना है, जिसे 3 जून, 2012 तक आगे बढ़ाया गया था, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जिसके द्वारा अभिहित प्राधिकरण की सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित डिजिटलन आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सत्ताईस) सा.का.नि. 523(अ) जो 1 जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्रतिपाटन और संबद्धशुल्क महानिदेशालयकी 17अपैल, 2018 की अधिसूचनासं. 14/3/2015-डीजीएडीकेअनुसरणमें 14जून, 2017 की अधिसूचनासं. 28/2017-सी.शु. (एडीडी) मेंसंशोधनकरकेबांग्लादेश, ताइवान, कोरियाजनवादीगणराज्य,इंडोनेशिया, पाकिस्तानऔरथाईलैंडसेउद्भूतयावहांसेनिर्यातितहाइड्रोजनपराक्साइडकेआयातपरसंशोधितप्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(अट्ठाईस) सा.का.नि. 259(अ) जो 21मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्रतिपाटन और संबद्धशुल्क महानिदेशालयकेअंतिमनिष्कर्षोंकेअनुसरणमेंचीनजनवादीगणराज्य और जापानसेउद्भूतयावहांसेनिर्यातितरेसोरसिनोलकेआयातपरतीनवर्ष की अवधिकेलिएनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(उनतीस) सा.का.नि. 585(अ) जो 25जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयमेसर्ससांडोगहुआहुआटायरकंपनीलिमिटेड (ह्ऑहुआ) (उत्पादक) औरगुंआंगझोऊएक्सीडइंडस्ट्रियलटेक्नोलोजीकंपनीलो (निर्यातक) याएचोकोट्रेडविंगट्रेडिंगलिमिटेड (निर्यातक) केमाध्यमसेनिर्यातितचीनजनवादीगणराज्य से उद्भूतयावहांसेनिर्यातितनए/अप्रयुक्तन्यूमेटिकटायर्सकाअनंतिमआकलनतबतकउपलब्धकरानाहैजबतककिइससंबंधमेंन्यूशिपरसमीक्षाकेअंतिमनिष्कर्षनहींप्राप्तहोतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तीस) सा.का.नि. 357(अ) जो 10अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनमेंयहनिदेशदियागयाहैकिउसमेंउल्लिखितसीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहलीअनुसूचीकासंशोधनकियाजाएगातथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(इकतीस) सा.का.नि. 475(अ) जो 23मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनमेंयहनिदेशदियागयाहैकिउसमेंउल्लिखितसीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहलीअनुसूचीकासंशोधनकियाजाएगातथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(बत्तीस) सा.का.नि. 577(अ) जो 20जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयसीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहलीअनुसूचीमेंअध्याय 7, 8, 28, 38, 72 और 73 मेंवस्तुओं परटैरिफदरबढ़ानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तैंतीस) सा.का.नि. 245(अ) जो 20मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारासीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहलीअनुसूचीमेंकतिपयसंशोधनकिएगएहैंतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चौंतीस) सा.का.नि. 620(अ) जो 9 जुलाई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयचीनजनवादीगणराज्य से उद्भूतहाईटेनेसिटीपालिस्टरयार्नकेआयातपर, (जबतकइसेइससेपूर्व प्रतिसंहृत,अधिक्रमित या संशोधितनहींकियागयाहो) 5वर्ष की अवधिकेलिएनिश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पैंतीस) सा.का.नि. 645(अ) जो 13जुलाई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयचीनजनवादीगणराज्य से 5 वर्ष की अवधि (जबतकइसेइससेपूर्व प्रतिसंहृत,अधिक्रमित या संशोधितनहींकियागयाहो) केलिएप्रतिपादनशुल्क लगाने कीतारीखअर्थात् 13जुलाई, 2018 से 5 वर्ष की अवधिकेलिएअभिहितप्राधिकारी, प्रतिपाटन और संबद्धशुल्क महानिदेशालयकीसनसेटसमीक्षाजांचकेअंतिमनिष्कर्षोंपरआधारितविनिर्दिष्टदरोंपरचीनजनवादीगणराज्य और थाइलैंडसेउद्भूतअथवावहांसेनिर्यातितऔरभारतमेंआयातितग्रिन्डिंगमीडियाबॉल्स (फार्ज्डग्रिन्डिंगमीडियावॉल्सकोछोड़कर) केआयातपरप्रतिपाटन शुल्क लगानाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(छत्तीस) सा.का.नि. 646(अ) जो 13जुलाई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 16जुलाई, 2012 की अधिसूचनासं. 36/2012-सी.शु. (एडीडी) कोनिरस्तकियागयाहैतथाव्याख्यात्मक ज्ञापन।
[Placed in Library, See No. LT 9504/16/18] (8) धन-शोधननिवारणअधिनियम, 2002 की धारा 74केअंतर्गतधन-शोधननिवारण (अभिलेखोंकाअनुरक्षण) संशोधननियम, 2018 जो 16 मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचनासंख्यासा.का.नि. 456(अ) मेंप्रकाशितहुएथे, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) तथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
[Placed in Library, See No. LT 9505/16/18] (9) केंद्रीयमालऔरसेवाकरअधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाओं कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) सा.का.नि. 306(अ) जो 28मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र में प्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयउनकरदाताऑंजिनकाकुलकारोबार 1.5 करोड़ रुपयेतकहै, केलिएप्ररूपजीएसटीआर-1 मेंतिमाहीब्यौरेभरनेकेलिएदेयतारीखनिर्धारितकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दो) सा.का.नि. 307(अ) जो 28मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयउनकरदाताऑंजिनकाकुलकारोबार 1.5 करोड़ रुपयेतकहै, केलिएप्ररूपजीएसटीआर-1 मेंतिमाहीब्यौरेभरनेकेलिएदेयतारीखनिर्धारितकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तीन) सा.का.नि. 308(अ) जो 28मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजोप्ररूपजीएसटीआर-6 मेंविवरणीभरनेकेलिएसमयावधिबढ़ानेकेबारेमेंहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चार) सा.का.नि. 309(अ) जो 28मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयअधिसूचितएजेंसियोंद्वाराधारा 55केतहतरिफन्डकेलिएआवेदनभरनेकीदेयतारीखकोबढ़ानाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पांच) केंद्रीयमालऔरसेवाकर (चौथासंशोधन) नियम 2018 जो 18 अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र अधिसूचनासं. सा.का.नि. 378(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(छह) सा.का.नि. 450(अ) जो 14मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयप्ररूपजीएसटीआर-3बीमेंविवरणदायरकरनेकेलिएविलंबशुल्क को माफकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सात) सा.का.नि. 462(अ) जो 18मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनका आशय अप्रैल, 2018 महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी भरने के लिएनिर्धरिततारीखकोबढ़ानाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(आठ) सा.का.नि. 503(अ) जो 28मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयसीजीएसटीनियम, 2017 के नियम 83(3) के अंतर्गतजीएसटीवृत्तिकोंकेलिएपरीक्षाआयोजितकरनेहेतुप्राध्किरणकेरूपमेंएनएसीआईएनकोअध्सूचितकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(नौ) सा.का.नि. 517(अ) जो 31मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयजुलाई, 2017 से जून, 2018 तक केमहीनोंकेलिएप्ररूपजीएसटीआर-6 मेंविवरणीदायरकरनेकेलिएदेयतारीखकोबढ़ानाहै तथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दस) केंद्रीयमालऔरसेवाकर (5वांसंशोधन ) नियम 2018 जो 13 जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना सं. सा.का.नि. 549(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(ग्यारह) सा.का.नि. 550(अ) जो 13जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशय उनवस्तुओं कोविनिर्दिष्टकरनाहैजिन्हेंजब्तीकेबादसमुचितअध्कारीद्वारानिपटायाजानाहै।
(बारह) केंद्रीयमालऔरसेवाकर (6वांसंशोधन ) नियम 2018 जो 19 जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना सं. सा.का.नि. 574(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तेरह) सा.का.नि. 594(अ) जो 29जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयसीजीएसटीअधिनियम, 2017 की धरा 9(4) के अधीन 30सितंबर, 2018 तक करसंदायसेछूटप्रदानकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चौदह) केंद्रीयमालऔरसेवाकर (7वांसंशोधन ) नियम, 2018 जो 6 जुलाई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना सं. सा.का.नि. 611(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पंद्रह) सा.का.नि. 504(अ) जो 28मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 28जून, 2017 की अधिसूचनासं. 4/2017-के.के. (दर) मेंकतिपयसंशोधनकिएगएहैंतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
[Placed in Library, See No. LT 9506/16/18] (10) एकीकृतमालऔरसेवाकरअधिनियम, 2017 की धारा 24केअंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाओं कीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) सा.का.नि. 595(अ) जो 29मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशयआईजीएसटीअधिनियम, 2017 की धारा 5 (4) के अंतर्गत 30सितबंर, 2018 तक करसंदायसेछूटप्रदानकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन। (दो) सा.का.नि. 506(अ) जो 28मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 28जून, 2017 की अधिसूचनासं. 4/2017-एकीकृत (दर) मेंकतिपयसंशोधनकिएगएहैंतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन। [Placed in Library, See No. LT 9507/16/18] (11) संघराज्यक्षेत्रमालऔरसेवाकरअधिनियम, 2017 की धारा 24केअंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाऑंकीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) सा.का.नि. 596(अ) जो 29मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशययूटीजीएसटीअधिनियम, 2017 की धारा 7 (4) के अधीन 30सितबंर, 2018 तक करसंदायसेछूटप्रदानकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दो) सा.का.नि. 470(अ) जो 21मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 31मार्च, 2018 की अधिसूचनासं. सा.का.नि. 315(अ) को 25.5.2018 से निरस्तकियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तीन) सा.का.नि. 471(अ) जो21मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 31मार्च 2018 की अधिसूचनासं. सा.का.नि. 319(अ) को 25.5.2018 से निरस्तकियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चार) केंद्रीयमालऔरसेवाकरनिध्योंकानिपटान (दूसरासंशोधन ) नियम 2018 जो 4 जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना सं. सा.का.नि. 524(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पांच) सा.का.नि. 315(अ) जो 31मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशययहअध्सूचितकरनाहैकिकंसाइनमेंटकेमूल्यकेहोतेहुएकिसीई-वेबिलकोतैयारकरनाअपेक्षितनहींहोगाजहांमालकासंचालनअंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूहसंघराज्यक्षेत्रकेभीतरप्रारंभऔरसमाप्तहोताहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(छह) सा.का.नि. 316(अ) जो 31मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशययहअध्सूचितकरनाहैकिचाहेजोभीहो, कंसाइनमेंटमूल्यमालकासंचलनचंडीगढ़संघराज्यक्षेत्रकेभीतरप्रारंभऔरसमाप्तहोनेपरई-वेबिलतैयारकरनेकीआवश्यकतानहींहोगीतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सात) सा.का.नि. 317(अ) जो 31मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशययहअध्सूचितकरनाहैकिचाहेजोभीहोकंसाइनमेंटकामूल्यमालकासंचलनदादराऔरनगरहवेलीसंघराज्यक्षेत्रकेभीतरप्रारंभऔरसमाप्तहोनेपरई-वेबिलतैयारकरनेकीआवश्यकतानहींहोगीतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(आठ) सा.का.नि. 318(अ) जो 31मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशययहअध्सूचितकरनाहैकिचाहेजोभीहोकंसाइनमेंटकामूल्यमालकासंचलनदमनऔरदीवसंघराज्यक्षेत्रकेभीतरप्रारंभऔरसमाप्तहोनेपरई-वेबिलतैयारकरनेकीआवश्यकतानहींहोगीतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(नौ) सा.का.नि. 319(अ) जो 31मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकाआशययहअध्सूचितकरनाहैकिचाहेजोभीहोकंसाइनमेंटमूल्यकामालसंचलनलक्षद्वीपसंघराज्यक्षेत्रकेभीतरप्रारंभऔरसमाप्तहोनेपरई-वेबिलतैयारकरनेकीआवश्यकतानहींहोगीतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दस) सा.का.नि. 463(अ) जो 18मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 31मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ) को 25.5.2018 से निरस्तकियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(ग्यारह) सा.का.नि. 464(अ) जो 18मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 31मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ) को 25.5.2018 से निरस्तकियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(बारह) सा.का.नि. 465(अ) जो 18मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 31मार्च, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 318(अ) को 25.5.2018 से निरस्तकियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तेरह) सा.का.नि. 505(अ) जो 28मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 28जून, 2017 की अधिसूचनासं. 4/2017-संघ राज्यक्षेत्रकर (दर) मेंकतिपयसंशोधनकिएगएहैंतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
[Placed in Library, See No. LT 9508/16/18] (12) स्वापकऔषधि औरमनःप्रभावीपदार्थअधिनियम, 1985 की धरा 77केअंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाऑंकीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) स्वापकऔषधि औरमनःप्रभावीपदार्थ (नियंत्रितपदार्थोंकाविनियमन) संशोधन आदेश, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना संख्यासा.का.नि. 186(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन। (दो) स्वापकऔषधि औरमनःप्रभावीपदार्थ (संशोधन ) नियम, 2018 जो 27 फरवरी, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना संख्यासा.का.नि. 187(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन। (तीन) का.आ. 821(अ) जो 27फरवरी, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुआथातथाजिसकेद्वारायू-47700औरब्यूटिरफेटानिलको "विनिर्मितऔषधि`` केरूपमेंघोषितकिया गया है तथा 4-मिथाइलथिकैथिनोन, एथिनोल, पेंटेड्रानं, इथाइल फेनिडेट, मेथियोप्रोपेमाइन,एमडीएमबी-सीएचएमआईसीए,5 एफोएपीआईएनएसीएएक्सलआर-11औरकैथाएडुलिस (ड्राइचाटअथवामीरालीव्सड्राइचाटएडुलिस) तथाउसकेलवणोंऔरनिर्मितियोंकोएनडीपीएसअधिनियमकीअनुसूचीमेंउल्लिखितमनःप्रभावीपदार्थोंकीसूचीमेंशामिलकियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन। (चार) का.आ. 822(अ) जो 27फरवरी, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुआथातथाजिसकेद्वाराउक्तसंदर्भितस्वापकऔषधितथामनःप्रभावीपदार्थोंकी "अल्पमात्रा`` और "वाणिज्यिकमात्रा`` कोअधिसूचितकियागयाहैताकिप्रवर्तनएजेंसियोंइसपदार्थकेअवैधविनिर्माण/प्रयोग /संचलनकेविरुद्धकार्रवाईकरसकेंतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन। (पांच) का.आ. 823(अ) जो 27फरवरी, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुआथातथाजिसकेद्वाराउसमेंउल्लिखितपदार्थों, लवणोंऔरनिर्मितियोंकोविनिर्मितऔषधियोंकेरूपमेंघोषितकियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन। [Placed in Library, See No. LT 9509/16/18] (13) केद्रीयउत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38कीउपधारा (2) के अंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाओं कीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) सा.का.नि. 340(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेआशय 30.06.2017 की अधिसूचनासं. 11/2017-के.उ.शु. 2.2.2018 की अधिसूचनासं. 10/2018 की अधिसूचनासं. 10/2018, के.उ.शु. 11/2018 के.उ.शु. 12/2018 12/2018 के.उ.शु. और 13/2018 के.उ.शु. मेंसंशोधनकरनाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दो) सा.का.नि. 341(अ) जो 6 अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुएथेतथाजिनकेद्वारा 2.2.2018 की अधिसूचनासं. 7/2018-के.उ.शु. तथा 8/2018 के.उ.शु. कोनिरस्तकियागयाहैतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
[Placed in Library, See No. LT 9510/16/18] (14) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 तथा केद्रीयउत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गतअधिसूचनासं. सा.का.नि. 491(अ) जो 25मई, 2018 के भारतकेराजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचना सं. 89/2017-सी.शु. (एन.टी.) दिनांक 21 सितंबर, 2017कतिपयसंशोधनकियेगएहैं, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) तथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
[Placed in Library, See No. LT 9511/16/18] (15) आदेशसं. एफ. सं. 462/02/2018 सी.शु. (2018 का तदर्थछूटआदेशसं. 01) दिनांक 6 जुलाई, 2018 जो यूनिसेफकेमाध्यमसेअधिप्राप्तन्यूमोकोकलकंजूगेटवैक्सीन (पीसीवी) केआयातपरसीमाशुल्क से छूटकेलिएहरियाणासरकारसेप्राप्तअनुरोधकेबारेमेंहै, कीएकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) तथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन। [Placed in Library, See No. LT 9512/16/18] (16) आयकरअधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गतनिम्नलिखितअधिसूचनाओं कीएक-एकप्रति (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण):-
(एक) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2017, जो 20 दिसंबर, 2017 के राजपत्र मेंअधिसूचनासंख्यासा.का.नि. 1527(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(दो) आयकरविवरणीतैयारकर्ता (संशोधन) स्कीम 2018 जो 19 जनवरी, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचनासं. सोकोनो 44(अ) मेंप्रकाशितहुईथीतथाउसकाएकशुद्धिपत्रजो 18फरवरी, 2018 की अधिसूचनासं. सोकोनो 171(अ) मेंप्रकाशितहुआथा।
(तीन) आयकर (पहलासंशोधन) नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना सं. सोकोनो 176 (अ) मेंप्रकाशितहुएथे, तथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(चार) सोकोनो 221(अ) जो 13मार्च, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुआथाजिसकेद्वारा 22जून 2015 की अधिसूचनासं. का.आ. 1660(अ) मेंकतिपयसंशोधनकिएगएहैंतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(पांच) आयकर (तीसरासंशोधन) नियम, 2018 जो 6 अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्रमेंअधिसूचना सं. का.आ. 1517(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(छह) आयकर (चौथासंशोधन) नियम, 2018 जो 9 अप्रैल, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना सं. 352(अ) मेंप्रकाशितहुएथेतथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(सात) आयकर (छठासंशोधन) नियम, 2018 जो 24 मई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना सं. का.आ. 2087(अ) मेंप्रकाशितहुएथे, तथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
(आठ) का.आ. 2413 (अ) जो 13जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंप्रकाशितहुआथातथाजिसकेद्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचनासं. 1790 (अ) मेंकतिपयसंशोधनकिएगएहैं।
(नौ) आयकर (7वांसंशोधन) नियम, 2018 जो 13 जुलाई, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचना सं. सा.का.नि. 647(अ) मेंप्रकाशितहुएथे (हिन्दीतथाअंग्रेजीसंस्करण) तथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
[Placed in Library, See No. LT 9513/16/18] (17) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10केअंतर्गतएशिया-प्रशांतव्यापारकरारकेअंतर्गतमालकेमूलकानिर्धारणनियम (पूर्व में बैंकाककरारकेरूपमेंज्ञात) संशोधननियम, 2018 जो 30 जून, 2018 के भारतकेराजपत्र मेंअधिसूचनासं. सा.का.नि. 603(अ) मेंप्रकाशितहुईथी, कीएकप्रति (हिन्दीऔरअंग्रेजीसंस्करण) तथाएकव्याख्यात्मक ज्ञापन।
[Placed in Library, See No. LT 9514/16/18] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table a copy of each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007:-
1. The Sashastra Seema Bal, Combatised Inspector (General Duty) Group ‘B’ Non-Gazetted post Recruitment (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.116 in Gazette of India dated 19th April, 2018.
2. The Sashastra Seema Bal, Combatised Communication Service (Group ‘B’ and ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.128 in weekly Gazette of India dated 28th April, 2018.
[Placed in Library, See No. LT 9515/16/18] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-
(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 394 of the Companies Act, 2013:-
(i) Review by the Government of the working of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Gurgaon, for the year 2015-2016.
(ii) Annual Report of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Gurgaon, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon. (2)
Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above. [Placed in Library, See No. LT 9516/16/18] (3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2018-2019. [Placed in Library, See No. LT 9517/16/18] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table a copy of each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-
1. The Sugar Price (Control) Order, 2018 published in Notification No. S.O.2345(E) in Gazette of India dated 7th June, 2018.
2. S.O.2346(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2018 directing that no producer of sugar shall sell or agree to sell or otherwise dispose off or deliver or agree to deliver white sugar or refined sugar in the domestic market or remove white sugar or refined sugar from the godowns of the factory in which it is produced for sale in the domestic market at a rate below rupees twenty-nine per kilogram till further orders.
3. S.O.2347(E) published in Gazette of India dated 7th June, 2018 directing that every producer producing sugar by vacuum pan process shall hold such quantity of white sugar or refined sugar at the end of each month as may be specified by the Central Government for each month.
[Placed in Library, See No. LT 9518/16/18]