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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Transgender Persons ... on 5 August, 2019

Seventeenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion for consideration of the Transgender Persons (Protection of  Rights) Bill, 2019 (Discussion Concluded and Bill Passed).

 

माननीय अध्यक्ष: मद संख्या 9, उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक,2019माननीय मंत्री,श्री कृष्ण पाल जी ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री थावर चंद गहलोत जी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने तथा उनसे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे समाज में जो उभयलिंगी व्यक्ति हैं, उनके उत्थान और कल्याण के लिए हमने कुछ कानूनों में संशोधन किए हैं । …(व्यवधान) जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ दूसरी तरह की बातें की जाती हैं तो उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, ताकि उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार न हो, उनको किसी तरह से जलील न किया जाए, उनके उत्थान के लिए इस बिल को लेकर आए हैं । …(व्यवधान) इसमें अनेक तरह के प्रावधान किए गए हैं, ताकि उनके साथ समाज में दूसरे लोगों की तरह व्यवहार हो, उनके साथ अच्छा आचार हो और उनको वे सारी सुविधाएं मिलें, जो आम लोगों को मिलती हैं । मैं चाहता हूं कि इस बिल पर हमारे माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव होंगे, उन सुझावों को हम अच्छी तरह से लेंगे । …(व्यवधान) अगर वे सुझाव समायोजित करने के काबिल होंगे तो उनको समायोजित किया जाएगा, क्योंकि उभयलिंगी व्यक्ति भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग हैं । यह बात अलग है कि ऊपर वाले की कृपा से न वे पुरुष हैं और न स्त्री हैं, इसलिए वे कई तरह की चीजों से वंचित रह जाते हैं । समाज में उनका सम्मान हो, उनको अच्छी नजर से देखा जाए, इसलिए इस बिल में नए प्राववधान लेकर आए हैं । …(व्यवधान) मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय सदस्यगण उनके उत्थान के लिए, उनसे अच्छे आचरण के लिए अपने सुझाव देंगे । ऐसी मैं उम्मीद करता हूं । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:
“कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने तथा उनसे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए ।” …( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है । ये ट्रांसजेंडर बिल सबसे महत्वपूर्ण है । माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने स्थान पर विराजें । आप सभी माननीय सदस्यों से मैं अपील कर रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए, आप अपने-अपने स्थानों पर विराजें, ताकि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो सके ।  …( व्यवधान)
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर इनका कोई विषय है तो आप इनको उठाने की अनुमति दे दें,लेकिन हमारे रक्षा मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं।…(व्यवधान) ये इस प्रकार से हाउस को डिस्टर्ब न करें । …(व्यवधान) इम्पार्टेन्ट लेजिस्लेटिव बिजनेस आने वाले हैं । The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019  एक महत्वपूर्ण बिल है । मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी सिट्स पर जाएं । अगर आप अनुमति दें तो हमारे रक्षा मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं।…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, रक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं । क्या आप सुनना चाहते हैं? …( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : नो  ।
         श्रीमती अपराजिता सारंगी ।
…( व्यवधान)
SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Speaker Sir, I am grateful to you for giving me the opportunity to speak on this very important subject, `The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019’.  …(Interruptions). I can say with conviction at my command that with the passage of this Bill, we are going to remove centuries of stigma, negativity and bias associated with a particular community in our society.  …(Interruptions). I strongly feel that this is a historic piece of legislation which has the potential to change the lives of lakhs of transgender persons residing in our country…(Interruptions) I must say that they are an integral part of our society. …(Interruptions) If we look at the statistics, there are about 19 lakh transgenders in our country.  Out of these 19 lakhs, around 4779 stay in my State Odisha where I come from. …(Interruptions)            During my tenure as a civil servant, I have very closely interacted with this segment of the community. …(Interruptions) There have been lots of interactions with them. …(Interruptions) I have seen their struggle from very close quarters. …(Interruptions) Their non-acceptance in the mainstream society is a gross violation of the fundamental right to equality and also their rights to life and personal liberty. …(Interruptions) I think, with the passage of this Bill, we will be ensuring that their Fundamental Rights and Constitutional rights are restored. …(Interruptions) This is an extremely important Bill and we should unanimously resolve to pass this Bill.           Let me tell you, this particular Bill is not new to the Lok Sabha. …(Interruptions) It had come to the Lok Sabha; it was passed by the Lok Sabha. …(Interruptions) It had also been sent to the Parliamentary Standing Committee. …(Interruptions) The Parliamentary Standing Committee gave a number of recommendations. …(Interruptions) I am very happy to inform the House and I convey my appreciation to hon. Minister of Social Justice and Empowerment and his team for analysing all the recommendations and incorporating as many recommendations as possible. …(Interruptions) So, this is a very comprehensive scheme at this juncture. …(Interruptions)           As I talk to you, I am reminded of the judgement of the hon. Supreme Court which was passed in 2014. …(Interruptions) I call it a landmark judgement because that particular judgement terms ‘transgender’ as ‘third gender’. …(Interruptions) I would like to read out the judgement of the hon. Judge …(Interruptions) In this particular case, the hon. Judge has said: “Recognition of transgender as a third gender is not a social or medical issue but a human rights issue. The spirit of the Constitution is to provide equal opportunity to every citizen to grow and attain their potential, irrespective of caste, religion or gender.” …(Interruptions) To bring into effect this order of the hon. Supreme Court, the Bill has been introduced in the Lok Sabha and the Bill is required to be passed. …(Interruptions)           If we read the Bill, there are a couple of salient features which I would definitely like to put forth before the House. …(Interruptions) I hereby compliment the hon. Minister and the Ministry for scrapping the earlier proposal of identification or recognition of the transgenders through a District Screening Committee. …(Interruptions) The proposal was to form a District Screening Committee comprising the Chief Medical Officer, a transgender from the community of transgenders, a psychologist …(Interruptions)  11.24 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           But, fortunately, the Ministry, in fact, has scrapped this particular proposal. …(Interruptions) At this juncture, it has been stated very clearly in the Bill that now a person to be identified as a transgender will be going through self-identification exercise and the District Magistrate will issue a certificate to that effect. …(Interruptions) This is definitely a very progressive step taken by the Ministry. …(Interruptions) We must commend the efforts of the Ministry. …(Interruptions) 

          The second thing which I would like to highlight if that in response to the public opinion, the Ministry has also deleted a provision thereby decriminalising begging…(Interruptions) As we know, many of our transgender friends are dependent on begging for their livelihood. …(Interruptions) Now, it has also been taken up by the Ministry and begging for this particular segment has been decriminalised so that they are given some time before they actually move to alternative occupations. …(Interruptions) This is the second thing which has been done very rightly…(Interruptions)

          The third thing – which is very important – I would like to bring to the knowledge of the House is the proposal that the Bill envisages to set up a National Council headed by the Hon. Minister of Social Justice and Empowerment.

          This particular Council’s role is very significant.  They would be actually looking into the execution of policies and the legislation.  They would overall monitor the welfare measures that are taken up for the welfare of the transgender persons.  This particular Council is also likely to address and tries to address the grievances of the transgender persons. 

          Sir, the Bill prohibits discrimination against transgender persons in areas such as education, healthcare, and employment.  It directs the Central and the State Governments to take up various welfare measures for the transgender persons and offences against the transgender persons like forcing them to beg and denial of access to public place and their mental, physical and sexual abuse etc will be penalized and the penalty is up to two years of imprisonment with fine.  …(Interruptions) So, the passage of this Bill, let me honestly tell you, will empower a very vulnerable segment of our society and this is definitely a concrete step in the direction of our hon. Prime Minister’s clarion call to the nation of sab ka saath, sab ka vikaas, aur sab ka vishwaas.  This Bill will actually strengthen the Prime Minister’s resolve.

          Sir, I must say a very proud thing about our Government is that we are learning from others and this calls for a lot of broadmindedness and large heartedness. We have been looking into the best practices of other countries and we have been learning from them. …(Interruptions) It is not that this Bill is new to India. In fact, there are countries which have tried to go for welfare measures of the transgenders and they have gone for significant legislation.  Let me name three countries in this august House.  I would like to mention the names of the three countries – Australia, Germany and Tasmania.

          In fact, in Australia, there is a Sex Discrimination Act of 1984 which makes it unlawful for any person to be treated less favourably if there are certain gender related issues on the basis of which he is treated like that.  There are many provisions to ban this kind of discrimination. …(Interruptions)

          I would also like to mention the Equal Treatment Act of Germany which actually bans discrimination based on sexual orientation.  Let me honestly tell you that very recently, Tasmania has passed a legislation related to the welfare measures for the transgender community. …(Interruptions)

          Sir, I would like to conclude with very significant, very important, and wonderful words of Mr. Ban Ki Moon, the former UN Secretary-General and also a Nobel Laureate. …(Interruptions) I would like to say all those things in this particular House. I would like to quote the words of Mr. Ban Ki Moon. He said:

“To those who are gay, lesbian, bisexual, transgender, I must say they are not alone. Their struggle for putting an end to violence and discrimination is a sheer struggle. I call upon all countries and people to stand with them. I stand with them.  All of us should stand with them. The historic shift is underway. We need to educate the people. The time has come.”           These were the words of Ban Ki Moon, the former UN Secretary-General and Nobel Laureate. …(Interruptions)
          Sir, I would make an appeal to this particular august House to unanimously resolve and to do something very concrete for the welfare of the transgender community and the time has come.  …(Interruptions) We must resolve to come together and take a decision to pass this Bill. Thank you so much.
   
श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): सर,बिल से पहले मैं एक दूसरी बात कहना चाहती हूं । जब मैं वर्ष 2009 में पहली बार यहां आई थी, तब 100 बिल्स में 71 बिल्स स्क्रूटनी के लिए जाते थे । जब मैं वर्ष 2014 में आई,तब 26 प्रतिशत बिल्स स्क्रूटनी में जाते थे । इस टाइम, 2019 में 12 प्रतिशत बिल्‍स स्क्रूटनी में जाते हैं । मुझे मिनिस्टर साहब से यह पूछना है कि ऐसा क्यों है? …(व्यवधान) जब अपोजिशन के लोग कोई बात बोलते हैं, पोलिटिकल बात नहीं सुननी है, लेकिन जो लॉजिकल बातें होती हैं, लॉजिकल सजेशन्स देते हैं,एक-दो मिनिस्टर्स को छोड़कर, वे बात क्यों नहीं सुनते हैं? …(व्यवधान) क्या ऐसा इसलिए है कि आप लोग ज्यादा मैनडेट लेकर आए हैं? क्या अपोजिशन की ज्यादा बात सुननी नहीं हैं? कौन सी ऑडैसिटी में आप लोग ऐसा करते हैं,जब मंत्री जी जवाब देंगे तो प्लीज, इसका भी आंसर दें ।…(व्यवधान)
       अभी मैं बिल के बारे में बोलना चाहती हूं । ट्रांसजेंडर्स के बारे में लोगों के दिमाग मे सबसे पहले यह आता है कि वे हिजड़े की बात बोलते हैं, छक्के की बात बोलते हैं, इसलिए सोसायटी में सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है ।…(व्यवधान) सोसायटी उसको स्वीकार करे -वे कैसे हैं, क्या हैं ।…(व्यवधान)  उनकी मेंटल, फिजिकल स्थिति एवं दिल और जिस्म बिल्कुल अलग होते हैं।…(व्यवधान) वे खुद क्या चाहते हैं? …(व्यवधान)  जेनेटिक कंडिशन क्या है? …(व्यवधान)  उसमें सोसयटी के लिए स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है ।…(व्यवधान) हम लोग यह मानते हैं, जो नॉर्मल इंसान पैदा हुए हैं, वे लोग भगवान को हर दिन इसलिए थैंक्स बोलते हैं कि जब हम रास्ते में निकलते हैं तो हमें कोई छक्का नहीं बोलता है, कोई हिजड़ा नहीं बोलता है ।…(व्यवधान) जब मैं पब्लिक टॉयलेट यूज करने जाती हूं तो मैं यह नहीं सोचती हूं कि मैं‘ही’ में जाऊं या ‘शी’ में जाऊं।…(व्यवधान) मै जब चाहती हूं, साड़ी और सलवार पहन कर घूमती हूं, तब मेरे डैडी-मम्मी यह नहीं बोलते हैं कि तुम पैंट पहनो या अपोज इट बी ।…(व्यवधान) मैं ऊपरवाला का शुक्रिया अदा करती हूं कि मैं नॉर्मल इंसान के रूप में पैदा हुई हूं । मेरा जिस्‍म और दिल हमेशा यह प्रूव करने के लिए लड़ते नहीं हैं कि मैं क्या हूं । …(व्यवधान)
       एक दिन मैं बांग्लादेश की एक फेसबुक देख रही थी ।…(व्यवधान) गांव से लोग भाग-भाग कर यह देखने आ रहे थे कि लड़का कैसे लड़की बनेगा? …(व्यवधान) यह सरकास्ट नहीं है, यह मजाक की बात नहीं है ।…(व्यवधान) मैं उस कमेटी में थी, इसलिए मैं बहुत ट्रांसजेंडर्स से मिली हूं। …(व्यवधान) वे बचपन में क्या बन कर पैदा हुए और वे क्या बनना चाहते हैं, यह उनकी लड़ाई है, उसके बारे में सुनने से आपको दर्द होगा ।…(व्यवधान)
       मैं हैबिटेशन के बारे में बोलना चाहती हूं ।…(व्यवधान) जब उसको घर से फैमिली वाले निकाल देते हैं, तब वे कोर्ट में जाकर फाइट कर सकते हैं, लेकिन इस देश में 25 सालों से दो लाख से ज्यादा केसेज पेंडिंग हैं ।…(व्यवधान) अगर 25 सालों से केसेज पेंडिंग हैं तो इसमें और भी ज्यादा केसेज पेंडिंग होंगे ।…(व्यवधान) मुझे लगता है कि जिनको हैबिटेशन देना है, उसमें यह करना चाहिए कि जब वे घर से निकलेंगे तो कोर्ट में जाने से पहले हैबिटेशन सेंटर्स में जाएं, जहां पर वे जो बोलें वह उसको मान लें ।…(व्यवधान)
         सेंकेंडली, उनको फाइनैंशियली मजबूत करना है । …(व्यवधान) उनको एजुकेशन देना चाहिए ।…(व्यवधान) हम लोग रास्ते में देखते हैं कि सिगनल्स पर वे लोग आते हैं और लोगों परेशान करते हैं । लोगों को उनके प्रति सिम्पैथी नहीं होती है ।…(व्यवधान) उनमें जो एजुकेटेड पर्सन्‍स हैं, उनके लिए सरकारी जॉब कम्पलसरी की जाए और आप नॉन-एजुकेटेड पर्सन्स को भी काम दें ।…(व्यवधान) आप प्राइवेट ऑफिस में कम्पलसरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वे उनको नौकरी दे दें ।…(व्यवधान) जिससे वे फाइनैंशियली सेम लेवल पर आएं, सोसायटी के मेन स्ट्रीम में आ सकें । …(व्यवधान) ‘X’ and ‘Y’ chromosomes determine who is a boy or who is a girl, बिल में वह नहीं है ।…(व्यवधान) They have a right to have babies. सुप्रीम कोर्ट ने यह राय दे दी है कि वे शादी कर सकते हैं, लेकिन with Assisted Reproductive Technology, same sex couple can give birth to babies. People, who suffer from genetic disorder, mental problem and other types of deformation, can have physical sex. …(व्यवधान) अगर आप उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, तो उनको फैमिली में होना चाहिए ।…(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Do not disturb her.
… (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: No, Mr. Hibi Eden, you cannot behave like that. It is her right to speak. It is the right of the hon. Member to speak. Please come back. Do not disturb her. It is her right to speak.
… (Interruptions)
श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : मैं पुरुष या नारी, यह मजबूरी…(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: No, please come back. No, it is not allowed. This should not be done.
… (Interruptions) …* श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) (बीरभूम): मैं एक कविता के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं : -
“मैं पुरुष या नारी यह मेरी मजबूरी तुम मुझे छक्का बोलो तुम हिजड़ा बोलो मुझे तुम्हारे लिए दुआ करूं ऐसी जिंदगी कभी न मिले तुझे ।
      मुझे जीने दो यह मेरी अपनी जिंदगी         समाज की परवाह न करूं तो क्या लेगी तुम जैसे आए दुनिया में मैं भी वैसे ही आई तुम्हारा जितना हक है, मेरा भी उतना ही इंसान तुम भी हो और मैं भी फर्क इतना जन्म से तुम आज भी वही मैं भी पुरुष थी, अब नारी यह शौक नहीं, यह हक मेरी कब तक दुनिया को बताऊं कि मैं कौन हूं क्यों बार-बार सीता जैसी अग्नि परीक्षा दूं मैं इंसान हूं, इंसान हूं, बस मैं इंसान हूं ।”             I support this Bill with this expectation that society will change. Thank you. …(Interruptions)   SHRIMATI  VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. This Bill was introduced in Lok Sabha by our hon. Minister for Social Justice and Empowerment, Shri Gehlot ji.…(Interruptions) This Bill is aimed at recognising and protecting the rights of the transgender, intersex and gender non-conforming community.…(Interruptions) 11.36 hrs                       (Hon.  Speaker  in  the  Chair)   माननीय अध्यक्ष  : माननीय सदस्या, आप एक मिनट बैठ जाएं,माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

…( व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी की जा रही है । मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि वे कृपा धैर्य रखें ।…(व्यवधान) कृपया शांति बनाए रखें । वे कश्मीर के मुद्‌दे पर स्टेटमेंट चाहते हैं । इस समय हमारे गृह मंत्री राज्य सभा में स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद वे यहां आकर स्टेटमेंट देंगे ।…(व्यवधान) मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि कृपया शांति बनाए रखें ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष  : श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ  ।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH : Sir, these transgender persons face a lot of discrimination and disrespect in the society. …(Interruptions) They are not treated equally in public and are looked down upon as degraded and unworthy to live. They face rejection of entry directly or indirectly at public places like hospitals, hotels, malls, restaurants, dance floors, theatres, and shopping complexes. …(Interruptions) They are raped and abused orally and physically. …(Interruptions) They are forced to leave parental home if identified as transgenders. Their presence causes unwanted attention and people do not behave or act normally with them. …(Interruptions) The society usually calls their names loudly and associate them with incidents of child nabbing and prostitution. …(Interruptions) Even when we see them begging, we look down upon them negatively and also teach the new generation to do the same. …(Interruptions)

          Many a time they face social and physical abuse which may lead to some physiological disorders. In addition to that, they are mostly excluded from all privileges which may lead to bias and injustice to them. At the most they are being thrown from their own families and villages. …(Interruptions)

          Even with these new empowering provisions as mentioned in the Bill, I would like to say that having worked as a committed social worker for a long period, I really have apprehensions about the effects of this and the qualitative difference it will make in the lives of the members of the community. …(Interruptions)

          Now, I come the most important points which the Bill incorporates. The first point is about definition of a ‘transgender person’. The Bill aims to define a transgender person as one whose gender does not match the gender assigned at birth. …(Interruptions)

          The second important point incorporated in this Bill is that it prohibits any kind of discrimination against a transgender person, including denial of service or unfair treatment in relation to education, employment, healthcare, access to or enjoyment of goods, facilities, opportunities available to the public, right to movement, right to reside, rent or otherwise occupy property, opportunity to hold public or private office, and access to a Government or private establishment in whose care or custody a transgender person is. …(Interruptions)

          On behalf of the entire transgender community, I hope that these provisions actually become a reality on the ground and the lives of members of this community are impacted in a meaningful and positive way. …(Interruptions)

          Sir, my third point is regarding the right to residence. Every transgender person shall have a right to reside and be included in his household. If the immediate family is unable to take care of the transgender person, the person may be placed in the rehabilitation centre on the order of a competent court.

Very often, we find that getting a residence for members of this community is the most difficult thing. It is very hard to find home-owners who would rent out their accommodation to transgender people. The minds of the people are so prejudiced that it is very difficult to change things at the ground level.

My fourth point is regarding employment to transgender persons. The Bill maintains that no government or private entity can discriminate against a transgender person in employment matters, including recruitment and promotion. Every establishment is required to designate a person to be a Complaint Officer to deal with complaints in relation to the Act.

My fifth point is regarding their education. The Bill provides for the educational institutions funded or recognised by the relevant Government to provide inclusive education, sports and recreational facilities for transgender persons without discrimination.

My sixth point is about healthcare to transgender persons. The Bill encourages healthcare and says that the Government must take steps to provide health facilities to transgender persons, including separate HIV surveillance centres, and sex reassignment surgeries. The Government shall review medical curriculum to address the health issues of transgender persons and provide comprehensive medical insurance schemes for them.

Sir, I have a major concern regarding the educational and healthcare facilities to transgender persons especially because their fellow-students drive these persons to drop out from schools and colleges because of their orientation. Healthcare to transgender persons is also a terrible trouble as even government hospitals also shy away from treating transgender persons. However, the constitution of the National Council for Transgender Persons is a welcome step in this direction.

Sir, before concluding, I would like to state some observations. As criticisms from various groups arise, I feel that they are valid to a certain extent. The main criticisms are on account of two things. First, effectively outsourcing the determination of gender identity to a State official negates the individual’s Fundamental Right to autonomy and self-determination. What this Bill does is that it also sends a message that while it is normal to continue to identify with the gender that one is assigned at birth, it is deviant and abnormal to experience the opposite. To understand why this is unjust, we must consider a situation where each one of the members has to get a certificate from a magistrate before he can be recognised as a man or a woman. The members would consider such a requirement as both absurd and demeaning. Therefore, to make the recognition of transgender persons, their trans-identity, subject to the determination of the State – to say nothing of the requirement of gender affirmation surgery – amounts to a clear violation of the constitutional rights of the transgender community.

Secondly, in the 2014 NALSA judgement, the Supreme Court recognised that the transgender community has been historically persecuted, deprived and denied access to the economic, social and cultural opportunities that are necessary for leading a dignified and fulfilling life in the society. The Court, therefore, directed that the community should be treated as a socially disadvantaged class under the terms of the Constitution and, therefore, is entitled to reservations. However, the Transgender Bill makes no mention of reservations, contenting itself instead with the phrase ‘rehabilitation’. This will not do. Our constitutional philosophy has long recognised that.

Sir, I will finally conclude by saying these words. If we provide them with job opportunities, they need not beg or do any anti-social activity as they are accused of. If we think God created three kinds, then we will stop discrimination.

Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak.

PROF.  ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Hon. Speaker, Sir, I rise to speak in favour of the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019 as introduced by the Minister of Social Justice and Empowerment, Shri Thaawar Chand Gehlot in this Session.

          I would like to congratulate the Minister for having come with such a considerate and humane Bill with solid amendments to the 2018 Bill for the transgender community which is one of the most marginalised communities in the country. The Bill addresses problems ranging from social exclusion to discrimination, lack of education facilities, unemployment, lack of medical facilities and so on. Most importantly, it bolsters their right to live a life with dignity as guaranteed by the Preamble under the leadership of Shri Narendra Modi ji.

          If we ask people in India as to what they know about the transgender persons, most of them will tell you that they have seen them begging near traffic signals and inside trains. Some people start complaining about their bad behaviour. This is the harsh reality regarding the transgender persons in India. But the fact is that we often ignore or do not even realise that, directly or indirectly, we as a society are responsible for their condition.

Having  been disowned by their own families and having been subject to harsh treatments from other people in the society, they are pushed in to that kind of behaviour. Lack of access to education and non-availability of jobs often forces them to take to begging and prostitution. But still, amidst all these adversities, there are some transgender persons who are brave enough to make their way to the mainstream, achieve their goals and prove that they are also capable and deserving as any other Indian, thus breaking the stereotype.

We all know that only after an order from the Supreme Court, transgender persons have got legal recognition. There is a great transgender rights activist, Acharya Mahamandal Laxmi Narayan Tripathi ji, who struggled a lot to get this order from the Supreme Court. After that only the transgender persons are able to get even PAN card, Aadhar card, passport, and many other things, getting equal treatment like other citizens.

Actually they are not to be blamed for their condition. It is just a biological change in their body. Due to this biological change, they are suffering a lot. उन लोगों को उनके माता-पिता घर से निकाल देते हैं, समाज से दूर कर देते हैं । उनके  लिए स्कूल-कॉलेज में पढ़ने की कोई सुविधा नहीं होती है, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है । So, they are compelled to take up begging, etc. for their own survival. So, we welcome this Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. We hope that through this Bill their condition will be made better definitely.

I hope, the problems they face, such as sex exploitation, cruel and dangerous castration, being cast out and constantly humiliated, sufferings from psychological and health issues, increased vulnerability to HIV and other diseases, including mental health conditions, limited access to education and employment, lack of opportunities for economic and social advancement, hatred and aggression towards a group of individuals who do not conform to social norms, andextreme violence towards them, will be sorted out through this Bill.

I humbly request that the Ministry of Women and Child Development should also be included along with other Ministries in the Council. Also, in the Council, there should be ten members from the transgender community instead of five members. Their voice should be given more weightage in the Council meetings.

So, I support this Bill on behalf of Biju Janata Dal. Once again I would like to mention that in Odisha also, our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik ji has introduced some concessions for the transgender persons, making it easier for them to get commodities like rice and kerosene at a subsidised rate under the BPL category.

In this context, I would also like to mention that if the transgender persons get scope and opportunity, they will be at par with others in the society. They have already proved it. Many transgenders have proved their worth by becoming judges, etc.           In this context, I would also like to mention that KISS is the first organisation in the country to provide a job to a transgender, Sadhna Mishra, who has become the idol for other transgender persons …(Interruptions)

          Similarly, Shri Naveen Patnaik in Odisha has given a political position to Meera Parida, a transgender social activist …(Interruptions) On behalf of Biju Janata Dal, I would like to say that we support the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. Thank you…(Interruptions)

 

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Mr. Speaker, Sir, I rise to support this progressive and humane Bill brought by the Ministry of Social Justice and Empowerment which will go a long way in mitigating the abuse, discrimination, and stigma which have been perpetrated on this marginalised section of the society…(Interruptions)

          Sir, this Bill is about social inclusion and protection of fundamental rights of the transgender community…(Interruptions) Through this legislation, the transgender community will have a legal record in case of violation of their rights…(Interruptions) The 21st Century, on the one hand, has seen an erosion of old-world myths, taboos, and archaic laws and, on the other hand, the evolution of social awareness, tolerance, acceptance of sexual orientation, and gender identity rights…(Interruptions)

          The Bill was introduced in the 16th Lok Sabha. However, it lapsed due to the dissolution of the House…(Interruptions) Once again, it has been introduced which goes to show the commitment of our Government towards progressive legislation…(Interruptions)

          Sir, I would like to mention here that the transgender community has had a very strong historical presence in the social, cultural, and religious tradition of our country…(Interruptions) We find many mention of transgenders in our Vedic literature, in pauranik literature like Ramayana and also in the Buddhist texts…(Interruptions) Besides, the Mughal period was the golden age of the transgender community where they were allowed to hold important posts in the court, guard the Islamic harams and hold the offices of great confidentiality and responsibility of the emperor…(Interruptions)

          Sir, I would like to enlist the chronology of events leading to this legislation…(Interruptions) In 2009, the Election Commission allowed the transgender persons to choose their gender as ‘other’ on the election ballot forms…(Interruptions) After that, there was the landmark NALSA judgement in 2014…(Interruptions) The Supreme Court created the third gender status for transgenders and on 6th September, 2018, the Supreme Court decriminalised Section 377 of the Indian Penal Code by which now the transgender community have a legal right to live with dignity…(Interruptions)

          Sir, coming to the provisions of the present Bill, I would humbly request the hon. Minister to kindly consider to incorporate certain clauses relating to chapter 3 of Clause 5…(Interruptions) It says:

“A transgender person may make an application to the District Magistrate for issuance of a certificate and provided in the case of a minor child, such application be made by parent or guardian” Sir, I would like to mention here that in our country, till the age of 18, you cannot vote to elect a political party to rule the country and you cannot appear in the Board examination till the age of 15…(Interruptions) Hence, the Minister should put in a provision where a gender identity will be determined by age either by the minor or by the guardian or parent of the minor…(Interruptions)
          Secondly, I want to mention that while looking after the rights of the transgender community and talking about social inclusion, nowhere do we mention about their right of inheritance. …(Interruptions) Now, this is a major issue. …(Interruptions) I am saying this because if we want to bring them into the mainstream of our society, then we have to treat them at par with other citizens of the community. …(Interruptions) So, I would request the hon. Minister if he could kindly incorporate the right of inheritance into the Bill. …(Interruptions)
          Thirdly, I feel that the welfare measures by the Government are commendable. …(Interruptions) But the parents of the transgender child cannot wash their hands off financial responsibility. …(Interruptions) This should also be incorporated into the Bill. …(Interruptions)
          Next, I would like to mention here that in the constitution of the National Council for Transgender Persons, a psychologist should be included in the panel since this is an issue where the mind is in conflict with the gender of the body. …(Interruptions) So, a psychologist must be included in the National Council. …(Interruptions)
          Lastly, I would like to mention about the Chapter dealing with offences and penalties that right from bonded labour to sexual abuse the punishment that is to be meted out to the perpetrators should not be less than six months, but which may extend to two years. …(Interruptions) My request is that in the name of social inclusion and bringing them into the mainstream of society, they should be treated at par with other citizens, and the relevant sections of the IPC may kindly be applied to them. …(Interruptions)
          As regards the right of adoption, I would like to request the hon. Minister that when we are bringing in such a landmark social legislation, then the right of adoption of transgenders should also be addressed. …(Interruptions) This is all that I have to say on this issue. …(Interruptions) Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill in the House. …(Interruptions)
   
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this very important and historic Bill. …(Interruptions) This Bill will pave the way for bringing self-respect and dignity to a marginalised society. …(Interruptions)
          The genesis of this Bill emanates from a Private Member Bill passed on 24th April 2015 in the Rajya Sabha. …(Interruptions) So, first, I salute Shri Tiruchi Siva, Member of the Rajya Sabha, who successfully piloted this Private Member Bill. …(Interruptions) I also congratulate Shri Arun Jaitley, without whose intervention on this Bill we would not be discussing this official Bill brought by Shri Gehlot. …(Interruptions) It is Mr. Jaitley who convinced the entire Rajya Sabha to unanimously support this Bill. …(Interruptions) Even though, I am a bit disappointed due to the delay, I wholeheartedly support this Bill and congratulate the hon. Minister for bringing it before the House. …(Interruptions)
          It is not a question of giving rights to transgenders. …(Interruptions) There are very many deprived, disadvantaged and marginalised sections, which are deprived of their rights even after seven decades of Independence. …(Interruptions) It is a question of recognizing them as human beings, embracing them and treating them as part and parcel of this great country of ours. …(Interruptions)
          Keeping such marginalised sections in mind, the framers of our Constitution, particularly, Dr. Ambedkar, included Article 14, which guarantees equality before law for all citizens of the country. …(Interruptions) Article 15 (1), Article 15 (2) and Article 16 (2) explicitly prohibit, in express terms, discrimination on the ground only of sex and, of course, Article 19 ensures freedom of speech and expression. …(Interruptions) Each and every one of these Articles has been denied to them. …(Interruptions)
12.00 hrs Sir, the acrimonious part is that the Government of India never allotted the subject or work relating to transgender or eunuch to any Department under the Allocation of Business Rules, 1961 until 2012. It was only in 2012 when there was a hue and cry about it, the Government of the day allocated this subject to the Ministry of Social Justice and Empowerment. I am just bringing these facts out of anguish, because we are not treating our fellow citizens as human beings, leave alone giving them rights in education and employment. And, this Bill helps them to some extent.

Sir, this Bill substantiates that we have not been treating transgenders as per what the Constitution mandates us to do. But, now, through this Bill, the Government is intending to fulfill this part of the mandate of the Constitution. So, it is a laudable move, and I welcome and appreciate the hon. Minister for commending this Bill for consideration of the House.

Sir, I would be failing in my duty if I do not remember and salute, Laxmi Tripathi, a transgender, who fought for their rights and went up to the Supreme Court, and the Supreme Court in a historic judgement in 2014 recognized their rights and considered them as the third gender. And, it is the consequence of this judgment that we have a third column in all applications, to indicate the third gender.

Sir, the next point I wish to make is that the Supreme Court observed that henceforth transgenders would fall under the OBC category. I had gone through the Bill and did not find a provision treating transgenders as OBCs. So, I request the hon. Minister to please consider this.

My next point is relating to Clause 2(k) of the Bill which defines 'transgender.' The sub-clauses mentioned only Kinner, Hijra, Aravani and Jogta. But I wish to submit that there are host of other socio-cultural groups like Shiv-Shaktis, Jogappas, Aradhis, Sakhi, etc. Secondly, these socio-cultural groups are not only transgender people, but there are others who do not belong to any of these groups but are transgender persons individually. So, these and such other socio-cultural identities should also be included in the definition. It is only then that we can achieve the objective. So, I suggest  to the hon. Minister to include a Schedule in the Bill listing out all the socio- cultural groups of transgenders so that it becomes foolproof to claim their rights.

With these observations, hoping that my suggestions will be taken into consideration, I support the Bill. Thank you, Sir.                                                   

 

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Sir, I rise today to support this historic Bill, because I truly believe that this Bill is yet another step towards making India a more democratic country, a more inclusive country. The framers of the Constitution gave equal rights to all individuals, irrespective of caste, class, gender, and race. आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं अथवा किसी भी राज्य में हैं, भारत का संविधान आपको समान नजर से देखता है । इस देश का कानून आपके साथ भेदभाव नहीं करता है । Keeping this in mind, when the highest court of India, the hon. Supreme Court, on 15th April 2014 declared that transgender persons be made the "third gender", being apart from binary identities of gender, it was a defining moment for the LGBTQ community.

It is in this background that the Transgender Persons Bill gains importance. It is because this Bill establishes a law for lakhs of transgender persons who have been deprived of their rights, their fundamental and most basic rights and their dignity. This Bill seeks to eliminate all kinds of discrimination, all forms of harassment and victimization.  I would like to borrow from the judgment penned by hon.  retired Justice K S Radhakrishnan. He said, "moral failure lies in society's unwillingness to contain or embrace different gender identities and expressions".

­­         कौन सा लिट्रेचर, कौन सा संविधान कहता है कि औरतों का काम सिर्फ घर में खाना बनाना होता है और पैसा कमाना केवल पुरुष का ही काम है? …(व्यवधान)

स्पीकर महोदय, जेंडर का काम प्रिस्क्राइब करना  नहीं है कि अगर लड़की हुई तो डॉक्टर और लड़का हुआ तो इंजीनियर, बेटे को फुटबॉल दिलानी है और बेटी को डॉल, लड़का हुआ तो ब्लू और लड़की हुई तो पिंक । जेंडर प्रिस्क्राइब नहीं, हमें डिस्क्राइब करता है कि कहीं हमारी भावनाएं, हमारे इमोशन्स इन रूल्स के मोहताज न रह जाएं । …(व्यवधान). I am proud to say that this Bill moves away from the predefined notions of gender and that this Bill gives due importance to an individual. Section 4 (2) states that a person shall have a right to self-perceived gender identity. ‘Self-perceived’ means कि ये सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी जेंडर आइडेंटिटी का फैसला नहीं लेंगे, बल्कि आप खुद करेंगे । अगर आप नॉर्म से अलग भी हैं तो आपको भी उतना ही अधिकार है, जितना किसी और को है । …(व्यवधान)

To bring the marginalised communities to the centre is a core objective of this Bill. Second, this Bills seeks to prohibit any discrimination against the transgender persons. …(Interruptions). Hon. Speaker, I have advocated the rights of the LGBT community for decades. I have interacted with thousands of people, with NGOs and with the rights’ groups who have narrated their experiences of victimisation of discrimination कि नहीं, तुम्हें घर किराये पर नहीं मिल सकता । आप कहीं और नौकरी ढूंढ़ लीजिए, अपने बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ा लीजिए । It is shameful for us that the people from the transgender community face these incidents of discrimination at every step of their life and that they are marginalised in every day’s struggle. It is shameful that access to basic facilities and basic services is not given to them. This is the moral failure which I referred to earlier. I am glad that this Bill addresses this issue adequately and prohibits any discrimination against transgender persons whether it is regarding employment, education or right to property. …(Interruptions).

          Another salient feature of this Bill is the formulation of welfare schemes and policies, especially in medical procedures by the Government to facilitate and support livelihood of transgender persons. …(Interruptions) स्पीकर महोदय, इस सरकार की हमेशा से ही कोशिश रही है कि एक्सेस टू हेल्थ केयर को बढ़ाया जाए । इस कोशिश में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया, जिससे इस देश के 10 करोड़ से भी अधिक परिवारों को सालाना 5लाख रुपये का हेल्थ कवरेज मिला है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और विशेष रूप से हमारे माननीय मंत्री जी श्री थावर चन्द गहलोत जी का धन्‍यवाद करती हूं, जिन्होंने इस बिल में मेडिकल सर्विसेज को, हेल्थ इंश्योरेंस को महत्व दिया है, जिससे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ट्रांस जेंडर कम्यूनिटी के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए स्कीम चलाएंगे ।

          Hon. Speaker, through you, I would also like to ask some clarification in certain technicalities in this Bill from the hon. Minister …(Interruptions). First, in Section 11, the Bill seeks to establish a grievance redressal mechanism for violation of the provisions in this Act. इसी के लिए कम्प्लेंट ऑफिसर का हर एस्टैब्लिशमेंट में होना जरूरी है और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वूमेन एट वर्क प्लेस एक्ट-2013 में भी ऐसा ही प्रावधान है,मगर एक और क्लॉज है कि जहां अगर 10 से कम इम्प्लॉईज हैं, उन कम्प्लेन्ट्स को एड्रेस करने के लिए एक लोकल कम्प्लेन्ट्स कमेटी का गठन किया जाए । मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है कि इस बिल में जहां पर ऐसा कम्प्लेन्ट ऑफीसर नहीं नियुक्त किया जा सकता, ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

          My second point is regarding a technical issue, i.e. the Health Manual related to sex reassignment of transgender person. …(Interruptions). This Health Manual will be made in line with the guidelines of the World Professional Association for Transgender Health. But the Bill in its current language says that the appropriate Government will prepare the Health Manual. Now, this includes both State Governments and the Union Government. The State Governments and the Central Government will prepare their own Health Manual. …(Interruptions). In my opinion, the Manual relating to sex reassignment surgeries is purely technical in nature. Therefore, would it not be better if the Centre prepares the Manual and circulates it among the States?

          Along with this, I would also urge the Government to bring a law prohibiting discrimination against the LGBT community including gay people. The Supreme Court’s decision to decriminalise homosexuality was a huge victory for the community and a legislation in this direction will further the fundamental principles of our Constitution so that every individual irrespective of their caste, religion, gender or sexual preference is given equal rights, equal access to opportunity, free from any discrimination.

          With these inputs, I would like to conclude my speech by saying that it is long due that the Parliament of India gives its residents the right to a self-perceived identity, that our transgender brothers and sisters are not deprived of their basic rights, that they are not victimised and marginalised. And as parliamentarians, it is a moment of pride for all of us who are contributors in this significant piece of legislation.

I would once again thank our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, and hon. Minister Thaavar Chand Gehlot Ji for their sensitivity, bravery and commitment to ‘sabka saath, sabka vikas and sabka vishwas’ by including every Indian regardless of gender in their quest for justice to all. Also, I would like to say that it is this Government, and this Government only, which has stood by the marginalised whether it was the Muslim women, whether it was the SCs, STs, and now, the transgenders who have always been respected in Indian society but because of the British Victorian age rules and laws, were discriminated against.

Thank you very much, Speaker, Sir. I support this Bill wholeheartedly.

   

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Speaker, Sir, I rise to speak on behalf my party AIADMK in support of the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019.

Sir, I appreciate the hon. Minister of Social Justice and Empowerment Shri Thaawar Chand Gehlot Ji who has brought this amendment, under the auspicious and caring guidance of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, for providing social, economic and educational empowerment of the transgender persons in our society.

This Bill will benefit a large number of transgender persons, will mitigate the stigma, discrimination and abuse against this marginalised section and bring them into a normal society. This will lead to inclusiveness and will make the transgender persons productive.

This Bill stipulates that no establishment shall discriminate against transgender persons in matters relating to employment, recruitment, promotion and other related issues, and provides for a grievance redressal mechanism in establishments apart from establishing a National Council for Transgender Persons headed by the Minister for Social Justice and Empowerment vide clause 16 of this Amendment Bill.

Tamil Nadu State Government hiked the income ceiling to Rs.72,000 per annum for availing social welfare schemes for transgenders such as providing Rs.1,000 per month to those transgender persons aged above 40 years and unable to earn their livelihood so that more transgenders will benefit from June 2019.

Sir, transgender persons in Tamil Nadu celebrate a world-famous festival. In the history of Hindu religion, a transgender person is revered as God Arthanareeswara, that is half Shiva and half Parvati. I request the hon. Minister to give recognition to this world-famous festival which is celebrated in Villupuram in Tamil Nadu.

Sir, keeping in view the good points mentioned above, I welcome this Amendment Bill and hope that it will reflect the obvious realities. Thank you very much.

   

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया । आदरणीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण के लिए यह जो बिल लाया गया है, मैं इसके लिए देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी का और थावर चंद गहलोत जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं । …(व्यवधान)

         महोदय, यह बिल पिछली लोक सभा में लाया गया था । इसे स्थायी समिति को भी भेजा गया था । इस बार के बिल में मंत्री जी के द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार संशोधन करते हुए यह बिल लाया गया है । यह वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है ।…(व्यवधान) ये समाज के वे लोग हैं, जो सामाजिक प्राणी होने के नाते और जिस तरह से हमारे समाज की रचना और व्यवस्था है, उसमें अगड़ा, पिछड़ा, दलित और ओबीसी में बांटा गया है, लेकिन ये वे लोग हैं, जिनको हमारे समाज में कई बार भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है ।…(व्यवधान) सामाजिक प्राणी होने के नाते इनको भी हमारे सरीखी ही भूख लगती है, प्यास लगती है, चोट लगने पर इनको दर्द भी होता है और अस्वस्थ होने पर स्वस्थ होने के लिए इनको भी इलाज की आवश्यकता होती है । साथ ही साथ समाज की सहानुभूति, आत्मीयता और प्रेम की इनको भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी सामाजिक प्राणी होते हैं । हमने उस भाव को देखा है । हमने देखा है कि जब हमारे घरों में कोई शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य के अवसर पर बधाई देने के लिए ये उभयलिंगी लोग हमारे घरों में आते हैं । जब शादी होती है तो बधाई देने आते हैं । जब घर में बेटा होता है तो नाचते हुए बधाइयां देने आते हैं ।…(व्यवधान) मैं एक प्रसंग का यहां उल्लेख करना चाहता हूं । एक स्थान पर एक घर में ये उभयलिंगी लोग ग्रुप के साथ बधाइयां देने पहुंचे, लेकिन वहां बेटी हुई थी । जब वे उस घर पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारे घर बेटा नहीं हुआ है तो हमें किस बात की बधाई देने आए हैं । उन्होंने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया । उस बच्ची के बड़े होने के बाद उसकी शादी की जिम्मेदारी उन्होंने ली । उस बेटी को पढ़ाने और शादी करने का काम हमारे उभयलिंगी लोगों के द्वारा किया गया ।…(व्यवधान) यह उदाहरण इस बात को बताता है कि इनके अंदर भी दिल होता है, ये भी सामाजिक प्राणी होते हैं । हमने ऐसे बहुत सारे स्थान देखे हैं, जहां अनाथ बच्चियों की शिक्षा-दीक्षा और संस्कार इत्यादि कामों को आगे बढ़ाकर करने की जिम्मेदारी को इन लोगों के द्वारा पूरा किया गया है । नवरात्रि के अवसर पर ये लोग अपने घरों में व्रत रखने का काम करते हैं । रमजान के अवसर पर रोजे रखने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है…(व्यवधान) हमने यह भी देखा है कि जब पाकिस्तान के साथ हमारे देश का युद्ध हुआ तो उभयलिंगी लोग चादर और झंडा लेकर मंदिर और मजार पर गए ताकि हमारा देश विजयी हो, हमारे देश का सम्मान आगे बढ़े । इनके अंदर सामाजिकता का भाव देखने में आता है ।…(व्यवधान) इनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव देखने में आता है । ऐसे लोगों के प्रति समाज के देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वह नजरिया सामाजिकता का होना चाहिए, सामाजिक समरसता का होना चाहिए । …(व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय थावर चंद गहलोत जी ने इसी भाव को ध्यान में रखकर सर्वसमाज को साथ में लेकर आगे बढ़ते जाना है । हमारे समाज के किसी वर्ग का कोई व्यक्ति इस विकास की दौड़ में वंचित न रहने पाए।…(व्यवधान) मैं देश के धर्मगुरुओं से आह्वान करना चाहता हूं । हमारे धर्मगुरुओं द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से इनके प्रति हर प्रकार का भेदभाव समाप्त करके समाज की मुख्यधारा में इनको साथ लेकर चलने का आह्वान यदि किया जाएगा तो इससे समाज में एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा ।…(व्यवधान) मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विकास की दौड़ में इनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा जो कौशल विकास केन्द्र चलाए जा रहे हैं, इनके माध्यम से इन लोगों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की जानी चाहिए ताकि इनको रोजगार के अवसर मिल सकें ।…(व्यवधान)

इसके साथ-साथ सेना और पुलिस में इनको स्थान प्रदान करना चाहिए ताकि ये लोग आत्मनिर्भर होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें ।…(व्यवधान) जिस तरह से हम भूमिहीन लोगों को जमीन देकर कृषि करने के लिए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, ऐसे ही हमारे उभयलिंगी लोग, जो कृषि कार्य करना चाहते हैं, उनको शासन के द्वारा भूमि उपलब्ध करवायी जाए ताकि वे जीविकोपार्जन के लिए आत्मनिर्भर बन सकें ।…(व्यवधान) इसके साथ ही साथ प्रत्येक जिला केन्द्रों में इनकी मदद करने के लिए एकल खिड़की बनाई जानी चाहिए । उस एकल खिड़की के माध्यम से इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाकी समस्याओं के निराकरण के लिए सहायता देने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । …(व्यवधान)

         महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे उभयलिंगी लोग हम और आपसे किसी प्रकार से अलग नहीं होते हैं । बचपन में जब किसी घर में इस तरह का बच्चा पैदा होता है तो मां-बाप उसको कहीं छोड़ आते हैं या फेंक देते हैं ।…(व्यवधान) जबकि उस बच्चे का कोई दोष नहीं होता है, यह हमारे समाज की रचना है । मां-बाप के अंदर भी ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का भाव जागृत हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करने के लिए यह जो बिल लाया गया है, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं- “वह अपना गम भूल जाता है और औरों को हंसाता है।”…(व्यवधान)

         आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को और आदरणीय मंत्री जी को एक बार पुन: धन्यवाद देते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद । …(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष : श्री कल्याण बनर्जी ।

…( व्यवधान)

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, I am supporting the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय कल्याण बनर्जी जी को बोलने दीजिए । सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी जी बोलिए ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I have one request to make to you, before I go into the merits of this Bill. …(Interruptions) Since the House is not in order, let the Kashmir issue be discussed first and then let us discuss this Bill. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप लोग अपने-अपने स्थानों पर विराजें । माननीय कल्याण बनर्जी जी, सीनियर एडवोकेट बोल रहे हैं ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Let the Kashmir issue be discussed first. …(Interruptions) Since the agitation is centred around the Kashmir issue, let the Kashmir issue be discussed first. This is my request to you, Sir. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप केवल विधेयक पर बोलें ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : Let the Kashmir issue be discussed first. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: No. …(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : The House is not in order; I cannot speak on. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं, आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर विराजिए ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE : How can I speak, Sir? Let the Kashmir issue be discussed. …(Interruptions)

HON. SPEAKER: No. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. (प्रो.)किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी जी ।

…( व्यवधान)

   

डॉ. (प्रो.)किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । …(व्यवधान)

         अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी सरकार और हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । हमारे मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी और एमओएस का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हाशिये पर चले गए लोगों के लिए यह बिल सदन में लेकर आए हैं।…(व्यवधान)

महोदय, मैं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक ऐसा समुदाय है, जो न तो नारी में गिना जाता है और न ही पुरुषों में गिना जाता है । उनकी एक अन्य जाति होती है । उनकी समाज में जो पहचान है, वह एक तरह से बहुत उपेक्षित होते हैं । ऐसे लोगों के कल्याण के लिए आज इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं हमारी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । आज जो लोग सदन के वेल में खड़े हैं, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि आपके इसी रवैये की वजह से वर्ष 2019 के चुनाव में लोगों ने आपको हाशिये पर रख दिया है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जिसने लोगों के लिए कार्य किया है, गांवों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है, जो वनवासियों और दलितों के लिए किया है, ओबीसी और महिलाओं के लिए किया है, इसी वजह से आज इस सदन में 303सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है । जहां तक एनडीए का सवाल है, दो तिहाई बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है । मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसी सरकार है, हमारे एक ऐसे नेतागण हैं, जो दृढ़ पॉलिटिकल विल रखते हैं । आज कैबिनेट ने जो फैसला किया है, मैं उस फैसले के लिए भी उनको बधाई देता हूं ।…(व्यवधान)

         अध्यक्ष महोदय, मैं पेशे से डाक्टर हूं और मैं उन लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । वे लोग बहिष्कृत होते हैं । I was a Professor of Surgery in medical college. मेरा प्राइवेट नर्सिंग होम था । मेरे प्राइवेट नर्सिंग होम में कई तरह के गरीब लोग आते थे । मेरे यहां एक दिन एक किन्नर आया था । मुझे उनका नाम अभी भी याद है, उनका नाम शंकरलाल था । उनके पेशाब में रुकावट हो गई थी । उनको रिटेन्शन ऑफ यूरिन हुआ था, तब वह मेरे अस्पताल में आए थे । मैंने उस वक्त Suprapubic cystostomy करके उनको राहत दिलाई थी । उनको क्या होता है कि जब उनके एक्सटर्नल आर्गन को काट दिया जाता है, उसकी वजह से उनका जो यूरिथ्रल होल होता है, जो पेशाब करने का होल है, वह छोटा हो जाता है । उसकी वजह से उनको रिटेन्शन ऑफ यूरिन हो जाता है । मैंने उनकी यूरेथ्रोप्लास्टी की थी । मैंने उनकी यूरेथ्रोप्लास्टी करने के बाद उनको सफलतापूर्वक डिस्चार्ज किया था ।

         अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद मेरे अस्पताल में कई सारे किन्नर लोग इस प्रकार की बीमारी लेकर आए थे और उनकी कतारें लग गई थीं । मुझे लगा कि मेरे छोटे से अस्पताल में इतने सारे लोगों का इलाज मैं कैसे कर पाऊंगा । At that time, I was a Professor in a teaching wing of Vadilal Sarabhai Hospital and Medical College in Ahmedabad. मैंने उनको वहां पर सर्जरी के लिए भर्ती किया था । मैंने उनको मेल वार्ड में भर्ती किया था । मैं जब दूसरे दिन राउंड के लिए गया, तो कई सारे मेल मरीज मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे । उन्होंने मुझसे विनती की थी कि उनको हमारे मेल वार्ड से हटाकर किसी अन्य महिला वार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाए । मैंने उनको महिला वार्ड में ट्रांसफर कर दिया । लेकिन दूसरे दिन महिला मरीजों की भी कतार लग गई और उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे गुहार कि की उनको किसी अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उनके प्रति जो उपेक्षा होती है, उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वह हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा होती है । उनको जिस प्रकार से किन्नर बनाया जाता है, मुझे वह जानने कि जिज्ञासा हुई और मैं उस जगह पर गया था, जहां पर उनको किन्नर बनाया जाता है । हमारे यहां उनको भुआ बोलते हैं । वह उनको शराब पिलाते हैं । उनको ज्यादा शराब पिलाई जाती है और वह खुद भी पीते हैं । उनके एक्सटर्नल आर्गन को बहुत ही बुरी तरह से काटा जाता है । इसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है । जब उनको स्ट्रिक्चर होता है, उनके यूरिन का पैसेज जो एडिक्वेट नहीं होता है, वह अपने कमर पर एक धागा बांधते हैं और एक छोटा-सा लेड का टुकड़ा रखते हैं । वह अपने सलाइवा…(व्यवधान) की वजह से उसको डाइलूट करते हैं । ऐसी दयाजनक स्थिति में हमारे किन्नर लोग जीते हैं ।

मैं अपनी सरकार का, खास कर नरेन्द्र मोदी जी और थावर चंद गहलोत जी का हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इस लोकतंत्र के मंदिर में हमारी सरकार इस बिल को लेकर आई है ।…(व्यवधान) वैसे तो यह बिल पिछली लोक सभा ने पारित किया था और उसको राज्य सभा में भेजा था, मगर वर्ष 2019 के चुनाव के वक्त लोक सभा डिजॉल्व होने की वजह से दोबारा इस बिल को यहाँ लाना पड़ा है ।…(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय ने भी 15.04.2014 को नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर दिया था और ऐसे लोगों के लिए एक अलग प्रकार का प्रावधान करने के लिए कहा था ।…(व्यवधान)

         स्पीकर महोदय, हमारा संविधान भी कहता है कि संविधान के अर्टिकल 14 के अनुसार सभी लोगों को समानता का दर्जा दिया गया है ।…(व्यवधान) हमारी सरकार किन्नर भाइयों के लिए, किन्नर लोगों के लिए इस बिल को लेकर आई है, मैं इसका स्वागत करता हूँ ।…(व्यवधान) इसके लिए तृतीय लिंग का प्रावधान किया है । यह बिल का उद्देश्य है । उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करना, उनका डेफिनिशन करना, यह इस बिल का उद्देश्य है ।…(व्यवधान) दूसरा उद्देश्य है- डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करना । तीसरा उद्देश्य है- उभयलिंगी व्यक्ति को उसी रूप में मान्यता दी जाए, जो उनकी लिंग की पहचान हो । उनकी जो पहचान है, उसी प्रकार से उसको मान्यता दी जानी चाहिए, यह बिल का एक बड़ा प्रावधान है ।…(व्यवधान) इस बिल का और भी प्रावधान है कि उभयलिंगी व्यक्तियों को पहचान-पत्र दिया जाए । उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए ताकि वे निश्चित हो सकें कि वे उभयलिंगी हैं ।…(व्यवधान) उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन में भी डिस्क्रिमिनेशन न हो, उसको हमें देखना चाहिए । यह भी बिल का एक बड़ा उद्देश्य है ।…(व्यवधान) सभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसे उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए ग्रीवेंसेस ऑफ रिड्रेसल मेकेनिज़्म को स्थापित करना, यह भी इस बिल का उद्देश्य है । नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसेजेंडर पर्सन की स्थापना करना, यह भी इस बिल का उद्देश्य है और इसका उल्लंघन करने पर कड़े से कड़ा दंड देने की जरूरत है ।…(व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम उभयलिंगी का इतिहास देखें तो महाभारत में शिखंडी और वनवास के वक्त अर्जुन ने भी वहाँ किन्नर का रोल किया था । इनका इतना बड़ा इतिहास है ।…(व्यवधान) मैं आपके समक्ष उनके कुछ सुखद उदाहरण भी पेश करना चाहता हूं । हैदराबाद की बहन शबनम पहली एमएलए किन्नर बनीं । छत्तीसगढ़ की मधु किन्नर, छत्तीसगढ़ की मेयर बनीं । देश  की  पहली ब्यूटी क्वीन का खिताब जीतने वाली  वीणा  सेन्द्रे   छत्तीसगढ़  से  थीं ।…(व्यवधान) केरल में ट्रांसजेंडर के लिए जी-टैक्सी का निर्माण किया गया है, उसकी ओनरशिप किन्नरों की रहती है, जिसका मालिक ट्रांसजेंडर होता है । चेन्नई की के. पृथिका, जो देश की पहली पुलिस सब-इसंपेक्टर बनी और गंगा कुमारी राजस्थान से है, वह पुलिस कॉन्स्टेबल बनीं ।…(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनमें वह क्षमता है कि वह देश की मुख्यधारा में भी आ सकें, ऐसी उनमें बहुत क्षमता है ।…(व्यवधान) इस क्षमता को उजागर करने के लिए, इस क्षमता को बाहर लाने के लिए नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने निश्चिय किया है, इसके लिए मैं मोदी जी की सरकार का और हमारे विद्वान मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी का हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ ।…(व्यवधान)

मैं समझता हूँ कि इनकी समस्याएँ बहुत हैं । मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि उनको जो किन्नर बनाने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया अवैज्ञानिक प्रक्रिया है ।…(व्यवधान) मैं सरकार से गुहार करना चाहता हूं कि अगर उनकी जो किन्नर बनने की प्रक्रिया है, वह किसी हॉस्पिटल में सर्विकल सर्जरी के माध्यम से की जाए ताकि उनको कोई दिक्कत न हो और सर्जरी के जरिये उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वह करना चाहिए ।…(व्यवधान) आज किन्नर व्यक्तियों के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है ।…(व्यवधान) मैं आपसे माँग करता हूँ कि शिक्षा संस्थानों में उनका दाखिला किया जाए ।

उनका ऐडमिशन किया जाए ।…(व्यवधान) उनको शिक्षा का प्रावधान दिया जाए।…(व्यवधान) उनको रोजगार का अवसर दिया जाए ।…(व्यवधान) उनके लिए सभी चीजों का प्रावधान किया जाए ताकि वे मुख्यधारा के अंदर, लोगों के बीच में आकर खड़े हो सकें।…(व्यवधान) मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर इन लोगों के प्रति कोई उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए ।…(व्यवधान) यह एक जन-आन्दोलन होना चाहिए।…(व्यवधान) मुझे अपने प्रधान मंत्री जी पर फख्र है कि जो वे बात लेकर आए हैं, पूरे लोगों ने, पूरे देश ने उनकी बात उठा ली है ।…(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि किन्नरों के लिए हम जो यह बिल लेकर आए हैं, यह हम उनके कल्याण का बिल लेकर आए हैं ।…(व्यवधान) समाज के सभी वर्गों के लोग, सम्प्रदाय से ऊपर उठकर, जाति-धर्म से ऊपर उठकर हम उनको अपना लें ।…(व्यवधान) हम उन्हें मुख्यधारा में शामिल करें ।…(व्यवधान) मैं एक बार फिर इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ ।…(व्यवधान) आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ।…(व्यवधान) धन्यवाद ।…(व्यवधान)

     

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, आपने मुझे उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार का संरक्षण) विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।…(व्यवधान)

         महोदय, हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है।…(व्यवधान) संविधान के अनुच्छेद 14ए, अनुच्छेद 15 का खंड 1 और 2, अनुच्छेद 16 का खंड 2 एवं अनुच्छेद 19 का खंड 1 और उपखंड (क) सभी तरह से व्यक्तियों और नागरिकों में कोई भेदभाव की अनुमति नहीं देता है ।…(व्यवधान) फिर भी हमारे समाज में उभयलिंगी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव आज भी हो रहा है ।…(व्यवधान) उन्हें शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाती है ।…(व्यवधान) अभी भी उन्हें समानता का रूप नहीं दिया जा रहा है ।…(व्यवधान) आज भी उनमें बेरोजगारी है ।…(व्यवधान) उन्हें चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती है।…(व्यवधान) ये सारी चीजें आज भी जारी हैं ।…(व्यवधान) तृतीय लिंग के रूप में इस समुदाय के व्यक्तियों को मान्यता देने का निर्देश दिया जा चुका है ।…(व्यवधान) उभयलिंगी व्यक्ति को अपने जीवन-यापन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।…(व्यवधान)

         महोदय, इतना ही नहीं, उन्हें भीख मांगने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है ।…(व्यवधान) उन्हें एक ग्रुप बनाकर अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है ।…(व्यवधान) उन्हें समाज में अन्य लोगों के साथ रहने भी नहीं दिया जाता है ।…(व्यवधान) इस प्रकार से जन्म लेने वाले बच्चों के माँ-बाप का भी तिरस्कार किया जाता है ।…(व्यवधान) जो माँ-बाप या परिवार इसे उजागर नहीं होने देना चाहते हैं, उसे भी सामाजिक बहिष्कार एवं भेदभाव का सामना करना पड़ता है।…(व्यवधान)

         महोदय, उभयलिंगी व्यक्तियों को आत्म-हत्याएं करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।…(व्यवधान) इन्हें तो अपने लिंग की पहचान साबित करने में लगभग 10 साल से भी अधिक का समय लग जाता है ।…(व्यवधान) इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए भी कुछ लोगों ने काफी संघर्ष किया है और आगे बढ़ने का काम किया है ।…(व्यवधान) ऐसे कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए भी आगे आए हैं ।…(व्यवधान) वे जनप्रतिनिधि भी बने हैं ।…(व्यवधान) इस समुदाय के लोगों के लिए हक की लड़ाई सड़क से सदन तक पहुँचाने का काम कई जनप्रतिनिधियों ने किया है।…(व्यवधान) मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ ।…(व्यवधान) आज सदन में उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकार के संरक्षण के लिए पुन: विधेयक लाया गया है ।…(व्यवधान) इस कानून में उक्त व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने, उनके साथ कोई भी भेदभाव समाप्त करने, सरकार द्वारा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपाय करने, उनके उत्तरदायित्वों की स्थापना करने, उनको शिक्षा के समान अवसर पैदा करने, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के समुचित अधिकार देने, उनके लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने, शिकायत केन्द्रों की स्थापना करने एवं विरुद्ध में काम करने वालों को दण्डित करने आदि का प्रावधान किया गया है ।…(व्यवधान)

मेरा सुझाव होगा कि इस समुदाय के लोगों को राजगार के समान अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे उन्हें भटकने की जरूरत न पड़े ।…(व्यवधान) उन्हें भीख मांगने की आवश्यकता न पड़े।…(व्यवधान) कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित हो, जिससे इस समाज के लोगों को समुचित पेंशन की व्यवस्था हो ।…(व्यवधान) इन लोगों को भी समाज में समानता का पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हो।…(व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी जदयू की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ ।…(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद ।…(व्यवधान)                                                   

   

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी):महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।…(व्यवधान)

         महोदय, मैं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार का संरक्षण) विधेयक-2019का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।…(व्यवधान) हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है ।…(व्यवधान) यह सरकार जाति, धर्म और प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए उचित शिक्षा, उचित चिकित्सा और उनके रोजगार के संसाधनों के साथ-साथ उनका जीवन अच्छा और सरल बने, इसके लिए प्रयासरत है।…(व्यवधान) जिस तरह से हमारे समाज का वातावरण है, जहाँ पुरुष और महिला के सिवाय जो तीसरे लोग होते हैं, जिन्हें उभयलिंगी/ट्रांसजेंडर कहते हैं ।…(व्यवधान) ये जो लोग होते हैं, इनको घर से लेकर समाज तक लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता था ।…(व्यवधान) हमारी सरकार जिस तरह से दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगों के अधिकारों के लिए अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 2016 लेकर आई थी, उसी तरह से हम यह चाहते हैं कि जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई-बहन हैं, उनको भी पूर्ण तरह से एक अधिकार मिले ।…(व्यवधान) उनके अधिकारों का संरक्षण हो ।…(व्यवधान)

         महोदय, जिस तरह से मैंने कहा कि हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार होने के नाते हमारा जहाँ यह प्रयास है कि हम अपने देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों, सभी समुदायों को उचित संरक्षण देते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करें,…(व्यवधान) वहीं मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इससे पहले की सरकार थी, वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक, उसमें भी हम यह विधेयक लेकर आए थे ।…(व्यवधान) हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को समान सुरक्षा की गारंटी देता है, उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान देता है ।…(व्यवधान) अनुच्छेद 15 के खंड 1 और खंड 2और अनुच्छेद 16 का खंड 2 में अभिव्यक्ति के उल्लंघन और निर्बंधन के साथ लिंग संबंधी भेदभाव न हो, ऐसी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ।…(व्यवधान) अनुच्छेद 19 के खंड 1 में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है ।…(व्यवधान) इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल, 2014 को एक आदेश दिया था, जिसमें हमने देखा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उभयलिंगी समुदाय के लिए और उनके कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए सीधे-सीधे निर्देशित किया गया था।…(व्यवधान) हमारी सरकार अनुच्छेद 117 के अंतर्गत यह प्रावधान लेकर आई है, जिसमें उभयलिंगी व्यक्तियों को परिभाषित करने के साथ-साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं ।…(व्यवधान) उन प्रावधानों के माध्यम से हम 27 नई ऐसी यहाँ पर उनके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए इसे लेकर आए हैं ।…(व्यवधान) माननीय राष्ट्रपति जी की अनुशंसा के आधार पर आज यह अधिनियम हम यहाँ पर लेकर आए हैं।…(व्यवधान) इससे पूर्व वर्ष 2016 में भी लोक सभा में हम इस अधिनियम को लेकर आए थे, जिसकी जाँच के लिए एक विशेष कमेटी बनी और उनकी सिफारिशों को भी सम्मिलित करते हुए हम लोगों ने इस अधिनियम को वर्ष 2018 में, 17 दिसंबर, 2018 को लोक सभा में पारित कर दिया था ।…(व्यवधान) लेकिन लोक सभा व्यपगत होने के कारण, उस समय चुनाव आ गए, राज्य सभा में यह अधिनियम पारित नहीं हो पाया ।…(व्यवधान) उसकी वजह से यह पुन: लोक सभा में लाया गया है ।…(व्यवधान)

लोक सभा में इसे पारित करके अपने उभयलिंगी भाई-बहनों को, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उन्हें समान अधिकार देने के लिए हम काम कर रहे हैं ।…(व्यवधान) समाज में हमने देखा है कि उनके जन्म से लेकर उनकी शिक्षा के लिए उन्हें स्कूल जाना हो तो घर में ही उनका विरोध प्रारम्भ हो जाता है ।…(व्यवधान) घर में पड़ोसी और आस-पड़ोस के लोग जिस तरह से उस परिवार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसके कारण परिवार के लोग भी बहुत ही जल्दी ऐसे बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अपने घर से निष्कासित कर देते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि उन बच्चों की न तो उचित शिक्षा हो पाती थी और न ही उनका ठीक ढंग से पालन-पोषण हो पाता था ।…(व्यवधान) जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं।…(व्यवधान) उन्हें रोजगार से इसलिए वंचित कर दिया जाता है कि वे ट्रांसजेंडर श्रेणी में आते हैं।…(व्यवधान) उन्हें रोजगार का समान अवसर भी नहीं मिलता है ।…(व्यवधान) हमारी सरकार, जैसा मैंने कहा कि यह एक संवेदनशील सरकार है और इस सरकार ने इस बात को बहुत ही शिद्दत से महसूस किया है ।…(व्यवधान) उभयलिंगी बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस अधिनियम के माध्यम से हमने शक्तियां उपलब्ध कराने का काम किया है ।…(व्यवधान)

         माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस अधिनियम के माध्यम से 27 ऐसे प्रावधान किए हैं, जिनके द्वारा केन्द्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाईं जाती हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ, बिना भेद-भाव के ट्रांसजेंडर्स को मिल सके ।…(व्यवधान) इसके अलावा, अन्य विधियों में, उनके जो भी कानूनी अधिकार हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए भी हम लोगों ने उन्हें अधिकार दिए हैं।…(व्यवधान) इसके साथ ही साथ, उनकी मदद के लिए यदि सद्भावपूर्वक इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, तो उस कार्रवाई को करने में यदि कोई कठिनाई आती है या कोई प्रावधान भी होता है, उसको भी संरक्षण देने की व्यवस्था हमारे सरकार ने की है ।…(व्यवधान) ‘समुचित सरकार और समुचित अधिनियम’ ऐसी अधिसूचना बनाकर पूर्वगामी शक्तियों के आधार पर ट्रांसजेंडर्स के हितों के संरक्षण के लिए हम लोगों ने काम किया है ।…(व्यवधान)

महोदय, हमारी सरकार ने उभयलिंगी लोगों के अधिकारों की सुरक्ष के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् बनाने का भी निर्णय लिया है ।…(व्यवधान) इसके संबंध में, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए नीतियां, कार्यक्रम, विधान और परियोजनाएं तैयार करने का काम हमारी राष्ट्रीय परिषद् करेगी । इसके अध्यक्ष हमारे माननीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री होंगे और इसके उपाध्यक्ष हमारे राज्य मंत्री होंगे ।…(व्यवधान) इसके साथ-साथ हमारी जो परिषद् है, इसे इतनी शक्तियां दी गईं हैं कि इसके आधार पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार संबंधी जो व्याधियां आती हैं, उन नियमों और कानूनों में समय-समय पर परिवर्तन करके उभयलिंगी लोगों के अधिकारों का संरक्षण इस अधिनियम के द्वारा किया जा सके, इसके लिए हमने प्रावधान किए हैं ।…(व्यवधान) साथ ही साथ, जो उभयलिंगी लोग होते हैं, उन्हें बहुत से लोग चिढ़ाने का काम करते हैं ।…(व्यवधान) उनके खिलाफ ऐसे जुमले कहते हैं, जिनसे उनका अपमान होता है ।…(व्यवधान) कई बार उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी होती हैं ।…(व्यवधान) वे सामान्य रूप से जो काम कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकने के भी अपराध किए जाते हैं ।…(व्यवधान) ऐसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में लाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया है।…(व्यवधान) साथ ही साथ, हमारी सरकार ने, जो राष्ट्रीय परिषद् बनेगी, उसको यह भी अधिकार दिया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, विधि मंत्रालय आदि ऐसे सभी मंत्रालयों से वह अपना समायोजन करेगी।…(व्यवधान) उसको अन्यान्य अधिकार, जो इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित होते हैं, उन्हें भी रोकने का काम इस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा ।…(व्यवधान) साथ ही साथ, हमने इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की है कि उन्हें निवास का अधिकार दिया जाए ।…(व्यवधान) जहां वे चाहते हैं, उन्हें वहां रहने का अधिकार दिया जाए ।…(व्यवधान) यह नहीं कि उन्हें गांव से निकाल दें, घर से निकाल दें, समाज से निष्कासित करें, ऐसी सभी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा ।…(व्यवधान) ट्रांसजेंडर लोग जब और जहां चाहेंगे, वहां उन्हें निवास करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होगा।…(व्यवधान) वे समाज में रह सकेंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, ऐसी व्यवस्था भी हम लोगों ने इस अधिनियम के माध्यम से की हैं ।…(व्यवधान) शैक्षणिक संस्थाएं और रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं, इस कारण कि वे उभयलिंगी हैं, उनमें उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से या उनमें ऐसी योग्यता है कि वे किसी नौकरी के लायक हैं तो उन्हें इससे रोका नहीं जा सकेगा।…(व्यवधान) इसके साथ ही अगर वे स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उन रोजगारों के लिए भी उन्हें पूरा अवसर, जो भी सरकार की योजनाएं होंगी और उनके कानून होंगे, उनके अनुसार उन्हें वह दिया जाएगा ।…(व्यवधान)

साथ ही साथ अगर उभयलिंगी लोग अपना प्रमाण-पत्र मांगते हैं, तो उनको प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था भी इस अधिनियम के द्वारा की गई है । …(व्यवधान) इसमें जिला के जो जिला मस्ट्रिेट होंगे, उनके सामने आवेदन करने के बाद हमारे ट्रांसजेंडर लोगों की एक जांच होगी ।…(व्यवधान) इसके लिए एक सिस्टम है, तीन लोगों की एक कमेटी है ।…(व्यवधान) उस कमेटी के द्वारा उनको प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा । इसके साथ ही एक बड़ा प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया । …(व्यवधान) अगर कोई ट्रांसजेंडर भाई-बहन अपने लिंग का परिवर्तन कराता है, तो उसको यह अधिकार होगा…(व्यवधान) इस अधिकार के द्वारा यदि वे पुरुष या महिला में परिवर्तित हो जाते हैं, उसके बाद अगर वे चाहेंगे, तो उनके प्रमाण-पत्र को पुन: संशोधित किया जाएगा । …(व्यवधान) एक मेडिकल जांच के बाद, जिस श्रेणी में वे आए हैं, चाहे वे श्रेणी पुरुष के हों या महिला के हों, उसी श्रेणी का प्रमाण-पत्र उनको देने का काम इस अधिनियम के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा । …(व्यवधान) साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी, चाहे वह आवास संबंधित हो या पेंशन आदि से संबंधित योजना हो, उन सभी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी ट्रांसजेंडर लोगों को देने का काम हमारी सरकार करेगी ।…(व्यवधान)

         अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोगों ने यह प्रयास किया है, जहां यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, वहीं हमारे जो भाई यहां वेल में मौजूद हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा कर रहे हैं ।…(व्यवधान) आज धारा 370 को समाप्त करने की बात हो रही है । इसके विरोध के कारण वे आज वेल में खड़े हैं ।…(व्यवधान) मैं आप से यही कहना चाह रहा था ।…(व्यवधान) मैं इस अधिनियम का समर्थन करते हुए दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं । हमारे जो ट्रांसजेंडर भाई-बहन हैं, उनके विरुद्ध अपराधों में अधिकतम सजा दो वर्ष की है ।…(व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से सामान्य लोगों को सजा दी जाती थी, वैसी सजा उनको भी देने का प्रावधान किया जाए ।…(व्यवधान) साथ ही साथ जो दिव्यांग व्यक्ति थे, हम वर्ष 2016 में अशक्त व्यक्तियों के अधिकार के लिए अधिनियम लेकर लाए थे ।…(व्यवधान)

         अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस दिव्यांग अधिनियम को भी इसमें शामिल किया जाए । उसमें जो अधिकार दिव्यांगों को प्राप्त है, वह अधिकार भी ट्रांसजेंडरों को देने का काम हमारी सरकार करे । इसके साथ ही साथ अशक्त व्यक्ति अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग की श्रेणी में भी इनको शामिल किया जाए।…(व्यवधान) दिव्यांगों के लिए हमने नौकरी और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान किया है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि ट्रांसजेंडर लोगों को भी रोजगार और नौकरी में दिव्यांग व्यक्तियों की तरह आरक्षण देने का काम हमारी सरकार करे ।…(व्यवधान) साथ ही साथ जिस तरह से हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के लिए अधिनियम लाकर उनके हितों की रक्षा करने के लिए काम किया है ।…(व्यवधान) हमारा वर्ष 2022 का जो नए भारत का संकल्प है, न्यू इंडिया कंसेप्ट है, जिसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति को घर, शौचालय, बिजली, गैस और रोजगार उपलब्ध कराने का काम करने जा रहे हैं,…(व्यवधान) मैं चाहता हूं कि सरकार उसी तरह से ट्रांसजेंडरों को भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए । जिनके पास घर नहीं है, उनको घर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम सरकार द्वारा किया जाए । …(व्यवधान) निश्चित रूप से यह बिल बहुत ही अच्छा बिल है । यह हमारे ट्रांसजेंडर भाई-बहनों के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लेकर आएगा ।…(व्यवधान) आज समाज में ट्रांसजेंडर लोगों को हम लोग भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं । घर से लेकर समाज और स्कूल से लेकर रोजगार के स्थानों पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था ।…(व्यवधान) ट्रांसजेंडर होने के नाते उनके पास कोई अधिकार नहीं था । हमारी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि घर-परिवार से लेकर समाज के अन्य स्थानों पर भी उनको संरक्षण देने का काम इस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा । …(व्यवधान) उसके साथ-साथ उनको उचित शिक्षा मिल सके, जितना वह पढ़ना चाहे, जितनी उनमें योग्यता हो, उसके अनुसार उनको रोजगार मिले । वे समाज की मुख्यधारा में आएं ।…(व्यवधान) उनकी जो योग्यता या क्षमता है, उसका लाभ राष्ट्र के निर्माण में हो । इन सारी बातों को लेकर हमारी सरकार यह अधिनियम लाई है ।…(व्यवधान) निश्चित रूप से इसका स्वागत होगा । हम सभी इस अधिनियम का समर्थन करें । इसके लिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है । मैं आप सभी से पुन: अनुरोध करते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूं और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती  :   उपस्थित नहीं ।

डॉ. संजय जायसवाल ।

…( व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक इम्‍पॉर्टेंट बिल, दी ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल, 2019 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।…(व्यवधान) आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है।…(व्यवधान) आज हम लोग 70 साल की सारी गलतियों को ठीक कर रहे हैं । …(व्यवधान) हमारे संविधान में पुरुषों को अधिकार दिए गए, स्त्रियों को अधिकार दिए गए, लेकिन उभयलिंगियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया । …(व्यवधान) मैं आभारी हूं कि संविधान में जो केवल पुरुष और स्त्री के तौर पर व्याख्या हुई थी, आज हमारी सरकार ने उभयलिंगियों को सारे अधिकार देकर के, जो 72 साल की देश की गलती थी, उसको सुधारने का काम आज यह लोक सभा कर रही है।…(व्यवधान) मैं कांग्रेस मित्रों का भी आभारी हूं कि वे सब वेल में होने के बावजूद भी पूरा का पूरा समर्थन कर रहे हैं । …(व्यवधान) वेल में रहने के बावजूद भी मेरे सारे वक्तव्य पर जिस तरह से ये इतनी जोर से तालियां पीट रहे हैं, यह बताता है कि इनका पूरा समर्थन इस बिल के साथ है।…(व्यवधान) इसके लिए मैं कांग्रेस मित्रों का भी आभारी हूं ।…(व्यवधान) मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो भी 1947 की गलतियां हुई हैं, वे सब इस लोक सभा में हम आज ठीक कर रहे हैं।…(व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी का और उनके राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया जी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि ये एक ऐसा कानून लाए हैं, जिसकी जरूरत इस देश को पिछले 72 सालों से थी । …(व्यवधान) चाहे वह हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, चाहे वह मुस्लिम माइनोरिटी एक्ट हो, कहीं भी हमारे देश में उभयलिंगियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी । …(व्यवधान) लेकिन आज यह देश उनके अधिकार के प्रति भी जागरूक होकर उनको इनसाफ दिलाने का एक ईमानदार प्रयास कर रहा है ।…(व्यवधान) इसके लिए मैं पूरी की पूरी लोक सभा को बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।…(व्यवधान)

आज एक ऐतिहासिक दिन है ।…(व्यवधान) पूरे विश्व में बहुत सारे देशों में उभयलिंगियों के अपने अधिकार हैं, लेकिन आज तक वे अधिकार हमारे देश में नहीं मिल पाए थे ।…(व्यवधान) हमारे यहां यह परिभाषित ही नहीं था कि उभयलिंगी की डेफिनिशन क्या होगी?…(व्यवधान) आज हमारी सरकार इसकी डेफिनिशन को कह रही है । …(व्यवधान) यह केवल उनकी व्याख्या ही नहीं कर रही है, बल्कि उनको यह अधिकार भी दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनको अलग से सर्टिफिकेट मिल सके ।…(व्यवधान) वह सर्टिफिकेट सीएमओ और सोशल वेलफेयर देगा । …(व्यवधान) हमारी सरकार इस बात के लिए बहुत संवेदनशील है । …(व्यवधान) आप कहेंगे तो लंच के बाद मैं बोल लूंगा । …(व्यवधान) सरकार बहुत संवेदनशील है कि उभयलिंगियों की परिभाषा कैसी होनी चाहिए और इसीलिए हमारी सरकार ने सोशल वेलफेयर अधिकारी और सीएमओ को अधिकार दिया ।…(व्यवधान) पर इस संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा है कि अलग से अगर वे चाहें, तभी यह सर्टिफिकेट लें और इसके लिए किसी भी तरह का फोर्स उन पर नहीं होना चाहिए ।…(व्यवधान)

इसके अलावा उनको अब रहने का भी अधिकार मिल रहा है, राइट ऑफ रेजीडेंस मिल रहा है ।…(व्यवधान) अभी तक उनको यह अधिकार नहीं था ।…(व्यवधान) उनके घर में कोई डिसक्रिमिनेशन कर देते थे, बहुत सारे बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ले जाया जाता था, तो कहीं माता-पिता स्वयं छोड़ देते थे ।…(व्यवधान) आज उस तरह का कोई डिसक्रिमिनेशन इन उभयलिंगियों के साथ नहीं कर सकता है ।…(व्यवधान)

इसके अलावा उनको रोजगार में भी सुविधा मिले, इसका सारा ध्यान यह सरकार रख रही है । …(व्यवधान) रोजगार और शिक्षा की सुविधा उनको मिले ।…(व्यवधान) खास कर हमारे डॉ. किरीटभाई सोलंकी बता रहे थे कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में उनके साथ डिसक्रिमिनेशन होता था ।…(व्यवधान)    

13.00 hrs मैं सरकार का आभारी हूं कि सारे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया है । केंद्र सरकार ने स्वयं और राज्य सरकारों ने भी तय किया है, चाहे स्क्लि डेवलपमेंट का क्षेत्र हो या वोकेशनल ट्रेनिंग का क्षेत्र हो, सभी जगह अलग से रिजर्वेशन हो ।

         मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस मुख्य बिल पर बोलने का मौका दिया और 70 साल की नाइंसाफी को दूर किया ।

 

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

13.01 hrs The Lok Sabha then adjouned for lunch till Fourteen of the Clock.

 

14.02 hrs The Lok Sabha reassembled after lunch at Two Minutes past Fourteen of the Clock   (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair) श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम,क्या हम लोग एडजर्नमेंट मोशन उठा सकते हैं । 

माननीय सभापति: अभी नहीं, अभी हाउस का बिजनेस चल रहा है ।

…( व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जा रही है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति :अधीर जी, ऐसा नहीं है ।

…( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, माननीय रक्षा मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं । हम तो उस समय भी तैयार थे । …(व्यवधान) आप लोग वैल छोड़ना नहीं चाह रहे थे । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप तैयार थे, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया था । …(व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam, we have also given notice of an Adjournment Motion. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Mr. Baalu, right now, the Business of the House is already started, the Transgender Bill needs to be passed.  The hon. Member is on his legs.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let us get over with this. 

… (Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Madam, first of all, the business taken by the House should be completed.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, the Adjournment Motion means, you adjourn the House. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Adhir ji, it means, your request for adjournment has been declined.  It would have only given you an opportunity to say something for which the hon. Defence Minister was also there.  Now, the Business of the House is already started.  The Member is on his legs.

          Dr. Sanjay Jaiswal ji.

… (Interruptions)

   

14.04 hrs TRANSGENDER PERSONS (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 2019 Contd.

 

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने मुझे लंच के बाद अपना भाषण कंटिन्यू करने का मौका दिया ।

14.04 hrs At this stage Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and sat on the floor near the Table.

 

मेरे भाषण  में दो बातें छूट रही हैं, वह है कि यह पहली बार है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है । …(व्यवधान) पहले आप मेरी बात को खत्म हो जाने दीजिए, आप किसी सदस्य को रोक कर कैसे बोल सकते हैं । मेरा भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ है । मेरा भाषण समाप्त हो जाने दीजिए, फिर आप जो चाहे बोलिएगा ।  …(व्यवधान)

         सभापति महोदया, यह पहली बार है कि किसी भी उभयलिंगी के साथ जबर्दस्ती की जाती है या उनसे जबर्दस्ती भीख मंगवाई जाती है या उनको बांडेड लेबर किया जाता है या जो सार्वजनिक उपयोग की चीजें हैं, उनमें उनके साथ गैर बराबरी की जाती है…(व्यवधान)

14.06 hrs At this stage Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Member came and sat on the floor near the Table.

 

जो कानून लाया गया है, वह उनकी चिंता करता है । देश में 72 साल बाद खुशी की बात है कि उभयलिंगियों को पूर्ण रूप से अधिकार मिल रहे हैं । यह पहली बार है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेन्डर पर्सन्स बन रही है । इसके अन्तर्गत उभयलिंगियों को देश में क्या-क्या अधिकार मिलें, कैसे उनको शिक्षा में उचित बढ़ावा मिले, कैसे उनको नौकरी में उचित बढ़ावा मिले, किसी भी तरह का उनके साथ भेदभाव न हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेन्डर पर्सन बन रही है । इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस चेयरपर्सन रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस वाइस चेयरपर्सन रहेंगे इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी रहेंगे । स्वास्थ्य विभाग से, गृह विभाग से और एच आर डी विभाग से एक-एक रिप्रजेंटैटिव रहेंगे, इसके अलावा इसमें नीति आयोग का भी रिप्रजेंटेशन रहेगा, जिससे देश में भविष्य की जितनी भी योजनाएं बनेंगी, वे उभयलिंगियों को ध्यान में रखकर बनेंगी । एक बहुत अच्छी बात है कि एन.एच.आर.सी का भी मैम्बर एन.सी.टी. में रहेगा और इस तरह से उनके जो ह्यूमन राइट्स के वाइलेशन होंगे, अभी तक हमें उनके ह्यूमन राइट्स पर ग्रीवान्स करने का अधिकार नहीं होता था, यह पहली बार है कि एन.सी.टी. बन जाने के बाद एक पूरी की पूरी कमेटी केन्द्रीयकृत बन रही है । जिस तरह से किरिट भाई बोल रहे थे कि कितनी ही तरह की डिसक्रिमिनेशन्स हॉस्पिटल में इलाज के दरम्यान झेलनी पड़ती हैं, पुरुष वार्ड वाले कहते थे कि स्त्री वार्ड में जाइए और स्त्री वार्ड वाले कहते थे कि ये कहां से आ गए, तो अब इस तरह की डिसक्रिमिनेशन्स को झेलना नहीं पड़ेगा । केन्द्र सरकार जो वेलफेयर मेजर्स बनाएगी, उसमें भी उसका ध्यान रखा जाएगा । मैं कांग्रेस के मित्रों का बहुत-बहुत आभारी हूं कि जब मैं पिछली बार भाषण दे रहा था तो उन सभी ने वेल में आने के बावजूद भी तालियां पीटकर के मेरा उत्साह बढ़ाया था और सम्पूर्ण ट्रांसजेन्डर समुदाय का उत्साह बढ़ाया था । यह 72 साल का क्रांतिकारी बिल है । 72 साल पहले कांस्टिट्यूशन में स्त्री और पुरुषों को तो समानता का अधिकार मिला था, लेकिन उभयलिगिंयों को अधिकार नहीं मिला था । यह लोकसभा आज उभयलिंगियों को अधिकार दे रही है, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सभी एकमत होकर इस बिल का समर्थन करें और इस देश में एक नया इतिहास रचें कि स्त्री पुरुषों के बाद उभयलिंगियों को भी इस देश में बराबरी का अधिकार दिया जाता है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद,कि आपने मुझे इस बिल The Transgender persons (Protection of Rights) Bill, 2019. पर बोलने का मौका दिया । मैं आपको और सदन को बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने ट्रांसजेन्डर्स लोगों की बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के एक स्थान पर की थी और उस मीटिंग में मैं और ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी शामिल हुए थे । सभापति महोदया,जब हम लोग ने उनकी पीड़ा को  सुनना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी समस्या को अब तक क्यों नहीं देखा गया । जब लोगों ने बोलना शुरू किया और जब उन्होंने अपना दर्द बताया कि कैसे पता चलने पर वे घर से निकाल दिए गए, कैसे समाज में जाने के बाद लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया, ऐसे लोगों के साथ रेप की घटनाएं हुई, ऐसे लोगों के जीवन को इस समाज के लोगों ने भी इस तरह से देखा कि वह सब कुछ सुनने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं दूसरे ही दिन सुबह पार्लियामेंट में आकर इस बात को रखूं ।

मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं । मैं इस विभाग के मंत्रिगण माननीय थावर चंद गहलोत जी, कृष्णपाल गूजर जी और कटारिया जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया है । मुझे थोड़ी देर पहले दुख हो रहा था कि इतना महत्वपूर्ण बिल लाया गया है और जितने वक्ता यहां बोल रहे थे, उनकी बातों को सब लोग अच्छे से सुन नहीं पा रहे थे । नैतिकता हमेशा ही सदन की सबसे बड़ी मर्यादा होनी चाहिए । ऐसे बिल पर भी अगर यहां विचार न हो तो निश्चित रूप से कभी-कभी दुख होता है ।

सभापति महोदया, मैं उन लोगों द्वारा कही गई सारी चीजें, जिनको उन्होंने मुझसे कहा था कि सदन में रखा जाए, मैं यहां रखना चाहता हूं, जिससे देश को पता चलेगा कि वे लोग चाहते क्या हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स चाहते क्या हैं । मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी जो मांगें थीं, उनमें से मैक्सिमम मांगों को इस सरकार ने, इस मंत्रालय ने इस बिल में शामिल किया है, इसके लिए मैं नरेन्द्र मोदी जी और पूरे मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं । यह‘टीम’कहती है कि अच्छा है कि सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को हटा दिया है । वह ‘टीम’ इसकी सराहना कर रही है । जब-जब मैं ‘टीम’ शब्द कह रहा हूं, तब यह मान लिया जाए कि ट्रांसजेंडर लोगों की एक पूरी टीम है । उन लोगों ने लगभग 500 की संख्या में एक मीटिंग की, उनकी संसद चल रही थी,  ‘ट्रांसजेंडर पर्सन्स की संसद’ चल रही थी और उसमें ये बातें उनके मिनट्स से निकलकर आईं, जो हम दो सांसदों के समक्ष रखी गईं । उन्होंने एक मांग और रखी थी कि उत्पीड़न, बलात्कार और ट्रांसजेंडर पर्सन्स की हत्या के खिलाफ मजबूत कानून हो, क्योंकि अभी केवल छ: महीने से दो साल तक की सजा का प्रावधान है । उनका कहना था कि सरकार ऐसे लोगों को, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बलात्कार या हत्या में शामिल होते हैं, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए । यह मांग भी उन्होंने की थी । नालसा जजमेंट में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए आरक्षण के बारे में बात की गई थी कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए कई क्षेत्रों में आरक्षण की आवश्यकता है । मुझे बहुत खुशी है कि इस बिल में भी उनकी इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है । उन्होंने एक बात कही थी, अब सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन हमें अपने मन में उस शब्द के प्रति जो भाव है, उसे बदलना पड़ेगा, कि हिजड़ा संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता है । लोगों के मन में इसके प्रति एक अच्छा भाव लाने की जरूरत है । कई बार ईश्वर की इस नियामत को, हमें कई जगह पर उसे स्वीकार करके चलना चाहिए । जब वे लोग बोल रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, वे लोग अपनी बातें फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहे थे, वे लोग इतने विद्वान लोग थे । ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों की बातों को मैंने लिखा था, उन्होंने यह भी मांग की थी कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास की बात हो । नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार स्किल डेवलपमेंट पर जिस प्रकार से काम किया है, इस देश में जो लोग समझते थे कि पता नहीं डिग्री लेने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं, मनोज तिवारी की तरह, क्योंकि मेरे पास भी डिग्री थी । मैंने पहले भी बताया था कि डिग्री के आधार पर नौकरी नहीं मिली और मैं उसको जोर-जोर से बोलता हूं, जिससे देश के लोग जानें कि सिर्फ डिग्री लेने से ही हमें काम नहीं मिल सकता, हमें स्किल्ड होना पड़ेगा । यह बात भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स की मीटिंग में हमसे कही गई थी । उन लोगों ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं, वह बात उन्होंने अंग्रेजी में बताई थी ।

Make gender affirmation and gender change simple for the transgender people. इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ।…(व्यवधान) मैं क्षमा चाहता हूं । किरिट सोलंकी जी ने अपने संभाषण में यह बात कही थी। इसको भी इस बिल में लाया गया है, यह बहुत खुशी की बात है । उन्होंने एक मांग रखी थी, shelter for the transgender persons who are thrown out by their families. ऐसे लोग जिनको पता चलता है कि ईश्वर ने कुछ अलग रचा है, उनको घर से निकाल दिया जाता था । अभी संजय जायसवाल जी ने भी अपने संभाषण में कहा है कि इस बिल के आने के बाद अब कोई लीगली हिम्मत नहीं कर पाएगा । जब मैं उन लोगों की बातें सुनता था, तो उनको नोट करके रखता था । आज मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का विषय है कि उन सारी चीजों को इस बिल में रखा गया है । Instead of rehabilitation, focus on skill building and providing soft loans for entrepreneurship. यह उन लोगों ने इतनी अच्छी बात कही थी कि हमारी रिहैबिलिटेशन की जगह, आप हमें स्किल्ड और उन क्षेत्रों में मजबूत करने की कोशिश कीजिए, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं ।

सभापति महोदया, मैंने एक उदाहरण देखा है । उस घटना के लगभग 20-25 दिनों बाद, मुझे एक फैमिली मिलती है । मैं इस पवित्र अगस्त हाउस को उस जानकारी से अवगत करना चाहता हूं । दो-तीन जगहों पर उनकी बात सुनने के बाद, मैं सभाओं में बोलता था । एक दिन मेरे पास एक फैमिली आई, उनके तीन बच्चे थे । उन्होंने हम से उनका परिचय कराया तो उनके पिताजी ने खुद हम से बोला कि मनोज जी मेरा एक बच्चा ट्रांसजेंडर है । मैं समझता हूं कि उनके लिए इस अगस्त हाउस में ताली बजानी चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है और मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं । पूरा देश इस बात को समझे कि हमें इनको निकालने की या कहीं और भेजने की आवश्यकता नहीं है । उनको सजा देने की आवश्यकता नहीं है और न उनको कोई जबर्दस्ती ले जा सकता है, ऐसी किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए । हम ने इन सारी चीजों को इसमें रखा है ।

एक बहुत ही प्रसिद्ध किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं । वह गोरखपुर से हैं । मैं इसलिए उनकी चर्चा कर रहा हूं कि उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी संस्था बनाई है । जब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा था, तो नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की उस व्यवस्था के लिए हर जगह तारीफ हो रही थी । जब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी स्नान करने जाते थे, तब सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती थी । वह महामंडलेश्वर बनाए गए हैं । हमारे भारत के सभी संतों का धन्यवाद होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे किन्नर नरेश को महामंडलेश्वर की उपाधि दी है । जिनका धर्म जबर्दस्ती परिवर्तन किया जा रहा था, जो किन्नर हो जाते थे, उनका एक विशेष धर्म में परिवर्तन कराया जाता था । वे उन 98 प्रतिशत लोगों को कुंभ में वापस लाए । पूरी संस्कृति उन पर गर्व कर रही है ।

आज जो बिल इस सदन में आया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए, सदन से प्रार्थना करूंगा और विपक्ष के अधीर रंजन जी से प्रार्थना करूंगा कि जब तक इस बिल पर चर्चा हो रही है, तब तक सदन को बाधित न करें और सभी लोग मिल कर इस बिल को पास करें । आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

 

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, मैं the Transgenders Persons (Protection of Rights) Bill, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदया, समाज के एक महत्वपूर्ण घटक को न्याय देने का काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है । जैसे संविधान के आर्टिकल-14 में देश के सारे नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है । समानता हमारा अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस घर में ऐसे बच्चों का जन्म होता था, उनके माता-पिता के लिए एक समस्या उत्पन्न होती थी ।

भविष्य में ऐसे बच्चों का क्या बनेगा, इसी सोच में परिवार वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । हमारे देश में लाखों की संख्या में ट्रांसजेंडर्स हैं, खासकर मुम्बई जैसे बड़े शहर में लगभग 3 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स हैं । भगवान की कृपा से उन्हें मानव जन्म मिला, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं था । उन्हें रास्ता दिखाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हुआ, इसके लिए मैं मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं ।

         सभापति महोदया, जैसा कि मनोज तिवारी जी ने बताया कि पढ़ने-लिखने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती थी और कोई उन्हें नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं होता था । इस विधेयक ने सारी समस्याओं का निवारण करके सभी क्षेत्रों में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सैक्टर में नौकरी हो, ये सारे दरवाजे खोले हैं । यदि उनके ऊपर कोई अन्याय करने की कोशिश करता है, तो न्यायालय के माध्यम से उन्हें संरक्षण देने का काम किया है । मैं अभिमान से बताना चाहता हूं कि मुम्बई विद्यापीठ एकमात्र ऐसा विद्यापीठ है, जिसने इस विधेयक के लाने से पहले ही उनके बारे में सोचा । जैसे पहले स्कूल में ऐसे बच्चों को डालते थे, तो यह समस्या आती थी कि उनके वर्ग के आगे क्या लिखें । लेकिन मुम्बई विद्यापीठ एकमात्र ऐसा विद्यापीठ था, जिसने इस वर्ष से ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन ही अलग कर दी और बिना किसी संकोच के मुम्बई विद्यापीठ के कई कालेजेज में ट्रांसजेंडर्स एडमिशन ले सकते हैं और वे सम्मान से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ।

         महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए काम करने वाली कई संस्थाएं हैं और एक ऐसी बड़ी संस्था महाराष्ट्र में काम करती है । उसका कहना है कि कानून बन चुका है लेकिन ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का भी निर्माण करने की आवश्यकता है । इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने निधि का प्रावधान किया है और राज्य सरकार को भी निधि देने की आवश्यकता है । ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड तैयार हो, तो उनके भविष्य के निर्माण के लिए स्थायी हल निकाल सकते हैं और इस वर्ग का भला हो सकता है । मैं एक बार फिर से देश के वंचित वर्ग, जिसकी संख्या करोड़ों में है, ऐसे ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए न्याय देने का काम, उनका जीवन सफल बनाने का काम लोक सभा में इस बिल के माध्यम से मंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

 

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (आगरा): सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि समाज के अंतिम व्यक्ति के पक्ष में लाए गए इस विधेयक पर आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है । मैं कांग्रेसजनों से कहना चाहूंगा कि वे ताली न बजाएं । ताली बजाने वाले वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए ही यह बिल लाया गया है । …(व्यवधान) आज से ताली बजाने वालों को ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Adhir ji, it has been made clear to you in the morning by the hon. Speaker.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: It has been made clear that the business of the House must continue.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let this Bill go on. Then, you can speak afterwards.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : You cannot just do this. In the morning, the hon. Speaker said it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Let us not disturb a Member when he is speaking.

          Let this Transgender Persons Bill get over.

… (Interruptions)

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल : माननीय सभापति महोदया, मैं उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं अपने विपक्षी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि यह विधेयक उभयलिंगी लोगों के वेलफेयर का है । यदि उनकी बद्दुआ लग गई,तो आज जहाँ हो,वहाँ से भी गायब हो जाओगे । अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ताली बजा रहे थे । जो वर्ग ताली बजा रहा था,उसके लिए भी आज के इस विधेयक के बाद रोजगार,शिक्षा, चिकित्सा आदि का इंतजाम कर दिया गया है । आज के बाद उनको भी ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी । इसलिए उनका काम आप न करें ।

         इस विधेयक में लोहिया जी के गैर-बराबरी, बाबा साहब का समतामूलक समाज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की झलक मिल रही है क्योंकि अंत्योदय का मतलब केवल आखिरी व्यक्ति के मकान,दुकान, शिक्षा,चिकित्सा आदि का ही इंतजाम करना नहीं होता है,बल्कि अंत्योदय का मतलब यह भी होता है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति,जो उपेक्षित है, पीड़ित है,शोषित है, गैर-बराबरी या असमानता का शिकार है, मान-सम्मान नहीं पा रहा है, अधिकारों से वंचित है, उसको भी ये सब देना अंत्योदय की ही श्रेणी में आता है । यही लोहिया जी की गैर-बराबरी है, यही बाबा साहब का समतामूलक समाज है ।

         संविधान शिल्पियों से गलती कैसे हो गई, मुझे इस बात का अचम्भा है । आर्टिकल 14 में जब समानता के व्यवहार की बात है, उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का वर्णन तो है,लेकिन उभयलिंग का वर्णन नहीं है । बहुत-से विद्वान लोगों ने संविधान लिखा है, लेकिन 19-20 लाख की आबादी वाला यह वर्ग उनसे वंचित रह गया । आज संविधान की मूल आत्मा, जो प्रस्तावना है, की आत्मा भी प्रसन्न हो रही होगी, जब प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्री थावर चंद गहलोत जी ने इस तीसरे उभयलिंगी वर्ग को न्याय देने का काम किया है ।

         मैं कहना चाहूँगा कि मानव शरीर की जो एनाटामी है,उसमें हमारे और उनके सभी सिस्टम्स एक हैं । ब्लड वैसकुलर सिस्टम जो ट्रांसजेंडर्स का है, वही हमारा है, एक्सक्रिटरी सिस्टम जो उनका है, वही हमारा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनका है, वही हमारा है, नर्वस सिस्टम जो उनका है, वही हमारा है,केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुदरत ने थोड़ी-सी गलती कर दी है,तो उसकी सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए । लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ।

         उनकी आर्टिलरी और हमारी आर्टिलरी,उनकी वेन्स और हमारी वेन्स,उनकी किडनी और हमारी किडनी,उनका पैंक्रियाज और हमारा पैंक्रियाज,उनका ब्रेन और हमारा ब्रेन,उनका लीवर और हमारा लीवर, उनके लंग्स और हमारे लंग्स,उनकी आरबीसी और हमारी आरबीसी,उनकी डब्ल्यूबीसी और हमारी डब्ल्यूबीसी जब एक हैं, तो केवल एक अंग में कमी होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए । मेरा ऐसा निवेदन है ।

         क्या जन्म पर किसी का अधिकार है? क्या इस सदन में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति एफिडेविट के साथ कह सकता है कि वह अगला जन्म पुरुष में या स्त्री में या ट्रांसजेंडर में लेगा या उसका अगला जन्म फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में होगा या उसका अगला जन्म ट्राइबल में होगा या उसका अगला जन्म माइनोरिटी या शेड्यूल्ड कास्ट में होगा? हमें इतराना नहीं चाहिए और उनको शरमाना नहीं चाहिए । इसलिए सोसायटी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ।

         मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और श्री थावर चंद गहलोत जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देने, उनके विरुद्ध हो रहे भेदभाव को समाप्त करने, सरकार द्वारा कल्याणकारी उपायों की स्थापना एवं व्यक्तियों के उत्तरदायित्व,ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद् का प्रावधान किया गया है ।

         महोदया, अभी तक इनको अपने नागरिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था । एक सर्वे के मुताबिक,थर्ड जेंडर की कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत लोगों को मानसिक हिंसा,शारीरिक छेड़छाड़,बलात्कार, घर से बेदखली,गैर-बराबरी,नौकरियों में भेदभाव, शिक्षण संस्थानों में पक्षपात आदि का शिकार होना पड़ता था ।

         यही नहीं, उन्हें माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाता था । नौकरियों में आरक्षण न मिलना, संपत्ति से बेदखल कर दिया जाना, पुलिस द्वारा जबरन अशलीलता की धाराओं में इनका चालान किया जाना जैसी ज्यादतियों का भी इन्हें सामना करना पड़ता था ।

         सभापति महोदया, इनकी क्षमता को कम न आंका जाए । महाभारत युद्ध का टर्निंग पॉइंट उस दिन था, जिस दिन कौरवों और पांडवों, दोनों के गुरु द्रोणाचार्य जी जैसे शिक्षित व्यक्ति और उन सबसे ऊपर भीष्म पितामह उभयलिंगी द्वारा मारे गए थे । इसलिए इन्हें कमजोर न आंकें । शिखंडी के नाम से महाभारत में इस बात का ज़िक्र है । आज हम लोग उनके साथ असमानता का व्यवहार कर रहे हैं । द्वापर में पांडवों को अज्ञातवास हुआ था और एक साल के लिए वे राजा द्रोपद के यहां छद्म वेश में रहे थे । वहां भीम ने रसोइए का काम किया था, नकुल ने हॉर्स-राइडिंग के एक्सपर्ट के रूप में काम किया था और अर्जुन ने ब्रहनला के रूप में, एक नृतकी के रूप में उनकी राजकुमारी को क्लासिकल डांस सिखाने का काम किया था । इसका मतलब राजभवनों में, महलों में, इलीट क्लास में उनका प्रवेश वर्जित नहीं था । आजकल हम जिसे सभ्य समाज कहते हैं, यहां उनका प्रवेश वर्जित है । दिल्ली सल्तनत की बात हो, जिसमें मुगल लोग रहे हो, दरबार-ए-आम में हर कोई आ सकता था, लेकिन दरबार-ए-खास में हर आदमी नहीं पहुंच सकता था । मैंने अलाउद्दीन खिलजी की फिल्म देखी है, मैंने अनारकली वाली मुगल-ए-आज़म देखी है । थर्ड जेंडर वहां दिखाई देता है । थर्ड जेंडर कहां दिखाई देता है? शहज़ादियों के साथ, बेगमों के साथ । यह इतना बड़ा सम्मान था । यह अलग बात है कि शहज़ादियों और बेगमों को ट्रांसजेंडर से दूसरा खतरा नहीं था, लेकिन वे कांसपिरेसी कर सकती थीं, जहर मिला सकती थीं, हत्या कर सकती थीं, लेकिन कभी-भी इतिहास में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि महलों में रहने वाले, दरबार-ए-खास में रहने वाले ट्रांसजेंडरों ने कभी बादशाह सलामत को, राजाओं को, रानियों को या शहज़ादियों को ज़हर देने का काम किया हो ।

         महोदया, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ट्रांसजेंडर लोग जब अपना सेक्स चेंज का ऑपरेशन कराते हैं, यह पूरी तरह नि:शुल्क होना चाहिए । यह 100 परसेंट नि:शुल्क होना चाहिए । सरकार ने मान-सम्मान, व्यवसाय, रोज़गार, आरक्षण के लिए व्यवस्था की है । हम भी सभ्य देशों में हैं । ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी यह किया है । जर्मनी और तस्मानिया ने सेक्स डिस्क्रिमिनेट्री एक्ट का अभिपालन किया है । हम भी उस श्रेणी में आ रहे हैं । यह नया बिल नहीं है । यह चुनाव के पहले लाया गया था । स्टैंडिंग कमेटी के कुछ सुझावों के बाद अब यह और पुख्ता बनकर आया है । मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा कि जैसे ही उनको अपने बच्चे का सेक्स पता चलता है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें उन्होंने स्लो-पॉइज़न के द्वारा उस ट्रांसजेंडर नवजात शिशु की धीमे-धीमे हत्या करने का काम किया है, सीधे हत्या करेंगे तो पुलिस आ जाएगी । इसलिए उन्होंने धीरे-धीरे स्लो-पॉइज़न देने का काम किया । मैं उनसे इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है । भगवान न करे ‍कि आपके घर में पैदा हो, लेकिन अगर पैदा जो जाएगा तो थावर चंद गहलोत जी ने और कटारिया जी ने और देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने आपके इस स्पेशल बच्चे के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार, आरक्षण, मान-सम्मान और व्यवसाय का पूरा इंतज़ाम करने का काम किया है ।

         सभापति महोदया, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब लोहिया की गैर-बराबरी पूरी हो रही है, अंबेडकर के समतामूलक समाज की स्थापना हो रही है और अंत्योदय योजना का काम हो रहा है । ऐसे समय हमारे विपक्ष के लोग जो सबसे पीड़ित, शोषित, उपेक्षित वर्ग है, उसके लिए विधेयक पास होने में भी कहीं न कहीं परेशानी डाल रहे हैं । इसलिए, आप तालियां बजाने का काम न करें । इस देश से व्यवसाय के लिए ताली बजाने का काम आज से मोदी जी ने समाप्त कर दिया है । हमारे थर्ड जेंडर के लोगों को अब ताली बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । मैं फिर एक बार इस विधेयक के पक्ष में माननीय मोदी जी, माननीय थावर चंद गहलोत जी मानननीय राज्य मंत्री कटारिया जी को अपने हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का यह बिल संविधान में समानता होते हुए भी जो असमानता थी, बाबा साहब की आत्मा भी आज कहीं न कहीं खुश हो रही होगी कि कहीं जो हमसे चूक हो गई थी, वह मोदी जी और थावर चंद जी ने और इस महत्पूर्ण ऑगस्ट हाउस ने उस कमी को दूर करने का प्रयास किया है । आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।

   

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बिल जो आज सरकार ने पेश किया है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है । मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी, विभागीय मंत्री थावरचंद गहलौत जी, उनके मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्री और उनके अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं । आपने एक महत्वपूर्ण बिल को देश के ऐसे लोगों के हित में लाने का काम किया है, जिनके अंदर आज तक देश के अन्य लोगों के साथ अपने को जोड़ने की ताकत नहीं थी, आपने वह ताकत देने का काम किया है । …(व्यवधान) महोदया, उभयलिंगी समुदाय, देश में एक ऐसा समुदाय है, जो सर्वाधिक हाशिये पर है, क्योंकि वे पुरुष या स्त्री के लिंग के सामान्य प्रवर्गों में फिट नहीं होते हैं । परिणामस्वरूप वे सामाजिक बहिष्कार से लेकर, भेदभाव, शैक्षणिक सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी चिकित्सा सुविधाओं की कमी और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं का सामना करते रहे हैं । आज इस सरकार ने उन लोगों को समानता में लाने का काम किया है । वास्तव में इस सरकार की जो दृष्टि है, जो उद्देश्य और मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज उस दृष्टि को भी यह विधेयक पूरा करने का काम कर रहा है ।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और खासकर अपने विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जब ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चर्चा हो तो हमें लगता है कि आपको उसका साथ और उसका समर्थन निश्चित रूप से देना चाहिए, नहीं तो वे लोग इस समय माफ नहीं करेंगे । जैसे परिस्थि‍ति और समय किसी को माफ नहीं करता है, वैसे ही वे लोग भी माफ नहीं करेंगे । इन लोगों की सुरक्षा के लिए बिल में जो व्यवस्था बनाई गई है कि उभयलिंगी व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अलग से इस बिल के खण्ड 6में प्रावधान किया गया है । …(व्यवधान)

महोदया, वैसे ही खण्ड 5 में स्थापना एवं अन्य व्यक्तियों की बाध्यता, यानी अन्य के समान समतुल्यता की जो व्यवस्था इस बिल में बनाई गई है, वह वास्तव में सराहनीय है । इसके साथ ही सरकार द्वारा एक नहीं, इसमें अनेक कल्याणकारी उपाय किए जा रहे हैं । समुचित सरकारी कल्याणकारी स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करना, उभयलिंगी समभेदी लांछन न लगाना तथा ये गैर विभेदकारी होंगे, ये सारी बातें इस बिल के माध्यम से लाने का काम किया गया है । …(व्यवधान) इतना ही नहीं इसके साथ ही उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था है, जो समुचित और व्यापक है । सरकार ने इसे व्यापकता में लाने का काम किया है और आज हमें लगता है कि उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता हो रही होगी । जहां विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं, वह उनको नजर में आ रहा होगा । कैसे इन लोगों के प्रति उनके मन में विभेद पैदा हो रहा होगा कि आज मुझे समाज में जोड़ने तथा समता के लिए सरकार काम कर रही है तो विपक्ष के लोग उस पर भी विरोध करने का काम कर रहे हैं ।…(व्यवधान) हमारे एक साथी कह रहे थे कि उस समाज के लोगों को ताली बजाने का काम करना पड़ता था, लेकिन आज यह बिल पास होगा तो हमें लगता है कि वह काम उन्हें नहीं करना पड़ेगा ।

महोदया, दो-तीन महत्वपूर्ण बातें, जो सरकार लाई है, उसके लिए बधाई देते हुए मैं सरकार से कुछ कहना और अपना सुझाव भी देना चाहता हूं । …(व्यवधान) । जैसे दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है, यदि वैसे ही इसमें भी किया जाता तो उनके लिए एक और महत्वपूर्ण बात होती । मैं सरकार से कहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी अपना जवाब दें, तो इस बात की ओर भी ध्यान दें । सरकार आज सबके लिए कुछ न कुछ कर रही है । …(व्यवधान) आज सरकार देश के लगभग 130 करोड़ लोगों का ध्यान रखने का काम कर रही है । सरकार ऐसे भाई और बहनों के लिए जो काम कर रही है, उसमें मुझे लगता है कि यह भी जोड़ने की आज आवश्यकता है । आज अलग से जो अपने में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देख रहे थे, उनमें यह सकारात्मक भाव और सरकार की ताकत उनके साथ जुड़ेगी ।

महोदया, मेरे साथी अभी बोल रहे थे कि परिवार के लोगों को भी लगता था कि क्यों हमारे यहां एक ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया है । उनको भी अपमानित होने जैसा बोध होता था, लेकिन ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है कि उनको भी लगेगा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है । यह ईश्वर की देन है । जन्म, मरण, यश-अपयश विधि का विधान है । यह कोई अपने से नहीं कर सकता है । बच्चे दिव्यांग पैदा हो जाते हैं, लेकिन कोई माता-पिता यह नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे दिव्यांग हों, कोई माता-पिता यह नहीं चाहता है कि उनके बच्चे उभयलिंगी हों, लेकिन उसके बाद भी कभी-कभी ऐसे बच्चे होते हैं । इसकी वजह से अगर उनके परिवार और खासकर माता-पिता को पीड़ा या प्रताड़ना सहनी पड़ती है या इन्फीरियॉरिटी कॉम्पलेक्स होता है, तो मुझे लगता है कि यह विधेयक उसे भी दूर करने का काम करेगा ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देते हुए विशेष रूप से यह जरूर कहूंगा कि उन लोगों के लिए जो सुविधा आपने दी है, उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है । इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है । आजादी के इतने वर्षों के बाद भी किसी सरकार ने यह नहीं सोचा और आपने इसे करके दिखाने का काम किया है । आज यह सरकार एक नहीं, बल्कि ऐसे अनेकों काम कर रही है, जो पिछले 70 वर्षों में आज तक नहीं हुए । विपक्ष के लोगों ने सत्ता में रहते हुए जो समस्याएं पैदा करने का काम किया था, उसको भी दूर करने का काम यह सरकार कर रही है । इसके लिए भी मैं हृदय से सरकार को बधाई देना चाहता हूं । …(व्यवधान)

महोदया, यह एक ऐसा बिल है, जिसके माध्यम से उभयलिंगी व्यक्तियों को समाज में समता का अधिकार तो मिलेगा ही, उनके मन में जो एक अलग कैटेगरी होने का भाव था, वह भी दूर होगा। अभी हमारे दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जब उनकी इन लोगों से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जो परिस्थिति बनी थी और उनका जो सीधा संवाद इन लोगों से हुआ था, वह बात वे बता रहे थे । अपनी बात बताते हुए उनके मन में कितना दर्द था, यह बात मैं समझ सकता हूं और समाज भी यह समझता है कि ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन अपने मन में कैसा अनुभव करता है । ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से यह बिल, यह विधेयक सुकून देगा और आज इन लोगों के मन में प्रसन्नता हो रही होगी और लग रहा होगा कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है । आज का दिन कई मामलों में ऐतिहासिक है, उसमें यह मामला भी जुड़ गया है, जिसका निश्चित रूप से इन लोगों     को लाभ हुआ है । …(व्यवधान) । मैं आपके माध्यम से पुन: सरकार को, इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को, विभाग के माननीय मंत्री जी को और इस सरकार के ऐसे कैबिनेट में शामिल हमारे वरिष्ठ जनों को हृदय से बधाई देते हुए और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । धन्यवाद ।

           

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी):आदरणीय महोदया, मैं इस बिल के समर्थन में दो शब्द बोलना चाहती हूं । हमारी सरकार ने इस सत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल इस सदन में पास किए हैं, जिसमें से यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है । हम बोलते हैं कि : ‘जत जिब, तत सिब ।’          महोदया, भगवान हमें जन्म देते हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के साथ समाज में हमने ही भेदभाव किया है । इसलिए मैं समझती हूं कि इनके मन की भावना को समाज ने समझने की कोशिश नहीं की है …(व्यवधान) समाज में जीने का उनका भी हक है, लेकिन उनको अपने ही परिवार से बिछड़ना पड़ता है । …(व्यवधान) समझ की कमी की वजह से माता-पिता अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को त्याग देते हैं । यह बिल पास होने के बाद माता-पिता अपने ट्रांसजेंडर बच्चों से इस तरह का व्यवहार अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें समाज के सवालों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।…(व्यवधान) इसलिए इस बिल को लाने के लिए मैं हमारे मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं। मैंने शॉर्ट में अपनी बात रखी है, लेकिन मेरे दिल में भी यह बात आती है जब भी मैं रास्ते से गुजरती हूं और देखती हूं ट्रांसजेंडर भीख मांग रहे हैं, कोई उन्हें भीख दे भी देता है, कोई गाली देता है, लेकिन उनका दर्द कोई नहीं समझता है ।…(व्यवधान) हमारी सरकार इन सब बातों को समझ कर यह बिल लेकर आयी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसके लिए हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है । बहुत सारे बिल्स हैं, लेकिन यह उनसे ऊपर है क्योंकि यह बिल समाज को सुधारने के लिए लाया गया है । इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद करती हूं । धन्यवाद ।…(व्यवधान)

 

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): सभापति महोदया, आज लोक सभा में प्रस्तुत ट्रांसजेंडर बिल पर इस महान सदन में चर्चा हुई है, जिसमें लगभग 18 माननीय सांसदों ने भाग लिया और अपने-अपने विचार इ‍स बिल पर रखे ।…(व्यवधान) श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, श्रीमती शताब्दी राय जी, श्रीमती गीता विश्वनाथन जी, श्री अच्युतानंद जी, श्रीमती संगीता सिंह देव जी, जयदेव गल्ला जी, श्रीमती किरण खेर जी, पी. रवींदरनाथ जी, डॉ. वीरेन्द्र कुमार जी, कल्याण बनर्जी जी, डॉ. किरीट पी. सोलंकी जी, अजय मिश्रा जी, डॉ. संजय जायसवाल जी, मनोज तिवारी जी, विश्वनाथ जी, एस.पी.सिंह बघेल जी,जनार्दन सीग्रीवाल जी और श्रीमती क्वीन ओझा और अन्य माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपने बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं।…(व्यवधान)

         महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के विषय को लेकर भारत सरकार वर्षों से बिल लाने पर विचार कर रही थी । वर्ष 2012 में ट्रांसजेंडर्स के हकों को लेकर बम्बई हाईकोर्ट में सॉलवेशन ऑफ ऑप्रेस्ड लोगों के संबंध में एक पीआईएल दाखिल की गई । उस पीआईएल के आधार पर एक कमेटी बनाई गई ।…(व्यवधान) यह मामला चलते-चलते वर्ष 2016 में हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के पास आया । इससे पहले भी वर्ष 2015 में एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल राज्य सभा में पास हुआ लेकिन उसके कुछ क्लॉजेज़ के ऊपर सहमति नहीं बनी । उसके बाद यह महसूस किया गया कि ट्रांसजेंडर्स के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक बिल इस महान सदन में लाया जाए ।…(व्यवधान)

         सभापति महोदया,वर्ष 2016 में हमारे आदरणीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत इस महान सदन में एक बिल लेकर आए ।…(व्यवधान)

उसके ऊपर कई बार चर्चा हुई है । वह बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी गया और स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद उस बिल के बारे में लगभग 27 रेकमेंडेशन्स आई थीं । हमने उसमें से अधिकतर रेकमेंडेशन्स को मान लिया था । वह बिल 16वीं लोक सभा में पास भी हुआ था, लेकिन उसके साथ ही लोक सभा का विघटन हो गया था । इसलिए वह बिल दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया था ।…(व्यवधान) उसके बाद एक बार फिर आदरणीय थावर चंद गहलोत जी द्वारा 19 जुलाई, 2019 को लोक सभा में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों से संबंधित इस बिल को लेकर इस महान सदन में आए हैं ।…(व्यवधान) इस बिल के अंदर ट्रांसजेंडरों के हितों की रक्षा की बात की गई है कि किस तरह से Prohibition against discrimination, Right to Residence, Right to Employment, Right to Education, Right to Healthcare and certificate जारी करना और ट्रांसजेंडर्स के लिए विविध वेलफेयर्स मीज़र्स को जारी करना है । ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो अपराध किए जाते हैं, उनके लिए पेनल्टी का प्रावधान करना है । उनके हितों की रक्षा के लिए एक नेशनल काउंसिल की स्थापना करना है ।…(व्यवधान) इस प्रकार के जो प्रावधान हैं, हमने आने वाले इस बिल के अंदर रखे हैं । आज सभी साथियों ने इसके ऊपर चर्चा की है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर हम देखते हैं कि सारे देश के अंदर ट्रांसजेडर्स की जो संख्या है, वह लगभग 4,87,803 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 0.04 प्रतिशत है । इसमें बार-बार एक्सपर्ट कमेटियों का भी गठन किया गया है । वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी । सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न प्रकार की हिदायतें भी दी थीं, जिससे इनके हितों की रक्षा हो सके ।

         आज हम देखते हैं कि इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी कोई ठोस बिल इनके हितों की रक्षा के लिए नहीं बन पाया था । इनके ऊपर यौन उत्पीड़न जैसी कई प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें मिलती रही थीं । यहां तक कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उन पर भी इनको कई बार अपमान सहना पड़ता है । कुछ लोग इनको रहने के लिए मकान इत्यादि नहीं देते थे । इस समुदाय के लोग जब भी किसी की खुशियों में शामिल होने के लिए जाते थे, लेकिन वहां पर भी इनको कई बार अपमान का सामना करना पड़ता था । ऐसी परिस्थितियों में सरकार के सामने उनके लिए गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करने और उनके स्वास्थ्य के हितों की रक्षा के लिए एक गंभीर मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर हमारे मंत्रालय ने विचार-विमर्श किया और एक बहुत ही बेहतरीन विधेयक लेकर हमारे इस महान सदन में आई है । मैं इस महान सदन के सभी साथियों और सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करें, ताकि हम अपने ट्रांसजेंडर्स भाइयों के हितों की रक्षा कर सकें ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

          “कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण का    उपबंध करने तथा उनसे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
 
माननीय सभापति :अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।
खंड 2           परिभाषाएं  

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन     -        उपस्थित नहीं ।  

         डॉ. शशि थरूर          -        उपस्थित नहीं ।  

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I beg to move:  

          Page 2, line 22,-  

         after            “protection,”  

         insert          “quality of”.                                            (31)  

   

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
 
माननीय सभापति : प्रश्न यह है :
                       “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
                   खंड 3                      विभेद का प्रतिषेध  

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर      -     उपस्थित नहीं ।  

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 24 और 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:  

          Page 3, after line 19,-  

insert            “(j) the denial of human rights available to citizens under the Constitution.”.                  (24)  

   

Page 3, line 12,-  

after              “movement”  

insert            “in public places”.                   (32)  

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3में प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 और 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।
माननीय सभापति : प्रश्न यह है :
                       “कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
                                   खंड 4         उभयलिंगी व्यक्ति की पहचान को मान्यता  

   

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर   -        उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है :  

                       “कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खंड  4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

                                                खंड 5          पहचान के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन  

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन     -        उपस्थित नहीं ।  

         डॉ. शशि थरूर          -        उपस्थित नहीं ।  

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:  

          Page 3, line 26,-  

         after            “District Magistrate”  

insert           “or Revenue Divisional Officer or   

  Additional District Magistrate”.                  (33)  

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
    माननीय सभापति : प्रश्न यह है :
                       “कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
                                                   खंड 6             पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 34 और 35 प्रस्तुत करना चाहते हैं? PROF. SOUGATA RAY : I beg to move:
Page 3, line 31,--
after            “District Magistrate”  

insert           “or Revenue Divisional Officer or   

  Additional District Magistrate”.                  (34)  

          Page 3, line 32,--  

         after            “identity”  

         insert          “and an identity card or plastic card with electronic chip”.                                                                                                                (35)  

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6में प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 और 35 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।
      माननीय सभापति : प्रश्न यह है :
                       “कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

15.00 hrs                                  खंड 7                  लिंग में परिवर्तन   माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।

श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं ।

प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : I beg to move:

          Page 4, line 9,--
         after            “correctness”  

         insert          “, after thorough verification,”. (36)  

   

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 7में प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
माननीय सभापति : प्रश्न यह है:
“कि खण्ड 7विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
खंड 8              समुचित सरकार की बाध्यता माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं? DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I am not moving amendment Nos. 17 and 18.   माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं? PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:
Page 4, after line 28,--
insert           “(6) The appropriate Government shall take necessary measures to ensure that transgender persons do not indulge in begging or extortion for the purpose of their livelihood.”     (26)   माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 8में प्रस्तुत संशोधन संख्या 26 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
माननीय सभापति : प्रश्न यह है:
“कि खण्ड 8विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
                             
खंड 9                   नियोजन में विभेद न होना  

   

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खण्ड  9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खण्ड  10  और  11  विधेयक में जोड़ दिए गए ।  

   

खंड 12             निवास का अधिकार  

   

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 19 और 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं? DR. SHASHI THAROOR : I am not moving amendment Nos. 19 and 20.
माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं? PROF. SOUGATA RAY : I beg to move:
          Page 4, line 39,--
         omit             “except on an order of a competent court,”.                  (27) माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खण्ड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखती हूँ । संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
    माननीय सभापति : प्रश्न यह है:
“कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
खंड 13       शैक्षिक संस्थाओं की उभयलिंगी व्यक्तियों को  

              समावेशी शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता  

   

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।   

डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?  

DR. SHASHI THAROOR : I am not moving amendment No. 21.  

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खण्ड  13  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

   

                           खंड 14              वृत्तिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार  

   

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं? DR. SHASHI THAROOR : I am not moving amendment No. 22.
माननीय सभापति : प्रश्न यह है:
“कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
                             खंड 15                स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं  

   

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खण्ड  15  विधेयक में जोड़ दिया गया  ।  

   

खंड 16            उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद  

   

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन –उपस्थित नहीं ।  

प्रश्न यह है:  

“कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।”  

 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।  

 खण्ड  16  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

 खण्ड  17  विधेयक में जोड़ दिया गया ।  

                    

खण्ड 18          अपराध और शास्तियां  

माननीय सभापति : डॉ. शशि थरूर, क्या आप संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करना चाहते हैं? …( व्यवधान)
माननीय सभापति : श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, क्या आप संशोधन संख्या 28 और 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं? …( व्यवधान)
माननीय सभापति : श्री हिबी ईडन, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं? …( व्यवधान)
माननीय सभापति : प्रश्न यह है:
“कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 19 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।
…( व्यवधान)
  माननीय सभापति : अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए । जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया):मैं प्रस्ताव करता हूँ: “कि विधेयक पारित किया जाए ।” माननीय सभापति : प्रश्न यह है:
“कि विधेयक पारित किया जाए ।”   प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।