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Lok Sabha Debates

Papers Laid On The Table Of The House By Ministers/Members. on 17 March, 2020

Seventeenth Loksabha > Title:  Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य   मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1)     (एक)   सेंट्रल मेन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो)    सेंट्रल मेन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 2316/17/20] (2)     (एक)   ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो)    ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 2317/17/20]   (3)     कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(क)     (एक)   हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण    

की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण  ।    

(दो)    हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां  ।   

[Placed in Library, See No. LT 2318/17/20]   

    

(ख)    (एक)   सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की    

सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण |   

(दो)    सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां  ।   

[Placed in Library, See No. LT 2319/17/20]   

    

(ग)     (एक)   भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2018-2019 के    

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।   

(दो)    भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां  ।   

[Placed in Library, See No. LT 2320/17/20]   

    

(घ)     (एक)   हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के    

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।   

(दो)    हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।   

(4)     उपर्युक्त(3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।    

[Placed in Library, See No. LT 2321/17/20]   

   

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1)     (एक)   दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो)    दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (2)     उपर्युक्त(1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 2322/17/20]   (3)     (एक)   राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो)    राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 2323/17/20]   (4)     कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक)   राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा । (दो)    राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां  । [Placed in Library, See No. LT 2324/17/20]   उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -
(1)     (एक)   भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो)    भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (2)     उपर्युक्त(1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 2325/17/20]   (3)     आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक)   विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध निराकरण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2019, जो 29 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3540(अ) में प्रकाशित हुआ था । (दो)    विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध निराकरण (संशोधन) आदेश, 2019, जो 6 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2826(अ) में प्रकाशित हुआ था । (तीन)  विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएँ और संचलन प्रतिबंध निराकरण (संशोधन) आदेश, 2019, जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 901(अ) में प्रकाशित हुआ था । (4)     उपर्युक्त(3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2326/17/20] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 44 of the Arms Act, 1959:-
(i)The Arms (Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.108(E) in Gazette of India dated 12thFebruary, 2020.
(ii)The Arms (Amendment) Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.11(E) in Gazette of India dated 3rdJanuary, 2020.

[Placed in Library, See No. LT 2327/17/20]   (2)A copy of the Procedure and Mechanism for Disposal of Immovable Enemy Properties Order, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.292(E) in Gazette of India dated 22ndJanuary, 2020 issued under Section 8Aof the Enemy Property Act, 1968. [Placed in Library, See No. LT 2328/17/20] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 4(d) of the Destructive Insects and Pests Act, 1914:-
(i)The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (First Amendment) Order, 2020 published in Notification No.S.O.352(E) in Gazette of India dated 24thJanuary, 2020.
(ii)The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Twelfth Amendment) Order, 2019 published in Notification No. S.O.4615(E) in Gazette of India dated 24thDecember, 2019.
(iii)The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2020 published in Notification No. S.O.488(E) in Gazette of India dated 31stJanuary, 2020.
(2) A copy of the Insecticides (Amendment) Rules, 2020(Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.07(E) published in Gazette of India dated 2nd January,2020under sub-section (3) of Section 36 of the Insecticides Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 2329/17/20]       (3) A copy of the Notification No. S.O.93(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6thJanuary, 2020, exempting NABL or GLP laboratories to import insecticides for R&D purpose issued under sub-section (2) of Section 38of the Insecticides Act, 1968. [Placed in Library, See No. LT 2330/17/20]   (4) A copy of the Notification No. S.O.296(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22ndJanuary, 2020, regarding inclusion of new insecticide in the Schedule to the said Actissued under Section 3of the Insecticides Act, 1968. [Placed in Library, See No. LT 2331/17/20] THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1)(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Safai Karamchari, New Delhi, for the year 2018-2019.
(ii)Explanatory Memorandum on the Annual Report of the National Commission for Safai Karamchari, New Delhi, forthe year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 2332/17/20]   (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above. (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-  

(i)Review by the Government of the working of the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2018-2019.
(ii)Annual Report of the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2333/17/20] गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष महोदय, मैं विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के खंड 2 के उप-खंड (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 798(अ), जो21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मणिपुर राज्य के तेंगनोउपल जिले में मोरेह स्थित भूमि आप्रवासन जांच चौकी के लिए विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजन हेतु वरिष्ठ आप्रवासन अधिकारी, आप्रवासन ब्यूरो, मोरेह को 21.02.2020 से ‘सिविल प्राधिकारी’ के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । [Placed in Library, See No. LT 2334/17/20] कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1)     (एक)   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो)    भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (2)     (एक)   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो)    भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (3)     उपर्युक्त(2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 2336/17/20] (4)     (एक)   रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर वर्ष 2014-15 से 2017-2018के लिए अलग से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । (दो)    रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । (5)     उपर्युक्त(4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 2337/17/20] (6)     इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । (7)     उपर्युक्त(6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library, See No. LT 2338/17/20] (8)     डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक)   अधिसूचना संख्या 81/डीआरपीसीएयू(वीसी) जो 3 नवम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 15.09.2017 की अधिसूचना संख्या    82 द्वारा जारी उक्त अधिनियम के प्रथम अध्यादेश में संशोधन किया गया है । (दो)    अधिसूचना संख्या 334/आरपीसीएयू(वीसी) जो 13 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पहला अध्यादेश बनाया गया है और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के तकनीकी कर्मचारी के लिए तकनीकी सेवा नियमों और भर्ती नियमों को अधिसूचित किया गया है । [Placed in Library, See No. LT 2339/17/20] जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -
(1)     संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) – (एक)                  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के तमिलनाडु-2016 में कुरावन समुदाय के विरुद्ध अत्याचार पर प्रतिवेदन ।
(दो)                      उक्त प्रतिवेदन के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
(2)उपर्युक्त(1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2335/17/20]     12.02 hrs