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Lok Sabha Debates

Motion For Consideration Regarding The Salary, Allowances And Pension Of ... on 8 March, 1999

Title: Motion for Consideration regarding the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1999.

14.58 hrs. MR. CHAIRMAN: Shri Chinta Mohan - Not present Prof. Saifuddin Soz - Not present Shri P.C. Thomas - Not present.

Shri P.R. Kumaramangalam THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Respected Mr.Chairman, Sir, I beg to* move:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The main provisions of the Bill are as under:-

At present, the Members of Parliament are eligible to undertake 32 single air-journeys in a year. During such journeys, they can be accompanied by a spouse or a companion. There has been a demand supported by the Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament to dispense with the restriction with regard to a spouse or a companion thereby enabling Members of Parliament to take any number of relatives or companions with them on such journeys. We have made the provision in the Bill to enable Members of Parliament to take with them any number of relatives or companions on such journeys within the ceiling of 32 single air journeys in a year. So, the over all ceiling limit will remain.
According to the present provision, Members of Parliament are entitled to travel only in AC Ist Class if no person accompanies the Members in AC 2 tier and by adjustment of the amount of AC 2 tier for such journey in lieu of the companion. While the spouse of a Member of Parliament is entitled to travel by AC-Ist class or executive class in all railway trains from the usual place of residence of the MP to Delhi and back without any restriction on the number of journeys.
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* Moved with the recommendation of the President.

15.00 hrs. Taking into consideration the difficulties expressed by Members of Parliament, it is proposed to relax the provisions to enable the Members of Parliament and their spouses only to travel by AC Ist class from any place in India to any other place in India without any restrictions.

In accordance with the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 1998, the minimum pension to ex-MPs was enhanced to Rs.2500 per month with effect from 20.8.1998. This amendment did not cover those ex-MPs who had completed two terms of Lok Sabha and Members of Provisional Parliament. It is now proposed to cover these two categories for grant of minimum pension of Rs.2500 per month with effect from the same date, that is, 20.8.1998.

There was a demand from Members of Eighth Lok Sabha from Punjab State, where the elections could not be held alongwith general elections and were delayed by approximately nine months, to count this period towards pension purposes. It is proposed to allow counting of such period for grant of pension where the elections could not be held in any parliamentary constituency or part thereof alongwith general elections due to terrorism, insurgency or public order problem. This provision would be effective retrospectively.

Former Members of Parliament had been availing free rail travel facility in air-conditioned two-tier class alongwith one companion in Indian Railways on the basis of executive instructions issued by the Ministry of Railways. This facility was annulled by Allahabad High Court declaring it as illegal. Keeping in view the difficulties experienced by ex-MPs to provide services to the people, this facility was restored by promulgating the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Ordinance, 1999 with effect from 18.1.1999. The provision contained in the said ordinance is being replaced by the legislation included in this Bill.

The Bill incorporates decision for fulfilment of the recommendations of the Joint Committee on Salary and Allowances of Members of Parliament and the demands of Members of Parliament from time to time. I hope the House would give its unanimous support and pass it without much of a discussion.

With these few words, I commend the Bill for the consideration of this august House.

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: Please quote the rule under which you are raising the point of order.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Normally, ordinances are promulgated only on emergency situations. The point here is that even for the sake of enhancement of Members' salaries and allowances, ordinance has been promulgated.

MR. CHAIRMAN: Please quote the rule.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I may be permitted to say that ordinances are issued for meeting the contingency when the House is not in Session. But here is a case when the Government is resorting to promulgation of ordinance even for the purpose of enhancing the salaries and allowances of Members. It is ridiculous and this will tell upon the people. This is involving our prestige issue.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: I may clarify the point, Sir...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please hear him. Please resume your seat. The Minister is replying to your point.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : They are promulgating an ordinance for raising allowances.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Sir, we have not issued the ordinance with regard to salaries and allowances. It was only for ex-MPs where the court had passed a judgement allowing it with immediate effect because there was no other way...(Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : That is for ex-MPs. Here, why should you bring an ordinance for salaries and allowances of MPs?

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: The ordinance was only with regard to ex-MPs...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: He has answered your point. Please resume your seat now.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : It looks very awkward and it is ridiculous. Even for enhancing the salaries and allowances, they are doing like this. I do not like this.

MR. CHAIRMAN: Shri Rajo Singh... (व्यवधान)

> श्री राजो सिंह (बेगूसराय): महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संसद सदस्य, वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९९९ पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें आपने प्रोविज़न किया है कि जो दो बार सदस्य रह चुका हो उस भूतपूर्व सदस्य को पेंशन मिलेगी। ११वीं लोक सभा हो या १० वीं लोक सभा हो, जो चुनकर एक बार आता है, संसद भंग हो जाए किसी कारण से तो उसका दोष नहीं होता है, फिर कयों वह सुविधा से वंचित हो जाता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, बिहार राज्य के बारे में मैं बताना चाहता हूं। बिहार राज्य में भूतपूर्व विधायकों को पेंशन देने में एक प्रॉविजन किया गया है कि जो भी माननीय सदस्य हाउस में आए और शपथ ले ले, तो उसका कार्यकाल पांच वर्ष तक माना जाता है और उसी आधार पर उनको पेंशन का भुगतान किया जाता है। अभी हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने कहा कि आर्िडनेंस किया गया है। आर्िडनेंस करके वेतन-भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। आर्िडनेंस एकस-एम.पीज. के लिए किया गया है, जिनको रेलवे ने पास दिया था, उसको इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने रद्द किया था कयोंकि उसने एकट का रूप नहीं लिया था। जो सारे हिंदुस्तान के एकस एम.पीज. थे, उनकी असुविधा को देखते हुए सरकार ने आर्िडनेंस करके उसको किया है। इसके द्वारा उनको सुविधा दी है, यह सराहनीय काम था। हम पब्िलक के नुमाइंदे हैं। हम सारे कानून बनाते हैं। हम सुबह ११ बजे से रात के ११ बजे तक संस्थाओं के बारे में कहते हैं कि उसको वेतन नहीं मिला, उसका प्रमोशन या ट्रांसफर ठीक से नहीं हुआ, उस कंपनी को यह सुविधा नहीं हुई आदि-आदि। लेकिन जब हमारे अपने मैम्बरों की सुविधा की बात होती है तो हमारे में से ही कई लोग उसका विरोध करने लगते हैं। जब कानून बनाने का हमारे को हक है और सरकार किसी प्रस्ताव को लाती है और हम उसको मोहर लगाकर कानून बना देते हैं तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आज इसको पास किया जाए लेकिन आगे के सत्र में इस बात का ख्याल करें कि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप मंत्रिमंडल में या समति में इस बात को ले जाएं कि जो मैम्बर एक बार चुनकर आ जाए, उसकी अवधि को पांच वर्ष माना जाए। किसी कारण से संसद भंग हो जाती है तो उसका कोई दोष नहीं होता है। आप इसको मानते हुए उसको जो पेंशन मिलनी चाहिए वह देने की कृपा कीजिए। पहली बार जब मैं यहां आया था तो रेल बजट पर कहा था कि फर्सट-कलॉस का ए.सी. पास किया है लेकिन उनकी पत्नी आएगी तो कहां जाएगी। रेल मंत्री ने तब कहा था कि यह हमारा काम नहीं है दूसरे का काम है। अब आप लाए, इसके लिए धन्यवाद है। हवाई जहाज के टिकट के बारे में ३२ बार जाने के के लिए कहा है, इसको आपको कलीयर करना चाहिए। यह न हो कि हम या हमारी पत्नी या दोस्त जब आये तो १६ दूने ३२ आप कर दें, वह कलीयर करना चाहिए। इसमें दोनों के लिए ३२ बार का प्रॉविजन रहना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करते हुए इसका समर्थन करता हूं।

> श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, संसद सदस्यों की सुविधा और वेतन के संबंध में भारत की संसद निर्णय लेने के लिए संविधान के तहत अधिकृत है। इसके द्वारा जो भी निर्णय हुए वह किसी भी हाई-कोर्ट या सुप्रीम-कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं किए गये। पहली स्िथति तब आई जब भूतपूर्व संसद सदस्यों को मिली हुई सुविधा के एक प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने स्ट्राइक-डाउन किया। ऐसी परस्िथति में उसको रैस्टोर करने के लिए आर्िडनेंस में जाने में कोई गलती हुई है, ऐसा मैं नहीं मानता है। इस बारे में राधा कृष्णन जी की राय से मैं सहमत नहीं हूं। जब पिछली संसद अंतिम दिन उठ रही थी और उसी दिन वह निर्णय आया था तो सभी पक्ष के माननीय सदस्यों ने इसकी मांग की थी कि इसके निराकरण के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और उसी के अनुसार सरकार ने यह काम किया है। हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए कि हम एक बार शपथ ले लें और हमको पांच साल की अवधि के लिए माना जाए। ऐसी स्िथति आये ही कयों। यह परस्िथति कयों पैदा नहीं की जाती कि एक बार संसद और विधान सभा चुनी जाए तो पांच साल रहनी चाहिए? इस पर विचार होना चाहिए। संयोग से मैं अपने एक निजी मित्र को जानता हूं। वह १९७७, १९८९ और १९९६ में चुने गए। वह तीन बार संसद के सदस्य चुने गए लेकिन वह किसी तरह की सुविधा पाने के हकदार नहीं थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण और विडम्बनापूर्ण स्िथति है। आपने इसमें कुछ प्रावधान करके ठीक किया। आज सभी जगह चाहे वे निजी बैंक हों या राष्ट्रीयकृत बैंक हों, सभी जगह सूद की दर घटा दी गई है। माननीय सदस्यों को कार खरीदने के लिए एक लाख रुपए की सुविधा मिलती है लेकिन इसकी सूद दर १५ परसैंट रखी है। किसी भी निजी फाइनान्सर के पास आप चले जाएं, वह और सूमो की टाटा फाइनैन्स कम्पनी चार परसैंट सूद दर पर कार देती है। मारुति के बारे में निर्देश है कि वह जीरो परसैंट सूद दर पर कार दी जाए। मैं जब संसद सदस्य की हैसियत से सूद मांगने गया तो उन्होंने कहा यह संसद सदस्यों को सुविधा प्राप्त नहीं है कयोंकि इसके लिए आपको संसद एक लाख रुपए कर्ज देती है। मैं जब एक लाख रुपए मांगने आपके कार्यालय गया तो उन्होंने कहा कि इस पर १५ परसैंट सूद दर है। मैंने कहा कि १५ परसैंट सूद दर तो पूरे वेतन में ही चली जाएगी तो फाका करना पड़ेगा या रंगराजन कुमारमंगलम जी से कुछ उधार मांगना पड़ेगा। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं एक विशेष विनती आदरणीय सदन और माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक करना चाहता हूं कि आज जो सुविधा मिली है, मेरी निजी राय यह है कि वह सुविधा पर्याप्त है। इसलिए आगे आने वाले पांच वषर्ों तक हम लोगों को अपने वेतन और सुविधा व्ृाद्धि की मांग नहीं करनी चाहिए कयोंकि इसका सीधा असर समाज के उन सभी वगर्ों पर पड़ता है, वे डंडा लेकर सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी सुविधा, वेतन और भोजन बढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक पद्धति थी कि जिस दिन संसद उठती थी उस दिन नियम में परिवर्तन करके संसद सदस्यों को सुविधाएं देने संबंधी एक विधेयक आ जाता था और ध्वनि मत से पास हो जाता था। इसका बाहर यह इम्प्रेशन जाता था कि संसद सदस्यों ने अपने वेतन, सुविधा संबंधी बढ़ोत्तरी की मांग को बिना बहस नियमों को शथिल करके पास कर दिया। इसकी टीका होती थी। आज उस पद्धति से अलग हट कर बाकायदा विधेयक प्रस्तुत किया गया और बहस का मुद्दा बनाया गया जो कि एक अच्छा बात है। इसी पद्धति को भविष्य में भी अख्ितयार करना चाहिए। इतना अग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

>SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support this Bill and I thank the hon. Minister for giving more facilities through this Bill.

Sir, we would like to request the hon. Minister for further help in regard to postal facility to the hon. Members of Parliament. We are writing a number of letters to the people in our constituency and there are about 10 lakh people in each constituency. We are able to move more closer with the people in our constituency now than the former Members of Parliament only by writing more letters and these days, expectations of the people are also very high. I understand that the proposal to give more postal facilities to Members of Parliament is under consideration of the Government. If that is provided, we would be able to move much more closer to the people of our country. I would be highly grateful if the hon. Minister applies his mind to this aspect and agrees to it, maybe now or even later. It will be useful to all the Members of Parliament to move more closer to the people in their respective constituencies.

With these few words, I support the Bill.

> श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इस बिल पर माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद मुझ से रहा नहीं गया। इसलिए मैंने उसमें शामिल होने की उत्सुकता जाहिर की। जब हम पिछले जमाने से देखते है कि एम.पीज के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होती रही है और चूंकि एम.पीज़ का वेतन भत्ता बढ़ाना या घटाना संसद के हाथ में है, इसलिये सब लोग सिद्धान्तत: कह देते हैं कि अब ज्यादा हो गया है लेकिन यह सब व्यवहारिक होना चाहिये। अभी श्री मोहन सिंह कह रहे थे कि ज्यादा हो गया है, अब फुलस्टाप होना चाहिये तथा अगले पांच वर्ष तक नहीं बढ़ना चाहिये। आज महंगाई कितनी बढ़ रही है? यदि तुलनात्मक दृष्िट से देखा जाये तो मालूम होता है कि हम सब किस हालत में रहते हैं। पहले गाड़ी के लिये ५० हजार रुपया मिल रहा था जो बढ़कर एक लाख हो गया है लेकिन उस पर सूद १५ परसेंट हो गया। अब आप बताइये एक लाख में गाड़ी कहां आती है? पार्िलयामेंट से एक लाख रुपया मिल गया लेकिन बाकी कहां से आयेगा? इसलिये इसकी राशि बढ़नी चाहिये और यह व्यवहारिक होना चाहिये। या तो हम १५ साल पुरानी गाड़ी लें जिसे दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है या आप लोन की मात्रा बढ़ायें जिससे अधिक कीमत वाली गाड़ी ली जा सके। आजकल इंडिका, सेंत्रोज का प्रचार हो रहा है। उसके लिये सूद की दर कम की जाये और लोन बढ़ाया जाना चाहिये। मुझे समझ नहीं आता कि १५ परसेंट सूद का कानून किसने बनाया है? ऐसे तो केवल सूद में हमारा सारा वेतन चला जायेगा। सभापति जी, हम देखते हैं कि हम अपना वेतन, भत्ता बढ़ाने के नाम पर बहस पर जोर देते हैं लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। इसलिये यह जरूरी है कि स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब द्वारा एक अलग से इंटीटयूशन का गठन किया जाये जो हमारे भत्ते या वेतन को देखे। महंगाई के रहते जब वेतन भत्ता बढ़ता है तो लोगों को मालूम होता है कि हमने अपनी सहूलियतें बढ़ा ली है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहस करते और कह देते हैं कि ज्यादा मिल रहा है, उसे घटाया जाये। इसमें एक बात यह भी जरूर है कि उन लोगों के मन में कुछ है, बाहर कुछ है। हमारे यहां लोग आते हैं, कया उन लोगों को चाय न पिलाई जाये। यदि नहीं पिलाई तो शिकायत करते हैं कि हमें चाय के लिये नहीं पूछा। अब महंगाई में यह खर्चा नहीं होता है? उन लोगो को टिकट के लिये पाकिट से पैसा भी देना पड़ता है। कार्यकर्तता लोग आते हैं और हमारे घर में रहते हैं, उनके लिये खर्चा करना पड़ता है। बिहार में राष्ट्रपति राज लागू होने पर जिनको गाड़ी या फोन मिले हुये थे, वे हटा दिये गये। उनको घर खाली करने के लिये नोटिस तक दिये जा रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं कि पता नहीं लोकसभा कब भंग हो जाये। अभी राजपूत जी कह रहे थे कि लोकसभा के लिये पांच साल के लिये कानून होना चाहिये कयोंकि बार बार चुनाव होना ठीक नहीं। वह तो होना ही चाहिये। इसमें एक बात की सफाई कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग तो सम्पन्न हैं, उन लोगों को गाड़ी, भत्ता या वेतन मिले या न मिले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो लोग साधारण परिवार से आते हैं, जिन्होंने कोई रुपया पैसा जमा नहीं किया, हम लोग विचार करें कि उन्हें देखें या न देखें? इसलिए कानून बनाते वकत जो बड़े लोग हैं जिनको वेतन, भत्ता, गाड़ी और घर मिला हुआ है, उनको अगर वेतन भत्ता न भी मिले, उससे ज्यादा उनको निजी संपत्ित हासिल है या हासिल करने का क्षमता है लेकिन जिनको वह हासिल करने का क्षमता नहीं है और जो लोग हासिल नहीं कर पाते, साधारण परिवार से आए हैं, ... (व्यवधान) सभापति महोदय : अब आप कनकलूड कीजिए। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : पेन्शन के बारे में भी लोग कहते हैं कि पेन्शन कयों दी जाए। देखा गया है कि जब कोई व्यकित संसद सदस्य या मंत्री या विधायक रहता है तब तो ठीक है लेकिन जब वह सदस्य नहीं रहते तो कहां से वह किसी को चाय पिलाएंगे, कहीं जाने के लिए गाड़ी में कैसे जाएंगे, जनता का काम कैसे करेंगे? वे लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, दूसरी आमदनी नहीं है। जब उनकी हालत खराब देखी गई तो उनके लिए पेन्शन का प्रावधान किया गया। अब यह व्यवस्था हो गई कि साढ़े चार वर्ष पूरे होंगे तो पेन्शन मिलेगी। अभी राजो बाबू कह रहे थे कि राजस्थान विधान सभा ने कानून बना दिया, बिहार विधान सभा ने कानून बना दिया कि पांच वर्ष से पहले विधान सभा भंग नहीं होगी, वही कानून यहां भी बनना चाहिए। वह कानून जब तक नहीं बनता है, तब तक यह हो कि जो सदस्य एक बार जीतकर आया और उसने शपथ ले ली, भले ही लोक सभा भंग हो जाए, उसकी अवधि पूरी मानी जाए और उनको पेंशन की सुविधा दी जाए। कयोंकि जो एक बार जीतकर आए और लोक सभा भंग हो तो इसमें उसका कोई कुसूर नहीं है। हम लोग इस बिल पर बोलने के लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि सब लोग इसके समर्थन में हैं। अभी रेलवे में फर्सट ए.सी. के लिए यह नियम बनाया गया है कि स्पाउज़ के साथ उसमें यात्रा कर सकते हैं लेकिन साधु लोगों की कहां से स्पाउज़ आएगी? इसलिए उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग संसदीय काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, और एक साधारण दर्शन है कि पूरी व्यवस्था और इंतज़ाम रहने से आदमी इफेकिटवली काम कर पाएगा नहीं तो जनता की सेवा में कमी आएगी। इसलिए इन सभी बातों पर सरकार को गौर करना चाहिए। कुमारमंगलम साहब बड़े जेनुइन आदमी हैं। अब बीजेपी में चले गए हैं। लोग कहते हैं कि ये अच्छे आदमी थे और यहीं थे पहले। इसलिए सम्माननीय संसद सदस्यों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनको पूरी सहूलियतें और सुविधाएं दी जाएं ताकि वह बढ़िया काम कर सकें। बिल पास करते वकत उन लोगों का ध्यान रखें जो साधारण सदस्य हैं और गरीब जनता के प्रतनधि हैं। कुछ लोग धनी हैं, उनके लिए कानून बने या न बने, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको प्रोटेकशन मिले, कानून बनाकर सुविधा मिले। व्यावहारिक रूप से यह होना चाहिए। सभापति महोदय, पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकार पर १८ हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ा जिससे ४० लाख परिवारों को फायदा होगा। एक आदमी का वेतन ४५,००० रुपये तक पहुंच गया। उनके पास ऐसा कौन सा बड़ा भारी काम है, उनको कौन सा आसमान उलटना पड़ता है जो हम लोग नहीं उलटते? लेकिन उनके ४५,००० रुपये के वेतन के आगे हमारा वेतन ४,००० रुपये है। अखबारों में छपता है कि ब्रड़ी सहूलियत हो गई, सदस्यों को ज्यादा सुविधा मिल रही है। इन सब पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। आज अधिकारी लोगों का वर्चस्व है, ब्यूरोक़ेटस लोग अपने फायदे के लिए तो मंत्री को समझा-बुझाकर दस्तखत करवा लेते हैं और जब हम लोगों की सहूलियत की बात आती है तो कोर्ट ने कह दिया कि जो पूर्व एम.पी. हैं. उनको ट्रेन से आने जाने की सुविधा नहीं मिलेगी। कभी एकाध साल में एक दो बार उनको दिल्ली आना पड़ता है या अपने प्रदेश की राजधानी जाना पड़ता है, वह भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि इसको रद्द कर दो। तब ऑर्िडनेन्स लाने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए यह सब देखते हुए की जलन से भी लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों के प्रति अखबारों में लोग छाप देते हैं कि इनको यह सहूलियत हो गई। हम लोगों के जीवन-स्तर की छानबीन और जांच करके देखें। यहां से मैटाडोर से जाने के पांच रूपये लगते हैं, उस पर भी हम लोग अगर पैदल जाते हैं तो पांच रूपये बच जाते हैं, यह मानसिकता है, यह गरीबी की हालत है। इसमें जब कोई सहूलियत देने की बात होती है तो उसमें तरह-तरह की टिप्पणियां आती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह व्यावहारिक होना चाहिए और असल में जो आर्िथक हालत है और जो महंगाई बढ़ी है और हम लोगों को जो रहन-सहन पर और जीवनयापन पर खर्चा करना पड़ता है, उसके हिसाब से सारी सहूलियतों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

> श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति जी, सांसदों और पूर्व सांसदों को मिल रही सुविधाओं के संबंध में दो-तीन छोटी चीजें और जोड़ना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर सदन में चर्चा हो रही है। महोदय, बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको अपनी सुविधाओं के बारे में निर्णय करने का अधिकार संविधान ने दूसरों को दिया हुआ है। लेकिन शायद संसद ही एक ऐसी संस्था है, जहां हमें अपने बारे में निर्णय करना पड़ता है। जजों को कितनी सैलरी मिले, इसका निर्णय जज नहीं करते हैं, कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिले, इसका निर्णय कर्मचारी नहीं करते। लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत वर्तमान और पूर्व सांसदों को कया-कया सुविधाएं होंगी, इसका निर्णय करने का अधिकार हम लोगों को है। इसलिए जब ऐसा विषय आता है तो कई बार हम लोगों को भी बड़ा ऐमबैरेसिंग लगता है कि हम अपने बारे में ही निर्णय कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए सांसदों को यह निर्णय भी करना पड़ता है। मैं इस संबंध में दो-तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कोई एक सुविधा सांसदों को मिल रही है। कभी-कभी दो-तीन महीने या साल भर के बाद कोई छोटा सा आइटम आता है और लगातार प्रैस में और दूसरी जगहों पर प्रचार होता है कि जैसे पता नहीं हम अपने लिए कितना पैसा बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब कुल मिलाकर बिल सामने आता है तो खोदा पहाड़, निकली चुहिया वाली बात होती है। लगातार प्रैस में छपता रहता है कि सैलरी बढ़ गई, बढ़ती कितनी है - १५०० रूपये से बढ़कर २५०० रूपये अलाउंस हो गया। टेलीफोन कॉल्स ५० हजार से बढ़कर एक लाख हो गईं। कोई भी सांसद अपने घर में बैठकर बिजनेस के लिए फोन नहीं करता। बल्िक जो लोग मिलने के लिए आते हैं, काम करवाने के लिए आते हैं, अपने क्षेत्र के लोग आते हैं, वहां कोई समस्या हो जाती है, उसके लिए फोन करते हैं। आज आपको एस.टी.डी. काल्स करनी पड़ती हैं। मैं चंडीगढ़ से सांसद हूं, जो कि नजदीक है, इसलिए रेट कम लगता है, लेकिन जो लोग दूर से आये हुए हैं। रोजाना उनको अपनी कांस्टीटुएंसी में लोगों को फोन करने पड़ते हैं, उनकी दिककतों और परेशानियों को देखना पड़ता है और यह एक लाख टेलीफोन कॉल्स की लमिट ऐसे गुजर जाती है कि महसूस ही नहीं होता कि कब आपने सारी लमिट एग्जॉस्ट कर ली। सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं सैलरी से बारे में कहना चाहता हूं। आज कोई सांसद या विधायक से मिलने के लिए आता है, वैसे हमारे पास सैकड़ों लोग रोजाना आते हैं। यदि आप हर आदमी को चाय-काफी के लिए पूछें तो आपको दो-ढाई रूपये से कम में चाय का कप नहीं पड़ता है। यदि सौ-दो सौ लोगों को आपको रोजाना चाय पिलानी पड़े तो कुल मिलाकर जितना आपका टी.ए. और डी.ए. महीने में मिलता है, वह इसी में खर्च हो जाता है। यदि आप चाय नहीं पूछें तो आया हुआ आदमी मजाक करता है यह तो कमाल हो गया, हम लोगों ने आपको जिताकर यहां भेजा है और आप हमें चाय भी पूछने के लिए तैयार नहीं हैं, आप घर आये हुए आदमी को खाना खिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। अगली बार इलैकशन में जब आप वोट मागंने के लिए आयेंगे तो हम आपको देखेंगे, आप कैसे आते हो। आपने हमें चाय तक नहीं पूछी। सभापति महोदय, अगर हम चाहते हैं कि सांसद ईमानदारी से काम करें तो उनको पूरी सुविधाएं देनी होंगी। इनके बिना किसी भी सांसद के लिए पूरी निष्ठा से काम करना मुश्िकल हो जायेगा। श्री रघुवंश प्रसाद जी तो बड़े जमींदार हैं, इनके लिए तो आय का दूसरा साधन फिर भी होगा। लेकिन जिन लोगों की कोई फैकटरी नहीं है, न कोई एग्रीकल्चर जमीन हैं, उनकी और कोई सोर्स ऑफ इंकम नहीं है, उनके लिए कठिन हो जाता है। मैं मोहन सिंह जी इस बात से सहमत हूं ... (व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आपने हमें जमींदार कहा। श्री सत्य पाल जैन : मैंने आपको लैंडलोर्ड कहा है।

... (व्यवधान)सभापति महोदय, मैं इसमें दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं कि सभी दलों के पांच-सात लोगों को लेकर एक बार फिर से इन सारी सुविधाओं पर निगाह डाल लेनी चाहिए। बार-बार छ:,आठ महीने के बाद एक छोटी सी चीज लेकर फिर से कंट्रोवर्सी को रिवाइज करने की बजाय एकमुश्त सबको विचार करने के बाद आगामी पांच साल में कया-कया इनक़ीज होगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाना चाहिए। इसके अलावा दो-तीन चीजें और हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। उनमें सबसे आवश्यक चीज डाक की है। आज किसी भी सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों, अधिकारियों और मंत्रियों को पत्र लिखने पड़ते हैं। जहां तक मंत्रियों का ताल्लुक है, उनके लिए तो दिल्ली में यह सुविधा है कि वे अपनी चिट्ठी अपने ऑफिस में दे दे, ऑफिस उनको बांट देता है। लेकिन अगर दूसरे सांसदों को हमें पत्र लिखना हो तो हमारा पार्िलयामेंट्री ऑफिस उसे स्वीकार नहीं करता, आपको उस पर टिकट लगाना पड़ता है। आपको डी.सी. को पत्र लिखना है, एस.डी.एम. को पत्र लिखना है, आज कम से कम तीन रूपये का टिकट एक पत्र पर लगता है। इसलिए इस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि वह कोई ऐसी स्कीम निकाले कि सांसदों की जो डाक जाती है, चाहे वह कांस्टीटुएंसी में जाए या किसी अधिकारी के पास जाए, वह डाक फ्री होनी चाहिए।

ताकि उस पर आने वाला सांसद का खर्च बच सके कयोंकि यह सीध-सीधे जनता की सेवा है। इसमें सांसद का कोई व्यकितगत लाभ नहीं है। वह तो लोगों के कामों के लिए लिखते हैं। सभापति महोदय, इसी प्रकार से कार के ऊपर रैड लाइट के प्रयोग के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई स्पष्ट नीति बननी चाहिए। पंजाब और हरियाणा में विधायकों को अपनी कारों पर रैड लाइट लगाकर चलने का अधिकार है, लेकिन सांसद को नहीं है। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि यह कितनी वचित्र स्िथति है कि विधायक तो लाल बत्ती की कार में चले और सांसद जो विधायक से कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा रखता है कयों कि वह विधायक की तुलना में बहुत अधिक क्षेत्र का प्रतनधित्व करता है, वह अपनी कार में रैड लाइट लगाकर न चले, तो जनता भी इस पर सोचती है कि ऐसा कयों है। इस बारे में एक स्पष्ट नीति सरकार को बनानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक बार हरियाणा में किंग फिशर होटल में ठहरा, तो मुझे एक दिन के ५०० रुपए देने पड़े। मुझे बताया गया कि यदि हरियाणा का विधायक ठहरता है, तो उसे सिर्फ ४० रुपए देने पड़ते हैं। इस प्रकार से मेरा तो क्षेत्र बहुत छोटा है कभी मुझे हरियाणा और कभी मुझे पंजाब में जाना पड़ता है तथा रहने के लिए इतना अधिक सरकारी होटल का किराया देना पड़ता है। जिस राज्य का जो सांसद है, यदि उसे अपने राज्य में एक बार जगह न मिले, तो चल सकता है, कयोंकि उसका अपना घर वहां होता है, लेकिन बाहर का सांसद यदि किसी दूसरे राज्य में जाता है, तो उसे वहां सुविधा चाहिए। मान लीजिए कर्नाटक राज्य के सांसद को बंगलौर में जगह न मिले, तो एक बार उसका काम चल जाएगा कयोंकि वहां उसका अपना घर है और जिसका जहां अपना घर होता है, उसे कोई सरकारी होटल में जाने का जरूरत नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन राज्यों में वहां के विधायकों को जो सुविधाएं हैं, जो सांसदों को सुविधाएं हैं, वे सभी सांसदों को सभी राज्यों में बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा न हो कि यदि मैं पंजाब में जाऊं तो मुझे पूरा पेमेंट करना पड़े, यदि मैं हरियाणा में जाऊं तो मुझे पूरा पेमेंट करना पड़े। मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर बैठकर विचार करना चाहिए और सभी सांसदों को एक सी सुविधाएं देनी चाहिए। सभापति महोदय, एक मुख्य बात मैं और कहना चाहता हूं और वह है रोड माइलेज के बारे में। यहां से थोड़ी-थोड़ी दूर पर रहने वाले जो सांसद हैं, मान लिया हरियाणा, पंजाब या हिमाचल के सांसद जो संसद में आते हैं उन्हें रोड माइलेज मिलना चाहिए। वर्तमान नियम के अनुसार रेल हैड के निकटतम स्टेशन से रेल का किराया मिलता है जो नाइंसाफी है। एक सांसद एक बार में मान लो हजार रुपए का पेट्रोंल कार में भरवाकर यहां पहुंचता है और उसे रेल का किराया मिलता है, जो बहुत कम है। यह तो उसके साथ सरासर नाइंसाफी है। नजदीक से आने वाले सांसदों को रोड माइलेज दिए जाने का प्रावधान करना चाहिए। इस पर विचार करके इनके बारे में भी एक बार निर्णय कर लीजिए। नहीं तो कभी रेल का आ जाएगा तो लोगों को लगेगा कि पता नहीं कया बढ़ा दिया है और कभी रोड माइलेज का आ जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि पता नहीं कया बढ़ा दिया है या डाक का आ जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि पता नहीं कितना बढ़ा दिया है। इस प्रकार से बार-बार कंट्रोवर्सी आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब चीजों के बारे में एक मुश्त निर्णय लिया जाए ताकि सांसद अधिक काम कर सके, ज्यादा क्षमता से काम कर सके, ज्यादा ध्यानपूर्वक काम कर सके। धन्यवाद।

> श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सांसदों के वेतन, पेंशन और रेल यात्रा के इस संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मैं चन्द बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कयोंकि मैं तो पहली बार सांसद बना हूं। सर्वप्रथम तो मैं इस विधेयक पर बोलने वाले सभी अपने पुराने सांसदों द्वारा कही गई बातों एवं उनके द्वारा व्यकत किए गए विचारों से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मुझे विशेष अनुभव नहीं है कयोंकि मैं पहली बार सांसद चुना गया हूं, लेकिन मेरे अन्य साथी जो दो-दो, तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच बार सांसद चुने गए हैं उनको बहुत अनुभव है और उन्होंने बहुत सही बातें यहां कही हैं। सभापति महोदय, आज अभी राजो बाबू ने ३२ हवाई यात्राओं के बारे में कहा। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी तो पूरी की पूरी ३२ हवाई यात्राएं बाकी हैं कयोंकि हमारा इलाहाबाद शहर हवाई सेवा से जुड़ा नहीं है। जो हवाई सेवा पहले थी, वह बन्द कर दी गई है। वैसे भी हवाई जहाज के अभी एक-दो दिनों में हुए हादसों को दृष्िटगत रखते हुए हवाई जहाज में यात्रा करना जोखिम भरा है। आज प्रात:वायु सेना के २२ अधिकारी वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गए। इसलिए बहुत से सांसद हवाई यात्राएं नहीं करना चाहते हैं। जो सांसद हवाई यात्राएं नहीं करना चाहते हैं उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आपने वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में सपत्नीक यात्रा करने या पति के रूप में स्पाउस को ले जाने की व्यवस्था की है। यह बात सही है कि हमें १६ बार आना जाना पड़ेगा, तो कया १६ यात्राएं हैं या ३२ यात्राएं रखी गई हैं? श्री मोहन सिंह (देवरिया): वह तो हमेशा के लिए हो गया। श्री शैलेन्द्र कुमार: तब तो ठीक है। सभापति महोदय, आज शून्यकाल में श्री गंगाचरण राजपूत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया था कि एक सांसद जब चुना जाता है, तो वह पांच साल के लिए चुना जाता है। इसलिए उसके द्वारा सांसद के रूप में एक बार शपथ लेने पर पेंशन के रूप में ढाई हजार रुपए मिलने चाहिए, भले ही सांसद अपना कार्यकाल संसद भंग हो जाने या अन्य कारणों से पूरा न कर सके। यदि लोक सभा भंग होती है, तो उसमें सांसद कया कर सकता है। जनता ने तो उसे पांच साल के लिए चुनकर भेजा था। इसलिए उसे कम से कम पेंशन ढाई हजार रुपए मिलनी चाहिए। कभी-कभी हम लखनऊ से रेल यात्रा में चलते हैं तो हमको एक ही बर्थ मिलती है, दूसरी बर्थ नहीं मिलती है। कभी-कभी ए. सी. टू टियर में रिजर्वेशन कराते हैं तो वे ए.सी. थ्री टियर में डाल देते हैं। इस अफरा-तफरी में मेरा ब्रीफकेस, कीमती सामान, पासबुक आदि राजधानी एकसप्रैस में चोरी चले गये। इसलिए रेल विभाग को भी सख्त निर्देश दिये जाने चाहिए कि अगर संसद सदस्यों ने आरक्षण के लिए एप्लाई किया है, तो वे जितने के हकदार हैं, कम्पेनियन स्पाउज सहित उनको तीन अच्छे बर्थ मिलने चाहिए। कभी-कभी साइड की बर्थ दी जाती है, तो यह उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आप मकानों की व्यवस्था देख लीजए। मैं नार्थ एवेन्यू के २५ नम्बर फलैट में रहता हूं, वहां बड़ी दुर्वयवस्था है। अभी वहां बाथरूम में कुछ टाईल्स वगैरह लगी हैं। जो गैस्ट एकमोडेशन है, उसमें तो वे टाईल्स लगाकर चले गये हैं लेकिन जिसमें हम जाते हैं, वह बुरी तरह से चू रहा है तथा वहां बड़ी सीलन भी है। मकानों की व्यवस्था बड़ी खराब है इसलिए उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप हमारी पेंशन बढ़ायें लेकिन हमको जितनी सुविधायें मिलनी चाहिए, वे सही तरीके से मिलें। हम आपसे यह मांग करते हैं कि उसकी मुकम्िमल व्यवस्था होनी चाहिए। अभी कई माननीय सदस्यों ने गाड़ी की व्यवस्था के बारे में कहा है। यह बात सही है कि आज कोई भी गाड़ी तीन लाख रुपये से कम नहीं है। अगर हम गाड़ी फाइनेंस भी कराना चाहते हैं तो हमसे दो लाख रुपये मांगे जाते हैं। वह दो लाख रुपये हम कहां से दें। उसके ऊपर १५ परसेंट ब्याज दिल्ली में है। अगर हम मारूति की एस्टीम गाड़ी खरीदें तो उस पर एक परसेंट भी ब्याज नहीं है, शून्य ब्याज है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सम्मानित सदस्यों को दो लाख रुपये मिलता है जबकि यहां संसद सदस्यों को ५० हजार रुपये मिलता था, जो अब एक लाख रुपये कर दिया गया है जिस पर १५ परसेंट ब्याज भी देना पड़ता है। मेरी मांग है कि सरकार इस पर गौर करके इसे कम से कम तीन लाख रुपये करे और उस पर चार या पांच परसेंट ब्याज ले।

... (व्यवधान) मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं।

... (व्यवधान)मंत्री जी यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हमारे जनपद में जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, वे संसद सदस्यों की कोई इज्जत नहीं करते हैं, वे उनकी बड़ी उपेक्षा करते हैं। जब भी हम अपने विकास कायर्ों पर दौरा करने के लिए गाड़ी मांगते हैं तो बहुत खटारा गाड़ी दी जाती है। आप समझ लीजिए कि उस पर चपरासी भी नहीं जा सकता। कभी-कभी पता लगता है कि गाड़ी गैराज में पड़ी है। सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिये। श्री शैलेन्द्र कुमार : हम आपसे मांग करते हैं कि संसद सदस्य को अपने क्षेत्र में दौरा करने के लिए जो गाड़ी मिलती है, वह कम से कम अच्छी मिलनी चाहिए। ... (व्यवधान) मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि सत्र के दौरान जनपद की कोई महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सत्र के दौरान कोई चुनाव आये तो उस चुनाव को भी नहीं रखना चाहिए। सभापति महोदय : कृपया अब आप समाप्त करिये। श्री शैलेन्द्र कुमार : अभी एरिया के उपाध्यक्ष का चुनाव है।

... (व्यवधान)हम लोग उसमें सम्िमलित होते हैं। सभापति महोदय : विषय से संबंधित बात कहिये। श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं उसी से संबंधित बात कर रहा हूं। संसद सदस्यों की सुविधाओं और उनके अधिकारों की बात है इसलिए मैं कहना चाहता हूं ... (व्यवधान) सभापति महोदय : यह सेलरी एलाउंसिस की बात है। श्री शैलेन्द्र कुमार : इन्ही बातों के साथ मैं अंत में एक बात और कहूंगा कि अभी यहां तन्ख्वाह के बारे में बात कही गयी है। उस पर टीका-टिप्पणी होती है और जनता में भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि जैसे कलास वन अधिकारियों की तन्ख्वाहें हैं, उसी के बराबर हमारी सेलरी कर दी जाये और जब उनकी तन्ख्वाहें बढ़े, तभी हमारी बढ़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। समय-समय पर इस बात को नहीं करना चाहिए कयोंकि इससे जनता में गलत मैसेज जाता है। इन्ही शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

> श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय सभापति जी, पेंशन के संबंध में जो संशोधन आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सभी दलों के वरिष्ठ संसद सदस्य यहां मौजूद हैं। लोक सभा के सदस्यों के संबंध में मुझे बात करनी है। यदि आप आंकड़े देखें तो १९९६ में जितने लोग लोक सभा का चुनाव जीत कर आये थे, उनमें से २९० एम.पी. डेढ़ साल बाद यानी १९९८ में जब लोक सभा का जब दोबारा चुनाव हुआ तो वे हार गये। यानी डेढ़ साल के अंदर ३०० एम.पी. चुनाव हार जाते हैं। इस देश में बहुत से एम.पीज. ऐसे हैं जिन्हें शायद जिंदगी में डेढ़ साल एम.पी. बनने का मौका मिला है। किसी व्यकित को एम.पी. बनने के लिए सारी जिन्दगी के त्याग, तकलीफ, कुर्बानी और न जाने कितनी ठोकरें खाने के बाद किसी दल से टिकट मिलता है। उसके बाद यदि वह भाग्य से चुनाव जीत जाता है और उसे केवल डेढ़ साल ही एम.पी. बनने का मौका मिले तो इससे ज्यादा तकलीफ की कोई बात नहीं हो सकती। आदरणीय शिव शंकर जी संसद में मौजूद हैं। वे भारत के कानून मंत्री रहे हैं। श्री कुमारमंगलम, संसदीय कार्य मंत्री हैं, श्री मोहन सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, हर दल के बड़े-बड़े नेता यहां मौजूद हैं। मैंने पहले दिन ही भारत के प्रधानमंत्री से अपील की थी कि लोक सभा का कार्यकाल पांच साल का होना चाहिए, लोक सभा किसी भी कीमत पर पांच साल से पहले डिज़ॉल्व नहीं होनी चाहिए। जिसे प्रधानमंत्री बनना हो, बने, जैसे भी बनना हो, बने। राज्य सभा इतना शकितशाली सदन है कि लोक सभा का पास किया हुआ बिल भी उसके बिना पास नहीं हो सकता। यदि वहां कोई एम.पी. बन जाता है, वह भले ही गांव का प्रधान नहीं हो सकता लेकिन छ: साल तक रहता है। उससे पहले उसे कोई नहीं हटा सकता। मैं जानता हूं, यहां एक से एक तपस्वी लोग हैं जो जीवन के अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं। यदि डेढ़ साल में लोक सभा भंग हो गई तो उनके क्षेत्र में उनका जो अनादर होता है, वह हम जानते हैं। ... (व्यवधान) देश में कया प्रचार होता है। आज भारत सरकार के सैक़ेटरी की तनख्वाह ३०,००० रुपये से ३५,००० रुपये तक है। प्रोटोकोल में एम.पी. कैबिनेट सैक़ेटरी से बड़ा होता है लेकिन ईमानदारी से बताएं कि जब एम.पी. किसी काम से सैक़ेटरी के पास जाता है तो कितना सम्मान पाता है। आज भारत की न्यायपालिका, जिले का जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहे हैं, इसे हर एम.पी. जानता है। आज पूरे देश में ज्यूडीशियल ऐकटीविज़म का हौवा खड़ा हुआ है। नौकरशाही की हालत देखिए, जो एक बार आई.ए.एस. अधिकारी बन गया, वह सारी जिन्दगी आई.ए.एस. अधिकारी रहता है। सबसे ज्यादा समाजसेवा करने वाला एम.पी. होता है लेकिन उसकी हालत काफी दयनीय है। मैं आज भी कहता हूं कि यदि हिन्दुस्तान में सबसे ईमानदार और सच्चा वर्ग कोई है तो वह राजनेताओं, एम.एल.एज. का है, इसके बाद ही और किसी व्यकित का नम्बर आ सकता है। मैं श्री शिव शंकर, जो कानून मंत्री रहे हैं, से अपील करूंगा कि जो लोकपाल बिल बनने वाला है, वह नौकरशाही और हिन्दुस्तान के जजों पर भी लागू हो, वे भी इसके अंडर लाए जाएं वर्ना वह कानून नहीं बन सकता।

... (व्यवधान)वहां कया-कया होता है, यह तो ईश्वर जानता है। मैं कहना चाहता हूं कि अंतुले कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए और संसद सदस्यों को पूरा सम्मान दिया जाए।

> डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा): सभापति महोदय, माननीय मंत्री कुमारमंगलम जी जो विधेयक लाए हैं, मैं उसके समर्थन के साथ-साथ थोड़ा सा सुझाव भी देना चाहूंगा। यहां पर बहुत सी बातें कही गईं हैं। लेकिन एक अहम् मुद्दा रह गया है, और वह है सिर छिपाने के लिए जगह। राज्य विधान सभाओं में अकसर देखा गया है कि मामूली ब्याज पर आवास के लिए लोन दिया जाता है। यहां बहुत से सांसद ऐसे होंगे जिन्हें अभी सरकारी मकान नहीं मिला है। मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं खुद अभी तक किराए के मकान में रह रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आवास खरीदने के लिए कम से कम छः लाख रुपए चार प्रतिशत की ब्याज दर पर हम लोगों को लोन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

> श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, जो बिल यहां आया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दोनों पक्ष के सांसदों ने सांसदों के कष्ट के विषय में चर्चा की। मैं सिर्फ दो मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सांसदों की व्यावहारिक कठिनाई और सांसद या किसी अन्य स्तर के जनप्रतनधियों को समाज के लोग जिस निगाह से देखते हैं, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि कल्पनाथ राय जी ने अभी कहा कि चाहे जो भी हो आज देश का सबसे ईमानदार वर्ग राजनीति में रहने वाला वर्ग ही है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि दिल्ली शहर में मुआयना करा लीजिए, १५ लाख रुपए की लागत के जितने भी मकान हैं, अगर समीक्षा की जाए तो पता चल जाएगा कि उनको बनाने वाले कितने उद्योगपति हैं, कितने नौकरी करने वाले हैं और कितने राजनीति में पद प्राप्त करने वाले सांसद, विधायक या अन्य पदाधिकारी हैं। मुश्िकल से एक या दो प्रतिशत लोगों के ही ऐसे मकान होंगे, जो राजनीति में काम करने वाले हैं। इसी तरह जो गांव में सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनकी चोरी यहीं तक सीमित रहती है कि कपड़ा लेकर कुर्ते की सिलाई किसी से करवा लें, लेकिन एक ब्लाक का अधिकारी जो प्रतदिन सबके सामने पैसा लेता है, न्यायालय में जज के सामने बैठा पेशकार जो पैसा लेता है, उसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं करता। लेकिन राजनीति में रहने वाला जो समाज सेवा में अपना सारा समय गंवाता है, उस पर तरह-तरह की टीका-टिप्पणी की जाती है। हो सकता है कि इसमें एक-दो प्रतिशत लोग समाज को कलंकित करते हों। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि पांच वर्ष का सदन नश्िचत होना चाहिए। यह सिर्फ सांसदों के हित के लिए ही नहीं है, इसमें समाज के कमजोर से लेकर हर वर्ग के लोगों का भी हित शामिल है। जब-जब चुनाव होते हैं तो समाज पर महंगाई का बोझ पड़ता है। उससे जनता पीड़ित होती है, तबाह होती है। देश के विकास में जो गति आनी चाहिए, वह चुनाव के दिनों में ठप हो जाती है। इसलिए सदन की अवधि पांच वर्ष तक नश्िचत रहे, इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम यह भी बताना चाहते हैं कि जो सदस्यों को सुविधाएं दी गई हैं, हमारी नज़र में इनमें खर्चा चलाना मुश्िकल है। बहुत पुराने सदस्यों से अनुभव लेना पड़ेगा कि खर्चा किस ढंग से चलता है। हमारे जैसे लोगों को बड़ी कठिनाई होती है कयोंकि दिल्ली में पानी भी खरीदना पड़ता है। जिस दिन मैं आवास में गया था, मैंने १५०० रुपया मीटर का जमा किया था। यह स्िथति जब हम विधायक थे तो नहीं थी लेकिन सांसद बनने के बाद हुई है। जहां पानी भी सांसदों को खरीदकर पीना पड़ता है, जहां पर्दें और बैठने के लिए कुर्सी का किराया सांसद के वेतन से काट लिया जाता है, इसके बाद भी यह चर्चा है कि सांसदों को बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। हम सदन से निवेदन करना चाहते हैं कि सांसदों की स्िथति की समीक्षा होनी चाहिए। आप हवाईजहाज का टिकट देते हैं और ट्रेन में ए.सी. की सुविधा सांसदों को मुहैया कराई जाती है लेकिन बिना पेट के कहीं गुजारा होता है? हवाईजहाज और ट्रेन में भोजन की सुविधा होना अनिवार्य है। सांसदों के यहां उनके निर्वाचन क्षेत्र से लोग, मित्र और उनके शुभचिंतक आते हैं। सांसदों को उनके रहने और ठंड के दिनों में उनके ओढ़ने की व्यवस्था भी करनी होती है। जितना पैसा सांसदों को मिलता है, उससे कया काम चल पाएगा? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि देहात के इलाकों से ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मैडिकल साइंसेज में मरीज भर्ती हो जाते हैं और सांसद के दरवाजे पर आकर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें दवा खरीदनी है। कया आप सांसदों की स्िथति समझ पाते है कि सांसद किस तरह से अपने वोटर और अपने समर्थकों का मुकाबला कर सकते हैं, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। जहां तक पेंशन का सवाल है, बहुत से राज्य, जैसे हिमाचल प्रदेश में यदि एक बार विधायक हो जाए तो पांच हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं जबकि सांसद को २५०० रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं। सांसद और विधायक के बीच में यह कैसी विषमता आप ला रहे हैं? जबकि छ: विधान सभाओं पर एक सांसद चुना जाता है और सांसद को २५०० रुपया पेंशन के रूप में देते हैं? इस विषमता को दूर करने का काम कीजिए और खास तौर से कुमार मंगलम जी यहां बैठे हुए हैं, वह बड़े अच्छे और नेक व्यकित हैं। वह कभी-कभी गड़ब्रड़ बातें भी कहते हैं तो इतना मुस्कराकर कहते हैं कि वे भी अच्छी लगने लगती हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सांसदों की व्यवहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सांसदों की सुविधाओं पर गौर करें और सभी दलों के नेताओं को बिठाकर सांसदों की स्िथति जाने, कमेटी बनाकर उनकी स्िथति को समझे और उन्हें उचित सुविधाएं मुहैया कराए। अंत में, राजनेताओं के चरित्र हनन का जो मीडिया के माध्यम से या पदाधिकारियों के माध्यम से या जिस भी माध्यम से प्रयास किया जाता है, इसे रोकने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए कि जब तक कोई आरोप प्रमाणित न हो जाए, किसी भी जनप्रतनधि पर कीचड़ उछालने वाले के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

> श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपनी बातें यहां रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं औऱ इस बिल का समर्थन करते हुए दो बातें जोड़ना चाहता हूं जो चर्चा में छूट गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एकस एम.पी. के लिए, मेम्बर्स की सुविधाओं के लिए जो बिल लाया गया है, इस सदन ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया है। विशेष गंभीर बात यह है कि जो एम.पी. ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से चुनकर आता है तो उसे पानी भी खरीदकर पीना पड़ता है। उसके यहां जो बिजली लगी हुई है, वह बिजली सांसद के ग्रामीण क्षेत्र के घर में नहीं लगी हुई है, वह बिजली भी यहीं के आवास में लगी होती है। वह बिल, कयोंकि अगर सांसद मोनीटरिंग करे तो कब तक करेगा? सी.पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी १९९२ के गलत बिल लगाकर पचास-पचास हजार रु., एक लाख रु., दो लाख रुपये या पांच लाख रुपये तक के गलत बिल भेज देते हैं। यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं वह हम लोगों की भावनाओं को गंभीरता से सुनें। जब भी कोई एम.पी. शासन या प्रशासन के खिलाफ बोलता है तो उसकी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं टेलीफोन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं खुद एक भुकतभोगी हूं।

... (व्यवधान)जब फांसी दी जाती है तो जज पूछता है कि तुम्हें किस आधार पर फांसी दी जा रही है परन्तु पार्िलयामेंट के मेम्बर को जो बिल १९९२ में दिया गया उसका कोई नोटिस नहीं, कोई प्रपत्र नहीं।

... (व्यवधान)हमें छ: लाख रुपए का बिल भेज दिया गया। हम इतना रुपया कहां से देंगे, अपनी खेती बेचें, कहां से व्यवस्था करें?

... (व्यवधान)हमें कहा जाता है कि कोर्ट के आदेश हैं। अभी हमारे सत्यपाल जैन जी ने भी कहा था कि जनता की सेवा के लिए टेलीफोन मिलाए जाते हैं। पार्िलयामेंट के मेम्बर को गुमराह करने के लिए गलत बिल दिए जा रहे हैं। इस हाउस में ४० प्रतिशत ऐसे मेम्बर हैं जिनको गलत बिल दे दिए गए।

... (व्यवधान)यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेशों में बात करवाई है। जब राजेश पायलट जी मंत्री थे तो उन्होंने उन माफिया लोगों को पकड़ा था। मेम्बर ऑफ पार्िलयामेंट के १०-१०, १५-१५ लाख रुपए के गलत बिल आए हैं। उसके बाद प्रेस, मीडिया वाले कोर्ट का हवाला देते हैं।

... (व्यवधान)एम.पीज़ और मनिस्टर्स की हार के बात कया हालत होती है, उसे आप भी जानते हैं। सी.पी.डब्ल्यू.डी. के जो अधिकारी हैं, जब एम.पीज़ निकल कर जाते हैं तो उनके कपड़े भी उतरवाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि चाहे हमारी सैलेरी कम कर दी जाए लेकिन जो हमें बिजली तथा पानी के गलत बिल दिए जाते हैं इनको नश्िचत रूप से फ्री किया जाए, इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए। सभापति महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

> १५५८ बजे श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, सांसदों की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि उनको संक्षेप में बोलना मुश्िकल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। मेरा कहना है कि जब सांसद चुन कर आते हैं तो उनको दो महीने में मकान मिलना चाहिए। मुझे एक साल हो गया है लेकिन अभी तक मकान नहीं मिला। ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुन कर आने के बाद पार्िलयामेंट के मेम्बर को दो महीने के अंदर मकान मिल जाना चाहिए और जो एम.पी. हार गया है उसे दो महीने में मकान खाली कर देना चाहिए। मगर वे एक-एक साल तक खाली नहीं करते हैं। इस बारे में कोई नियम होना चाहिए।

... (व्यवधान)पेंशन कम से कम १०,००० रुपए होनी चाहिए, कयोंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है और एम.पीज़ अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। पार्िलयामेंट जल्दी डिजौल्व नहीं होनी चाहिए। एम.पी. के एक बार पार्िलयामेंट में आने के बाद उसे पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वह एक दिन भी मेम्बर रहे। इसमें भी मंत्री जी को सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए।

... (व्यवधान)टेलीफोन के लिए एक-एक (दो लाख) लाख करना चाहिए, यह हमारी मांग है।

... (व्यवधान) महोदय, हमारी संक्षेप में ये कुछ मांगें हैं इन पर आप विचार करें। हमने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर सरकार विचार करे। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी ठीक से इनका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।> श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, हमें पहले ५०,००० रुपए कार के लिए लोन मिलता था, उसके बाद एक लाख कर दिया गया। जब ५०,००० रुपए मिलते थे तब मैंने लोन लिया था।

... (व्यवधान) सभापति महोदय : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

16.00 hrs. श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): हम सब जानते हैं कि हमको एक लाख रुपया मिलता है। लेकिन मेरे चार बार अनुरोध करने पर भी कहते हैं कि एक लाख रुपया नहीं दिया जाएगा। पचास हजार रुपया आपने एक बार लिया था, अब पचास हजार और नहीं दिया जाएगा।

I have already brought it to the notice of the hon. Speaker and the Secretary-General. Actually, it is only Rs. 50,000 and not Rs. 1,00,000. I am not getting it and, therefore, I am bringing it to your notice.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Mr. Chairman, Sir, I am firstly grateful for the short, brief, quick and clear participation by the hon. Members. As a matter of principle, on the advice of all the leaders, we have decided to bring this Bill up in the normal course and not on the last day. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : The Minister is replying now.

>SHRI B.M. MENSINKAI (DHARWARD SOUTH): I will take one minute only. In the Bill, the word `Pension' has been used which I feel is very shameful. Instead of `pension', the word `honorarium' can be used. When I was a Member of the Karnataka Legislative Council, I was getting Rs. 2,700 as pension. There also, I fought for the change of this word `pension'. Here, we are getting Rs. 2,500, which is less than what is given in the States. So, this has to be amended.

The second point is, based on the price index, the Government increases the salaries of the Government servants. In our case also, while framing the rules, the same ratio has to be adopted.

prescribed. It will be good if it is stated, though I have no objection if the wording remains the same.

My only point is that instead of using the word `pension', the word `honorarium' should be used. Further, the amount of honorarium could be increased. So far as salaries and allowances are concerned, as the hon. Member Shivraj Patil suggested, there should at least be some parity between Members of Parliament and members of the judiciary. Whether it can be adopted is something which can be considered by you. श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी): सभापति जी, अंतुले कमेटी ने संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं। उस कमेटी की सारी सिफारिशों को अगर हम मान लें तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा।

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Mr. Chairman, Sir, being a Member of Parliament for quite some time now, with the blessings of the people of my constituency as well as the leaders here, I am aware of the feelings that the Members have on these matters.

We have brought in a very short and brief Bill. It only deals with the facilities with regard to ex-Members of Parliament and some travel facilities, qualifying some people who were disqualified due to delay in elections on grounds of terrorism etc. It does not deal with the whole gamut which, of course, many Members have rightly pointed out. Some have pointed out wrong billing. I will be grateful if it could be brought to my notice in detail. I shall definitely take it up. I do know that wrong telephone and power billings are happening. If it could be brought to my notice, I will take it up with the concerned. The issue of car loan is also very important. Whether it is really Rs. 50,000 or Rs. 1,00,000, we should verify it. But since the hon. Member brought it to my notice, I will definitely check it up as to how that happened. If there is any error, we shall look into it. The intention is that Rs. 1,00,000 should be made available. With regard to 15 per cent interest, when you talk of zero per cent interest in respect of Maruti loan, I would like to point out that there is an interest built into the price itself. But this is a genuine loan, and this is not a price adjustment technology. That being so, when we are talking about the 15 per cent loan, we are talking about the lowest rate of interest in which there is a subsidy element coming in.

However, all these matters, I believe, need to be looked into in-depth by the Committee which we have got, the Joint Committee. I have not had the opportunity to sit with the Committee after taking over this Department. I would sit with the Committee and the leaders with all the views that have come here and discuss it with them. This is a very brief Bill meant to set right something which happened due to a judgement of the Allahabad High Court. This does not deal with the whole arena. I would request that this be passed. I will discuss it with the Joint Committee and the leaders and will come with something more comprehensive at that particular period.

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): Sir, the Minister did not talk about the postcards and postal stamps.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Sir, I understand the problem of the hon. Member. This is an issue which will be taken up with the Joint Committee.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill The question is:

"That clauses 2 to 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

Mr. Chairman: The question is :

"That Clause 1, the Enacting formula and title were added to the Bill .
The motion was adopted.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.
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SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: I beg to move:
"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

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SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Mr. Chairman, Sir, may I make a request through you to the House that Item Nos. 11 and 12 -- Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Bill -- be taken up after Item Nos. 13 and 14 -- Patents (Amendment) Bill? श्री मोहन सिंह : जो सदन में तैयार होकर आए हैं, उनको इस पर भाषण देना है। ... (व्यवधान) श्री पी.आर. कुमारमंगलम : आप मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए। श्री मोहन सिंह : कया सुनें? जो असली एकट है और जिस का विरोध है, आप उसे बाद में लाना चाहते हैं जिससे यहां सदस्यों की संख्या न रहे।

... (व्यवधान) श्री पी.आर. कुमारमंगलम : हमारी काफी संख्या है।

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, literally, the Order Paper is being changed. It is not correct.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Sir, the hon. Minister for Urban Development who has to move the Bill ...(Interruptions) श्री मोहन सिंह : वह अभी यहीं पर थे।

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: He was waiting. The Deputy Prime Minister of Great Britain has to meet him at four o'clock. He had given time. श्री मोहन सिंह : इसे कल लिया जाए। हमारा इसे लेकर विरोध है। वह एक जबर्दस्त एकट है और पूरे सवाल को प्रभावित करने वाला है। आप आज अरबन लैंड सीलिंग एकट खत्म कर रहे हैं। कल रूरल लैंड सीलिंग एकट खत्म करेंगे। बिहार में कत्ल हो रहे हैं। आप उसका रास्ता निकालना चाहते हैं। हमें बोलने का अवसर दीजिए। इसलिए इसे कल रखा जाए। रात को जब कोई न रहे उस समय इसे न रखा जाए। आप पहले नियम ३७७ लीजिए। उसके बाद पेटेंट लीजिए।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The House shall take up Matters Under Rule 377 first, Patents (Amendment) Bill next, and then the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Bill.

SHRI ANIL BASU : No, Sir.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: We can have voting tomorrow.

SHRI ANIL BASU : Sir, there is a lot of objection to the Patents (Amendment) Bill. A Bill of this type cannot be taken up as per the whims of the Treasury Benches. श्री मोहन सिंह : दोनों महत्वपूर्ण बिल हैं। इसे जबर्दस्ती पास कराने की कया जरूरत है? आप गोवा बजट पहले ले लें।

MR. CHAIRMAN: If the House agrees, we can take it up. श्री मोहन सिंह : हम को इस पर आपत्ित है।

... (व्यवधान)

SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPORE) (WB): Sir, Patents Bill is a very important Bill.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: This is not my suggestion. It was accepted by the House. It was discussed in-depth among leaders. It is not necessary for me to refer to the meeting, the BAC meeting, the report of which is adopted by this. It was decided that we would finish the Ordinances today and start tomorrow with the Motion of Thanks on President's Address, and then we will do the Railway Budget, and in fact, it is by sitting two hours extra that we will manage. We did not want to sit on 19th at all.

We did not want to sit on 13th. But we have said that we will sit on 13th, in the event, it is required to passing the Railway Budget. We have done a lot of home work. All of us put together adjust the timing. I do understand hon. Members' views. But I can assure them that I will not definitely do anything which they do not want. But they must understand that we have to go through business. We have had a lot of adjournments. It looks very embarrassing to the whole House if we do not do business... (Interruptions). So, I request that we take it up in this form and move ahead. श्री मोहन सिंह : पहले गोआ बजट वाला आइटम ले लें।

SHRI ANIL BASU : No, Sir. We do not agree... (Interruptions)...When there is a lot of urgent business to be conducted, then what is the requirement of giving an appointment to someone who is not a Member of this House? ... (Interruptions)

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: What is this? This should not be the behaviour? ... (Interruptions) श्री मोहन सिंह : सभापति जी, पहले गोआ का बजट ले लें। उसे पास करवा दें, हमें इसमें कोई आपत्ित नहीं है। लेकिन अरबन सीलिंग एकट जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिये। श्री पी.आर. कुमारमंगलम: जल्दबाजी में नहीं होगा। आप इसे चलने दें।

SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE : Sir, we are not agreeing... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please resume your seats... (Interruptions)

Now, we are taking Matters under rule 377.