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State Consumer Disputes Redressal Commission

Paras Nath Yadav vs Tata Motors Finance Ltd on 25 July, 2018

  	 Cause Title/Judgement-Entry 	    	       STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP  C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010             First Appeal No. A/1580/2017  ( Date of Filing : 04 Sep 2017 )  (Arisen out of Order Dated 06/02/2017 in Case No. C/108/2015 of District Ambedkar Nagar)             1. Paras Nath Yadav  Ambedkar NaGAR ...........Appellant(s)   Versus      1. Tata Motors Finance Ltd  Faizabad ...........Respondent(s)       	    BEFORE:      HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT    HON'BLE MR. Mahesh Chand MEMBER          For the Appellant:  For the Respondent:    Dated : 25 Jul 2018    	     Final Order / Judgement    

 राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,  लखन ऊ

 

(मौखिक)

 

 अपील संख्‍ या- 1580 /2017

 

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, अम्‍बेडकर नगर द्वारा परिवाद सं0-108/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध)

 

Paras Nath Yadav, S/o Mahadev, R/o Village- Kasdanha, Pargana-Bidahar, Tehsil-Alapur, District Ambedkar Nagar.      

 

 .................Appellant/Complainant

 

Versus

 

1.

Regional Manager, Tata Motors Finance Ltd., 436 Atardeep Complex, Ist Floor, Devkali Bypass Faizabad. 22400, U.P.                     

2. Tata Motors Finance Ltd., 506-ABC, 5th Floor Ratan Squire, 20-A, Vidhan Sabha Marg, behind Anand Motors, Lucknow-226001.            

3. Manager, Prayag Udhoyog Pvt. Ltd., Near Rajkaiya Poligechnique, Village- Banveer, Faizabad Lucknow Road, Faizabad.           

                 .............. Respondents/Opp. Parties समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष।
2. माननीय श्री महेश चन्‍द, सदस्‍य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित          : श्री मनीष निगम

 

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित    : कोई नहीं।

 

दिनांक:- 25.7.2018       

 

 मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

 

 निर्णय

 

परिवाद संख्‍या-108/2015 पारसनाथ यादव बनाम क्षेत्रीय प्रबन्‍धक टाटा मोटर्स आदि में जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम,  अम्‍बेडकर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्‍त परिवाद के   -2- परिवादी पारसनाथ यादव की ओर से धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्‍तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्‍त परिवाद अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्‍त कर दिया है, जबकि निश्चित तिथि पर विपक्षी सं0-3 के विद्वान अधिवक्‍ता उपस्थित रहे है।

अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्‍ता श्री मनीष निगम उपस्थित आए। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।

अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक 06.02.2017 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्‍त कारण दर्शित किया है। चूँकि विपक्षी सं0-3 के विद्वान अधिवक्‍ता उक्‍त ति‍थि पर मौजूद रहे है, इसलिए विपक्षी सं0-3 को हर्जा दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: हम इस मत के हैं कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.02.2017 को 1,000/-रू0 हर्जे पर अपास्‍त किया जाए और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित किया जाए कि जिला फोरम उपरोक्‍त हर्जा निश्चित तिथि तक अपीलार्थी/परिवादी द्वारा परिवाद के विपक्षी सं0-3 को अदा करने  पर या जिला फोरम में जमा करने पर उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे और विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही विपक्षीगण को नोटिस जारी कर करे।

      -3-

आदेश      वर्तमान अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.02.2017 परिवाद के विपक्षी सं0-3 को 1000/-रू0 हर्जा अदा करने पर अपास्‍त किया जाता है तथा पत्रावली जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित की जाती है कि जिला फोरम उपरोक्‍त हर्जा अपीलार्थी/परिवादी द्वारा परिवाद के विपक्षी सं0-3 को अदा करने पर या जिला फोरम में जमा करने पर उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे और तदोपरान्‍त परिवाद के विपक्षीगण को नोटिस भेज कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।

     अपीलार्थी दिनांक 30.8.2018 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित हो और उसी दिन अपीलार्थी/परिवादी उपरोक्‍त हर्जे की धनराशि प्रत्‍यर्थी/विपक्षी सं0-3 को अदा करे। यदि विपक्षी सं0-3 हर्जा लेने हेतु उपलब्‍ध न हो तो हर्जा जिला फोरम के समक्ष जमा करे।

     यदि उक्‍त निश्चित तिथि पर हर्जे की धनराशि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अदा नहीं की जाती है या फोरम में जमा नहीं की जाती है तो वर्तमान आदेश निष्‍प्रभावी हो जाएगा।

 
       (न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)             (महेश चन्‍द)         

 

           अध्‍यक्ष                       सदस्‍य            

 

हरीश आशु.,

 

कोर्ट सं0-1             [HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]  PRESIDENT 
     [HON'BLE MR. Mahesh Chand]  MEMBER