State Consumer Disputes Redressal Commission
U.P. P.C.L. vs Netrapal Singh on 18 July, 2022
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/487/2021 ( Date of Filing : 24 Sep 2021 ) (Arisen out of Order Dated 29/10/2020 in Case No. C/2017/23 of District Hathras) 1. U.P. P.C.L. 4th Khand Sadabad Dist. Hathras ...........Appellant(s) Versus 1. Netrapal Singh S/o Sri Prithiviraj R/o Nagla Waqt Baidai Post And Tehsil Sadabad Dist. Hathras ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER PRESENT: Dated : 18 Jul 2022 Final Order / Judgement (मौखिक) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष्ा आयोग , उ0प्र0 , लखनऊ अपील संख्या-487/2021 (जिला उपभोक्ता आयोग, हाथरस द्वारा परिवाद संख्या-23/2017 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध) अधिशाषी अभियन्ता, यू.पी.पी.सी.एल., चतुर्थ खण्ड, सादाबाद, पोस्ट व तहसील सादाबाद, जिला हाथरस। अपीलार्थी/विपक्षी बनाम नेत्र पाल पुत्र श्री पृथ्वीराज, निवासी नगला वक्त बेदई, पोस्ट व तहसील सादाबाद, जिला हाथरस। प्रत्यर्थी/परिवादी समक्ष:- 1.
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दीपक मेहरोत्रा, विद्वान अधिवक्ता। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं। दिनांक : 18.07.2022 माननीय श्री सुशील कुमार , सदस्य द्वारा उद्घोषित निर्णय
1. परिवाद संख्या-23/2017, नेत्र पाल बनाम अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, हाथरस द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.2020 के विरूद्ध यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने तथ्य एवं विधि के विपरीत निर्णय एवं आदेश पारित किया है, क्योंकि कटिया योजना के अन्तर्गत राशि जमा करने की तिथि को ही परिवादी का विद्युत कनेक्शन नियमित कर दिया गया था।
2. परिवाद में वर्णित तथ्यों के अनुसार परिवादी द्वारा एक -2- सुनिश्चित राशि विपक्षी के कार्यालय में जमा की गई है, परन्तु परिवादी का कथन है कि वर्ष 2018 में विद्युतिकरण किया गया और राशि जमा करने की अवधि से दिनांक 30.08.2018 की अवधि के बीच के विद्युत बिल प्रेषित कर दिए गए।
3. विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए इस अवधि के बिलों को निरस्त करने का आदेश पारित किया है और अपीलार्थी को आदेशित किया है कि वह दिनांक 30.08.2018 के पश्चात से विद्युत बिल जारी किए जाए।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अंगीकरण के बिन्दु पर सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. ग्राह्यता के अवसर पर अपील की सुनवाई के उपरांत अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में कोई साक्ष्य इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की कि कटिया योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन नियमित किए गए थे। अत: विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अपील तदनुसार निरस्त होने योग्य है।
आदेश
6. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
पक्षकार अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
-3-आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-1 [HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR] PRESIDENT [HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR] JUDICIAL MEMBER