State Consumer Disputes Redressal Commission
Smt. Pooja Tiwari Urf Pooja Tripathi vs Manager Varanasi Auto Cara Pvt Ltd on 13 July, 2022
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/200/2020 ( Date of Filing : 04 Mar 2020 ) (Arisen out of Order Dated 26/09/2019 in Case No. C/100/2019 of District Ghazipur) 1. Smt. Pooja Tiwari Urf Pooja Tripathi W/O Sri Brijesh Tiwari R/O houssainpur Pargana Tehsil and Distt. Ghazipur ...........Appellant(s) Versus 1. Manager Varanasi Auto Cara Pvt Ltd S.M. Plot No. 109/2 Maija Koirajpur Pargana Athgawan TEhsil Peendara Distt. Varanasi ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT PRESENT: Dated : 13 Jul 2022 Final Order / Judgement
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(सुरक्षित) अपील संख्या:-200/2020 (जिला उपभोक्ता आयोग, गाजीपुर द्धारा परिवाद सं0-100/2019 में पारित आदेश दिनांक 26.9.2019 के विरूद्ध) श्रीमती पूजा तिवारी उर्फ पूजा त्रिपाठी पत्नी श्री बृजेश तिवारी, निवासिनी हुसैनपुर, परगना व तहसील जनपद गाजीपुर।
........... अपीलार्थी/परिवादिनी बनाम 1- मैनेजर, वाराणसी आटो कार प्रा0लि0, एस0एम0 प्लाट नं0-109/2, मौजा कोइराजपुर, परगना अथगवां, तहसील पीडरा, जनपद-वाराणसी (उ0प्र0)।
2- लीगल मैनेजर/वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0, सी-26/35-1 जे-1 (दि्वतीय मंजिल) रामकटोरा क्रासिंग, वाराणसी-221001 3- बैंक मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, ब्रांच अंधऊ, जिला गाजीपुर।
........ प्रत्यर्थी/विपक्षीगण समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री ज्ञानेन्द्र नाथ प्रत्यर्थी सं0-1 व 2 के अधिवक्ता : कोई नहीं प्रत्यर्थी सं0-3 के अधिवक्ता : श्री राजेश चडढा दिनांक :- 13-7-2022 मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार , अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/परिवादिनी श्रीमती पूजा तिवारी द्वारा इस आयोग के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, गाजीपुर द्वारा परिवाद सं0-100/2019 में पारित निम्न आदेश दिनांक 26.9.2019 के विरूद्ध योजित की गई है:-
''Case called out. Conusel for OP present. None is present for complainant even after repeated calls. Cause of -2- action and vehicle no. not disclosed. Hence put up at 2 PM for hearing as it is 11 AM.
2 P.M. Case called out. Counsel for OP present. Non is present for complainant een after repeated calls. No. of vehicle not given. No cause of action disclosed. So complaint is dismissed in aforesaid circumstance and for non complainant. File be consigned.'' अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र नाथ द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत परिवाद परिवादिनी श्रीमती पूजा त्रिपाठी द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, गाजीपुर के सम्मुख निम्न अनुतोष प्रदान किये जाने हेतु योजित किया गया है:-
अ- यह कि विपक्षीगण 1 व 2 से हम याचिनी को कुल क्षतिपूर्ति 14,15,000.00 रू0 मय ब्याज के दिलवा दिया जाए।
ब- यह कि हम याचिनी को उसके वाहन जो विपक्षी सं0-1 के कार्यशाला पर पड़ी है उसे हम याचिनी के पक्ष में तुरन्त अवमुक्त करा दिया जाए।
स- यह कि जिस किसी अन्य अनुतोष की मुश्तहक हम याचिनी नजदीक अदालत पाइ जाए तो उसे भी दिलवा दिया जाए।
परिवाद पत्र में परिवाद प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विवरण विस्तार से अंकित है, परन्तु अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा उपरोक्त परिवाद पत्र में वाहन के सम्बन्ध में विवरण अंकित नहीं किया गया। उक्त सम्बन्ध में अपीलार्थी/परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि परिवादिनी एक अशिक्षित महिला है। परिवाद पत्र उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया है। यदि अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की -3- कोई कमी अथवा उल्लेख नहीं किया गया, तो उस हेतु अपीलार्थी/परिवादिनी को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए।
यह भी कथन किया गया कि वास्तव में उपरोक्त परिवाद विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख माह जून, 2019 में ही योजित किया गया, जिसे विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा मात्र 03 माह की अवधि के अन्दर ही अंतिम रूप से निर्णीत करते हुए एक पक्षीय रूप से निरस्त किया गया है।
प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश चडढा को सुना गया। प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव का नाम वाद सूची में अंकित है, जिनके द्वारा अपना वकालतनामा भी दिनांक 08.02.2022 को प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, परन्तु प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0-1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बिना किसी गुणदोष पर विचार करते हुए न्यायहित में प्रस्तुत अपील को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.9.2019 को अपास्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग परिवाद सं0-100/2019 श्रीमती पूजा त्रिपाठी बनाम प्रबन्धक, वाराणसी आटो कार प्रा0लि0 आदि के वाद को गुणदोष के आधार पर 03 माह की अवधि में उभय पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतिम रूप से निर्णीत करे।
जहॉ तक वाहन के विवाद का प्रश्न है। अपीलार्थी/परिवादिनी द्वारा इस निर्णय/आदेश की प्रति के साथ विविध प्रार्थना पत्र में समस्त विवरण उल्लिखित करते हुए प्रार्थना पत्र 02 सप्ताह में प्रस्तुत किया जावे।-4-
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख उपरोक्त परिवाद सं0-100/2019 में पक्षकारों को सूचना प्रदान करते हुए दिनांक 25.8.2022 को सूचीबद्ध किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) अध्यक्ष हरीश आशु., कोर्ट नं0-1 [HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR] PRESIDENT