Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

- Know your Kanoon - Doc Gen Hub - Counter Argument - Case Predict AI - Talk with IK Doc - ...
Upgrade to Premium
[Cites 0, Cited by 0]

Lok Sabha Debates

Need To Remove The Restriction On New Construction Around Protected Monuments In ... on 29 July, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title: Need to remove the restriction on new construction around protected monuments in Ahmednagar city.

 

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष जी, अहमदनगर के साथ संरक्षित स्मारक है। शहर के बीचों-बीच घनी आबादी मौजूद है। पुरातत्व विभाग के संरक्षित वास्तु नियम, 2010 के तहत संरक्षित वास्तु के इर्द-गिर्द 300 मीटर तक कोई नया विकास कार्य, पुराने मकान की जगह नई कन्सट्रक्शन, नए मकान बनाने के लिए या अन्य विकास कार्य पर रोक लगाई गई है। संरक्षित वास्तु का महत्व अहम है, लेकिन घनी आबादी में शहरवासियों को सुविधाओं का लाभ लेना भी उनका नैसर्गिक हक है। उक्त नियम में परिवर्तन करने और शहरवासियों को सुविधा देने हेतु मैं लगातार 1999 से प्रयास कर रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस तरह का काम कर रहा है, जबकि अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए कानून में परिवर्तन करना है। एक छोटी सी चीज है, गांव एक किलोमीटर में है, जबकि 300 मीटर का बंधन है। ठीक है, आप वास्तु को सुरक्षित रखिए। अगर हम परमिशन मांगते हैं तो एक या डेढ़ साल में मिल जाती है। जब आप परमिशन दे सकते हैं तो यह हटाते क्यों नहीं हैं? एक तरफ आप परमिशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ हटा नहीं रहे हैं।

          मेरा सुझाव है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 300 मीटर की रेखा निश्चित की है, उसे हटाकर 50 मीटर किया जाए ताकि शहर में जरूरी सुधार किए जा सकें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पु­ष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ. किरीट पी. सोलंकी और श्री शिव कुमार उदासि, को श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा उठाए गए वि­षय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।