State Consumer Disputes Redressal Commission
Paras Nath Yadav vs Tata Moters Finance Ltd. And Others on 14 February, 2023
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/197/2023 ( Date of Filing : 02 Feb 2023 ) (Arisen out of Order Dated 28/09/2022 in Case No. C/2015/108 of District Ambedkar Nagar) 1. Paras Nath Yadav S/o Sri Mahadev R/o Vill. Kasdanha Pargana Bidhar Tehsil Alapur Dist. Ambedkar Nagar ...........Appellant(s) Versus 1. TaTa Moters Finance Ltd. And Others 436 Atardeep Complex 1st Floor Devkali Bypass Faizabad ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT PRESENT: Dated : 14 Feb 2023 Final Order / Judgement
( मौखिक ) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग , उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या : 197 / 2023 पारस नाथ यादव बनाम् रीजनल मैनेजर, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड व दो अन्य दिनांक : 14-02-2023 मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार , अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय परिवाद संख्या-108/2015 पारस नाथ बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, टाटा मोटर्स आदि में जिला उपभोक्ता आयोग, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 28-09-2022 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा विद्धान जिला आयोग ने परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अंकित कुमार मिश्रा उपस्थित आए उन्हें सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्धान जिला आयोग के समक्ष वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके थे और उनकी अनुपस्थिति में परिवाद निरस्त कर दिया गया, जिससे वह जिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके अत: उन्हें न्यायहित में एक अवसर साक्ष्य और सुनवाई का प्रदान किया जावे।
-2-मेरे द्वारा अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का भली-भॉंति परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर न्यायहित में प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।
तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28-09-2022 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुर्नस्थापित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण 06 माह की अवधि में गुणदोष के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष जिला आयोग के सम्मुख दिनांक 23-03-2023 को उपस्थित होंवे।
चूंकि प्रत्यर्थी/विपक्षीगण की ओर से अपील की सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं है अत: प्रत्यर्थी/विपक्षीगण को नियत तिथि की सूचना नियमानुसार प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1 [HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR] PRESIDENT