Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Consideration Of The Juvenile Justice (Care And ... on 29 August, 2011
> Title: Discussion on the motion for consideration of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011 (Bill passed).
MADAM SPEAKER: Now we take up item no. 19.
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, on behalf of my colleague Shrimati Krishna Tirath, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” Madam, as the hon. Members are aware, the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act, 2000, which I would herein after refer to as the Act, came into force in April, 2001. It is the primary law in the country to provide justice and opportunities for growth and development to juveniles in conflict with law as well as children in need of care and protection.
The Act lays emphasis on rehabilitation and re-integration of such children into the society through various processes and instructions by adopting a child friendly approach in dealing with matters in the best interest of children. For this, the Act prescribes several alternatives, such as, adoption, sponsorship, foster care and institutional care.
Coming to the proposed amendment, I would draw the attention of the House to Sections 48 (2) and 58 of the Act which provide that a child in a Home set up under the Act, or any other child in need of care and protection, who is suffering from dangerous diseases such as leprosy, sexually transmitted diseases, Hepatitis B, open cases of Tuberculosis, etc., is of unsound mind, or is addicted to any narcotic drug or psychotropic substance shall be sent to a place recognised to be an approved place for the required treatment and shall be dealt with separately through various specialised referral services. The segregation, though for a limited period and for the specific purpose of providing special care and treatment to the affected children, has been considered as discriminatory in nature as this would separate the child from others.
It is recognised that a child so segregated in keeping with these provisions of the Act may feel discriminated against and this may leave an indelible scar on his/her personality and psyche.
The Ministry of Health and Family Welfare has confirmed that leprosy is least communicable and is completely curable after a course of Multi Drug Therapy and that the risk of transmission of the infection to other persons in the community drops down significantly once the treatment is initiated.
The Ministry of Health and Family Welfare has also confirmed that there is no need to segregate children suffering from Hepatitis B, Tuberculosis, sexually transmitted diseases, mental disorders and drug addiction also.
Since in the opinion of experts, there is no need to deal with such children separately and segregate them, it is proposed to delete Section 48(2) and further it is proposed to amend Section 58 of the Act which provides for removal of a child from Special Home, Children’s Home, Shelter Home or an Institution by deleting references to ‘leprosy’ and ‘leper asylum’; replacing the terms of unsound mind with ‘mentally ill person’, ‘drug addict’ with ‘addicted to alcohol or other drugs which lead to behavioural changes in a person’ as these terms are in consonance with the Mental Health Act, 1987 and are also more socially acceptable.
Then, it is intended to replace the term ‘mental hospital’ by ‘psychiatric hospital or psychiatric nursing home’ to bring it in consonance again with the Mental Health Act 1987.
Also further, Madam, it is proposed to replace the term ‘treatment centre for drug addicts’ by ‘Integrated Rehabilitation Centre for Addicts or similar centres maintained by State Governments for mentally ill persons, including the persons addicted to any narcotic drug or psychotropic substance’.
‘Integrated Rehabilitation Centres for Addicts’ have been provided for under the scheme ‘Central Sector Scheme of Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse and for Social Defence Services’ of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Unlike treatment centres where detoxification and counselling were the main interventions for addicts, the integrated Rehabilitation centres adopt a holistic approach to their rehabilitation. The additional components include whole person recovery which involves life skill training, vocational training support to families and aftercare.
The amendments now proposed in the Act are for the limited purpose of removing discriminatory references to children affected by such diseases, so that they can live life with dignity.
The Bill has been examined and recommended by the Parliamentary Standing Committee on HRD. It has been passed by the Rajya Sabha. I, while concluding, would like to say that I am sure that the hon. Members would agree that the proposed amendments are necessary to remove the stigma attached to children who suffer from such diseases. The children covered by the Act being in difficult circumstances, are amongst the most vulnerable as, Madam, you yourself referred to in the morning.
In conclusion, therefore, I would request hon. Members to consider the proposed amendment favourably as this would go a long way in retaining the self-worth and dignity of children affected by such diseases.
With these words, I commend the Bill to the House.
MADAM SPEAKER: Motion moved:
“That the Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.” श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। किशोर न्याय (बालकों की देखरेश और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 की जो बात सदन में आई है, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वूर्ण विषय है, पूरे सदन को इसे बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। यह विषय उन किशोर बालकों के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें किसी छोटे-मोटे जुर्म के कारण जेल होती है। आज देश में जो परिस्थितियां हैं, उसके चलते वे हार्ड कोर क्रिमिनल्स बन कर जेल से वापस बाहर जाते हैं। क्या कारण है कि कानून और चाइल्ड केयर होम्स के होते हुए भी एक छोटे-मोटे जुर्म के अंतर्गत जिन बच्चों को उन घरों में भेजा जाता है, वे एक अपराधी बन कर बाहर जा रहे हैं? काश, मंत्री महोदया यहां व्यक्तिगत तौर पर होतीं, लेकिन उनके यहां उपस्थित न होने का कोई कारण हो सकता है, कोई अन्य जरूरी विषय हो सकता है। मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए इस देश के बच्चों एवं युवाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता और उन युवाओं एवं बच्चों के भविष्य को लेकर ये सदन भी इस विषय को उतनी ही गंभीरता से लेगा। जब मंत्री महोदया सदन में वापस आएंगी तो मैं जो प्रश्न आपके माध्यम से उनसे पूछूंगा, उन सब के उत्तर वे यहां देंगी।
अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं, अगर आप कुल आंकड़ों के ऊपर जाएं, मैं बिल के ऊपर भी आऊंगा, जो अमेंडमेंट यहां रखी गई है। लेकिन जो आंकड़ें हम सब के सामने हैं, वे अपने आपमें सब को आश्चर्य चकित करने वाले हैं। The number of juveniles arrested in the year 2009. सात से 12 साल के 1133 बच्चे अरेस्ट किए गए, 16 से 18 साल के 21760 बच्चे अरेस्ट किए गए और 12 से 16 साल के लगभग 10741 बच्चे केवल एक वर्ष अरेस्ट किए गए। कुल मिला कर लगभग 36 से 40 हजार के लगभग ये बच्चे शायद बनते हैं। ये आंकड़ा अगर कुल मिला कर आप देखें तो सन् 2001 में 16509 बच्चे थे, वे सन् 2009 तक पहुंचते-पहुंचते 23926 हो गए। क्या इन बच्चों का जो अधिकार है, वह इन्हें इस देश में मिल पा रहा है।
जो एक्ट सन् 2000 में बना, क्या उस एक्ट के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बाकी प्रदेशों में बन पाये हैं? अगर आप आंकड़े देखें तो इस देश में कई प्रदेश ऐसे हैं, जहां पर अभी तक बोर्ड्स का गठन भी नहीं हुआ है, जिलों की तो दूर की बात है।
सन् 2000 का एक्ट कहता है कि अरैस्ट करने के 24 घण्टे के अन्दर उन बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों को पेश करना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उनके सामने आंकड़े ऐसे हैं कि कितने बच्चों 24 घण्टे के अन्दर पेश किया गया और 24 घण्टे के बाद कितनों को पेश किया गया? क्या यह भी सच्चाई नहीं है कि जो एक्ट है, उसके अन्तर्गत कहा गया है कि चाहे हमारे मीडिया के मित्र हों, चाहे वे इलैक्ट्रॉनिक-प्रिण्ट मीडिया हों, वह किसी भी बच्चे का न नाम छापेगा, न फोटो दिखाएगा, न उसके बारे में जानकारी देगा, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे केसेज़ ऐसे आये। यहां पर एक तो प्रमुख केस गुड़गांव के यूरो इण्टरनेशनल स्कूल शूटिंग केस है, जहां पर कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की बात और प्रिण्ट मीडिया की बात तो छोड़िये, उनके फोटोग्राफ्स तक दिखाये गये, उनकी जानकारी दी गई। क्या कार्रवाई उस विभाग के मंत्री ने, सरकार ने की? क्या हम उनको बड़े अपराधी के रूप में नहीं बनाने जा रहे। कोई छोटी चोरी के केस में जाता होगा, किसी के घर में दो वक्त की रोटी नहीं होती होगी, कहीं से ब्रैड चुराता होगा तो उसको पहले थाने के उस लॉक-अप में डाल देते हैं, जहां पर कोई कत्ल के केस में आया है। अगर हम ऐसा इस देश में कर रहे हैं तो उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए नहीं, हम उनको एक अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
आज जो एमेंडमेंट की बात कही गई है, वह माननीय मंत्री जी के माध्यम से आई है। अगर कोई लेप्रोसी का केस है, कोई हैपेटाइटिस बी का केस है, कोई टी.बी. का केस है, कोई मेंटल इलनैस की बात की जाती है, कोई एस.टी.डी. की बात कही जाती है तो उनको उपचार के लिए ले जाया जाता है, वह भी कब कहा गया, जब आशादीप फाउंडेशन के नाम से किसी ने कोर्ट में अर्जी दी कि आप इन रोगियों के साथ भेदभाव करते हैं, उनको बाकी बच्चों के साथ नहीं रहने देते, तब जाकर मंत्रालय कहीं पर जागा है और यह कहा है कि उनको इलाज के लिए भेजा जायेगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब उनका इलाज हो जाये, तब कृपा करके उनको वापस उसी स्थान पर लाया जाये, जल्द से जल्द लाया जाये, ताकि वे बाकी बच्चों के साथ रह सकें। लेकिन आज भी जो शैल्टर होम्स हैं, उनकी हालत क्या है। जो आर्टिकल अखबारों के माध्यम से पता चला है, उसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहता है:
“National Crime Records Bureau figures show that the incidence of juvenile crime has gone up in almost all states, with Maharashtra topping the list. But as these battered children are sent to remand homes, more abuse and neglect is heaped on them.” जिस व्यक्ति की इस आर्टीकल में बात की गई है, मैं सारा पढ़कर तो नहीं बता सकता, लेकिन विनोद रैना जी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट में अहम भूमिका निभाई। वे खुद कहते हैं कि जो बच्चे, चाहे दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, जब इन घरों में, जो शैल्टर होम्स हैं, उनको भेजा जाता है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनको गालियां निकाली जाती हैं। ऐसा लगता है कि पशुओं की तरह उनको रखा जाता है और यहां तक कि कनाट प्लेस में जो बाल सहयोग केन्द्र है, माननीय इन्दिरा गांधी जी ने जिसकी शुरूआत सन्, 1954 में की थी, उसके ऊपर भी वह है। वे कहते हैं कि अधिकतर बच्चे वहां से भाग जाते थे। इस लेख में यह भी लिखा गया है कि जितनी बच्चियां वहां पर आयी हैं और जो शब्द इस्तेमाल किये गये कि अच्छी लड़कियां यहां आती हैं और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण हैं?
12.59 hrs (Dr. Girija Vyas in the Chair) अगर हम कारणों को नहीं जान पाएंगे तो मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केवल कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा, हम केवल यहां पर कानून बनाने नहीं आये हैं, बल्कि क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो पा रहा है, क्या उन शैल्टर होम्स में उनकी देख-रेख हो पा रही है? क्या यह सही नहीं कि जो छोटे-मोटे क्राइम के मामले में जेल में बच्चे आये थे, आज वे हार्ड कोर क्रिमिनल बनकर चले गये हैं।
13.00 hrs. क्या जेल के हालात आपने देखे कि वहां क्या हालत है? क्या पंजाब की जेलों में और बाकी राज्य की जेलों में जहां पर ये बच्चे हैं, वहां बड़ी संख्या में पुलिस तादाद है, ऐसा क्यों है? क्या उनको मानसिक तौर पर त्रस्त नहीं किया जाता, यह नहीं दिखाया जाता कि वे बच्चे क्रिमिनल्स हैं? आखिर हमारी भूमिका क्या है? क्या आप शेल्टर होम्स में उन बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे? उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायें, एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको वापस समाज में भेजें, तब हम मान सकते हैं कि जिसके लिए एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट को सही रूप में हमारे प्रदेश और हर प्रदेश की सरकार उसे लागू कर पा रही है।
सभापति महोदया, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां पर न तो इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है -
“The Standing Committee observed that very crucial States like J&K, Jharkhand, Uttarakhand, Andaman & Nicobar, Chandigarh, Dadra Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep have no homes for juveniles. North-Eastern States have very few observation homes. Besides, there are very few juvenile justice boards in certain States and those that are there lack in human resource leading to massive backlog of cases and extremely slow disposal of cases in judicial courts.” महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चार महीने के अंदर इन बच्चों को उस केस से, जो भी कानूनी तौर पर उनके ऊपर है, उसका निपटारा होना चाहिए। उसमें यह भी कहा गया है कि दो महीने और समय लिया जा सकता है, अगर उसमें गवाही किसी क्रिमिनल केस में, किसी ट्रंस-नेशनल आदमी की है, लेकिन इउसके बावजूद भी इस देश में लाखों केस पेंडिंग हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर मंत्रालय ने इस विषय में क्या किया? क्या केवल आप एक और संशोधन लाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? जो लाखों केसेज पेंडिंग हैं, जिनका चार महीने में निपटारा होना था, वे आज तक नहीं हो पाए हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : सारे विषय मंत्री जी के हैं, वह पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : एक आर्टिकल के रूप में लिखा है -
“Children are the most vulnerable group in any population. They can be exploited, ill-treated and directed into undesirable channels by anti-social elements. Children require the protective umbrella of society for better growth and development as they are not in a position to claim their entitlements. … ” इन बच्चों के जो अधिकार हैं, वह उन्हें दिलाने के लिए हम आगे आएं। आप से पहले स्पीकर महोदया ने इसी चेयर से कहा था कि हम सबको प्रयास करने चाहिए कि जिन बच्चों को चाइल्ड लेबर में ढकेला जाता है, उनको बचाया जा सके और उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके। इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में क्या हो रहा है? काश, स्पीकर महोदया, व्यक्तिगत तौर पर यहां उपस्थित होंती तो वह जानतीं कि इस देश की परिस्थिति क्या है? जिन चाइल्ड केयर होम्स की हमने बात कही है, आखिर ये बच्चे ज्यादातर जुर्म की स्थिति में क्यों आ रहे हैं? आज समाज में बदलाव आया है। आज जहां डायवोर्स के केसेज बहुत हो रहे हैं और बहुत सारे परिवारों में पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। बच्चों को घरों में भी ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि बच्चे कहीं न कहीं जुर्म करने में या गलत हाथों में चले जाते हैं। यही एक कारण है कि वे अंत में आकर जेलों में पाए जाते हैं। हमारा, आपका और सभी सदस्यों का यह धर्म बनता है कि हम इन बच्चों को शेल्टर होम्स में अच्छी से अच्छी सुविधायें दें और एक अच्छे नागरिक के रूप में उनको वापस समाज में भेजें। ...( व्यवधान) ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा करना है, क्योंकि यह उम्र उनके खेलने-कूदने की और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की है। इस समाज में, इस देश में हर नागरिक का वह अधिकार है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम चार महीने के अंदर उनको जो जस्टिस मिलने की बात है, उनके अधिकार उन्हें मिलें, उनके केसेज का निपटारा हो और उन्हें वापस उनके घर भेजा जा सके।
जब तक उनके केसज का निपटारा चार महीने के अंदर नहीं होता तब तक उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जानी चाहिए। मैडम, आज भी इस देश में इस विषय को लेकर बहुत सारी आवाज क्यों नहीं उठी? क्योंकि जो इन क्राइम्स में पाए जाते हैं वे अधिकतर बच्चे अति गरीब परिवारों से आते हैं। क्या गरीब की इस देश में कोई पुकार नहीं सुनेगा? क्या इस विषय को लेकर फिर एक और अन्ना हजारे को पैदा होना पड़ेगा या उससे पहले समाज जागेगा, देश जागेगा? क्या हम इन बच्चों को अधिकार दिल पाएंगे। जहां तक स्टेट्स की बात है तो मुझे लगता है कि केन्द्र सरकार ज्यादा नहीं तो कम से कम प्रदेश सरकारों को जूवनाइल जस्टिस बोर्ड बनाने की बात कहे। उनके हर जिले में जूवनाइल होम्स बनाने की बात कहें ताकि वहां पर किशोर बालकों के लिए जो घर बनाने की बात कही गई है वह बनाए जा सकें। अगर पैसे की कमी है तो केन्द्र सरकार भी पैसे दे और प्रदेश सरकार भी अपने बजट में प्रावधान करे ताकि वहां पर उन बच्चों के लिए घर बना कर दिए जा सकें, बच्चों की सुविधाओं के लिए कोई कमी न हो।
मैं आप के माध्यम से दो-चार बातें और कहना चाहता हूं कि आप ने फिलहाल कहा है कि अगर कोई मीडिया के मित्र उन बच्चों के नाम और फोटो अखबार में छापते हैं या टीवी चैनल पर दिखाते हैं तो ऐक्ट में केवल पच्चीस हजार रूपये फाइन किया जाएगा। केवल पच्चीस हजार रूपये मात्र की सजा ज्यादा नहीं है। यही कारण है कि बच्चों के फोटोग्राफ और नाम छपते हैं। उनको समाज और मुहल्लों में अपराधी के रूप में दिखाया जाता है। इस कानून में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। जहां तक मैल्नूट्रिशंस की बात कही गई है, बच्चों की इलट्रिटमेंट की बात कही गयी है, जूवनाइल होम्स में उनके भेदभाव की बात कही गई है। आखिर हम उनमें बदलाव कैसे लाएंगे? हम अगर बजट में प्रावधान करेंगे कि उन बच्चों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जा सके। अगर यहां पर मंत्री महोदया होतीं तो मैं उनसे कहता कि ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए ताकि इन बच्चों के केसेज जो बहुत समय से लंबित हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाया जा सके। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवा कर दिया जा सके। जूवनाइल जस्टिस बोर्ड ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में बनाए जा सकें। जहां तक आपने संशोधन की बात कही है, अमेंडमेंटम की जो बात सेक्शन 58 में कही गई है मै उसके हित में हूं। उनके इलाज के लिए उनको भेजा जाना चाहिए, यह बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब उनका इलाज हो जाए तो जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाए। उनको जेल में किसी क्रिमिनल्स के साथ, जो किसी का मर्डर कर के आया है उसके साथ न रखा जाए। उनके प्रति पुलिस के व्यवहार में बदलाव आए। इस देश की पुलिस भी उन बालकों को उसी तरह से ट्रीट करती है जिस तरह से कोई किसी का कत्ल कर के आया है। उनको हथकड़ियां पहना कर ले जाते हैं। उन बच्चों पर मानसिक तौर पर क्या असर पड़ता होगा? यह भी आज हमें समझने की आवश्यकता है।
मैं आपके माध्यम से कुछ बातें सदन में रखना चाहता हूं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सब बातें मैं पढ़ कर नहीं बता सकता हूं। मेरे मित्रों ने बहुत सारे सुझाव लिख कर दिए हैं कि कानून बनाने के साथ-साथ उसको इम्प्लिमेंट भी किया जा सके। वर्ष 2000 में कानून बना और वर्ष 2005 या वर्ष 2007 में अमेन्डमेंट आई। उसमें किशोर बालक की उम्र 18 साल दिखाया गया है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन आज कसाव जैसा आतंकवादी भी इस कानून के अंतर्गत संरक्षण पाने का प्रयास करता है। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि वह आतंकवादी जो छब्बीस ग्यारह के हमले में सैंकड़ों लोगों को मारता है, पूरे देश को भयभीत करता है वह जूवनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत संरक्षण पाने का प्रयास करता है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एक सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप की उम्र 18 साल से कम है सभापति महोदया : आपके दो स्पीकर अभी बोलने के लिए बाकी हैं।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इसमें यह बदलाव लाना चाहिए कि मेडिकल तौर पर हम आज यह तय कर सकते हैं, टेस्ट कर यह पता लगाया जा सकता है कि किसकी उम्र कितनी है?
उस बारे में भी इसमें बदलाव करना चाहिए ताकि कसाब जैसे आतंकवादी इस कानून के अंतर्गत संरक्षण लेकर खुद बाहर नहीं चले जाएं।
मैंनै पहले मीडिया की जो बात कही, वह कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी संशोधन लाना चाहिए। इस कानून को और सख्त करना चाहिए। यह कहा गया कि यदि किसी को मैंटल इलनैस है, शराब या ड्रग्स के कारण पीड़ित है तो उसे इलाज के लिए ले जाना है। उसमें भेदभाव न हो। कोई कुष्ठ रोगी है, केवल उस कारण उसे बाहर भेज दिया जाता है। ऐसा पिछले कई वर्षों में लगातार हुआ है, इस समाज में भी रहा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बदलाव आया है।
मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूं कि कानून में छोटे से संशोधन के साथ-साथ बाकी संशोधन भी लाए जाएं ताकि मीडिया में बदलाव आए और कसाब जैसे आतंकवादी भी इस एक्ट या कानून के अंतर्गत लाभ न उठा पाएं। मैं अमैंडमैंट के पक्ष में कहता हुआ अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।
MADAM CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2.15 p.m. 13.11 hrs The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.
डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़):माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अमैंडमैंट बिल, 2011, जिसे आज माननीय मंत्री जी ने पेश किया, मैं उसका समर्थन करती हूं। मैं मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद भी देती हूं। जैसे कि मंत्री जी ने कहा कि दिखने में बहुत छोटे अमैंडमैंट्स हैं, लेकिन बिटविन दी लाइन यदि पढ़ा जाये, तो ये अमैंडमैंट्स आगे आने वाले समय को निर्धारित करने की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। हालांकि कृष्णा जी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी पवन कुमार बंसल जी के माध्यम से उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूं। इस बिल की बहुत अपेक्षा थी, क्योंकि चाहे कोर्ट का आदेश हो या राज्य सभा की रिपोर्ट, जिसमें लैप्रेसी पर निर्णय दिया गया था, उसमें इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गयी थी और एक तरह से निर्देशित किया गया था कि बच्चों के संबंध में कोई भी इलाका सैग्रिगेटेड नहीं होना चाहिए।
जहां तक जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन का सवाल है, इस एक्ट के पहले भी बच्चों को और विशेषकर बाल सुधार कैसे किए जाएं या जो बच्चे अपराधों में पड़ जाते हैं, उनको कैसे निकाला जाए, उसकी सोच इससे पहले से है। सबसे पहले यह विचार वर्ष 1850 में आया, जब 1919-20 की जेल कमेटी की रिपोर्ट पेश की गयी, उस समय भी यह उद्घोषित हुआ था कि बच्चों को और वयस्कों को अलग-अलग दृष्टि से कारावास में और उनसे संबंधित नियमों में नियोजित होना चाहिए। उसके बाद में चिल्ड्रेन एक्ट, 1960 आया, उसके बाद बाल न्याय एक्ट, 1986 आया और वर्तमान कानून वर्ष 2000 में आया, जो निश्चित तौर पर इस देश को एक दशा और दिशा देता है। हम लोग बच्चों और शिशुओं के प्रति हमेशा से बहुत संवेदनशील रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं-कहीं पैराडाक्सेस भी जाते हैं। अगर हम इस एक्ट को बिटवीन द लाइन्स पढ़ें, तो मुझे लगता है कि इस एक्ट के आने के बाद भी जो हालत बाल सुधार गृहों या बालकों की होनी चाहिए, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स को देखें, यह पहली बार हुआ है कि बिल से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पर ज्यादा चर्चा है, उसको विस्तार के साथ सरकार ने पेश किया है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का इंटरवेंशन था और जैसा मैंने कहा कि इसमें राज्य सभा की रिपोर्ट का भी जिक्र है। इसमें इस बात को लेकर भी गंभीरता दिखाई गयी है कि कहीं पर भी बच्चों को किसी बीमारी, विशेषकर लेप्रसी, टीबी, किसी मानसिक रोग या अन्य ऐसे किसी रोग के संबंध में, जिसमें उनको दूसरों से अलग रखा जाता था, उन्हें अब अलग न करके, उनको एक हिस्सा बनाया जाए।
महोदय, इस एक्ट में तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं - जस्टिस, केयर एंड प्रोटेकशन। लेकिन न्याय की प्रणाली कैसी हो, केयर कैसे किया जाए, प्रोटेक्शन कैसे हो, मुझे लगता है कि राज्य सरकारें इसे गंभीरता के साथ नहीं ले रही हैं। इसलिए मैं केन्द्र से अनुरोध करना चाहूंगी कि इसके लिए कोई कमेटी गठित करे। ताकि इस एक्ट में जिन तीन बातों पर महत्व दिया गया है, उनके साथ न्याय कर सकें। इस एक्ट में तीन बातों का प्रोहिबिशन है - पुलिस, जेल और कोर्ट। इसीलिए आप देखें कि इसमें जेल के लिए होम शब्द का प्रयोग है, कोर्ट के लिए बोर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। जिससे बच्चों को यह न लगे कि वे किसी जेल के अंतर्गत हैं या कोई पुलिस उन्हें देख रही है या किसी कोर्ट में उनके विषय का निर्धारण होना है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी देश में कितने जिले हैं जिनमें बोर्ड अब तक गठित नहीं हुए हैं। आंकड़े हमारे पास भी हैं, लेकिन जो बोर्ड्स गठित हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है। जस्टिस को उसमें बोर्ड में अध्यक्ष बनाया गया है। यदि हम इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करें, हम उनके हस्ताक्षरकर्ता हैं, चाहे वह ट्रीटी बीजिंग की हो या वह ट्रीटी रियाद में की गयी हो, उसमें प्रावधान है कि जुवेनाइल केसेज में दो महीने के अंदर केसेज का निर्धारण होना है, छः महीने में केस अपने डिसमिस हो जाएगा, यदि कोई उस पर कार्रवाई नहीं करता है। मंत्री महोदय यदि इस बात का पता लगाएं कि कितने केसेज छः महीने से पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 90 प्रतिशत केसेज छः महीने से अधिक हैं। इसलिए इन बोर्ड्स के संबंध में बहुत ही गंभीरता के साथ राज्य सरकारों को लाने के लिए केन्द्र को भी प्रयास करने होंगे। मैं यह बात स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूं कि राज्य सरकारें, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की हों, जुवेनाइल एक्ट के संबंध में जितनी संवेदनशील होनी चाहिए, उतनी नहीं हैं।
सभी केसेज़ छः माह से ऊपर हैं, जैसा मैंने पहले कहा। महोदय, यदि देखा जाए तो बच्चों के पास, खासकर पहले हम कारणों का जिक्र करें कि किस कारण ये क्राइम की तरफ धकेले जाते हैं या उसे करने को बाध्य होते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण गरीबी है। भूभोक्षतः किम न करोति पापम्। भूख क्या पाप नहीं कराती। ऐसे अनेक कारण हैं, मैंने स्वयं जाकर इन सेंटर्स और शैल्टर होम्स में देखा है, जहां बच्चे ब्रैड या खाने की कोई चीज चुराते हुए पाए तो उन्हें भी उस जेल या ऐसे स्थानों पर ठूंस दिया गया, रख दिया गया। दूसरा कारण है अशिक्षा, तीसरा कारण है उनका अनाथ होना और अनाथालयों की कमी।
महोदय, मैं अपने इलाके के दो उदाहरण इस बारे में देना चाहूंगा। 15-16 साल का एक बच्चा मेरे पास लाया गया। कहा गया कि बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन पढ़ता नहीं, कहीं काम करके अपना गुजारा करना चाहता है। मैंने उस बच्चे को स्कूल भेजा, लेकिन उसने मना कर दिया और शाम को मेरे घर अपनी दो अनब्याही बहनों के साथ आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप इनका क्या करेंगी, मेरे वृद्ध पिता का क्या करेंगी, जो बिस्तर पर हैं और उनकी देखरेख मुझे करनी है। तब मुझे याद आया, एक बार नार्थ-ईस्ट के किसी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, यह बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी, कि नौ साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया था। यदि मैं काम नहीं करता तो मेरा परिवार भी नहीं पलता और शायद मैं आज मुख्य मंत्री भी नहीं बनता।
एक बहुत बड़ा पैरोडॉक्स हमारे सामने खड़ा है कि जहां पर हम बाल श्रम को रोकना चाहते हैं, लेकिन उसका विकल्प हम क्या दे रहे हैं। बाल श्रमिकों के लिए स्कूल्स तो हमने बना दिए, लेकिन कितने ही स्कूल्स बंद हैं, कितने स्कूल्स को पैसा नहीं मिला है और कितने स्कूल्स में जाकर देखा गया कि वहां क्या पढ़ाई हो रही है, बाद में बच्चे क्या करते हैं। इस तरह उस बच्चे के सवाल से मैं निरुत्तर हो गई। लेकिन जब मैंने उस बच्चे से कहा कि इनकी देखरेख भी किसी तरह हम लोग कर लेंगे, तो उसने आत्म सम्मान के साथ प्रश्न किया कि मैं थोड़ा बहुत काम करके फिर पैसा लेना चाहूंगा। यह दूसरा पहलू मैं यहां रखना चाहती हूं।
दूसरा उदाहरण और मैं यहां देना चाहूंगी। मेरा इलाका अफीम ग्रोइंग क्षेत्र है। 16 साल का एक बच्चा जो अफीम को इधर से उधर लाने का काम करता था, वहां काफी बच्चों से इस तरह का कार्य कराया जाता है कि वे ट्रक से जाकर या अन्य किसी जरिए जाकर अफीम को दूसरी जगह ले जाते हैं, वह बच्चा पकड़ा गया। जब मैंने उससे कहा कि तुमने यह क्यों किया तो उसने कहा कि मेरे पास कमाने का और कोई साधन नहीं था।
एक और ऑप्शन होता है भीख मांगने का, अभी मेरे एक साथी उधर से जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र में बाल अपराधियों की या बच्चों द्वारा अपराध करने की संख्या सबसे ज्यादा है। वहां पर भी और अन्य इलाकों में भी उनके द्वारा भीख मांगना और उन्हें भीख मांगने के लिए उत्साहित करना, उनके अंगों को काटकर भीख मांगने के लिए बाध्य करना एक तरीका है। इन सबको देखा जाए तो क्या हम ये जो तरीके हैं बाल श्रम के या अपराधों के इन्हें मानकर इन पर विचार करेंगे।
महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यूपीए सरकार ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं, जिनसे गरीबी हटी है, जिनके कारण हम आज यह बिल यहां लेकर आए हैं कि बच्चों को भी हम अलग-थलग नहीं रख सकते, उनके मन में अलगाववाद उत्पन्न नहीं करा सकते और उन्हें समाज से दूर नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को कोई पीढ़ा न पहुंचाते हुए उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए मनरेगा जैसी योजना लाकर गरीबी उन्मूलन का प्रयास किया है। लेकिन क्या उन अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर पाए जिनके न मां-बाप हैं और न ही उनका कोई आश्रय स्थल है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगी कि संवेनशील सरकार इस बारे में जरूर कुछ सोचेगी और राज्य सरकारें भी कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने से लेकर, उन्हें आश्रय स्थल तक रखने के लिए हम केवल जुबानी खर्च बंद कर दें, कागजों पर बाल श्रमिक स्कूल्स की बातें करना बंद कर दें और कोई ठोस कदम कानून के रूप में, समेकित कानून के रूप में लेकर आएं, तो काफी कुछ होगा।
महोदय, इस बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 48 (2) को हटाने से, जिसमें सैग्रीगेशन की बात कही गई है कि यदि ये बीमारियां हो जाएं, लैप्रेसी, टीबी या मानसिक रोग, तो उन्हें अलग रखने का प्रावधान था। मैं कह सकती हूं कि यह प्रावधान ऐसा था जिसे हम मानवीय दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं मान सकते, उस प्रावधान को हटाने की बात कही गई है। उसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। उसी के साथ-साथ उसमें जो 50 का नियम जोड़ा गया है, कि जिन बच्चों को रोग है, उन्हें स्वस्थ होने के लिए उन स्थानों पर भेजने के बाद, पुनः उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाए, लेकिन उन्हें पुनर्वास के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाए। महोदय, यह शब्द पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान का पूरा इलाका देख लिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे एक भी पुनर्वास केन्द्र नजर नहीं आया। इसलिए पुनर्वास के लिए बच्चों को कहां भेजेंगे? यहां पलायन कर ले जा रहे बच्चों की ट्रैफिकिंग का जिक्र नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि यह बिल बिटविन द लाइन बहुत कुछ कह रहा है। ट्रैफिकिंग के जरिये बच्चों को ले जाया जा रहा है और हम और माननीय सी.पी.जोशी जी जिस इलाके से आते हैं, वहां से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरात के कपास के खेतों में ले जाने के लिए उनकी ट्रैफिकिंग होती है। वीमैन कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भी 80 परसेंट बच्चों में टीबी के कीटाणु पाये गये हैं। उनमें से कुछ का मर्डर हो गया, कुछ के साथ रेप हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। ट्रैफिकिंग के एक भाग का जिक्र मैं अभी कर रही हूं, दूसरे का जिक्र जब महिलाओं की बात आयेगी, तब करुंगी। लेकिन ट्रैफिकिंग होने पर, उनका ध्यान रखने का, अगर हम साथ में जिक्र नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। ट्रैफिकिंग पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, चाहे वह स्टेट टू स्टेट हो, चाहे वह इंटरनेशनल स्तर पर हो और खासतौर पर साउथ-एशिया में जो बच्चों को भेजा जा रहा है उसे भी बहुत गंभीरता से देखने और उस पर अलग से कानून बनाने की जरूरत है।
इसमें काउंसिलिंग की बात की गयी है। लेकिन साइक्लोजिकल ट्रीटमेंट के बगैर बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। मैं नोएडा के पास एक बाल-आश्रम में गयी, वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चों को जेल की तरह बंद करके रखा गया था, एक की दशा का बयान मैं यहां नहीं कर सकती हूं। पूरी टीम गयी थी और मीडिया ने भी बहुत अच्छी तरह से उसे दिखाया था। वहां पांच मिनट भी हम खड़े नहीं हो सके थे। कुछ बच्चों को इसलिए जेल में कैदी की तरह बंद करके रखा गया था क्योंकि कहा गया कि ये मानसिक रोगी हैं, पागल हैं और कुछ बच्चे बाहर से उन्हें छेड़ रहे थे। ये कानून उन बच्चों को प्रोटैक्ट करने के लिए बन रहा है, इसलिए मैं इस कानून को बनाने वालों को धन्यवाद देना चाहती हूं। हालांकि इसमें एड्स को शामिल नहीं किया गया है लेकिन बिहार में एक जगह एड्स से पीड़ित बच्चों को उन्हीं के साथ एक अलग कक्ष में रखा गया था, दूर से नौकर जाता और थाली को दूर से खिसका कर उन बच्चों को देता था ताकि वह उनसे छू न जाए। हमें इस स्टैग्मा को दूर करने का प्रयास अवेयरनेस से करना पड़ेगा। महोदय, इसके लिए हमें समाज, पुलिस और ऐसे होम्स को चलाने वालों में अवेयरनेस लानी पड़ेगी।
महोदय, मैंने यमराज के बारे में सुना जरूर है, देखा नहीं है लेकिन यदि मैं इन होम्स के कुछ लोगों का चित्र यहां खींचना चाहूं तो यमराज से कम चित्र नहीं होगा। किस तरह से वहां बच्चों को यातनाएं दी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि सरकार की मंशा तो ठीक है और देखने पर यह छोटा कानून है लेकिन इसका कार्यान्वयन बहुत गहरा और गंभीर है। इसलिए इस कानून के द्वारा उन यमराजों से भी बच्चों को मुक्ति मिल सकेगी। मैं सरकार से निवेदन करुंगी कि जब एम्प्लाएमेंट आदि हो तो उसमें भाई-भतीजावाद न होकर के केवल कुशल व्यक्तियों को जिनमें समाज को बदलने की चाहत हो, कुछ सोशल वर्क करने की लालसा हो, ऐसे व्यक्तियों को वहां पर रखा जाए।
आज बाल-सुधार गृह जेल से भी बदतर हालात में हैं। तीन तरह के बाल-सुधार गृह हमें मिलते हैं। एक सरकारी, दूसरे एनजीओज द्वारा चलाए जा रहे और तीसरे साधु-संतों द्वारा चलाए जा रहे बाल-सुधार गृह हैं, जो रजिस्टर्ड हैं या नहीं, मुझे नहीं पता।
गुजरात-पंजाब-यूपी का मामला पिछली बार आया, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर रजिस्टर्ड-अन-रजिस्टर्ड का पता नहीं चलता। जिस तरह से बच्चों को मानसिक तनाव देकर, मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन का कानून भी इसमें डालने की कृपा करें। एनजीओज से भी मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है और सरकारी बाल-सुधार गृहों की हालत तो और भी चिंतनीय है।
महोदय, इसी कारण मैंने कहा है कि इन पर विचार करना आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन्स के अनुसार तीन कमेटियां होनी चाहिए। पहली कमेटी ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड, दूसरी चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी और तीसरी स्पेशल पुलिस यूनिट है, जिनका सैंसेटाइज होना बहुत आवश्यक है, लेकिन इन तीनों के संबंध में इस बिल के सेलिएन्ट फीचर्स में या रूल्स में जरूर विचार किया जाएगा कि इन तीनों कमेटीज़ को एक साथ कैसे ले सकते हैं।
महोदय, मैं अमेंडमेंट का स्वागत इसलिए भी करना चाहती हूं, क्योंकि सरकार की प्रतिबद्धता बच्चों के प्रति संवेदनशील दिखाई दे रही है। धारा 48(2) और धारा 58 में स्पष्ट ज्यूवेनाइल को किन्हीं कारणों से, कम्पलशन से जो ज्यूवेनाइल हाउसिज में रह रहे हैं, उनमें लैपरसी, मानसिक रुग्णता आदि के कारण उनके उपचार के लिए स्थानांतरित केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों में किया जाए। मैं इस बात का उत्तर आज निश्चित तौर पर चाहती हूं, क्योंकि मैं इससे कनेक्टेड हूं खास तौर से मानसिक रोग के संबंध में कितने ऐसे एसाइलम आइस्लम हैं, जो कि भारत में मौजूद हैं। आंध्र में एक बहुत अच्छा एसाइलम है। दिल्ली में एक एनजीओ चल रहा है। कितने ऐसे मानसिक गृह हैं, जहां आप उन्हें रखेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की बात कह रहे हैं, लेकिन वहां वही होगा कि वे जेल की सलाखों के पीछे या किसी कमरे में बंद हो कर रखे जाएंगे। इसी कारण मैंने मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से भी इस बाबत जिक्र किया था कि उनका होना बहुत जरूरी है और मानसिक रुग्णता को केवल एक 1987 के एक्ट तक सीमित न रख कर उसे आगे के लिए बढ़ाया जाए। अलग रखने की जो भेदभावपूर्ण नीति है, उस पर सरकार रोक लगाना चाहती है। यह सरकार का एक ऐसा कदम है, जिसे अत्यंत प्रशंसनीय कहा जा सकता है, क्योंकि सैग्रीगेशन से हम लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकते, इसीलिए धारा 48 में (2) को हटा दिया जाए, जिसे मैं निष्ठुर धारा कह सकती हूं और धारा 58 में भी संशोधन का प्रावधान जिसमें किसी विशेष बाल गृह या संस्था में भेजा जाए, केवल उस समय तक के लिए जब तक कि वह ठीक हो कर मुख्य धारा में न जुड़ जाए। ऐसा करना सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है, इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहती हूं।
महोदय, उम्र को लेकर ज्यूवेनाइल एक्ट में, क्योंकि 18 साल तक की उम्र का जिक्र है। अभी मैं मानसिक रुग्णता के संबंध में जरूर बात कहना चाहूंगी। आप किसी भी सड़क पर जहां लाइट पर गाड़ी रोकनी पड़ती है, आप अपनी खिड़की से देख सकते हैं कि 14-15 साल की बच्चियां जो आधी मानसिक रुग्णता की स्थिति में छोटे बच्चे को अपने से चिपटाए हुए कभी भीख मांगते हुए, कभी अपने बालों को खुजलाते हुए, कभी आधी अधनंगी स्थिति में आपको जरूर दिखाई दे जाएगी। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि इस उम्र में उसे पता भी नहीं होता कि किसने उसने कब और कहां उसका रेप कर दिया, उसका बच्चा कब और कैसे पैदा हो गया। उसे इतना जरूर पता होता है कि उसका बच्चा पैदा हो गया है और उसे चिपटाना उसका धर्म है। अभी तक इस बारे में कोई कानून नहीं बना है। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने इस बिल को रखा है, इसलिए मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूं कि आप अगले सत्र तक मेहरबानी करके मेंटल रुग्णता के संबंध में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से निश्चित तौर पर कड़े से कड़ा बिल ले कर आएं। मैंने एक बार रास्ते में इसी अवस्था में एक बच्ची को देखा, जो आधी नंगी थी। मैंने अपनी कार में बैठा कर उसे अपने आफिस ले आई। वह निश्चित तौर पर पूरी तरह से मानसिक रुग्णता की शिकार नहीं थी। थोड़ी देर में वह स्वस्थ हुई। उसने कहा कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मैं दूसरे राज्य से आई हूं। मैं काम की दृष्टि से यहां आई, लेकिन मुझे बार-बार रेप किया गया। जिस संस्था के कारण मैं यहां आई थी, उस संस्था ने मुझे बाहर निकाल दिया और इस कारण मैं अर्द्ध मानसिक स्थिति में आ गई हूं। क्या केवल उसके लिए सड़क ही है कि वह सड़कों पर घूमते हुए फिर से रेप होने के लिए बाध्य हो जाए। हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें मानसिक रुग्णता के लिए उन्हें अलग-थलग नहीं रखना है। ऐसे बच्चों की कितनी संख्या है? आप बाल गृह में देख सकते हैं कि वहां लड़कों की संख्या ज्यादा है, लेकिन लड़कियों को तो वहां कोई लाता ही नहीं है।
उनके संबंध में कोई विचार नहीं है। अलग से लड़कियों के गृह होंगे तो कितने सारे होंगे जिसमें कि छोटी छोटी बच्चियों को जो निकाल दी गई हों, जो मानसिक रोग से पीड़ित हों, जहां पर जिनका कोई रहने वाला नहीं हो, वो वहां पर रह जाएं, और फिर वे या तो भीख मांगती हैं या जैसा मैंने कहा कि वे अनचाही मां बनने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुनर्वास केन्द्र को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। सरकार की मंशा है कि पुनर्वास केन्द्र से निकलकर ये बच्चे जो किसी वजह से रुग्णता में हैं, वे उस रोग से निकलकर बाहर आएं और फिर मुख्यधारा के साथ जुड़ें। सरकार की मंशा तभी पूरी हो सकेगी जब हमारा सबका योगदान इस संबंध में होगा। इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोग जो इलैक्टेड लोग हैं, हम भी ये सोच लें कि कम से कम दो छोटे बच्चों की परवरिश या उन्हें स्कूल तक या उनके घर का खर्च हम लोग उठा लें तो शायद हम लोग इस पीड़ा से मुक्त हो सकें।
मैं इस संबंध में दो तीन गैप्स हैं, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एक तो सजा का प्रावधान है जो इसमें पूरी तरह से निर्देर्शित नहीं है। जो शैल्टर होम्स चलाने वाले हैं और जो मानते नहीं हैं, जो विलोपित की गई है और उनको नहीं मानें तो उस संबंध में सजा का प्रावधान ज्यादा होना चाहिए। दूसरे, इसमें फाइनेंशियल इम्पलीमेंटेशन जो होगा, वह हम कहां से करेंगे कि बच्चों को सड़क से लेकर आएंगे तो वह कैसे होगा, इस बात का ध्यान किया जाए और तीसरी बात और खासकर ट्रैफिकिंग के संबंध में है, जैसे कि मैंने कहा कि मेंटल हैल्थ के संबंध में कानून का आना बहुत जरूरी है।
मैं यूपीए सरकार को सर्वशिक्षा के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि सरकार ने शिक्षा को कमपलसरी किया और उसका निश्चित तौर पर फर्क तब पड़ेगा जबकि प्रतिबद्धता सब दिशाओं में होगी।
जनजाति और एससीएसटी के लिए अलग से योजनाएं हैं लेकिन कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए इसको लाना जरूरी है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग से बनबाने की सिफारिश आप जरूर भेजें जिसमें सोशल जस्टिस, मैडिकल हैल्थ, होम, लेबर एंड वूमैन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री सम्मिलित रूप से जरूर हों क्योंकि पांचों का योगदान होना बहुत जरुरी है। इसी के साथ निगरानी समिति होनी चाहिए। राज्य का विषय है, यह कहकर हम लोग नहीं बच सकते कि जुवैनाइल बोर्ड जो बनाना है, वह राज्य का विषय है। राज्य तो सुनते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में निगरानी समिति केन्द्र से बनानी होगी। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी राज्य सरकारों को इस बात को गंभीरता से लेना होगा लेकिन कोई भी सरकार मुझे अब तक ऐसी नहीं दिखाई दी जो गंभीरता से इस बात को ले रही हो, केवल कैजुअली इसे लिया जाता है। इसलिए निगरानी समिति की जरुरत है।
मैं मेंटल हैल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूं। मुझे एक 13 साल की बच्ची ने छोटी सी कविता बनाकर दी थी:
“हमको भी समझो, हमको भी जानो, हम भी हैं इंसान, इतना तो मानो।” इसलिए उन्हें इंसान का दर्जा मिल सके, उनको सेग्रीगेशन नहीं हो सके, इस दिशा में 5 पिलर्स जरूरी हैं। केवल सरकार पर छोड़कर ही हम बच्चों की रक्षा कर सकें, इस बात का जिम्मा नहीं लिया जा सकता। पांचवी बात है कि कानून का कड़ा होना चाहिए। सरकार कानून कड़ा बना रही है। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। दूसरे, जो इम्पलीमेंटेशन एजेंसीज हैं, उनका संवेदनशील होना जरूरी है और तीसरे सिविल सोसायटी है। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछे कि सिविल सोसायटी ने कितने बच्चों को एडॉप्ट किया तो यह बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा जिसे मैं यहां पर नहीं उठाना चाहती। चौथा, अवैयरनैस कैम्पेन है और पांचवा मीडिया की भूमिका है। इसलिए मेरा कहना है कि यदि ये पांचों तत्व एक साथ मिलकर चलेंगे तब हम बच्चों के सेग्रीगेशन से भी और जो हमारा एक्ट है, उसको कठोरता के साथ ला पाएंगे और बच्चों के प्रति अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए उनके लिए हम एक नये भारत का निर्माण कर सकेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी):उपाध्यक्ष महोदय, छोटे बच्चों को तो देखने वाली महिलाएं हैं। आपको इनकी भी बात कहनी चाहिए थी।
डॉ. गिरिजा व्यास :वह मैंने शैलेन्द्र जी के लिए छोड़ दिया है।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने अनुराग ठाकुर जी और गिरिजा जी का भाषण सुना, ये बहुत अनुभवी माननीय सांसद हैं और बहुत अच्छे विचार दिए हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में फादर्स डे मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस भी मनाते हैं ताकि पूरी दुनिया में बच्चों की स्थिति बेहतर हो। बच्चों को भी गर्व होता है कि आज हमारा दिवस है। मुझे गाना याद आ रहा है -
तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा।
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राजदुलारा।
हर मां-बाप की भी यही तमन्ना होती है।
महोदय, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और वर्ष 1988 में तीन वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना। मेरे पास समाज कल्याण मंत्रालय था। मैंने बहुत नजदीक से बच्चों की जेल को देखा। यह समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है। हमने बच्चों के अपराधों के बारे में गहन अध्ययन किया। उन्हें कैसे न्याय मिलता है और न्याय मिलने के बाद कैसे पुनर्वासित करते हैं, कैसे संरक्षित करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं, हमें बड़े विस्तार से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जेलों का बहुत बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में यह स्थिति थी, चाहे किसी की भी सरकार हो, जेल की बाउंड्री नहीं होती, जेल किराए पर होते हैं इसलिए बच्चे भाग जाते थे और रात को पकड़े जाते थे। वहां स्थिति इतनी खराब थी और यही कारण है कि बाल अपराधों की संख्या बढ़ी। हम इन बच्चों को कहते हैं कि आप देश के भावीकरण आधार हैं। देश का बोझ इनके कंधों पर है। बहुत विभाग इसके लिए काम करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, राजीव गांधी शिशु गृह योजना, अभिनव योजना, जागरुकता विकास कार्यक्रम, परिवार परामर्श केंद्र, मातृत्व शिशु कल्याण कोष, अल्प आवास योजना, आंगनवाड़ी आदि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिनमें अरबों रुपए खर्च होते हैं। माननीय नेता मुलायम जी ने गिरिजा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें कम से कम माताओं का योगदान होता है इसलिए उनकी बात आनी चाहिए। मेरा कहना है कि ये सब योजनाएं मिलती जुलती हैं। गिरिजा जी ने कहा कि ग्रुफ आफ मिनिस्टर्स की कमेटी बने क्योंकि यह चार-पांच विभागों से संबंधित मामला है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय हो, ऐसे तमाम मंत्रालय हैं जिनका संबंध बच्चों के विकास से सीधा जुड़ा हुआ है। हमें इसे गंभीरता से देखना होगा। आप शिक्षा के अधिकार को देखें जिसमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। आप देश की स्थिति देखें, प्राइमरी स्कूल में 13.5 करोड़ बच्चे हर साल आते हैं जबकि सिर्फ 5.3 करोड़ बच्चे ही अपर प्राइमरी तक पहुंचते हैं। 35 फीसदी स्कूलों में पेयजल और टाएलेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और यह लड़कियों के ड्रापआउट की वजह है। देश में 1.16 लाख प्राइमरी स्कूल स्वीकृत हैं जिनमें 12530 अभी तक नहीं खुले हैं। इसी प्रकार 1.49 लाख अपर प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें 15984 नहीं खुले हैं। देश में 14 फीसदी स्कूलों में कंप्यूटर लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 3.59 फीसदी और बिहार में सिर्फ 0.6 फीसदी स्कूलों में ही यह सुविधा उपलब्ध है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने स्वीकार किया है और कहा है कि आज भी देश में 45 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने से वंचित हैं। मैंने आंकड़ा इसलिए रखा क्योंकि यही स्थिति बच्चों में है और कुपोषण के शिकार ज्यादा बच्चे हैं। दुनिया में 20 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 31,000 शिक्षकों की आवश्यकता अनिवार्य शिक्षा देने के लिए है। इनमें 21 परसैन्ट बच्चों की मौत केवल कुपोषण से होती है। यही नहीं बच्चों को हम राष्ट्रपति पुरस्कार भी देते हैं। मुझे याद है, मैंने अभी एक कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में देखा था कि उसमें एक लड़की आई थी, जिसने अपने मां-बाप की रक्षा करते हुए आतंकवादी को मार गिराया था, उसे पुरस्कार मिला था। हमारे देश में ऐसे तमाम बच्चे हैं, जिन्होंने वीरता की मिसाल कायम की है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि यदि हम इन्हें देश का भावी कर्णधार मानते हैं तो उनके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। यदि 24 देशों में 80 प्रतिशत कुपोषित बच्चों के हिसाब देखा जाए तो इनकी सबसे ज्यादा संख्या भारतवर्ष में है।
इसी प्रकार से मैं दिल्ली में बच्चों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं कि यदि गौर से देखा जाए तो यहां से साठ बच्चे प्रति माह गायब होते हैं और इनमें ज्यादातर स्कूल न जाने बच्चे होते हैं। इनके लिए काम करने वाला एक एनजीओ है ‘बचपन बचाओ’, भारत सरकार तमाम एनजीओज के नाम पर पैसा देती है। लेकिन बच्चों के बीच में वे क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में जब सिविल सोसाइटी का निजी विधेयक आया था तो लोगों ने बड़े विस्तार से चर्चा भी की थी। लेकिन एनजीओज के बारे में मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन यह जरूर चाहूंगा कि उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि 1 जून से 18 जुलाई, 2011 तक 331 बच्चे दिल्ली से गायब हुए हैं और इसी वर्ष 921 वे बच्चे गायब हुए हैं, जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच है। इनकी रिपोर्ट दर्ज होने पर केवल 315 बच्चों का पता लग पाया, बाकी बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। इनमें ज्यादातर दिल्ली के बार्डर जैसे नरेला, बवाना, खानपुर और साहिबाबाद आदि इलाकों के बच्चे हैं, ये इलाके औद्योगिक इलाके हैं। ये ऐसे इलाके हैं, जहां बच्चों से श्रम का काम भी कराया जाता है। जो बहुत सस्ती लेबर के रूप में मिल जाते हैं और मेरे ख्याल से इन्हें 15 या 20 रुपये दिन भर की मजदूरी के रूप में दिये जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बने तो उसमें श्रम मंत्रालय को भी शामिल करना चाहिए, जैसे गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय आदि मंत्रालयों का एक ग्रुप बनना चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत दलित बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। 40 प्रतिशत बच्चे स्कूलों से गायब मिलते हैं। जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, वहां आप किसी भी प्राइमरी जूनियर विद्यालय को चैक कर लीजिए, वहां आपको बच्चों की संख्या बहुत कम मिलती है। 30 परसैन्ट बच्चों को अक्षर और गिनती तक का ज्ञान नहीं होता है। कभी-कभी जब खड़े होकर हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो बच्चों को उतना भी ज्ञान नहीं होता है। यह हमारे यहां की शिक्षा की व्यवस्था है। आज भी 52 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 63 परसैन्ट अनुसूचित जनजाति के बच्चों छठवीं कक्षा का भी मुंह नहीं देख पाते हैं। केन्द्र सरकार यहां 96 परसैन्ट बच्चों के एडमिशन का दावा ठोक रही है। लेकिन आज भी 25 परसैन्ट क्लासेज में बच्चे गायब मिलते हैं। यह हमारे आंकड़े बताते हैं और उच्च शिक्षा तक जाते-जाते ये एक या दो परसैन्ट रह जाते हैं। क्योंकि उनके यहां आर्थिक तंगी होती है, वे बैंकों से लोन भी नहीं ले सकते, वे अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। उन्हें बैंक आसानी से लोन भी नहीं देता है, चूंकि उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज हैं।
इसके अलावा मैं बाल मजदूरी की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी प्रश्न काल में भी इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। देश में 1.2 करोड़ प्रति वर्ष बाल मजदूर पैदा हो रहे हैं, जिससे काले धन की कमाई भी होती है। इस तरह से कुल मिलाकर करीब छः करोड़ बाल मजदूरों की संख्या पूरे देश में है, जिन्हें 15 या 20 रुपये मजदूरी के मिलते हैं। हम यहां बहुत बातें करते हैं, लेकिन बाल अधिकार एक सपना बनकर रह गया है। लेकिन आज यह स्थिति है कि बहुत से बच्चों के मा-बाप नहीं है। उन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। ये बच्चे ढाबों, दुकानों, घरों या छोटी-छोटी फैक्टरियों में काम करके अपना जीवनयापन करते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है और बहुत से बच्चे बेचे भी जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इसी पीठ से आज सवेरे माननीय अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि अनिवार्य शिक्षा की तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके यहां सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है और खासकर जो रिमोट एरियाज, जंगल और पहाड़ के एरियाज हैं, यही कारण है कि नक्सलवाद की तरफ ये बच्चे बढ़ रहे हैं।
नक्सलवाद की तरफ भी युवक बढ़ते हैं और अपनी मांग की लड़ाई लड़ते हैं। नक्सलवाद को कहां से बढ़ावा मिला है? यह कैसे हुआ है? कई बार इस बारे में सदन में चर्चा हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। कम से कम समाज कल्याण मंत्रालय के अलावा अन्य विभाग, जिनका इसमें सीधा संबंध है, दृढ़ता से ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर वहां पर बैठें और बैठ कर इसको गंभीरता से देखें। ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहन कृष्णा तीरथ जी आज यहां नहीं हैं, चूंकि बंसल जी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सदन की जो भी भावना पक्ष या विपक्ष से आए, उसको मंत्री जी तक अवश्यक पहुंचाए ताकि इस पर कारगर कदम उठा सकें और इस बिल पर भी बल दे सकें और इसका अनुपालन सही तरीके से हो सके।
श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यहां पर बोल सकता हूँ?
उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोल सकते हैं।
श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे किशोर न्याय और बालकों की देख-रेख और संरक्षण संशोधन विधेयक सन् 2011 पर बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत ध्यान से भाई अनुराग जी, बहन गिरिजा व्यास जी और भाई शैलेन्द्र की बातों को सुन रहा था। मैं उन बातों को आगे बढ़ाते हुए कुछ सुझाव दूंगा और जो इस देश की सच्ची तस्वीर है, जिसको हम लोगों ने देखा और अनुभव किया है, उसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, सदन के माध्यम से उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।
महोदय, यह देश और समाज आज की इस बढ़ती हुई आर्थिक होड़ व्यवस्था में, जहां बालकों के कुपोषण, शोषण और बालकों के प्रति संरक्षण गंभीरता की बात है, वहीं कहीं न कहीं चिंता वाली बात है। परिवार समाज का आईना होता है और परिवार का भविष्य बालक और किशोर-किशोरियां होते हैं। आज यह चिंता का विषय है कि किन कारणों से समाज में वह वर्ग, जो इस देश का भविष्य तय करता है, वह समुदाय जिस पर इस देश का भविष्य देखा जा रहा है, लेकिन वहां यह गिरवाट और इतनी तेजी से बढ़ती हुई विषमता क्यों है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि गरीब परिवार का जो बच्चा होता है, उसका पहला ध्यान आवश्यक आश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाता है। उस परिवार का भी और उसमें पैदा हुए बच्चों का भी यहीं ध्यान जाता है। लेकिन किन्हीं आर्थिक कारणों से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब तबकों के बच्चों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जहां उनको बाल श्रम रोजगार के नाम पर कहीं न कहीं उत्पीड़ित किया जाता है। यदि किसी किसान का बच्चा किसानी कर रहा है, बढ़ई का बच्चा बढ़इगिरी कर रहा है, किसी नाई का लड़का बारबरी कर रहा है या किसी बुनकर का बच्चा बुनकरी कर रहा है तो वह उस श्रेणी में नहीं आता है कि वहां उसका शोषण हो रहा है। शोषण तो वहां हो रहा है, जो उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शोषण तो वहां हो रहा है, जहां उनको बहला-फुसला कर धोखा देकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसे घरों में नौकरी करने के लिए विवश किया जा रहा है। जहां उनको न तो दैनिक आवश्यकता की मजदूरी मिल पाती है और न ही कोई सुविधाएं मिल पाती हैं। वे उत्पीड़ित हैं और उत्पीड़न के शिकार हो कर वे जेल जाते हैं। कहीं वे पुलिस से उत्पीड़ित होते हैं और कहीं उस जेल की व्यवस्था से पीड़ित होते हैं।
मान्यवर, इन पर ध्यान देने और सुधार की व्यवस्था करने की जरूरत है। साक्षरता आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। साक्षर होना और शिक्षित होने में अंतर है। वे गरीब बच्चे शिक्षित हो सकते हैं, साक्षर हो सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन क्या वे प्राथमिक के बाद माध्यमिक, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अभी हमारे माननीय सांसद जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो देश के गांवों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं पेशे से अध्यापक रहा हँ, मुझे पूरा अनुभव है कि गांव का गरीब परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई की एक ललक मन में रखता है। लेकिन अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद बच्चे को स्कूल तो भेजता है, साक्षर तो बनाता है लेकिन उस बच्चे को वह न तो अच्छी डिग्री दिला पाता है और न स्नातक बना पाता है। आज जरूरत है शिक्षित करने की।
15.00 hrs. महोदय, मैं जिन जनपदों से आता हूं भदौही, जौनपुर, इलाहाबाद, मऊ में बुनकरी का काम होता है। चाहे वह कालीन उद्योग हो, चाहे हथकरघे का उद्योग हो, लोग उसमें लगे हैं और अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं, जो उन्हें बाल श्रम के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। बाल श्रम का उपयोग तो होटलों में होता है, घरों में नौकरों के रूप में उनका उपयोग होता है, ढ़ाबों में नौकरों के रूप में उनका उपयोग होता है, जहां ध्यान दिया जाना चाहिए और यहां पर उन्हें व्यवस्था देने की आवश्यकता है।
महोदय, केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गयीं, एनजीओ बनाये गये, उन्हें संरक्षण की व्यवस्था दी गयी, लेकिन क्या उन्हें वे सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें संरक्षण में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या वे उन्हें मिल रही हैं? अगर देखा जाये तो जानवरों जैसी जिन्दगी वे जी रहे हैं। उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, उनमें कुपोषण बढ़ रहा है, उन्हें आपराधिक यंत्रणायें दी जा रही हैं। अभी गिरिजा व्यास जी ने किसी बच्ची की कहानी बतायी, वह किसी एक बच्ची की कहानी नहीं है। आज इस देश में अनेक ऐसी बच्चियां हैं, अनेक ऐसे बच्चे हैं, जो इस तरह की यातनाओं के शिकार हैं। वे घर से किसी कारण से, किसी पीड़ा से, किसी डर से शहर की तरफ पलायन करते हैं और ऐसे आपराधिक गिरोह में फंस जाते हैं या तो उनका शोषण होता है या फिर उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है या फिर डॉक्टर के यहां ले जाकर उनकी किडनी निकाल ली जाती है या उनके साथ अमानवीय कृत्य किये जाते हैं। उनके अंग-प्रत्यंग काटे जाते हैं और उसका भी व्यापार हो रहा है। निठारी कांड इसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण रहा है। इस देश में ऐसी शर्मनाक घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, जिन पर चिन्ता करने की जरूरत है।
महोदय, शिक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या है और शिक्षा ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। साक्षरता और शिक्षित करने के लिए वे नौनिहाल बच्चे, जिनके लिए खेलने और खाने का समय है, जिनके मन में कुछ बनने की ललक है, उनके परिवार के लोगों को उन्हें कुछ बनाने की इच्छा है, लेकिन उन गरीब बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति एवं गरीब के बच्चों के पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं होती है। वे लोन के लिए जाते हैं तो उन्हें लोन नहीं मिलता है। वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके मन में एक आपराधिक भाव हो सकता है और इसी से ही नक्सलवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अपने अधिकारों की लड़ाई, मुख्यधारा से जुड़ने की उनकी ललक है, लेकिन वहां तक न पहुंच पाने की जो व्यवस्था है, यह दुरःव्यवस्था है और यही एक कारण बन रहा है।
महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज नक्सलवाद, उग्रवाद बढ़ रहा है, अगर उसके मूल में जाया जाये तो जो लोग केन्द्रीय धारा से कटे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। केन्द्रीय योजनाएं चलायी जा रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन क्या उनका सीधा लाभ गांवों तक पहुंच रहा है, क्या उनका लाभ गरीब परिवारों तक पहुंच रहा है, क्या जिन्हें उसकी आवश्यकता है, वह उन तक पहुंच रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जहां बहुत सारी योजनाएं समाज सुधार की, बच्चों के पुर्नवास की, बच्चों की शिक्षा की, बच्चों का कुपोषण दूर करने की योजनाएं चल रही हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या सरकारी धन लेने वाले लोग, एनजीओ चलाने वाले लोग क्या उस व्यवस्था को सुचारू ढ़ंग से चला रहे हैं? वहां निगरानी की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे किशोर जो किसी न किसी कारण से फंस जाते हैं, फंसा दिये जाते हैं, आपराधिक यातनाओं के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित हो और उतने समय के अन्तर्गत उन्हें उस सजा से मुक्ति दिलायी जाये।
महोदय, इसमें मानवता का भी ध्यान रखा जाये, वे बर्बरता का शिकार न बनें, सजा निर्धारित करते समय इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विशेष सुविधा देने की जरूरत है। उनके परिवार में जो व्यवसाय हो रहा है, यदि वे उससे वंचित हो रहे हैं, अगर वह बाल श्रम की श्रेणी में आ रहा है तो क्या उस परिवार को कुछ पेंशन देने की, कुछ अनुदान देने के बारे में व्यवस्था करने की बात सरकार सोच रही है? इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं विशेष रूप से समाज में फैली हुई बुराईयों, समाज में फैली हुई कुरीतियों, समाज में फैले हुए भय और आतंक के वातावरण को समाप्त करने के लिए जो कानून बन रहा है, कानून में जो संशोधन हो रहा है, मैं उसका तो समर्थन कर रहा हूं, लेकिन निगरानी समिति बननी चाहिए और उसका कड़ाई से अनुपालन हो। उन्हें सही ढ़ंग से न्याय मिल सके ताकि उनका जीवन सही ढ़ंग से चल सके, वे मुख्यधारा में जुड़ सकें। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि वर्तमान में जितने भी बिल संशोधन हो रहे हैं या प्रस्तावित हैं, वे उचित देख-रेख, संरक्षण और उपचार के सम्बन्ध तक ही सीमित हैं। मेरा यह सुझाव है कि इन्हें सरकारी संरक्षण होते हुए भी अन्य बच्चों की तरह विकास का अवसर मिलना चाहिए।
15.05 hrs. (Shri Franciso Cosme Sardinhain the Chair) उनका उपचार भी हो, उनको संरक्षण भी मिले और साथ ही साथ उनको शिक्षा भी दी जानी ज़रूरी है। इसके अलावा उन्हें खेल-कूद की स्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसा कि विश्व के कई विकसित देशों में होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको प्रारम्भिक स्तर पर ही उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। जिससे कि उनकी ऊर्जा का उपयोग देश और समाज के विकास में किया जा सके।
महोदय, दिन-प्रतिदिन बाल अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। सरकार को अपनी नीतियां ऐसी बनानी चाहिए, जिससे उसकी रोकथाम हो सके। असमाजिक तत्व उनको गुमराह न कर सके। यदि किशोरावस्था का बालक किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर क्राइम की जानकारी देता है तो उसे तुंत ही गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। इस बारे में समुचित कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। यदि कोई पुलिसकर्मी उनकी शिकायतों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। शिकायतकर्ता की समुचित सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। इससे अन्य वर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा होगी और वे देशद्रोही तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना देने में नहीं हिचकिचाएंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में दो बड़े अतिक्रमणों की सूचना, जैसे कि करगिल में घुसपैठ एवं मुम्बई पर हमले की पूर्व सूचना गडरियों एवं मछुआरों ने ही दी थी।
महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि किशोरावस्था की उम्र 8-14 साल की मानी जाती है। यह मानक सही है, लेकिन पुलिस इसे 18 वर्ष तक मानती है। लेकिन इस बिल में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितने वर्ष तक के बच्चों को किशोर माना जाए। सरकार सदन में इस बात को स्पष्ट करे। माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल जी ने आज माननीय श्रम मंत्री जी से इसका मानक जानना चाहा था। इसका एक मानक होना चाहिए, जो कि समूचे देश में लागू हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे देखा जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि विश्व के अन्य देशों में किशोरावस्था की उम्र के लिए क्या मानक अपनाए गए हैं? किशोरावस्था के अपराधियों के लिए अलग से आईटीआई बनाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह किशोरावस्था, विकलांग, मानसिक रोग से पीड़ित और बीपीएल से संबंधित है तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसका इलाज मुफ्त में करवाए।
SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the debate relating to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011.
First of all, I would like to appreciate the concern of the Government over the plight of the children kept in juvenile homes by bringing the amendment to the Section 58 of the Principle Act. This is a good initiative. But we need to go into the detail that why such things are happening, especially, to the juvenile prisoners.
In this regard, I would like to bring to the notice of the Government that many children have gone missing from many State-run children’s homes in various States, strengthening the common belief that Government homes do not provide a child-friendly atmosphere and are fast turning unsafe for the residents.
Many cases of unnatural deaths of children have also been reported from these juvenile homes. The figures of children, boys and girls, missing from the care and protection shelters have raised serious doubts about their safety and security in these homes. I am very much concerned about the missing children. Shockingly, there is no information about them. Where are these children? It is feared that missing children are vulnerable to trafficking and child labour. These children could have fallen prey to flesh trade or organ-transplant rackets that are so prevalent in our country.
Most of the children’s homes are in a pathetic condition. They are severely short-staffed, lack expert intervention and adequate extra-curricular activities. The children’s homes are crowded and kids are forced to survive under inhuman conditions. They are served poor food, often undercooked. Children also have no access to medical aid or formal education.
We cannot have a situation where the State-run shelters are losing a large number of children, year after year.
It is also alleged that the officials of these homes are involved in massive corruption, siphoning off the money meant for the care and protection of children in distress. There is an urgent need to have an impartial investigation to look into these issues and to help improve the administration of juvenile homes across the country. Children who stay in these shelter homes are run away children, missing children, abandoned children, child labourers and crimes-committed children.
It is because of lack of proper care and protection at juvenile homes, the children therein becomes vulnerable to mental diseases. So I must thank and congratulate the Government for bringing out with this Bill at the right time.
The children of our country are the future leaders of our nation. But it is pity to note that 49 per cent of the world's malnourished kids live in India. Preventable malnourishment is still prevalent across the country despite schemes and plans implemented by the Government. According to UNICEF report, 50 per cent of kids under the age of five die of malnutrition. It is very shocking and surprising that we lose 2438 children dying every day for lack of food.
It is paining to note here that recently, according to a press report, a father killed his kid. The only crime committed by the kid was that he asked for roti from his father. This has happened in a State which we consider as one of the food bowl of India, Haryana. Why I say this, is just to bring to the notice of the Government the gravity of the situation that our children are facing in this nation even today.
Sir, every coin has got two sides. Similarly, in India, these are two sides. One is having food but not willing to consume it and another side is, one needs food but not available to him. In remote area, the situation is more grim and worst. Why we go to remote area? We can even see the children, who are begging for food under the nose of this august House.
Sir, when I was interacting with a foreign tourist some time back, he was of the opinion that in India, the human being especially the children are the cheapest things available in this nation. So, we need to change this face of our nation as quickly as possible because the children are the future of this nation.
With this, I conclude my speech and support the Bill.
श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर):धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे द जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन (अमेन्डमेन्ट) बिल, 2011 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह अमेंडमेंट जो लाया गया है, इसमें धारा 48 (2) और 58 में अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि जिन बच्चों को लेप्रसी है, सेक्सुयली ट्रंसमिटेड डीजीज़ हैं या और भी दूसरे रोग हैं, उसके उपचार हेतु उसे किसी नर्सिंग होम या हॉस्पीटल में भेजा जाएगा। लेकिन मैं इस पर कहना चाहती हूं कि इन बच्चों को तो होम से उधर भेजा जाएगा, लेकिन उधर जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा, वह कौन बियर करेगा? क्या उसके पैरेंट्स बियर करेंगे या सरकार करेगी? जिस बच्चे को वहां नहीं भेजा जाएगा तो उन्हें वहां नहीं भेजने वाले होम के अधिकारी के क्या कोई पनिशमेंट दिया जाएगा या नहीं, यह भी मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं। यह जो जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन बिल है, यह वर्ष 2000 में एन.डी.ए. की सरकार के समय लाया गया था। उस समय बहुत सोच-समझ कर यह बिल बनाया गया था कि बच्चों को केयर मिले। अभी बच्चे जो अपराध कर रहे हैं, जिसको होम में लाया जा रहा है, उस समय उनके केयर एण्ड प्रोटेक्शन की बात की गयी। लेकिन हम लोग अभी सही में क्या देख रहे हैं कि बच्चे को जुवेनाइल होम में केयर नहीं मिलता है। मुझे भी ऐसा लगता है। अभी गिरिजा जी और अनुराग जी ने इस विषय पर बोला था। मुझे भी लगता है कि केयरलेसनेस हो रहा है। बच्चे को जो जुवेनाइल होम में मिलनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, पानी हो, साफ-सुथरे टॉयलेट हो, उसकी स्थिति आज ठीक नहीं है। कहीं-कहीं देखा गया है कि बच्चों को खुद सफाई करना पड़ रहा है। कभी कोई कुक नहीं आता है या कुक को असिस्ट करने के लिए, खाना पकाने के काम में भी इन बच्चों को लगाया जा रहा है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाएगा, यह हमारा भविष्य है। लेकिन अगर इस तरह का व्यवहार हमारे बच्चों के साथ किया जाएगा तो यह ठीक नहीं है। हम सोचते हैं कि एक होस्टल टाइप का हो जहां उसे लगे कि वह क्रिमिनल नहीं है? हम लोग इधर पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाए, लेकिन वास्तविक रूप में उसके साथ ऐसा नहीं होता है। ये हम लोग बहुत सारे न्यूज में भी देखते हैं कि बच्चे होम से भागते हैं। सरकार को यह देखना पड़ेगा कि बच्चे वहां से क्यों भागते हैं। वहां उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। वहां जो अधिकारी होता है, वह उसके साथ मिसबिहेव करता है। वहां जो लड़कियां होती हैं, उनका रेप होता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट बात मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप बिल बहुत अच्छा लाए हैं, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं, जो दो धारा में अमेंडमेंट लाया जा रहा है, आपको पूरे बिल को बहुत अच्छे से लाना चाहिए। होम में जो-जो हो रहा है, इसकी अच्छे से मोनिटरिंग होनी चाहिए। आपने कानून बनाया, लेकिन उसका सही ढंग से प्रयोग हो रहा है या नहीं, यह भी हमें और आपको देखना चाहिए। इसमें सांसदों की भूमिका भी होनी चाहिए। जहां-जहां ये होम है, हम लोग चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी यह डायरेक्शन है कि जुवेनाइल बोर्ड होना चाहिए। अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे कि जुवेनाइल होम सारे देश में सब स्टेट्स में नहीं है, यह सब स्टेट्स में क्यों नहीं है, यह सब स्टेट्स में होना चाहिए। इसमें जो-जो प्रावधान है, वह भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसा देना चाहिए, उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं है कि यह पैसा कौन देगा। चाहे स्टेट हो या सेंटर हो, लेकिन पैसा तो देना है, नहीं तो काम नहीं होगा। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम लोगों को जो पैसा देना है, वह सेंटर से सही तरह से देना चाहिए। चाहे एनजीओज़ हों, क्योंकि ये बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर वहां कुछ वर्कशॉप हो, उसे कुछ बनाने के लिए मौका मिले और बाजार से बेचने के लिए कोई प्रक्रिया हो, ये सब होना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ बनाया हुआ है और वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे उसका कुछ पैसा मिले तो उसे थोड़ा इंटरस्ट होगा। जब आगे जाकर वह जुवेनाइल होम से बाहर जाएगा तो उसने वहां जो काम सीखा है, वह भविष्य में उसके काम आएगा। इसलिए इसे बहुत अच्छे से करना चाहिए। कानून है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करती हूं कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह मेरे देश के बच्चे के भविष्य का मामला है। आज जो समाज के सरकमस्टांसेस हैं, जैसे हम लोग टी.वी. में देखते हैं। टी.वी. में हम लोग मां-बाप, बच्चे के साथ नहीं देख सकते हैं। ऐसी-ऐसी घटनाएं, टी.वी. में जो अश्लील एडवरटाइज़मेंट होती है, इन सब से हमारे बच्चे भी खराब होते जा रहे हैं। इसलिए इसे भी रोकना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करती हूं कि जैसे कोई क्राइम सीरियल आ रहा है, उसमें कैसे कोई किसी का मर्डर कर रहा है, सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। ये चीजें सही नहीं हैं, इन चीजों को आपको बंद करना चाहिए। हमारे जो बच्चे जुवेनाइल कोर्ट में हैं, उनका केस तीन या चार महीने में खत्म होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस पैंडिंग पड़े हैं। छ: महीने तक उसे खत्म करना है, ऐसा कानून में है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगी कि कितने पैंडिंग केसेस पड़े हैं, आप उन्हें खत्म कराइए। इसके लिए कोर्ट तो बनाना है। फास्ट ट्रेक कोर्ट के बारे में अनुराग जी ने बोला है, मैं भी कहती हूं कि आप इन केसेस को खत्म कराइए। जैसे बच्चा बाहर आएगा, उसे कोई अच्छे से एडोप्ट करे, जो अनाथ बच्चे की बात कही गई कि कोई एडोप्शन हो, कैसे भी हो, हमें बच्चे को आगे लाना है। हमें उसे सब कुछ देना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो क्राइम्स करते हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे गरीब एवं अशिक्षित होते हैं। हमने एक रिपोर्ट में देखा है कि 27 परसैंट बच्चे गरीब परिवार के होते हैं, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता है। उसे एक रोटी के लिए भी क्राइम करना पड़ता है, ये सब क्यों होगा। हम लोग जानते हैं कि 77 परसैंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें 20 रुपए में अपना गुजारा करना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। हम लोग कानून तो ला रहे हैं, लेकिन इस कानून को सिर्फ बुक में नहीं रहना है, हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। इधर आज कानून पास हो गया और हम लोग खुश हो गए कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोगों पार्लियामेंट से भी होम में जाना चाहिए, वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और इस बिल का समर्थन करती हूं।
SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Juvenile Justice Care and Protection of Child (Amendment) Bill, 2001. The children are the gifts of God and a child symbolizes love, purity, innocence and impartiality.
Just like a seed a child contains immense possibilities and can bloom into a great personality. If we go through the pages of history, we will find many examples of great men who have excelled in life despite all odds, who have started their lives from very unfortunate and difficult circumstances. Thus, it is the circumstances and the social milieu which moulds a man’s character by making it great or otherwise.
So, children are like buds who are awaiting to flower if properly cared for. But it is very unfortunate that despite the unprecedented development of civilization and growth of many lofty ideas about human lives and human rights, there are many innocent children who take birth on the pavements of the metropolitan cities and are forced to spend a life-time there. They are deprived from the cares of mother’s arm, from nourishment, from good quality food, medicine and basic facilities and necessities of life. Education and security is a distant dream for them. People born with a golden spoon, belonging to affluent families, cannot even imagine the hardships of these street children.
Juvenile delinquency involves wrong doing by a child who is under age by the law in force. An effective control is needed to reduce crime in the society at all levels as the delinquent child of today may become a hardcore criminal tomorrow The tough life situations compel them to adopt the principle of ‘survival of the fittest’. They pick up negative traits and bad habits just for their livelihood. If they get derailed from the smooth track of life, who is responsible? Is it those unfortunate deprived innocent children or is it the society or the Government?
Against this backdrop, the move of our Ministry to amend the existing Juvenile Justice Act is a welcome step. But mere insertion of some new provisions in the old Act will not solve the problem unless the attitude of the law-implementing agency changes. In this context, I would like to draw the attention of the Government to a published news item in the Sunday Times of India with the caption ‘Shelterless at Home’. Even the Government-managed juvenile homes have become virtual hells for those unfortunate children. In many cases, police picks them up without verifying their credentials and dumps them in juvenile homes turning them into hardcore criminals later on. For example, three years ago the Mumbai Police picked up two small children from the streets on charges of begging which turned out to be false. According to Vinod Rana, the social activist, who chaired a shelter home for Delhi street children says, ‘children are treated like cattle and are regularly beaten and abused’. Similarly, another social activist and member of the Mumbai Juvenile Justice Board, Mahua Nigudkar says, ‘while the system of administering juvenile justice may be flawed with custodial care robbing a child of his liberty and freedom, it does not mean these homes should be shut down, forcing the children back into the streets. Instead there is a need to improve the quality of care and protection, these institutions offer.’ So, we have to re-look at the entire situation. The hon. High Court of Delhi, vide an interim Order, dated 4th February, 2009, in a PIL against the Union of India and others held ‘there is an urgency and need for immediate steps to be taken both to remove and amend discriminatory legislation and to ensure that the patients suffering from leprosy enjoy equal status as other citizens.’ The Rajya Sabha Committee on Petitions also in its Report recommended that there is a need to amend the relevant provisions of the Act, so that the juvenile or the child is not subjected to segregation or discrimination. In view of those above recommendations, the Government is trying to bring in legislation with the amendments. But the present infrastructure in various juvenile homes, shelter homes and even in jails is abysmally lacking in facilities. The mindset of the police in general and the jail authorities in particular is absolutely negative in this regard. They do not share the concern or the enthusiasm of the Government, the Parliament or the social activists.
Juvenile Home, which is supposed to be a corrective step, acts on the contrary to transform petty offenders into hardcore criminals – more so when it involves juvenile delinquents. The circumstances warrant the Central Government to take serious note of the conditions prevailing in our jails and make the necessary interventions. It needs to be ensured that every agency involved in the investigation of any juvenile crime proceeds with due respect to the latter’s rights failing which we would only pave the way for a future hardcore criminal. The authorities need to be both sensitive and responsive while dealing with any juvenile issue, as they are a voiceless and unorganized lot. Young delinquents have to be handled with great care and wisdom if good results are to be expected. Matters can improve only when the Police Department and other government officials wake up to this challenge and the judiciary ensures that the provisions of the Juvenile Justice Act are implemented in their letter and spirit.
With these few words, I conclude my speech.
श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदय, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल, 2011 का मैं समर्थन करता हूं। मैं सिर्फ दो-तीन सुझाव इस पर देना चाहूंगा। जो बाल अपराधी हैं या जो बच्चे गुनाह करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, उसका मुख्य कारण एक तो हमारे देश की आबादी है और इसके साथ-साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब हैं, मजबूरीवश उन्हें रोजी-रोटी के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। आज यह स्थिति है कि शहरों में भी रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं। जो मजबूरीवश पलायन करके शहरों में आते हैं, अधिकतर उन्हीं परिवारों के बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं। उनके लिए जीविका का कोई साधन नहीं है, इसीलिए अधिकतर ये बच्चे ड्रग एडिक्ट होते हैं या अपराध की ओर जाते हैं।
महोदय, हम अच्छा कानून बनाते हैं, लेकिन सारे चिल्ड्रन होम्स राज्य सरकार की जूरीस्डिक्शन में आते हैं, राज्यों की यह जिम्मेदारी है। आप किसी भी चिल्ड्रन होम में जाकर विजेट करेंगे, जब उसकी स्थिति देखेंगे, तो कानून के तहत उनके ड्रग एडिक्ट होने पर या कोई अपराध करने के कारण उन्हें पकड़ते हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजते हैं। लेकिन उन सुधार गृहों की जो स्थिति वह इतनी बद्तर है कि ये बच्चे वहां जाकर बड़े गुनाहगार बन जाते हैं। केवल कानून बनाने से ही यह मसला हल नहीं होगा। कानून के साथ-साथ जो चिल्ड्रन होम्स हैं, उनके सुधार की आवश्यकता है, वहां सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और उन बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाने की आवश्यकता है। यदि संस्कार सही नहीं होंगे, तो बच्चे भविष्य में बड़े अपराधी बनकर बाहर आते हैं या गुनाहगार बनकर बाहर आते हैं। एक शॉकिंग न्यूज इस प्रकार की है कि जो बड़े-बड़े गैंगस्टर्स बड़े शहरों में हैं, उनका ध्यान सरकार से भी ज्यादा उन चिल्ड्रन होम्स पर होता है। ...( व्यवधान) यह बहुत शॉकिंग बात है। सारे माफिया चिल्ड्रन होम को घेरे हुए रहते हैं और जब कोई ऐसा बच्चा वहां जाता है, तो उस बच्चे को ही पहले घेर लेते हैं। उस बच्चे की ओर इन गैंगस्टर्स का पहला ध्यान जाता है और जब वह बच्चा सुधार गृह से बाहर निकलता है तो सीधा किसी गैंगस्टर या माफिया से जाकर मिलता है। जो छोट बच्चे अपराधी है, इनको सुधार गृह भेजकर या चिल्ड्रन होम्स भेजकर उनमें सुधार लाने का प्रयास होना चाहिए, उनको अच्छा नागरिक बनकर समाज में फिर वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। यह विधेयक तो हम पारित करेंगे, लेकिन मैं मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि इसका एक सर्वे करने की आवश्यकता है कि जितने भी सुधार गृह या चिल्ड्रन होम्स देश में चलाए जा रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं जो उससे बाहर निकलने के बाद एक सामान्य नागरिक या सम्माननीय नागरिक के तौर पर जी रहे हैं।
कितने फिर अपराध की ओर बढ़ते हैं? इसलिए यदि यह प्रमाण हमको कम करना है तो केवल कानून बनाना ही आवश्यक नहीं है। कानून के साथ उनका सही पालन-पोषण होना चाहिए। उनको सही अन्न एवं दवाई मिलनी चाहिए। उनके संस्कार सही होने चाहिए। इन सारी बातों का अभाव इन चिल्ड्रेन होम्स में दिखाई देता है। ये बच्चे वहां पर कैदी की तरह जीवन बिताते हैं। वे वहां से ज्यादा बड़ा गुनहगार बन कर बाहर निकलते हैं। इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना अत्यंत आवश्यक है। बस यही सुझाव मैं इसमें देना चाहता हूं।
DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011.
Sir, in an effort to curb discrimination against minors suffering from communicable diseases, the Government is all set to amend an Act providing for the care and protection of the children. The Draft Bill to amend the Juvenile Justice Act seeks to prohibit authorities from sending minor children to mental asylums, and separate treatment for those suffering from diseases such as leprosy and tuberculosis. According to the amendments, instead of sending such children to mental asylums, the authorities will have to ensure proper treatment and that such person is not abandoned in the mental asylums/psychiatric nursing homes.
The Union Law Ministry, with which the amendment is under consideration, has advised the removal of Section 58 from the Juvenile Justice Act, 2000 which provided for a juvenile suffering from communicable diseases to be treated separately. It leads to stigma.
According to the new Draft, only communicable diseases have been omitted. But the unsoundness of mind, behavioural problems and drug addiction have been retained. This is in accordance with the existing Mental Health Act, 1987.
The amendments were mooted to keep the Act synchronous with the UN Charter of Human Rights. I appreciate the Ministry of Social Justice and the Law Ministry in taking up children’s care in bringing down such amendments to the existing Juvenile Justice Act, 2000.
But here I would like to say that the aim and objective is not totally achieved. It is in accordance with the Indian Mental health Act, 1987. It is not so simple. Still the stigma is playing a major role in keeping them in the psychiatric nursing homes.
The unsoundness of mind, behavioural problems, alcohol and Substance Abuse must be treated and considered equal along with physical illness.
But the point is that the primary care doctors, general physicians do not have exposure and training in dealing with mental health problems. Because psychiatry is not an examination subject in the MBBS curriculum, they do not have enough knowledge in dealing with mental health problems. Children, adolescents and youth are facing a lot of psychological stress and mental health problems. So, the basic medical education, that is, MBBS should have psychiatry as an examination subject. As of date, almost all the psychological problems are treatable and curable. Hence, the Ministry of Social Justice and the Ministry of Health and Family Welfare should put in their efforts to bring psychiatry as an undergraduate examination subject. If it is done, then, all the doctors will be able to treat mental illness at an affordable cost for the huge population of this country. In all our neighbouring countries including Sri Lanka, psychiatry is an examination subject in MBBS.
Sir, I want to share my views with the hon. Minister and the hon. Members that alcohol should not be served or supplied to people below the age of 21 years at the bars or banquets. Second, enough fund must be allocated for treatment of alcoholism and drug abuse. Third, district level centres for treatment of alcoholism must be established. Fourth, a chapter on promoting mental health must be included in the school curriculum from ninth standard onwards. Lastly, enough training centres for counseling and rehabilitation should be established.
To conclude, I would like to say that this will be the first and firm step to fight the stigma against psychiatric illness and mental health problems.
SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Sir, I would like to express my sincere thanks for giving me an opportunity to speak on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011, which is a very important Bill keeping in view the life and career of millions of innocent children of our country.
Sir, children require the protective umbrella of the society for their better growth and development. Being a mother, I can understand the need of the hour for the betterment of the child. I hope everybody will accept that mothers are more careful about children, mothers are always ahead in caring children.
The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 was enacted to provide juvenile justice system to juveniles and children who are in need of care and protection for their development. Certainly, I support this amendment Bill to amend the Original Act.
Due to poverty and illiteracy, children indulge in wrong-doings, which ultimately lead to committing a crime. As a result, they are punished. So we should understand the reason of the crime being made by the innocent, tender-aged children. If we go through the data and statistics, we can find that out of the total juvenile arrested, 27 per cent children are illiterate; 37 per cent of children are under primary education; 72 per cent of children come under the Below Poverty Line (BPL Family); 68 per cent children come under Middle Class Family; and 0.2 per cent children come under High Income Group. Sir, this clearly indicates that if you compare this with education and poverty, the maximum number of children committing crime can very much be understood. The children who are supposed to be with pen, pencil, and books, are carrying pistols, knives and becoming criminals. This is a very unfortunate thing and a matter of great concern for the entire society.
Another alarming thing is that adolescent girls are also involved in committing crimes. We should find out the mindset, and accordingly, the Juvenile Homes should function in such a way that these juvenile children recover and lead a very healthy and free life. Juvenile Homes should function in a very effective manner. Proper care should be taken in this regard. There should be proper maintenance of their rooms, living environments with proper cleanliness and hygienic conditions. Proper food should be served for each and every juvenile children. Toilets in Juvenile Homes should be kept clean and hygienic. Pure drinking water for them is absolutely essential.
The amendments are connected to Section 48(2) and Section 58, which clearly speak of the provisions regarding juvenile houses or homes. Due to diseases like leprosy, AIDS, Hepatitis B, TB, and persons with unsound mind, they have to stay in rescue homes for a temporary period. They are staying there under compulsion. But instead of treating them, they are mentally tortured. They need mental care. These diseases are not contagious, but still children are kept differently, which will have a very adverse impact on their mindset. Children who are suffering from various problems and are being abused by the society and social system should be given proper protection and proper care. Hence, the amendment is required.
The Government should make a survey and prepare the data as to how many juveniles after committing the crime are staying in juvenile homes, as to how many juveniles have committed the crime again and as to how many have changed their mindset and leading a good life.
One more issue I wanted to raise. Sir, it has been observed that cases involving some adult criminals are settled but the cases of juveniles are kept pending. This gives a very bad signal and impression on the mindset of the juvenile. These children keep on going to the court for appearances. Also, during registering FIR, Police in many cases do not mention proper age of the child, as to who did the crime or offence. Instead of mentioning the proper age, the Police increases the age by some influence from the other side, which makes the offender as an adult. But in fact, he is actually a minor (juvenile). This aspect should be given extra care and noted accordingly.
Sir, I would like to raise another important aspect of this discussion. While the Act was made, three things were prohibited to be used keeping in view the mental impact on the children. These are Police, Court and Jail. A child should not think that he is in jail, he is with the Police and he is going to the Court. Hence, the Court is named as Board and the Jail is named as Home to give the impression to the Children that they are not in jail. I would like to raise a question that how many Boards are established in various States of our country? How many homes are made for the better settlement of these juveniles? This is also a matter of concern.
After being punished for a crime and kept in juvenile home, if juvenile is being motivated and kept away from committing any crime again, then I think the purpose of this Act could be served and hence the discussion on this bill can be fruitful.
With these words, I extend my support to this Bill.
*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011 and would like to put forth my views both on my own behalf and on behalf of my party, the Communist Party of India.
I support this Bill because it seeks to protect the interests and welfare of children hailing from poor background. When compared to the world standards, the growth opportunities and resource potential for their well being are much less in our country. According to a report brought out by the UN, orphaned children, maimed and disabled children, and disease afflicted children are more in India and at least more than 50 per cent of the world number is found in our country. It is a sad and hard reality that in India children are ignored and neglected. No child is born as a criminal. It is only the circumstances and the conditions in which a child is brought up that makes him or mars him. It is the social and familial situations that even lead the children to be afflicted with certain diseases. The leprosy that was prevalent in our country is being contained now. It is found still, but in a very reduced number. Leprosy is not a disease that comes of a curse or a sin. It has been found out that it is malnutrition and the resultant weakened nervous system that lead to leprosy. Similarly, AIDS is not alarming disease. Though it is not a communicable disease in the strictest sense of the term, it affects children because it is passed on to them and they have not acquired it on their own. It comes from the parents. Even the mental disorders in children are passed on to them from their parents due to their addiction to alcohol and other psychotropic substances.
We find many children in our country left to fend for themselves as orphans without education and proper medical care and food. I urge upon the Government to see that through this Amendment and similar measures we create an atmosphere for our children to be saved from the malaise and maladies. Even in hospitals, such * English translation of the speech originally delivered in Tamil under-privileged children are denied of proper medical care. It is a great pity that such children affected with AIDS are treated as untouchables even by doctors in our hospitals. Right steps must be taken by the Government to see that those children get proper care socially, psychologically and medically. This Amendment Bill provides for specialized care for such children. I welcome the move. At the same time, I would like to point out that in our family system, with the parental care such children can be taken care of in a better manner whatever be the disease even if it is communicable, but unfortunately, the poor children even if they do not have communicable disease, they are sufficiently kept away. Hence I would like to point out that separate homes for children affected with communicable disease must not become a prison for them.
The special homes meant for the uncared for children affected with diseases must provide healthcare, education and other social needs like other socially well placed children so that they too can come up in life and compete with others and contribute to the society. These homes must function as a social protection fortress for the poor children who have been left to fend for themselves with diseases. We must also create an awareness in the society that such children are taken care of by a collective effort in addition to the care that is expected to be provided through this Amendment to those hapless children. I also urge upon the Government to see that adequate funds are apportioned to effectively implement the measures contemplated for the welfare of these children.
So, reiterating our view point that such of those children who have been left orphaned with diseases must have a cohesive social security and protection so that they may come up in life with conducive growth opportunities, let me conclude.
श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, आज किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2011 सदन में प्रस्तुत है। यह कानून बना था उन बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए जो अनाथ हैं या अपने अभिभावक की गरीबी के कारण सड़कों पर चले जाते हैं और अनाथ की तरह जिंदगी बिताते हुए धीरे-धीरे लोग उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाते हैं। जब ऐसे बच्चे कोई अपराध कर बैठें, तो उन्हें सामान्य अपराधियों की श्रेणी में जेलों में बंद न किया जाए, उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहां उनके सुधार की संभावनाएं बनें। जब संसद के द्वारा यह कानून बना था, उस समय जो भूल हुई थी, आज उसके सुधार के लिए माननीय मंत्री जी यह बिल लाए हैं। ऐसे बच्चे जो बीमार हों, उन्हें अन्य से अलग नहीं करना चाहिए। आज इस सदन में जो विचार आए हैं, मैं समझता हूं कि यह संशोधन अतिआवश्यक इसलिए है कि जो बच्चे एक बार समाज से कटकर इस सुधार गृह में चले जाएं, फिर उन्हें अन्य लोगों के साथ न रखकर अलग कर दिया जाए, यह अपने आप में उनके साथ न्याय नहीं है। यह वे मानसिक रोगी हों या उन्हें नशे की आदत पड़ गयी हो, तो उन्हें ऐसी जगह पर रखा जाए, जहां उनका सुधार हो सके, जहां उनकी दवा हो, जहां उनके स्वास्थ्य की देखरेख हो। आखिर ये सुधार गृह आज बिगाड़ गृह क्यों बन गए हैं। मैं समझता हूं कि जहां ये बच्चे रखे जाते हैं, वहां का वातावरण ऐसा नहीं है जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश हो। यह कानून जिस तरह के लोगों की अपेक्षा करता है इनके देखरेख के लिए, उस तरह की देखरेख के लिए लोग वहां नियुक्त नहीं होते हैं। एक माता-पिता के द्वारा जिस तरह से एक बिगड़े हुए बच्चे की हिफाजत की जाती है, उसी तरह उन स्थानों पर उसे आगे सुधार के रास्ते पर ले जाया जाता है, ताकि आज का बच्चा युवा होकर राष्ट्र के लिए कोई अपराधी न बने, अच्छा नागरिक बने। अपराध की दुनिया से उसे अलग करना ही इस सुधार गृह का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन देश के पैमाने पर जो हो रहा है, उसके बारे में न्यायपालिका के भी न्याय-निर्णय आए हैं कि ये बाल सुधार गृह नहीं हैं, यहां हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये बच्चे कौन हैं? जिसकी समाज ने देखरेख करके उसे एक अच्छे इंसान के रूप में ढालने का प्रयास नहीं किया, ये हमारी विकृतियों के प्रोडक्ट हैं, समाज में जो गरीबी-अमीरी की खाई है जिसमें हमारे गरीब मां-बाप अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाते, वह बच्चा प्लेटफार्म पर भीख मांगता हुआ गिरहकट बनता है और फिर अपराधी बन जाता है। लेकिन उसे भी जीने का अधिकार है, वह भी एक परिवार का सदस्य है, उसे भी मां ने जन्म दिया था परिवार के एक बच्चे के रूप में, लेकिन भारत के संविधान में सभी को समान अवसर देने का जो सिद्धांत है, उसे अवसर नहीं मिलते, जिससे वह बच्चा भटक जाता है। ऐसे भटके हुए बच्चों को यह राष्ट्र गारन्टी देता है कि राज्यों के सहयोग से हम इन्हें सुधार गृह में रखेंगे और एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। क्या मंत्री जी कभी विश्लेषण कराएंगे कि इन सुधार गृहों में आए हुए बच्चों को ऐसी शिक्षा दी गयी, जिससे वह उच्च शिक्षा पाकर वैज्ञानिक बने, अफसर बने, भारत का बड़ा नागरिक बना हो। कम से कम इन सुधार गृहों की एक विश्लेषण और समीक्षा होनी चाहिए। हमारे सुधार गृहों में आने वाले बच्चे अपने जीवन में इन सुधार गृहों से निकलकर दुनिया में किस उंचाई तक, किस प्रतिभा को अर्जित कर कहां तक पहुंचे हैं। यदि हम यह समझ पाते हैं अपनी समीक्षा से कि यहां से निकला हुआ बच्चा एक ऐसे युवक के रूप में समाज में प्रवेश कर रहा है। जहां समाज में अपना योगदान करेगा है, भारत राष्ट्र का एक मजबूत नागरिक बनकर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम कितने ही कानून बना लें, हम कितने ही इन अनाथों को, इन गरीब बच्चों को गारंटी दे दें, मगर हम अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
मैं एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। इन सुधार गृहों की एक अच्छा व्यवस्था, अच्छा भवन हो, जहां रोशनी हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, जहां उसे सीखने और सिखाने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो, इस बात को मानकर कि आज का बच्चा कल भारत का अपराधी युवक नहीं बनेगा, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रभक्त और भारतीय बनेगा, जो राष्ट्र की सेवा करने लायक बनेगा। यह जो हमारे बाल संरक्षण और हमारे बाल सुधार गृहों का देखरेख और संरक्षण का हमारा उद्देश्य है, तब जाकर पूरा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो ये संशोधन आए हैं, मुझे लगता है कि ये आज के दिन अपने आपमें अति आवश्यक थे। मैं इसके लिए सरकार और मंत्री जी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इन संशोधनों को लाकर जो विकृति थी इस कानून में, उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।
श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):सभापति महोदय, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे कई साथियों ने अपनी बातें यहां रखी हैं। मैं मंत्री जी को इस बिल को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। समाज के उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, जिन्हें सर्वाधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है। आज हमारे यहां जो संस्कृति का उदय हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का हमारी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उसी के परिणामस्वरूप बिखरते परिवार, एकल होते परिवार की संस्कृति हम देख रहे हैं। पहले हमारे यहां संयुक्त परिवार की परम्परा थी। लेकिन उन परम्पराओं द्वारा पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने के कारण हम छोटे-छोटे परिवारों में सिमटते चले जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे, जिनके मां-बाप नहीं होते हैं, परिवार में उनके चाचा-चाची, मामा-मामी, बुआ-फूफा उन्हें सहारा नहीं देते हैं। वह सहारा नहीं मिलने के कारण ऐसे बच्चे जब अनाथ होकर सड़कों पर भटकते हैं, तो संगठित आपराधिक गिरोहों के चंगुल में ये फंस जाते हैं। इस तरह अनजाने में ही ये अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं।
कोई भी बच्चा पैदाइशी अपराधी नहीं होता है। जन्म से कोई भी बच्चा अपराध की दुनिया में नहीं आता है। जैसे पैदा होते ही कोई नेता नहीं होता है, वह अपने कर्मों के द्वारा समाज में स्थान बनाता है। ऐसे ही हर पैदा होने वाला बच्चा, जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि कुछ परिस्थितिजन्य स्थितियों के कारण वह अनजाने ही अपराध की दुनिया में ढकेल दिया जाता है।
इस बिल में किशोर न्याय बोर्ड की बात कही गई है। किशोर बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए हमारे देश में किशोर न्याय बोर्ड हैं, बाल कल्याण समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट किशोर पुलिस इकाइयां हैं, फिर बाल संरक्षण समितियों का भी गठन किया जाता है। माननीय मंत्री द्वारा जो यह बिल पेश किया गया है, इसमें संक्रामक रोगों से पीड़ित किशोरों के प्रति भेदभाव को खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत सरकार बच्चों की देखभाल और संरक्षण सम्बन्धी कानून में संशोधन करने के लिए यह बिल लाई है, हम इसका स्वागत करते हैं।
किशोर न्याय (बालकों को देखभाल और संरक्षण) अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रारूप में प्रशासन को किशोर एवम् बच्चों को मानसिक रोग अस्पताल भेजने और कोड़ तथा क्षय रोग से पीड़ित इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए इलाज की अलग व्यवस्था करने से रोकने का प्रावधान रखा गया है। संशोधन के अनुसार मानसिक रूप से ग्रस्त जो बच्चे हैं, उन्हें अस्पताल भेजने के स्थान पर शासन को इनका इलाज कराना चाहिए। ऐसे बच्चों को अस्पताल में लावारिसों की तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जो प्रारूप आया है, उसके अनुसार यौन रोग संचारित, हैपिटाइटिस-बी, टीबी और ऐसी अन्य बीमारियों से ग्रस्त मानसिक रोगी किशोर या बच्चों के अलग इलाज सम्बन्धी जो धारा 2 है उसे हटाया जाएगा। अन्य बीमारियों से ग्रस्त नाबालिग रोगियों को अलग नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रशासन द्वारा उनका इलाज कराया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम की जो धारा 58 है, संशोधन संबंधी प्रस्ताव में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार को अब यह महसूस हो रहा है कि विशेष गृह में रखा गया किशोर या बच्चा मानसिक रोगी या नशे का अभ्यस्त है। इस कारण से अगर उसके व्यवहार में बदलाव आ चुका है तो उसे मानसिक रोग अस्पताल या नर्सिंग होम भेजा जा सकता है।
सभापति महोदय, हमारे देश में टीवी और इंटरनैट की जो संस्कृति चल पड़ी है, उसके कारण भी बहुत सारी विकृतियां हमारे बच्चों में आ रही हैं। मेरे क्षेत्र की एक घटना है। 12 साल की एक बच्ची अपने गांव के छोटे-छोटे बच्चों के साथ जानवरों को चराने के लिए गई थी।
वहां पर 12 साल की विकलांग बच्ची के साथ रेप हुआ और अनजाने में ही वह बच्ची मां बन गयी। वह जब घिसटती हुई कलैक्ट्रेट ऑफिस के पास आई, जहां मैं भी मौजूद था तो वहां मौजूद सारे लोगों के दिल हिल गये। यह जो टीवी और पाश्चात्य संस्कृति का कल्चर हमारे देश में आ रहा है, उससे विकृति बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बाल-सुधार-गृहों में जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह वहां नहीं है। उनके खाने-पीने और पहनने की व्यवस्था वहां ठीक नहीं है। वहां के प्रबंधक और कर्मचारियों में संवेदनशीलता का अभाव है। देश के जिन जिलों में बाल-सुधार गृह नहीं हैं वहां अच्छे व सक्षम एनजीओज के द्वारा यह काम कराया जाना चाहिए।
बालकों की देख-रेख के संबंध में जो बातें कही गयी हैं कि चार माह में केस का निस्तारण होगा। कैसे होगा? जब किशोर न्यायालय और बोर्ड नहीं बने हैं तो निस्तारण कैसे होगा? जुर्माने की जो राशि तय की गयी है वह भी बहुत कम है। इसके बारे में विचार करना चाहिए और अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि मानसिक रोगी निदान केन्द्र जिलों में नहीं हैं वहां उन्हें बनाया जाना चाहिए और ऐसे बच्चों के संपूर्ण पुनर्वास के बारे में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संस्कार हो, सरकार को विचार करना चाहिए। साथ ही निगरानी समितियों का गठन करना चाहिए।
राज्य सरकारें और गैर सरकारी संगठनों के विचार भी इसमें जानने चाहिए थे और आपके द्वारा इस बारे में पहल की जानी चाहिए थी, क्योंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन ज्यादातर इन्हीं लोगों के हाथों में होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो स्थाई समिति है, उसकी सिफारिशों पर भी विचार करते हुए आप पहल करेंगे तो मैं समझता हूं कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख के लिए यह जो बिल लाया गया है, यह अपने आपमें सार्थक होगा।
चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सर, मैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक, 2011 की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके अनुसार जो 40000 के करीब बच्चे बाल-सुधार-गृहों में हैं, जिन्हें होम कहा गया, घर कहा गया और अब उन्हें कंवर्ट किया जा रहा है नर्सिंग-होम, हैल्थ-होम और अब उन्हें मॉड्रनाइज किया जा रहा है। मैं दूर-दराज गांव के बच्चों की बात कहना चाहता हूं। जो कभी भी क्रिमीनल नहीं बनेंगे। लेकिन वे भूख-प्यास-पढ़ने और कपड़ों से पिछड़ते जा रहा हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। उन बच्चों को फ्रस्ट्रेशन है। मैं एक घर में गया तो एक मां अपने तीन बच्चों को लेकर बैठी हुई है, मैंने पूछा, बहनजी आपके कितने बच्चे हैं तो उसने कहा कि मेरे चार बेटे हैं। मैंने पूछा कि चौथा कहां है? महोदय, वह घर के पीछे छिपा हुआ था क्योंकि वह 12 साल का बच्चा बिल्कुल नंगा था और उसे समझ थी कि घर में कोई आया है। बदकिस्मत से वे गरीब हैं, उनकी बुरी हालत हैं। मेरे घर के नजदीक एक बाल-आश्रम और एक नारी-निकेतन है। लोग उन्हें खाने पर ले जाते हैं। आज कौनसा दिन है, माता का दिन है तो हम इन्हें केले खिलाएंगे। वे बच्चे महसूस करते हैं कि वे मांगने वाले बच्चों में से एक हैं। यह सब गलत है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। हम बच्चों को खुदा का नाम देते हैं, उन्हें खुदा का रूप बताते हैं लेकिन उन बच्चों की हालत आप देख नहीं सकते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया कि मेरे मां-बाप मर गये हैं और मेरे तीन भाई-बहन हैं, उस बच्चे को इंसुलिन चाहिए थी। वह बच्चा एक फैक्टरी में काम करता था और अपने घर पैसे भेजता था 16.00 hrs. वह बच्चा दूर-दराज एरिया का था। अगर वह इनसुलिन लगता है, तो उसके पास घर भेजने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। जब वह अपने घर पैसा नहीं भेज पाएगा, तो अपने आप ही फ्रस्ट्रेटिड होगा। मैं उस बच्चे को शुगर के लिए इनसुलिन लगाते देख कर हैरान हो गया। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, आपके मन में कुछ करने की सच में मंशा है, तो ऐसे बच्चों को आइडेंटीफाई कीजिए। सभी बच्चों के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसा न हो कि केवल पागल बच्चों के लिए या फ्रस्ट्रेटिड बच्चों के लिए या ड्रग एडिट बच्चों के लिए या मानसिक रुग्णता के शिकार बच्चों के लिए ही कुछ किया जाएगा। आपको सभी बच्चों के लिए काम करना चाहिए। आप बच्चों को ऐसी स्थिति में पहुंचने से पहले ही सम्भालने की व्यवस्था कीजिए।
महोदय, मैं मीड डे मील के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले छह महीनों से मेरे संसदीय क्षेत्र में मीड डे मील का राशन नहीं आया है। माँ-बाप बच्चों को खाने के इंतजाम के लिए स्कूल भेजते थे। उन माँ-बाप को अपने बच्चों के खाने का इंतजाम करना पड़ा। छह महीने का राशन स्कूलों में नहीं गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरह आंगनवाड़ी की बात बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि इतनी कैलरी बच्चों को मिलनी चाहिए, इतना प्रोटीन बच्चों को मिलना चाहिए, मैं बताना चाहता हूं कि जितना सबस्टैंडर्ड, जितना घटिया राशन बाल आश्रम, नारी निकेतन, आंगनवाड़ी और मीड डे मील में दिया जाता है, ऐसा किसी दूसरी जगह नहीं है। आप कानून बनाओ। सरेआम मिनिस्टर्स से रास्ते में छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, हम भी जब जाते हैं, तो छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, मैं कहता हूं कि सबसे पहले इन बच्चों को देखो। इनके लिए अच्छा इंतजाम कीजिए या आप इनके पागल होने की इंतजार करेंगे या इन्हें जब एड्स हो जाएगी, तब इन्हें रखोगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप इन्हें दूषित होने से पहले ही इनकी देखभाल कीजिए। जब बुराई पैदा होनी है, उससे पहले ही उसे दूर करने के उपाय अपना लो।
आप एजुकेशन सिस्टम की बात कहते हैं। गांवों में एक टीचर भी नहीं है। मेरे गांव में एक बच्चे के पढ़ने के लिए कमरा नहीं है, स्टाफ नहीं है। क्या इससे बच्चे फ्रस्ट्रेटिड नहीं होंगे, पागल नहीं होंगे। मेरी सामने वालों से भी विनती है कि जहां इनकी सरकारें हैं, उन्हें भी कहो। हम भी अपनी सरकार से कहेंगे, तभी बच्चों का भविष्य बिगड़ने से पहले ही सम्भाल सकते हैं और देश के विकास को सही रास्ते पर ला सकते हैं।
श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
16.04 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आज जो बिल पेश हुआ है, यह बहुत अच्छा है। सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन केवल सोचने से ही काम नहीं बनेगा। काम करने की मंशा होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि बोलना कम चाहिए, लेकिन काम ज्यादा करना चाहिए। आज सुबह चाइल्ड लेबर के बारे में मंत्री जी ने उत्तर दिया था।
माता के कोख से कोई अपराधी बनकर जन्म नहीं लेता। समाज से अपराधी बनाए जाते हैं। कारण क्या है कि देश में भुखमरी बहुत है। निरक्षरता बहुत है,, इसलिए बच्चों को जितनी ज्यादा शिक्षा दी जानी चाहिए, उतनी शिक्षा नहीं मिल पाती। मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ना-लिखना सीखें। लेकिन वे कुछ समय जाकर मां-बाप की फाइनेंशियल तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं और 12-13 साल के बच्चे मां-बाप के लिए, परिवार की खातिर बाहर काम करने के लिए जाते हैं। जितनी फैक्टरीज में आप देखिए, वहां भी अंडर एज बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। स्टेशन, चाय की दुकान, होटल में भी 12-13 साल के बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। कानून बनेगा लेकिन कानून यदि लागू नहीं होगा तो फायदा क्या होगा? कानून तो बन सकता है लेकिन उसको लागू होना चाहिए। पार्लियामेंट में ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट में सरकार से दरख्वास्त की गई कि क्या जिला स्तर पर जुवेनाइल बोर्ड बनाया जाना चाहिए? रिपोर्ट में दिया गया है कि जिले को छोड़ो, अनेक जगह देखा गया है कि जुवेनाइल बोर्ड नहीं बना। शायद बहुत सारे मैम्बर्स बोर्ड में बने हैं और वे जुवेनाइल होम देखने गये तो पाया कि वहां की हालत अच्छी नहीं है। अभी माननीय सदस्य लाल सिंह जी ने क्या कहा कि जुवेनाइल होम्स में बच्चों को जो खाना दिया जाता है, उसकी क्वॉलिटी बहुत घटिया है। जुवेनाइल होम्स के स्टॉफ के लिए भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ऑफिस नहीं है। इसलिए ह्यूमन डवलपमेंट रिसोर्स कमेटी ने, by laying the 219th Report on the floor of the House on 25th February, 2011, सरकार से यह मांग की :
The Committee in its 219th Report on Demands for Grants 2010-11 had appreciated the targets set by the Ministry with an allocation of Rs. 300 crore mainly for setting up of Juvenile Justice Board, Child Welfare Committee, Special Juvenile Police Units Child Protection societies etc... ” इस्टीटय़ूशनल सैट-अप के लिए 300 करोड़ रुपया मांगा गया है। जो राशि कमेटी द्वारा मांगी गई है, सरकार ने सैंक्शन नहीं की है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जुवेनाइल होम्स के बच्चों के लिए सारे देश में सारे जिलों में बोर्ड बनाना चाहिए और कमेटी द्वारा जितनी राशि मांगी गई है, यह राशि सैंक्शन करके आगामी बिल के बारे में सोचना चाहिए।
* SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Respected Chairman Sir, I take the floor to whole heartedly support the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011. Not only that, I also support the amendments of Section 48(2) and Section 58 (regarding the medical facilities). If you look at the figure of National Crime Report you will find that in 2010 in India 32,681 children have been sent to Homes out of which six percent are girls and 72% are illiterate and extremely poor. This is the reason why they are being easily lured into criminal activities by a section of anti-social people. When these little boys are caught red-handed by the police, they are sent to juvenile homes for reforms. Children Welfare Committees have also been set up for the purpose so that the children can be brought back to the mainstream of the society. But the conditions of the Homes are very pathetic. They are more like concentration camps. They Government provides grants to maintain the Homes – enough money is earmarked for these institutions where all facilities like staff, teachers, doctors, etc. are supposedly available. But in reality, nothing is found. Food is terrible and the children do not get even two square meals a day. Moreover, they are made to toil hard. Therefore they try to run away and even commit suicides. Such news are frequently published in the newspapers. There is not even an iota of sensitivity or sympathy for these little children. Those who are in-charge of the Welfare Committees do not even care to look into these issues.
* English translation of the speech originally delivered in Bengali What I am saying is that, the law is good but there is slackness in the implementation part of it. No responsibility is fixed on anyone. Frequent inspections must take place to indentify the lacunae in the system. If responsibility is really fixed then the system may become better.
When the juvenile delinquents are arrested and sent to the court, they are made to line up along with other criminals and are also treated in a similar manner. The environment is not at all conducive for the children. Thus my suggestion is that court sessions should be held inside the Homes by inviting retired judge who happens to be a member of the Juvenile Board. They should also be released within 4 to 6 months after speedy trial. I also request the Government to arrange for stock taking of the situation. Why the court cases remain pending for so many years? Who are responsible for that? Try to fix the accountability. Only then the entire system can improve.
Thirdly, I want to tell you that there is no proper medical facility for the juvenile inmates of the Homes. The provisions under Section 58 which deal with children suffering from hepatitis, leprosy, aids and other ailments are very well-conceived and I entirely support the provision. There are doctors but they do not visit the Homes. If the patients are sent to nursing homes for treatment, who is going to bear the responsibility? This is a big question. The Central and State Governments must take care of these ill children because their legal guardians are too poor to bear the burden of medical expenditure.
Thus if inspections, enquiries are carried out regularly, if accountability is fixed, if the increase in the rate of crime and reasons behind such increase are kept track of by the Government , then the law can become very effective and far-reaching. 511 Juvenile Justice Boards have been so far constituted and 493 Child Welfare Committees have been set up. These must be sufficiently empowered and made to work so that a better system prevails and justice gets back its sheen.
With these few words, I thank you and conclude my submission on the Bill.
DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Sir, I rise to support the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011 with the hope that this will take care of the ‘mentally ill’ juveniles of our country.
While supporting this Bill, I have a few observations to make. The mental hospitals and nursing homes in our country are not in adequate number and particularly those hospitals in the public sector are in a very wretched condition. I cannot, being a doctor also, tell this House with much emphasis that sending our mentally ill juveniles to those places will help to get rid of their problems; rather they will be plunged into further problems. So, before sending them to those hospitals, the health of these hospitals should be taken care of first.
My second point is that due to the present socio-political economic milieu, mental illnesses are increasing all over the world. It is also engulfing the tender brain of our children. As a result of social unrest, uncertainty of livelihood and deterioration of social and moral values, including familial disharmony, children are falling victims of mental diseases. The present amendment has promises to deal with mentally ill children. But can we find any Bill which can prevent the development and spread of such illnesses? We must ponder over the present socio-economic system, which is producing such maladies.
Mental illness still remains a stigma in our society. The affected are treated as ‘mad or pagal’. It should be preached strongly by the Government and all other agencies that medical science has remedies for this with medicines and proper care.
As mentioned by hon. Girija Vyas, mental patients are kept in jails due to provisions in the Mental Health Act, 1987. This is an old Act and requires complete revision. I also request this House and the Minister to take care of that. I will appeal that no such mentally ill patient, including the juvenile, should ever be sent to jails according to the provisions of this Act.
In West Bengal, there is a very old and famous hospital, Mankundu Mental Hospital at Hooghly district. If properly taken care of by the Central and the State Governments for its revival, lots of juvenile mentally ill patients and mentally challenged adult patients will get benefit of this hospital. So, it should be taken care of properly.
Drugs for mental illness are very costly now-a-days. The Government should ensure that these drugs should be made cheaper and should be regularly supplied to the homes and hospitals.
Many of previous speakers have mentioned that the condition of the hospitals, particularly of the homes and shelters, is very bad. Violation of child rights, malnutrition and maltreatment are going on there. Many a time, not only the male inhabitants but the female wards also try to flee from these homes due to very unfriendly and unsocial practices within the homes. That should be sincerely prevented.
I would like to add two very new points, which are not mentioned in the House. In these homes also, the psychotropic drugs and substances, including alcohols are being supplied with the help of guards and the administration. They should not be supplied with these things and they should be kept away from such substances. That should be taken very seriously by the Government and by the administration.
At last, many of these patients, including the juveniles, after recovery, are not taken away by their relatives and parents due to the social stigma, due to their social segregations and economic backwardness. How can these problems be solved? Being a doctor I have faced it in the hospitals. That should be taken care by the Government through this Bill.
I support this Bill with the hope that it will take care of the juvenile ill patients.
श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव):सभापति महोदय, मैं जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटैक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अमैन्डमैंट बिल, 2011 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। जो सैक्शन 58 (1) एंड (2) के तहत राज्य सभा से पारित हो चुका है। हमारे देश में लाखों बच्चे, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए तथा उनके संरक्षण के लिए यह बिल लाया गया ह।् ये बच्चे किसी स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रन होम, शैल्टर होम में या किसी संस्था में शरण तो पा रहे हैं। लेकिन मानसिक तौर पर बीमार रहने के कारण या उन्हें कोई शारीरिक बीमारी जैसे लेपरेसी, टी.बी., एचआईवी आदि है या उन्हें ड्रग्स या शराब की लत लग गई है, उनके लिए यह कानून बना है कि किसी कम्पिटैन्ट अथारिटी के आधार पर यदि कहा जाए तो उन्हें किसी अस्पताल, साइकाइट्रिक अस्पताल या नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया जाए। मैन्टल हैल्थ एक्ट, 1987 के द्वारा ऑलरेडी यह लागू हो चुका है और इस अमैन्डमैन्ट के तहत यह होता था। लेकिन इस अमैन्डमैन्ट के तहत इन्हें कम्पिटैन्ट अथारिटी के कहने के बाद वापस अपने सामान्य होम्स में लाने का भी प्रावधान बनाया गया है। हमने कई कहानियां सुनी हैं कि पहले बच्चे, बल्कि बड़े भी पागलखाने जाते हैं या वहां पहुंचाये जाते हैं, उनका उपचार होता है, सालों-साल गुजर जाते हैं और फिर वे वहां मर भी जाते हैं। लेकिन मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस अमैन्डमैन्ट के तहत ये लोग कम से कम अपने सामान्य होम में वापस आ सकते हैं। उनके पुनर्वास के बारे में बात करना या उसके क्या प्रावधान हैं, उनके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि हमारे जो पूर्व सदस्य हैं और जो वक्ता हैं, उन्होंने यह बात साफ कर दी है कि हमारे पास पुनर्वास का कोई भी खास प्रावधान नहीं है। इस अमेंडमेंट पर चर्चा करते समय मैं कुछ बिंदुओं पर आपका और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये पांच बिंदु हैं, मैं उन पांच बिंदुओं में से बोलूंगी। पहला आज यह अमेंडमेंट खास तौर से शराब और ड्रग्स की लत में गिरफ्त जो बच्चें है, उनके भविष्य को सुधारने के लिए ध्यान में रख कर बनाया गया है। परंतु ऐसा होता क्यों है? समाज में वे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, बहुत आसानी से अपने गम और तकलीफ को दूर करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए इन नशों का सहारा लेते हैं। बच्चों को ड्रग्स पहुंचाने वाले, बेचने वाले, देने वाले, ये बहुत बड़े जुल्मी हैं और इनके लिए कानून भी बने हुए हैं। मेरा मानना है कि इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को कानून और मजबूत बनाने होंगे। मुझे मालूम है कि कानून हैं, पर फिर भी खास कर शहरों की पिछड़ी गलियों में बेधड़क ड्रग्स का खेल बच्चों के साथ चल रहा है और इन हालातों में उनके साथ जो दुष्कर्म होते हैं उससे भी लोग पीछे नहीं हटते हैं। इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं।
सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ड्रग्स से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, इन तरीकों की जो स्थितयां पैदा होती हैं, उनके रोकथाम के लिए कुछ कानूनों में हमें शायद और सख्ती करनी पड़ेगी। बल्कि सख्ती से ज्यादा सजा का प्रावधान और मजबूत बनाना पड़ेगा क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य की बात है।
दूसरा बिंदु है कि उन बच्चों की खातिर, जिनके लिए कानून बनते हैं परंतु सही मायने में उपयुक्त कारगर संस्थाएं, शेल्टर होम्स आदि पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में नहीं हैं। अगर हैं तो इस भ्रष्ट कलयुग में इनकी देख-रेख पर कई सवाल उठ सकते हैं। सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में इस तरह के बच्चों के नाम और अधिक बजट आवंटित किया जाए और जो गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाए या एनजीओस हैं, उनमें निगरानी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी और दण्ड के कुछ प्रावधान भी करने पड़ेंगे, जहां पर इस तरह के दुष्कर्म होते हैं। इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनमें जो अपराधी बच्चे निकल कर आते हैं और गलत काम करते हैं, उनकी देख-रेख में ये लोग कटौती करते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और ऊपर से इनके ऊपर कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है। इन बच्चों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार ने सेक्शन 62, जो इसी कानून के तहत बनाया है, वह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के गठन की बात करता है। इस सेक्शन में राज्य सरकार का सही मायने में यह दायित्व होता है कि वह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बना कर वहां पर ऐसे अधिकारी और स्टाफ की नियुक्ति करे कि इस तरह के बच्चों के मुद्दों को वे डील कर सकें। जिन्हें केयर और प्रोटेक्शन की जरूर है, देखभाल की जरूरत है, सिर्फ कानून की जरूरत नहीं है। ये यूनिट ऐसे बच्चों के लिए आश्रमों को स्थापित करती है, ऐसे बच्चों की देखरेख करती है, इस बात का ध्यान देती है कि इनका पुनर्वास जल्दी और अच्छी तरह से हो सके। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा यह कहीं पर भी नहीं हो रहा है।
आज आपके माध्यम से मैं राज्य सरकारों से कहना चाहती हूँ कि इस फेडरल सिस्टम में यह अनिवार्य है कि हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और इस सेक्शन के तहत जो हमें यूनिट्स बनानी चहिए, उस पर पूरा ध्यान देकर बनाने का काम करें तो शायद इससे हम लोग यहां संसद में बैठ कर चिंतामुक्त हो सकते हैं, अगर राज्य सरकार अपना काम सही ढंग से करें।
तीसरा मेरा मुद्दा है कि आज सुबह प्रश्न काल में मीना सिंह जी ने जैसे कहा था कि कई बार हम जब सड़क से गुजरते हैं तो अपनी गाड़ी के बंद शीशों से हर चौराहे पर हम बच्चों को भीख मांगते हुए या साथ में छोटी-मोटी चीज़ें बेचते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर दया आती हैं मदद करने की इच्छा भी होती है पर एक औरत और एक माँ होने के नाते मैं संसद से पूछती हूँ कि क्या ऐसा अगर अपने बच्चों के साथ हो तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कितनों की मदद कर पाते हैं।
सभापति महोदया, आज आपके माध्यम से मैं सरकार से, मंत्री महोदया से, इस सदन से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर, जिस पर हमारे देश के बच्चों का और हमारे देश का भविष्य लगा हुआ है, उस पर हम लोग ज्यादा तवज्जो दें। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी हम लोगों को गहराई से चिंतन करना चाहिए और हमें कानून भी इस तरीके के बनाने चाहिए। सब जानते हैं कि भीख मांगना अपराध है और बच्चे जब कुछ बेचते हैं तो दया आती है, पर यह सोच कर कि ये कम से कम मेहनत कर के कमाई कर रहे हैं, एक बार को मन चुप हो जाता है। लेकिन उसके फौरन बाद चाइल्ड लेबर की बात हमारे दिमाग आ जाती है।
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन बच्चों से यह काम कराने वाले ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं। इस सब पर आज सुबह नवीन जिन्दल जी ने भी अपनी बात रखी थी और इस चर्चा में कुछ बहुत अच्छी बातें अनुराग ठाकुर जी ने भी अपने वक्तव्य में कही थीं। जो चैप्टर 2 आइटम 24 के अन्तर्गत कानून है, उसे हम लोग असल में बहुत हल्का-फुल्का जुर्म समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही हमारे देश के साथ एक सबसे बड़ा समझौता है। हम देश के भविष्य की बात कर रहे हैं और इस कानून को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। आज सुबह प्रश्नकाल में जब चाइल्ड लेबर पर चर्चा हो रही थी तो मेरे ज़हन में एक बात आयी कि अगर बच्चों को जुर्म से दूर रखना है तो राइट-टू-कम्प्लसरी एजुकेशन के एक्ट के माध्यम से हम छह से चौदह साल तक के बच्चों को तो पढ़ाई के मामले में या शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। उससे ज्यादा जरूरी यह हो जाता है कि 14 साल से 18 वर्ष तक के बच्चों पर हम ध्यान दें क्योंकि यह उम्र ऐसी होती है जिसमें जुर्म की तरफ वे ज्यादा जा सकते हैं। इन 14 से 18 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के साथ-साथ वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करना जरूरी है। सभी ने वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में कहा, लेकिन यह बात भी सही है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ अगर थोड़ी सी कमाई हो जाती है तो इन बच्चों का ध्यान हम जुर्म की तरफ से हटाकर सही और सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जब चर्चा हो रही थी तो इसी बारे में हमारे श्रावस्ती के सांसद डॉ. विनय कुमार पाण्डेय जी का एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया, जिसे मैं कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि जो हमारे नवोदय विद्यालय बन रहे हैं, उन्हीं के आधार पर अगर ऐसे रेजीडेंशियल अकोमडेशन हम लोगों के बच्चों के लिए हों, जो 14 से 18 साल तक के बच्चे हों, जिन्हें वहां पर सही मायने में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाये और उनके रहने, खाने आदि का सारा इंतजाम हो, सामान्य शेलटर होम की तरह नहीं बल्कि पर एक रेजीडेंशियल हॉस्टल की तरह हों।
महोदय, मेरा चौथा मुद्दा सैक्शन 63 का है और उसे मैं पढ़ना चाहती हूं। यह जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में है-
“In order to enable the police officers, who frequently or exclusively deal with juveniles or are primarily engaged in the prevention of juvenile crime or handling of the juveniles or children under this Act, to perform their functions more effectively, they shall be specially instructed and trained.” स्पेशियली इंस्ट्रक्टिड एंड ट्रेंड हमारे पुलिस वाले नहीं हैं, परन्तु दुख इस बात का है कि शायद इस कानून के हिसाब से इसका पालन नहीं हो रहा है। पुलिस अगर इस मामले में सही कार्य करने लगे तो हम लोगों के बहुत सारे दुख दूर हो सकते हैं। इसके लिए मैं आज सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं, हो सकता है कि राज्य सरकार के काम में हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक स्पेशल चिट्ठी लिख सकते हैं, एक गाइड लाइन भेज सकते हैं और ऐसा करने के लिए कह सकते हैं।
महोदय, मेरा एक प्वाइंट और है, I would like to finish the point because I was not given the opportunity earlier, which I was told that I would be given. माननीया गिरिजा व्यास जी ने भी स्पेशल कमेटी बनाने की बात की है, स्पेशल कमेटी इस चीज के ऊपर निगरानी रखे, इस बात के लिए मैं गिरिजा व्यास जी के साथ अपने आप को सम्बद्ध करती हूं। मैं अपना पांचवां और आखिरी प्वाइंट रेज़ करना चाहती हूं, जिसे अनुराग ठाकुर जी ने भी रेज़ किया था। जुवेनाइल कोर्ट्स में हमारे बच्चों के जुर्म की जो सुनवाई होती है, अनुमान लगाया गया है कि हमारी इन कोर्ट्स की पेंडेंसी वर्ष 2007 के डेटा के हिसाब से करीब 34, 527 है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2009 में 23,926 जुवेनाइल क्राइम्स संज्ञान में आये थे। वर्ष 1999 में यानी सिर्फ दस साल पहले सिर्फ 8,888 ही थे। केवल वर्ष 2009 में 33, 642 जुवेनाइल्स अलग-अलग मामलों में पकड़े गये, जिसमें से 14, 553 यानी केवल 43.2 परसेंट वर्ष 2010 में अभी तक उन्हें इंसाफ की प्रतीक्षा है। जहां तक अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर की बात है, वहां पर मुकद्मों का निपटारा 100 फीसदी हुआ है। दूसरी तरफ कई ऐसे मैट्रो शहर हैं, जैसे मुम्बई है, दिल्ली है, दिल्ली में अभी भी 5,000 मुकद्में लंबित हैं।
महोदय, वर्ष 1986 में शीला बरसे मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि शिकायत या एफआईआर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के खिलाफ होती है और उसमें सजा का प्रावधान 7 वर्ष से कम होता है तो इसकी तहकीकात तीन माह के अन्दर पूरी कर देनी चाहिए। नहीं तो मुकदमा खत्म माना जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि तीन महीने में चार्जशीट दाखिल की जाती है तो इस पर फैसला अगले छः महीने के भीतर आ जाना चाहिए। आरोपी बच्चों के मुकदमों को ज्यादा तवज्ज़ह देने की आवश्यकता है ताकि जल्द से जल्द इनके मामले सुलझाए जा सकें। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि एडीशनल बैंच का प्रावधान इस पैंडेन्सी को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।
अंत में, मैं सरकार को इस संशोधन विधेयक को सदन में लाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और इसका समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं।
श्रीमती रमा देवी (शिवहर):सभापति महोदय, आपने मुझे किशोर न्याय संशोधन विधेयक, 2011 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।
महोदय, यह विधेयक कई वर्षों से आता और जाता रहा है, लेकिन सुधार कब और कैसे होगा, यह अभी तक हमें समझ में नहीं आया है। सभी माननीय सांसदों ने अपने विचारों और तकलीफों को व्यक्त किया है कि बच्चों का सुधार कैसे किया जाए। बच्चे देश के कर्णधार होते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। बच्चों में ऐसा गुण देखा जाता है कि वे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि लोग बच्चों से इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं? बच्चे तो वैसे होते हैं, जैसे कि वट वृक्ष का बीज होता है, जो बड़ा होने पर इतना वृहद होता है कि कई हजार वर्षों तक बना रहता है। उसी तरह से बच्चों के दिल में जो भावना होती है और आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, वह इतनी बड़ी होती है कि लोग उसका हजारों वर्षों तक गुणगान करते रहते हैं। जैसे कि हमारे डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि दलित परिवार से थे। उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन वह इस तरह से बनकर उभरे कि वे आज पूज्यनीय हैं और हम लोग आज उन्हीं की बदौलत खड़े होकर दो शब्द बोल रहे हैं।
महोदय, आज जब हम बच्चों में वह रूप देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं कि गरीब और अनाथ बच्चे किस तरह से रह रहे हैं। उनका रहन-सहन और पहनावा देखकर बहुत दर्द होता है। बच्चों के लिए जो सुधारगृह बने हुए हैं, वे सुधारगृह नहीं हैं, बल्कि बिगाड़गृह हैं। यदि किसी गलती में वे सुधारगृह जाते हैं तो वे वहां जाकर और बिगड़ जाते हैं और वे अपराध नक्सलवाद और माओवाद की तरफ चले जाते हैं। सिगरेट पीना इत्यादि सभी तरह की बुराइयां वहां से उनमें आती है। हम क्या सुधार कर सकते हैं? हम इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? यही बच्चे आगे चलकर जवाहर लाल नेहरू जी, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी बनेंगे या हमारी सुषमा स्वराज जी की तरह हमारी लड़कियां आएंगी। आज लड़कियों को भी कितना दबाया जाता है। इस बारे में बहुत से लोग कहते हैं। हमें पेपर में भी पढ़ने को मिलता है कि जब लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं तो कितने शरारती लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। हमारे बिहार में लड़कियां अच्छे से स्कूल जा रही हैं। पहले उनके पास ड्रेस नहीं होती थी। उनके मां-बाप उन्हें ड्रेस नहीं दिला पाते थे। आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने लड़कियों के लिए साइकिल योजना चलाई है। गरीब बच्चों को ड्रेस देने की योजना चलाई है, जिसके कारण आज बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। बिहार की साइकिल योजना के कारण वहां की लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल जा रही हैं। उनमें पढ़ने की उत्सुकता जगी है। जब उसको अच्छी देख-रेख मिलती है तो बच्चे पढ़ने के लिए स्वतंत्रता से आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सी एनजीओ इस पर काम कर रही हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। यदि खामियां नहीं होतीं तो आज शायद श्री अन्ना हजारे को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। हर लाइन में भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं। इन भ्रष्टचारियों का तो कोई अंत ही नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी वह इस चीज पर ध्यान दे और बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करे। यहां तो बच्चे कुपोषण के भी शिकार हैं। बच्चे को रोटी नहीं मिलती। कभी-कभी तो ऐसा महसूस होता है कि आम लोगों के घर में अगर बच्चे काम करने आते तो लगता है कि उन्हें पूरी तरह से भोजन मिल जाता। हम देखते हैं कि बच्चे की जो परिस्थिति है, वह सुधारने योग्य है। वह कल होकर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, यह हम लोग जानते हैं। अब हमारी साध्वी ऋतंभरा जी को ही लीजिए। वे अनाथ बच्चों को पाल रही हैं। कभी-कभी टेलीविज़न में आपको देखने को मिलेगा कि वे उन्हें इस रूप में पाल रही हैं जैसे लगता है कि कृष्ण भगवान को पाल रही हैं। साध्वी ऋतंभरा जी, जो हमारी दीदी हैं, उनका विचार और उनका ज्ञान देखकर और बच्चों के प्रति प्रेम देखकर मुझे लगता है कि उस तरह के सुधार गृह बने। बिगाड़ गृह को सुधार गृह में परिवर्तित करें, यह मैं अपनी सरकार से अनुरोध करती हूं।
श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):सभापति महोदय, किशोर न्याय (संशोधन) विधेयक, 2011 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। किशोर न्याय एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, हम अपने सुनहरे ख्वाब उन बच्चों के माध्यम से बुनते हैं। आज वे बच्चे अपराध की दुनिया में लिप्त हो रहे हैं और आज हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। किशोर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति कैसे शुरू हुई, इस पर एक बड़ी लम्बी बहस का विषय है। लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एकल परिवार, हमारी यह पूंजीवादी व्यवस्था और यह वर्ग भेद- इन तीनों के कारण ही आज बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम नए कानून बनाते जाएंगे और अपराध भी नए-नए तरीके से बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हमें इसके पीछे की पृष्ठभूमि की ओर भी थोड़ा देखना होगा। नई व्यवस्था ने हमें ये परेशानियां दी हैं। हमारी पुरानी पृष्ठभूमि थी, जिसमें परंपरागत ढंग से कृषि प्रधान देश भारत के घर-घर में परंपरागत तरीके से खेती होती थी। पूरा परिवार, औरत-मर्द खेती के काम में लगे होते थे। बच्चे भी काम करते थे। पाठशाला से आते थे और थोड़ा बहुत काम करके मां-बाप की मदद करते थे। लेकिन वक्त के साथ-साथ पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। कृषि उत्पादन घटता गया। प्रकृति की भी मार हुई। धीरे-धीरे कृषि उत्पादन खत्म हो गया। किसान मजदूर बन गया। उसके बच्चे सड़क पर आ गए। एक यह व्यवस्था हुई। दूसरे, हमारे यहां हर गांव-शहर में कई छोटे-छोटे कुटीर उद्योग चलते थे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कालीन का बहुत अच्छा कारोबार होता था। उसमें बहुत हुनर वाले लोग लगे हुए थे। पूरा का पूरा परिवार उसमें लगा होता था। लेकिन बाल मजदूरी के नाम पर उसको बंद कर दिया गया। बाल मजदूरी के नाम पर उन बच्चों को हटा दिया गया लेकिन वे बच्चे करेंगे क्या, इसकी व्यवस्था नहीं की गयी।
महोदय, मैं बांका क्षेत्र से आती हूं। हमारे क्षेत्र में रेशम, तसर के बड़े अच्छे कपड़े बनते हैं और बहुत हुनरमंद लोग हैं। इसमें 80000 अंसारी लोग हैं जो इस कारोबार को करते हैं। उनके पास संसाधनों की कमी है। उनके पास हुनर तो बहुत है, पर संसाधन नहीं हैं। उनके बच्चे सड़क पर पड़े हैं। अब ये सारे बच्चे किस ओर जाएंगे? जैसा अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो बच्चे फेरी वाले के रूप में सामान बेचते नज़र आते हैं। कभी चेहरे को रंग कर नटों की तरह करतब करते हुए दिखाई देते हैं, भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। यह जो गांव से पलायन हो रहा है, यह उसी का परिणाम है क्योंकि हमने गांवों को सुरक्षित नहीं रखा। गांव से छोटे-छोटे बच्चे आते हैं। वे मिलों में, कारखानों मे, गैस की फैक्ट्री में, बीड़ी के गोदामों में काम करते हैं। लड़कियां गुमराह कर दी जाती हैं। वे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर दी जाती हैं और चकलाघरों में पहुंचा दी जाती हैं। यह ऐसा कटु सत्य है जिसे हम सब जानते हैं। जिसके कारण ये अपराध धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं।
पेट की भूख से लाचार होकर बच्चा कोई छोटा अपराध करता है तो उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है और बाद में उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। वहां पर उसका किस तरीके से शोषण होता है, कैसे यौन शोषण होता है। बाल सुधार गृह की छवि कैसी है, अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने उनके बारे में कहा। वहां पर बच्चों के साथ में क्या-क्या होता है। जो भोले-भाले बच्चे होते हैं, वे छोटा सा जुर्म करके जाते हैं। वहां जाने के बाद जब वे वहां से निकलते हैं तो एक अच्छी आपराधिक प्रवृत्ति लेकर आते हैं, मास्टर बन कर आते हैं। उन्होंने अभी तक जो नहीं सीखा, वे सारी चीजें बाल सुधार गृह से सीख कर आते हैं।
सभापति महोदय, इस विधेयक में बहुत सारी अच्छी बातें की गईं। जैसे चिकित्स की बात है, मैं उसका बहुत समर्थन करती हूं। यह बात मुझे बहुत उचित लगी है। सन् 2000 में जो विधेयक बना, अभी तक जुवेनाइल बोर्ड की स्थापना राज्य में नहीं की गई है, सब जगह जुवेनाइल बोर्ड की स्थापना की जाए। दूसरा, पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जाए और वे पुनर्वास केन्द्र ऐसे होने चाहिए, जहां बच्चों को घरेलू वातावरण मिल सके। उनके खान-पान की सुविधा का ध्यान रखा जाए। उन्हें उचित वातावरण दिया जाए। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए, वहां से जब वे निकल कर बाजार में आते हैं, उन्हें अगर परिवार एवं समाज नहीं अपनाता है तो वह शिक्षा उनके जीवन में काम आ सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा, अभी हमारी माननीय सांसद, श्री गिरिजा व्यास जी ने बोर्ड की स्थापना के लिए कहा है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं। इस तरह के बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।
सभापति महोदय : श्रीमती पुतुल कुमारी जी के विषय के साथ श्री धनश्याम जी भी अपने को सम्बद्ध करते हैं।
श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर):सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आज किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
सभापति महोदय, इस बिल में जो धारा संशोधित करने के लिए प्रस्ताव है, धारा 58, उसके अंदर बाल गृह में बिहेवियर चेंज इन चिल्ड्रन का उल्लेख किया गया है। दुर्भाग्य से आज देश के अंदर जो बाल गृह है, उसके आंकलन करने की कही भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिससे हम उसके बिहेवियर चेंज का आंकलन कर सकते हैं। दूसरा 58 (2) के अंदर जो बात की गई है, राज्य सरकारों द्वारा पोषित, इसी प्रकार के केन्द्रों में भेजने के लिए, इन बाल गृहों की स्थिति के बारे में मेरे से पूर्वाक्ताओं ने भी काफी बात की है। उनकी संख्या के बारे में भी बहुत बात की है।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग अगर इस पीढ़ी को मौका नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम लोग जो इस देश का स्वरूप देखना चाहते हैं, वह नहीं होगा। मैं चंद पंक्तियों में यह बात बताना चाहता हूं - “यह नन्ही कोपलें खिलने से पहले टूट जाएंगी, यह सच है देश के ये भला क्या काम आएंगी।” अगर हम लोग बाल गृह के अंदर अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए और वहां भेजने के लिए समाज ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, उन परिस्थितियों को नहीं रोक पाएंगे तो हम लोग आने वाले समय के अंदर एक अच्छे देश के अंदर इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य से इस सदन में कई कारणों की चर्चा हुई है, एक कारण यह है कि आज बच्चा शिक्षा की ओर क्यों नहीं जा रहा है। इसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। आज हम दौड़ में हैं, नामांकन बढ़ाने के लिए भाग रहे हैं, परन्तु उस शिक्षा के अंदर आज गुणवंत्ता नहीं है, इस तरफ कोई नहीं देख रहा है। अगर हम लोग उन बच्चों की शिक्षा के अंदर गुणवंत्ता नहीं लाएंगे और उस गुणवंत्ता से उनके खुद के जीवनयापन को नहीं जोड़ेंगे, अगर ऐसे अवसर शिक्षा के माध्यम से उन्हें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हकीकत यह है कि नीचले स्तर पर आज शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। हम सब लोग नामांकन बढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस मूल जड़ की तरफ देखना चाहिए कि कैसे बच्चों स्कूलों में जाएं, कैसे शिक्षा से जुड़ें और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा से कैसे जुड़ें। आज चंद लाइनें कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं - “अगर अनदेखी यूं होती रही, सच में नई पीढ़ी विषैली दुनिया में ये अपनी दुनिया जी नहीं पाएंगे।” धन्यवाद, जयहिन्द।
सभापति महोदय : श्रीमती पुतुल कुमारी जी के विषय के साथ श्री धनश्याम जी भी अपने को सम्बद्ध करते हैं।
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Mr. Chairman, Sir, I thank all the hon. Members – Shri Anurag Singh Thakur, Dr. Girija Vyas, Shri Shailendra Kumar, Shri Gorakhnath Pandey, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Thamaraiselvan, Shrimati Susmita Bauri, Shri Mohan Jena, Shri Anant Geete, Dr. Venugopal, Shrimati J. Helen Davidson, Shri P. Lingam, Shri Jagdanand Singh, Shri Virendra Kumar, Shri Lal Singh, Shri Nripendra Nath Roy, Shri Prasanta Kumar Majumdar, Shri Tarun Mandal, Shrimati Anu Tandaon, Shrimati Rama Devi, Shrimati Putul Kumari and Shri Harish Choudhary – who have participated in this very important discussion.
As many as 22 hon. Members have participated in this discussion which has been a very keen one on a subject which is of national importance. They have all expressed their deep concern for the care, protection and welfare of children.
Various issues have been referred to. But I would first like to bring to the notice of the hon. Members that before I try to touch upon some of those issues, I, with your permission, would like to mention that the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 is essentially directed towards two categories of children – the juveniles in conflict with law as well as children in need of care and protection. If we have a cursory reading of the Act, these two categories are clearly described therein. This Act, therefore, lays emphasis, as I said earlier while recommending the discussion on this Bill, on rehabilitation and re-integration of such children into the society through various processes and instructions by adopting a child friendly approach in dealing with matters in the best interest of the children.
Children, as we all are aware, constitute 40 per cent of the population of our country. Over this period, perhaps on many matters on which the children need care and attention, our society has not been sensitized towards them. All the concerned persons, whether they be the guardians, the individuals or the concerned departments, have perhaps not in the past shown that concern, shown that feeling of empathy for the children. Coupled with the fact, there has not been adequate data available to these agencies that led to a situation where we have not been able to do what we intended to do for the children and what we must do for the children, the most vulnerable sections of our society.
Sir, the required policy and legislative framework being in place particularly when we have a markedly moved with a paradigm shift in governance from a welfare-based approach to a right-based one; and in this case, before I advert to what has been done – because that was a question which was raised –by this Government, I would briefly like to refer, though there should not be any need, to some of the legal provisions in the Act or the Rules which take care of good many of the concerns which have been expressed and given vent to by the hon. Members.
Section 34 of the Act, prescribes setting up of the children’s home provides for the standards of care which have to be maintained by any institution, whether it be the juvenile homes or the children’s homes or shelter homes. Section 35 prescribes for the inspection thereof. There is a provision in the Rules to constitute State, District or the City level Inspection Committees. Then Boards, about the functioning of which Members speaking today have said that the process has to be quickened as there is a backlog of matters pending before such Boards, despite the fact that we have that outer limit of deciding those matters within a period of four months. The Selection Committee for the purposes of such Boards consists of a retired judge of a High Court as Chairperson besides other eminent citizens.
Without being misunderstood let me say at this stage that the law is a Central law; it was the law intended to cover the categories of children that I have just mentioned but essentially; as the hon. Members have themselves said and others would agree with me, it is for the State Governments to implement the same. The requirement of any action under the entire law is that of the State Governments. When I say so, I do not for a moment wish to apportion any blame on anyone on this matter. Rather I would like to emphasise that we all together have to work, understanding our responsibilities towards the children whom we consider to be the future of our country.
There have been repeated references to the need to take care of the health of the children who are covered by the provisions of this law.
It is, in this respect, that I would like to mention that there is rule 45 which, in detail, prescribes for the medical care of the children covered by this Act. I would like to refer to only two of them.
There can be and is required to be a tie up with the local PHCs, Government hospitals, medical colleges and other hospitals. There is also a provision for the setting up of a system for referral of cases to report deteriorating health or serious cases, to the nearest hospital, etc. Rightly, there was a reference to the children suffering from AIDS. I would like say that it was precisely keeping all this in mind that the present amendments were introduced. Section 48, sub-section 2, to which I referred in the morning, has been deleted precisely for this purpose. Wherever we felt that the words or the terms that have so far been used, referring to certain diseases or mental orientation of the children which could lead to a stigma and do lead to a stigma in society, have been removed by amending Section 58.
I must admit, that the Act – and share with you all – does not cover all the children; and it cannot possibly cover all the children. This is a much wider question which stares at our face and at the society today that when we talk of building a bright future for our country, when we talk of demographic dividend, in the years to come, what is the state of the childhood of our children? For that, there have been many valid suggestions by various hon. Members, emphasising upon the need of convergence between the policies and between the schemes of various Ministries, whether those be relating to health, education or sports, etc. including particularly the Ministry of Social Justice and Empowerment. I can assure the hon. Members that the suggestions which refer to various other Ministries, I would certainly convey them to the concerned Ministries.
I would then like to come to the most important initiative. I agree entirely with all the hon. Members and more particularly Shri Anurag Thakur and Dr. Girija Vyas who made passionate speeches today showing their anguish and deep concern for the children that the Ministry of Social Justice and Empowerment has, in the year 2009-10 tried to create an umbrella scheme, bringing therein the earlier schemes like the Programme for Juvenile Justice, the Scheme for Integrated Programme, that is, the Integrated Programme for Street Children and the Scheme for Assistance to Shishu Grehas, to promote in-country adoption. Instead of that, an Integrated Child Protection Scheme has been launched; in that, for the current year, there has been an allocation of Rs.270 crore by the Government of India.
There is no specific data available, as such about the children who are covered by the provisions of the Act – maybe, many of them remain uncovered thereby, in the absence of the transmission of adequate data thereon by the different States. No Centralized data is presently available as I mentioned a little while earlier, but one can hasten to say that perhaps there are 76,000 children presently being assisted by the scheme of the Government of India.
17.00 hrs. This is a rough figure, in thousands, which I have given. These children have been assisted by the Government of India through 1,199 homes. This Scheme provides for institutional care. To do so financial assistance is being provided to various agencies of the State Governments. For a new home for 50 children, construction grant of Rs.52 lakh is provided under this Integrated Child Protection Scheme. Besides this, a recurring grant of Rs.20 lakh per annum is provided which includes the salaries of 14 members of the staff.
A question was raised as to how to take care of the children who leave these institutes after attaining the age of 18 years. I would like to say that under this Scheme after-care services are provided even for the children who leave these places after attaining the age of 18 years.
As far as the non-institutional care is concerned, under this scheme there are mechanisms such as adoption, foster care, sponsorship and also open shelters in urban and semi-urban areas, etc. for care and rehabilitation of these children. We are confident that these will emerge to play a major and a very significant role in the care and protection of children with little or no family care. Sir, 143 specialised adoption agencies and 104 open shelters are already functioning under this Scheme.
There is one very important aspect which is to provide an outreach emergency service and for that under this Scheme a Child Line 1098, a dedicated telephone outreach helpline for children has been established. Presently, 164 cities and districts across the country are covered and the plan would be that the entire country be covered so that any child in distress, any child who needs the help of the agencies could be taken care of.
Almost all the hon. Members while participating in today’s discussion talked of the large number of missing children. They have said that the children are just reported to have been missing from their places and perhaps no record is there. I admit; perhaps, we do not really have such a sound system whereby a centralised data of every child who is missing from anywhere in the entire country is maintained. Nevertheless, under this Integrated Child Protection Scheme, there is a provision to set up the child tracking system.
श्री शैलेन्द्र कुमार : तमाम सर्वे करने वाली एजैंसियों ने आंकड़े दिए हैं।
श्री पवन कुमार बंसल : मैं उसी बात पर कहना चाहता हूं और आखिर में उसी बात पर अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगा। आप सबने जो कुछ कहा, मैं शायद उतना विस्तारपूर्वक जिक्र नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं, मैंने शुरू में कहा था और आप उस बात को बहुत जोर के साथ कहेंगे अगर केन्द्र की तरफ से कोई ऐसा कानून बने which seems to be impinging upon the federal system as such. वहां आप कहेंगे और मैं भी कहूंगा कि जो अधिकार प्रान्तों के हैं, वे प्रान्तों के पास रहने चाहिए। हां, अगर कहीं, किसी जगह केन्द्र सरकार की जरूरत चाहिए, केन्द्र सरकार उसी बात के लिए, जैसे मैंने इस प्रोग्राम का जिक्र किया, वह इसके लिए आगे बढ़कर आई है। व्यवस्था है बच्चों की पढ़ाई का जो जिक्र किया गया था कि चिन्ड्रन होम्स में उनकी पढ़ाई हो।
इसके साथ-साथ स्किल डेवलपमैंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाये। इसी संदर्भ में नैशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जो व्यवस्था है, हम चाहेंगे कि वह उन पर भी लागू हो।
आपने शिक्षा का जिक्र था। यह बहुत विशाल विषय है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस समय यहां एचआरडी मंत्री उपस्थित हैं। उस चीज पर कितने कानून आ चुके हैं, लेकिन जो शिक्षा के अधिकार का कानून है, उसमें छः साल से लेकर चौदह साल तक के बच्चों के लिए प्रावधान है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में, जैसे एक बार इन्होंने कहा था कि उसमें प्री स्कूल एजुकेशन के लिए भी प्रावधान किया जायेगा। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि यह बिल काफी सीमित है। ...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : इसलिए कहा गया था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाइये। होम मिनिस्टर, मानव संसाधन मंत्री और लेबर मिनिस्टर आदि का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनायें। । ...( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल : मैंने एक चीज पहले कही थी कि जो-जो विचार आये हैं, वे अलग-अलग जगह भेजे जायेंगे। यहां जीओएम का जिक्र नहीं किया जा सकता।...( व्यवधान) मैंने कहा था कि एक कन्वर्जन की उसके लिए जरूरत है। ...( व्यवधान) हम सभी को ...( व्यवधान)
श्रीमती मीना सिंह (आरा): बिहार को जो पैसा दिया जाता है, उससे बिहार का क्या होगा? ...( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल : मैं बिहार सरकार से पता करके ...( व्यवधान) माननीय सदस्या, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार से उस बारे में ज्यादा जानकारी लेकर आपको भेज सकूंगा। ...( व्यवधान) जैसे मैंने कहा था कि इस स्कीम के तहत हमारा विश्वास है कि...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) … * श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वही बात दोहराना चाहता हूं कि अलग-अलग प्रांतों के जो विषय हैं, वे प्रांतों की सरकार के अधीन आते हैं। केन्द्र सरकार की जो स्कीम है, कानून के जरिये एक मसौदा तैयार किया गया था, उसके बाद रूल्स के जरिये किया गया था कि इस ढंग से करना है। एक बात का जिक्र हुआ था कि अगर कोई किसी तरीके का उल्लंघन करता है, अगर कोई उन चीजों का ध्यान नहीं करता है या जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाता, उसके लिए कुछ हो। माननीय गिरिजा व्यास जी ने वह बात बहुत बल के साथ उठायी थी, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं तीन-चार प्रावधानों का बहुत जल्दी से जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें धारा 23 है, जो कहती है -- Punishment for cruelty to juvenile child. उसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, उन सभी का जिक्र है। मैं इसे पूरा नहीं पढूंगा। उसे छः महीने की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। ...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : यह नियम तो सही है, लेकिन व्यवस्था गड़बड़ है। ...( व्यवधान)
श्री पवन कुमार बंसल : वे 24, 25, 26 और 27 धाराएं हैं। इनके जरिये अलग-अलग बात, जैसे बैगिंग, इनटॉक्सीकेटेड लिकर और नारकोटिक ड्रग्स और साइक्रोट्रोपिक सब्सटैंस देने के लिए या बच्चे का शोषण करने के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। शायद उन पर हमारा पहले ध्यान नही गया था। वे इसमें हैं।
मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने इसमें जो विचार दिये हैं, वे सचमुच बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हैं। पूरे समाज की एक जिम्मेदारी है। आज एक इतनी अच्छी चर्चा के जरिये हमने उन बातों पर जोर देकर उनको हम एक फोकस मे लेकर आये हैं। हम सभी को मिलकर बेशक केन्द्र सरकार हो या प्रांतीय सरकारें हों, बेशक समाज का कहीं हो, उसके बिना जैसे फैमिलिय (familial) इश्यू वगैरह का जिक्र किया गया था, बहुत बच्चे पारिवारिक, माहौल जिस हिसाब से बिगड़ रहे हैं, वहां की कुछ समस्याओं के कारण भी बच्चों पर बहुत दुप्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों के लिए, जिनको हम अपना भविष्य कहते हैं, अच्छा भविष्य हम कैसे बनाये, हम सभी को मिलकर काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि यह बिल पास किया जाए।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, be taken into consideration.” The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I beg to move:
“That the Bill be passed.” MR. CHAIRMAN: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.