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Central Administrative Tribunal - Allahabad

R N Singh vs Union Of India on 22 September, 2023

                                                          (Reserved)

             Central Administrative Tribunal, Allahabad
                         Bench Allahabad
                                ****
                 Original Application No.275/2010


               This the 22nd Day of September, 2023.

          Hon'ble Mr. Justice B.K. Shrivastava, Member (J)
             Hon'ble Dr. Sanjiv Kumar, Member (A)

Raj Narain Singh aged about 50 years, S/o Sri Ram Lakshman Singh,
Resident of E-676, Vishwa Bank Colony, Barra Kanpur 27.
                                                  ...........Applicant
 By Advocate:      Shri Satish Dwivedi

                        Versus

1.   Union of India through the General Manager, North Central
     Railway, Head Quarter Office, Subedarganj, Allahabad.

2.   The Divisional Railway Manager, North Central Railway,
     Allahabad Division, Allahabad.

3.   The Divisional Personnel Officer, North Central Railway,
     Allahabad Division, Allahabad.

4.   The Sr. Divisional Electric Engineer, North Central Railway,
     Rolling Stock, Fazalganj, Kanpur.

5.   Sri Abdul Rauf S/o Mohd. Farooque, at present posted as
     Technician Grade-I/Jeep/Truck Driver in Traction Distribution
     OHE Branch North Central Railway, Kanpur.
                                                   ...Respondents
By Advocate:    Shri Bablu Singh

                              ORDER

Order delivered by Hon'ble Mr. Justice B.K. Shrivastava, Member (J) यह मूल आवेदन धारा 19 शास नक यूनल अ ध नयम, 1985 के अंतगत दनांक 17.10.2010 को तुत कया गया है ।

Page No.1

2. आवेदक के अनस ु ार, वह मल ू प से "खलासी" के पद पर दनांक 28.11.1981 को नयु त हुआ था। इसके प चात 01.01.1988 को उसका थानांतरण इलेि क लोको शेड, कानपुर के लए हुआ। दनांक 18.05.1988 को उसक पदो न त " क/ जीप ाइवर ेड-।।।" के पद पर होकर उसे कानपुर म वष 1989 म ाइवर ेड-।।। के पद पर पद थ कया गया। जो पद म सूची अनुल नक ए-2 जार क गई उसम दनांक 26.02.1991 क ि थ त म आवेदक का नाम मांक 7 पर था। इसके प चात आवेदक क अगल पदो न त " ाइवर ेड-।।" के पद पर दनांक 25.08.1993 को हुई।

3. आवेदक के अनुसार उसक पदो न त ाइवर ेड-।। से ाइवर ेड-। के पद पर होना चा हए थी, जो दनांक 07.11.2008 से दे य हो चुक थी। आवेदक के अनुसार वजय कुमार नामक ाइवर ेड-। मोशन पर चला जाने से उपरो त पद र त हो गया था इस कारण से आवेदक को उपरो त पद पर पदो न त मलना चा हए थी। उपरो त पद र त होते हुए भी आवेदक को पदो न त दे ने से इंकार कर दया गया, इस कारण से आवेदक वारा इस यूनल के सम यह मल ू आवेदन तत ु कया गया, िजसम दो अनत ु ोष चाहे गए थे ले कन तक के दौरान आवेदक अ भभाषक वारा यह नवेदन कया गया क मल ू आवेदन क कं डका 8 (B) म उ ले खत अनुतोष पर वह बल नह ं दे ना चाहते ह तथा इस मूल आवेदन को वह केवल कं डता 8(A) म उ ले खत अनुतोष के संबंध म बल दे रहे ह। उपरो त नवे दत अनुतोष न नानुसार है ः-

Page No.2
"(A) That the order/letter dated 23-8/9-2009 passed/issued by Divisional Personnel Officer, North Central Railway, Allahabad may be declared illegal and the same may be quashed and further the respondent No.1 to 4 be directed to give promotion to applicant to the post of Technician Grade I/Jeep/Truck Driver Grade I in the pay scale of Rs.4500-7000 revised pay scale Rs.5200-20200 grade pay Rs.2800 with effect from 07.11.2008 and provide him all the benefits attached to the said post."

4. अनावेदक प क ओर से दनांक 24.05.2010 को त शपथप तत ु कया गया तथा आवेदक के आवेदन का वरोध करते हुए यह कहा गया क क थत ाइवर ेड-

। क पो ट अनस ु ू चत जनजा त के लए "L" Type Base Roaster Reservation Rule के अनुसार नधा रत अथात Earmarked है । आवेदक के नाम का वचार केवल सामा य ेणी के लए उपल ध पद के लए कया जा सकता है । क थत र त हुआ पद अनुसू चत जनजा त से संबं धत है , इस कारण से उपरो त पद र त रखा गया है ।

उपरो त आधार पर अ य ववरण दे ते हुए अनावेदक ने मूल आवेदन नर त करने का नवेदन कया है ।

5. दनांक 23.08.2009/23.09.2009 के प अनुल नक ए-1 के मा यम से आवेदक को न नानुसार सू चत कया गया थाः-

Page No.3

6. उपरो त आधार पर यह द शत होता है क जो पद र त हुआ वह अनुसू चत जा त के लए रो टर के अनुसार आर त था। आवेदक सामा य जा त म आता है ।

अनस ु ू चत जा त के आर त पद पर अनार त यि त को पदो न त दे ने म वभाग ने असमथता य त क है । आवेदक अ भभाषक ऐसा कोई भी प रप , नयम अथवा आदे श तक के दौरान भी बताने म असमथ रहे ह क उपरो त अनस ु ार आर त पद र त होने पर अ य कोई कमचार ना होने क दशा म सामा य वग के यि त से उपरो त पद भरा जा सकता है । शासन का येक वभाग नधा रत रो टर पालन करने के लए नयमानुसार बा य होता है । आवेदक का यह दावा कदा प उ चत नह ं है क वह उस पद पर पदो न त पाने का अ धकार था, जो रो टर के अनुसार अनुसू चत Page No.4 जनजा त के लए आर त थी। अतः उपरो त ि ट से इस अ धकरण के मत म आदे श दनांक 23.08.2009/23.09.2009 के अनुसार आवेदक का दावा अमा य करके अनावेदक प वारा कोई ु ट नह ं क गई है ।

7. उपरो त आधार पर यह मूल आवेदन सारह न होने से नर त कया जाता है ।

8. उभय प अपना अपना यय वहन कर।





         (Dr. Sanjiv Kumar)                (Justice B.K. Shrivastava)
           Member (A)                          Member (J)


Sushil




                                                                    Page No.5