State Consumer Disputes Redressal Commission
Dr. Sachidanand Tiwari vs Mohd. Salim on 7 March, 2024
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/2001/2876 ( Date of Filing : 26 Nov 2001 ) (Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission) 1. Dr. Sachidanand Tiwari a ...........Appellant(s) Versus 1. Mohd. Salim a ...........Respondent(s) First Appeal No. A/2001/2875 ( Date of Filing : 26 Nov 2001 ) (Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission) 1. Sachidanand Tiwari a ...........Appellant(s) Versus 1. Fazlur Rahman a ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER PRESENT: Dated : 07 Mar 2024 Final Order / Judgement (मौखिक) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग , उ0प्र0, लखनऊ अपील सं0 2876/2001 Dr. Sachidanand Tiwari Son of Late Shri D.N. Tiwari बनाम Mohd. Salim S/O Late Abdul Rauf एवं अपील संख्या- 2875/2001 Dr. Sachidanand Tiwari Son of Late Shri D.N. Tiwari बनाम Fazlur Rahman, Abdul Gaffar, Anwar Beg & others समक्ष:- 1.
माननीय सुशील कुमार, सदस्य
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :श्री अनिल कुमार मिश्रा, विद्धान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं दिनांक :07.03.2024 माननीय श्री सुशील कुमार , सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
1. परिवाद संख्या-747/2000, मो0 सलीम व अन्य बनाम गोल्ड फाइल्ड म्यूचल बेनिफिट्स में विद्धान जिला आयोग, (द्वितीय) लखनऊ में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.03.2001 के विरूद्ध अपील सं0 2876/2001 प्रस्तुत की गयी है जबकि परिवाद सं0 745/2000 रईस मियांव बनाम गोल्ड फिलेड म्युचुअल बेनिफिट के विरूद्ध अपील सं0 2875/2001 प्रस्तुत की गयी है। अपील सं0 2876/2001 एवं अपील सं0 2875/2001 में तथ्य एवं विधि के एक जैसे प्रश्न निहीत हैं, इसलिए दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को सुना गया। प्रत्यथी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
2. परिवाद पत्र मूलत: विपक्षी स0 3 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। जबकि इस अपील के ज्ञापन के साथ पृष्ठ सं0 12 पर परिवाद की जो प्रति दाखिल की गयी है, उसके अवलोकन से जाहिर होता है कि विपक्षी सं0 3 एवं 4 को परिवाद पत्र से डिलीज किया जा चुका है, इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। यह अपीलें निरर्थक रूप से प्रस्तुत की गयी है, जो खारिज होने योग्य है।
आदेश अपील सं0 2876/2001 एवं अपील सं0-2875/2001 खारिज की जाती है।
इस निर्णय व आदेश की मूल प्रति अपील सं0-2876/2001 में रखी जाये एवं इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधित अपील सं0-2875/2001 में रखी जाये।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
दोनों अपीलों में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार) सदस्य सदस्य संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3 [HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR] PRESIDING MEMBER [HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY] MEMBER