Income Tax Appellate Tribunal - Indore
The Ito-2(4), Indore vs Shri Om Prakash Patidar (Huf), Indore on 19 September, 2018
आयकर अपील य अ धकरण, इंदौर यायपीठ, इंदौर ी कुल भारत, या यक सद य तथा ी मनीष बोरड, लेखा सद य के सम आ. अ. सं. 305 /इंदौर /2017 नधा*रण वष* : 2013-14 आयकर अ0धकार1 बनाम ी ओम5काश पाट1दार 2 (4) , इंदौर (अ.9हं.कु), इंदौर अपीलाथ; 5<यथ;
था.ले.सं.- एएएएचओ 5903 जे
राज व कA ओर से : ी पी.के.BमCा, वDरEठ
Gवभागीय 5 त न0ध
नधा*Dरती कA ओर से : सव* ी आशीष गोयल तथा
एन.डी.पटवा, एडवोकेट
सुनवाई त0थ : 18.09.2018
उLघोषणा त0थ : 19.09.2018
आदे श
ी कुल भारत, या यक सद य Nवारा
नधा*रण वष* 2013-14 से संबं0धत यह राज व Nवारा आयकर आयुOत (अपील)-I, इंदौर के आदे श 9दनांक 23.05.2017 के GवQL दाRखल अपील है ।
2. सुनवाई के दौरान, नधा*Dरती के GवNवान अ0धवOता ने नवेदन Uकया है Uक इस अपील मV कर 5भाव Gव न9हत सीमा से कम है अतः सी.बी.डी.ट1 Nवारा जार1 अनुदेशX तथा आ.अ.सं. 305/इंदौर/2017 2 ी ओम5काश पाट1दार (अ.9ह.कु.), इंदौर GवBभ न उYच यायालयX तथा सवZYच यायालय के नण*यX कA [िEट मV Gवभाग को यह अपील दाRखल नह1ं करना चा9हए थी ।
3. GवNवान Gवभागीय 5 त न0ध अBभलेख पर कोई 5 तकूल साम^ी लाकर उपरोOत त_य का खंडन नह1ं कर सकV ।
4. हमने अBभलेख का अ`ययन Uकया है । हमने पाया Uक इस 5करण मV अंत^* त कर Gव न9हत सीमा अथा*त 20 लाख से कम है जैसा Uक कVa1य 5<य कर बोड* के पDरपC सं. 3/2018 9दनांक 11.07.2018 मV न9हत है । आयकर अ0ध नयम कA धारा 268 ए के अधीन द1 गई शिOतयX के अनुपालन मV अ0धकरण के सम कोई अपील दाRखल नह1ं कA जानी चा9हए य9द कर 5भाव c. 20 लाख से अ0धक नह1ं है । इस संबंध मV "कर 5भाव" का अथ* नधा*Dरत कुल आय पर कर तथा उस कर के बीच का अंतर है जो 5भाय* होता य9द कुल आय मV से उन मf ु X से संबं0धत आय, िजनके Gवc`द अपील दाRखल करना आश यत है , को घटाया गया होता । यह पDरपC इसके अ तDरOत कथन करता है Uक कर मV उस पर कोई gयाज शाBमल नह1ं होगा, Bसवाए उसके जहाँ gयाज कA 5भाय*ता वयं ह1 Gववादाधीन है । हमने इसके अ तDरOत पाया Uक पDरपC के पDरYछे द 13, जो नjन cप से उLृत है , मV यह उिlलRखत है Uक यह अनुदेश लंmबत अपीलX पर भी लागू होगा ।
" यह पDरपC इसके आगे माननीय सवZYच यायालय/उYच यायालय / अ0धकरण के सम दाRखल एसएलपी/अपीलX/5<या ेपX/ संदभn पर लागू होगा और यह भत ू ल ी cप से लंmबत एसएलपी/अपीलX/5<या ेपX/ संदभn पर लागू होगा । ऊपर पDरYछे द 3 मV Gव न9द* Eट कर सीमा के नीचे कA लंmबत अपील को वाGपस Bलया जाए/ दबाव नह1ं डाला जाए । "
4. आ ेGपत 5करण मV , हमने पाया Uक Gववादाधीन मुfा c. 20 लाख से अ0धक नह1ं है । इस त_य कA [िEट मV , अनुदेश के अनुसार राज व को इस अपील पर दबाव डालना आ.अ.सं. 305/इंदौर/2017 3 ी ओम5काश पाट1दार (अ.9ह.कु.), इंदौर अपेq त नह1ं है । अतः, हम राज व Nवारा दाRखल अपील को 5करण के गुणागुण पर Gवचार Uकए mबना आरं भतः खाDरज करते है OयXUक हमारे मत से सीबीडीट1 Nवारा जार1 पDरपC अ0ध नयम कA धारा 268ए(1) के उपबंधX कA [िEट मV Gवभागीय अ0धकाDरयX के Bलए अ नवाय* है । माननीय सवZYच यायालय Nवारा नवनीत लाल झवेर1 बनाम एएसी 56 आईट1आर 198 (एससी) 5करण मV क0थत [िEटकोण Bलया गया है । माननीय सवZYच यायालय ने डायरे Oटर ऑफ इंकम टै Oस बनाम एस.आर.एम.बी डेयर1 फाBमuग (5ा) Bल. के 5करण मV BसGवल अपील सं. 19650/2017 मV राज व कA अपील खाDरज करते समय आयकर आयुOत से vल-III बनाम सूया* हब*lस Bल. के 5करण मV सवZYच यायालय के तीन यायाधीश यायपीठ नण*य का अनुसरण Uकया है और अBभधाDरत Uकया है Uक पDरपC लंmबत मामलX पर भी लागू होगा । तNनुसार, हम राज व Nवारा दाRखल अपील पोषणीय नह1ं होने के कारण खाDरज करते है ।
5. पDरणामतः, राज व कA अपील खाDरज कA जाती है ।
आदे श 19.09.2018 को खल ु े यायालय मV उNघोGषत Uकया गया है ।
ह ता/- ह ता/-
(मनीष बोरड) (कुल भारत)
लेखा सद य या यक सद य
9दनांक : 19.09.2018
5 तBलGप : अपीलाथ;, 5<यथ;, आयकर आयO
ु त (अपील), आयकर आयO
ु त, Gवभागीय 5 त न0ध,
गाड* फ़ाइल