State Consumer Disputes Redressal Commission
Sahara Credit Co-Oprative Society Ltd vs Smt. Anita Devi on 14 September, 2022
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/956/2019 ( Date of Filing : 08 Aug 2019 ) (Arisen out of Order Dated 09/04/2019 in Case No. C/231/2018 of District Basti) 1. Sahara Credit Co-Oprative Society Ltd Lucknow ...........Appellant(s) Versus 1. Smt. Anita Devi Basti ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER PRESENT: Dated : 14 Sep 2022 Final Order / Judgement राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ (मौखिक) अपील संख्या-901/2019 (जिला उपभोक्ता आयोग, बस्ती द्वारा परिवाद संख्या 197/2018 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2018 के विरूद्ध) 1.
सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- सहारा इण्डिया भवन, 1 कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ-226024 द्वारा मैनेजर
2. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- सेक्टर 1034 निकट कोतवाली-मुरलीजोत, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती द्वारा ब्रांच मैनेजर
3. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, रीजनल आफिस-पाण्डेय स्कूल, दक्षिण दरवाजा रोड, तप्पा हवेली, बस्ती द्वारा मैनेजर ........................अपीलार्थीगण/विपक्षी सं01,2 व 3 बनाम
1. श्रीमती मंगरा देवी, पत्नी श्री पंचराम, निवासी-पिकौरा, शिवगुलाम, तप्पा हवेली, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती
2. श्री दिलीप कुमार, एजेन्ट, सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- निकट कोतवाली-मुरलीजोत, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती ...................प्रत्यर्थीगण/परिवादिनी व विपक्षी सं04 एवं अपील संख्या-956/2019 (जिला उपभोक्ता आयोग, बस्ती द्वारा परिवाद संख्या 231/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2019 के विरूद्ध)
1. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- सहारा इण्डिया भवन, 1 कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ-226024 द्वारा मैनेजर
2. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- सेक्टर 1034 निकट कोतवाली-मुरलीजोत, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती द्वारा ब्रांच मैनेजर
3. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, रीजनल आफिस-पाण्डेय स्कूल, दक्षिण दरवाजा रोड, तप्पा हवेली, बस्ती द्वारा मैनेजर ........................अपीलार्थीगण/विपक्षी सं01,2 व 3 बनाम
1. श्रीमती अनिता देवी, पुत्री श्री पंचराम, निवासी-पिकौरा, शिवगुलाम, तप्पा हवेली, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती
2. श्री महफूज अली, एजेन्ट, सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- निकट कोतवाली-मुरलीजोत, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती ...................प्रत्यर्थीगण/परिवादिनी व विपक्षी सं04 -2- एवं अपील संख्या-957/2019 (जिला उपभोक्ता आयोग, बस्ती द्वारा परिवाद संख्या 233/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2019 के विरूद्ध)
1. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- सहारा इण्डिया भवन, 1 कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ-226024 द्वारा मैनेजर
2. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- सेक्टर 1034 निकट कोतवाली-मुरलीजोत, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती द्वारा ब्रांच मैनेजर
3. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, रीजनल आफिस-पाण्डेय स्कूल, दक्षिण दरवाजा रोड, तप्पा हवेली, बस्ती द्वारा मैनेजर ........................अपीलार्थीगण/विपक्षी सं01,2 व 3 बनाम
1. श्री पंचराम, पुत्र श्री भोला, निवासी-पिकौरा, शिवगुलाम, तप्पा हवेली, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती
2. श्री सतीश यादव, एजेन्ट, सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- निकट कोतवाली-मुरलीजोत, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती ...................प्रत्यर्थीगण/परिवादी व विपक्षी सं04 एवं अपील संख्या-959/2019 (जिला उपभोक्ता आयोग, बस्ती द्वारा परिवाद संख्या 224/2018 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2019 के विरूद्ध)
1. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- सहारा इण्डिया भवन, 1 कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ-226024 द्वारा मैनेजर
2. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- सेक्टर 1034 निकट कोतवाली-मुरलीजोत, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती द्वारा ब्रांच मैनेजर
3. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, रीजनल आफिस-पाण्डेय स्कूल, दक्षिण दरवाजा रोड, तप्पा हवेली, बस्ती द्वारा मैनेजर ........................अपीलार्थीगण/विपक्षी सं01,2 व 3 बनाम
1. श्री विरेन्द्र कुमार, पुत्र श्री लल्लू प्रसाद, निवासी-पिकौरा, शिवगुलाम, तप्पा हवेली, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती
2. श्री तुलसीराम, एजेन्ट, सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0, आफिस- निकट कोतवाली-मुरलीजोत, पोस्ट-गांधी नगर, बस्ती ...................प्रत्यर्थीगण/परिवादी व विपक्षी सं04 -3- समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं01 की ओर से उपस्थित : श्री प्रसून कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं02 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 14.09.2022 माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित निर्णय
1. उपरोक्त वर्णित चारों अपीलें एक ही विषय वस्तु से सम्बन्धित हैं, अत: सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।
2. अपीलार्थीगण का कथन है कि परिवादीगण स्वयं सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0 के सदस्य हैं। समिति के सदस्यों के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के समक्ष शिकायत की जानी चाहिए। किसी एक सदस्य द्वारा को-आपरेटिव सोसाइटी के विरूद्ध उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है।
3. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
4. सभी परिवादीगण का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत धनराशियॉं जमा की गयी हैं। परिपक्वता अवधि के बाद इन धनराशियों को प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। समिति के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एनेक्जर-2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या-1 मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी संस्था है। इस को-आपरेटिव सोसाइटी संस्था में संस्था का जो भी व्यक्ति सदस्य है वह स्वयं भी इस संस्था को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए को-आपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के मध्य या को-आपरेटिव सोसाइटी या किसी सदस्य के मध्य उत्पन्न विवाद का समाधान को-आपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत नियुक्त -4- अधिकारी यानि रजिस्ट्रार द्वारा किया जा सकता है। को-आपरेटिव सोसाइटी का कोई सदस्य अपनी ही सोसाइटी के सम्बन्ध में अपनी सोसाइटी के विरूद्ध उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है। अत: स्पष्ट है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा गैर उपभोक्ता परिवाद पर निर्णय एवं आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है।
आदेश
5. उपरोक्त चारों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश (दिनांकित 21.12.2018, दिनांकित 09.04.2019, दिनांकित 12.02.2019, दिनांकित 11.02.2019) अपास्त किया जाता है।
यद्यपि सभी परिवादीगण को यह अवसर रहेगा कि वे को-आपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष विवाद के निस्तारण के लिए कार्यवाही कर सकते हैं। जिला उपभोक्ता आयोग तथा इस आयोग के समक्ष व्यतीत हुए समय की गणना इस कार्यवाही के लिए नहीं की जायेगी।
उपरोक्त चारों अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा जमा धनराशि 25,000-25,000/-रू0 अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थीगण को 01 माह में विधि के अनुसार वापस की जाए।
इस निर्णय की मूल प्रति अपील संख्या-901/2019 में एवं छायाप्रति अन्य तीनों अपीलों में रखी जाये।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार) अध्यक्ष सदस्य जितेन्द्र आशु0 कोर्ट नं0-1 [HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR] PRESIDENT [HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR] JUDICIAL MEMBER