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Lok Sabha Debates

Motion For The Consideration Of The Arms (Amendment) Bill, 2019 (Motion Adopted ... on 9 December, 2019

Seventeenth Loksabha n style='mso-tab-count: 1'>      Title: Motion for the consideration of the Arms (Amendment) Bill, 2019 (Motion adopted and Bill passed).

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”           महोदय, वैसे तो बिल स्वयं स्पष्ट है । सभी सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं उत्तर भी दूंगा और बिल के बारे में संक्षिप्त में भूमिका रखने का प्रयास भी करूंगा । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहुत पुराना कानून है और इस कानून के तहत ढेर सारी विसंगतियां थीं, जैसे, गैर कानूनी हथियार उपयोग करने वालों और गैर कानूनी हथियार बनाने वालों में सजा के प्रावधान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था । यदि किसी के पास से देशी कट्टा मिलता है या ए.के.- 47 रायफल मिलती है तो दोनों के लिए सजा में विशेष अंतर नहीं है । इसके कारण क्राइम कंट्रोल में बहुत बड़ी दिक्कत आती   थी । हमने इसमें खिलाड़ियों को विशेष छूट देने का प्रावधान किया है । बहुत सारे सदस्यों का यह कहना था कि जो व्यक्तिगत लाइसेंस होते हैं, उनमें एक की जगह दो आयुधों की परमिशन दी जाए, उसका भी संशोधन लाकर ऑफिशियल अमेंडमेंट सदन के सामने रखा है और आयुधों की तस्करी, गोला-बारूद, इन सबके लिए विशेष प्रावधान इस बिल के अंदर किए गए हैं । सभी सदस्यों की चर्चा सुनने के बाद मैं चर्चा का उत्तर दूंगा और इस बिल को लाना क्यों जरूरी था, वह भी बताऊंगा ।
माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:
“कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Mr. Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this House to the Bill introduced to bring amendments in the Arms Act, 1959.  What is the purpose of the original Arms Act?  The purpose is to regulate usage and possession of arms in the country.  As a Member of the House and a responsible citizen, I do appreciate that laws required to keep pace with the changes in the society.  And it is incumbent upon Governments to bring legislations in consonance with the changing social realities. 15.53 hrs                      (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)           However, if we go back to historical traditions, the ancient arms bearing tradition of India continues to feed the manpower demand of the current national security establishments of India.  The local arms bearing culture of Hindustan keeps the fighting tradition alive in India and continues to motivate our young to lay their lives in the line of fire.  A negative consequence of disarming the population by law was the growth of bodies of skilled lathiyals, making of illegal country-arms and smuggling of fire arms. This is the major source of crime today and not the legal licensed fire arms.  The licensing fire regime prescribes to ensure that individuals get licenses for their private protection, for crop protection, for purposes of sports and for purposes of arms that have been inherited. What is the usage of licensed arms in the crimes committed?  According to the Government’s data, approximately 58,000 offences were recorded in the year 2017.  Out of which, 419 involved licensed arms. This comes to less than one per cent of the total. If the idea is to reduce crime, as the Minister said, involving arms, then should we be looking at the licensed arms or the unlicensed arms?  In 2017, approximately 63,000 firearms were seized, out of which about 3,500 were licensed. This comes to only 6 per cent. Does this warrant an amendment, a change?  While I agree that irresponsible usage of licensed arms is wrong and it should be penalised, I disagree with the proposed Clause 3 of this new amendment.  As a Member of Parliament representing Punjab, I must voice my concerns on this. 

Punjab is a State with a 553-kilometre long border with the not so friendly State of Pakistan.  It has been a witness to terrorist violence on account of militancy in 1980 and 1990, an aspect that needs no further elaboration.  These conditions naturally gave rise to a very palpable sense of fear and insecurity. 

          It is also pertinent to mention that a large number of farmers have, over the years, come to live on farmhouses that are outside their villages where they do not have the comfort and the safety of the main village habitation.  The State has over the years granted licences and also issued licences for firearms for crop protection to farmers as provided in the Arms Act.  An unintended consequence will be this.  When you limit them to one firearm, how will they be able to protect their farmland as different bores have different usages? 

The House must look at both the unintended consequences and the intended consequences of this proposed legislative action. I have no doubt that the Ministry of Home Affairs would have examined the different aspects before piloting the Bill.  However, as a concerned citizen and a representative of the people of Punjab, I consider it my bounden duty …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Madam, just a minute, please.  The hon. Minister wants to say something.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): हम ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आए हैं और सभी को सर्कुलेट किया गया है । एक जगह दो आर्म्स के लिए इंडिविजुअल लाइसेंस, यानी एक लाइसेंस पर दो आर्म्स लगाने के लिए है । हमने इसको ऑफिशियली सर्कुलेट किया है । माफी चाहता हूं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):यह आपका हक है, इसमें माफी की कोई बात नहीं है ।

SHRIMATI PRENEET KAUR: Thank you, Mr. Minister for giving this small concession.  But we still want the three arms to remain in the Act. 

          The people of Punjab have been historically classified as a martial race with strong representation in Armed Forces and paramilitary, as have been other citizens from other States.  A large number of people have come to possess firearms and take pride in retaining them. There is also a great cultural importance that the citizens belonging to the martial communities attach to them, such as the Ahirs, the Dogras, the Jats, the Rajputs, the Sikhs, etc.  and a large number of these people take pride in retaining them.  They have been legal holders of three firearms sometimes across many generations. Suddenly, when they have to deposit it – first it was two; now you are saying one – even that will tantamount to not being in the public interest.

          There is another aspect to this that I would like to come to.  That is the talent pool for sports representation. Qualified shooters today enjoy holding of multiple guns according to their level of achievements as defined in the Exemption Notification.  But, at the same time, there are thousands of shooters who have not reached the prescribed achievement level.  This large number of people produces the pool for talent scouting.  No sport can survive and expand unless the total number of persons playing the game is large at the grassroots level.  In fact, the larger the pool, the higher the chance of finding world-class talent.

14.00 hrs           Today, India is enjoying glory at world level only because of this large pool of talent at the grassroot level which produces the world class shooters. ....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Minister wants to intervene.

श्री जी. किशन रेड्डी : मैं आदरणीय संसद सदस्या जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि चाहेराइफल क्लब हो, राइफल एसोसिएशन हो, जोस्पोर्ट्स में शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कोई चेंज नहीं किया गया है । इसीलिए, आपएक बार ठीक तरह से बिल पढ़कर अपना मत रखें, तोठीक रहेगा ।

SHRIMATI PRENEET KAUR: Thank you, Sir. मेरे पास जो कागजआए थे,उसमें पूरा बिल नहीं था । जो अमेंडमेड्स में शब्द चेंज किए हैं,उसमें वही आया था । मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपनेशूटर्स के बारे में सोचा है और जो स्थिति है,अब वह स्थिति मौजूद रहेगी, मैं इसकेलिए आपको धन्यवाद देती हूं ।

14.01 hrs                      (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar in the Chair) यहमेरे कन्सर्न्स थे । मैं खुश हूं कि आपनेइनको नोट किया है । एक बार फिर जो यह अमेंडमेंड तीन है, आपने एक के बजाय दो कियाहै । आप इसको फिर से कंसिडर कीजिए और इसको तीन ही रहनेदीजिए ।

 

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं सबसेपहले भारत के बहुतही तेजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 केसमर्थन में बोलने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं ।…(व्यवधान) सुरेश जी, आपध्यान से सुनिए, यहआपके भी काम आएगा ।…(व्यवधान) विशेष रूप से पुलिस और सुरक्षा बलों से हथियार छीनना और लूटना, अंडरवर्ल्ड द्वारा गन्स का अवैधट्रैफिकिंग और स्मगलिंग करना, विदेशी हथियारों का ट्रांसपोर्टेशन करना और हर्षफायरिंग करना, इसपर कड़ी सजा को बढ़ाने का जो प्रावधान किया गया है, मैं उसकाबहुत समर्थन करता हूं । माननीय सभापति महोदया जी, मैं आज अपनी बात एक वेद मंत्र से शुरूकरना चाहता हूं ।

                ‘यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यंचौ चरतः सह,                 तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना ।’ जिस भी समाज में, जिस भी देश में, ज्ञान शक्ति और छात्र शक्ति दोनों साथ-साथ चलतीहैं, दोनों का समन्वय होताहै और जहां पर अच्छे लोगों का संरक्षण होता है, उनकी सुरक्षा होती है, उनके पास शक्ति होती है, वहीं पर उसी समाज और उसी देश के अंदरपुण्यलोक या स्वर्गलोक का निर्माण हो सकताहै । शक्ति अच्छे लोगों के हाथों में रहे, तोसमाज और देश का भला होता है । अगर गलत लोगों के हाथों में हथियार और शक्ति चली जाए, तोबहुत ही संघारक है, विनाशक है और वह राक्षस बन सकताहै । लेकिन बिना शक्ति के न राज्य चलता है और न ही ज्ञान और विद्या का प्रचार होताहै । इसीलिए, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि-

                ‘शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते ।’         जहां शस्त्रों की झनकार होतीहै, वहीं शास्त्रों की चर्चा चल सकती है । इसीलिए शस्त्र भी बहुतजरूरी है । बिना शक्ति के, बिना पुलिस के न हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं काम कर सकतीहैं । पिछले 70-72 वर्षों का इतिहास इस बात को दिखाता है कि हमारी पुलिस ने इतनीअच्छी आंतरिक सुरक्षा का निर्माण किया है, जिससे आज हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित है । हमारी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वेठीक तरह से काम कर रही हैं । सभापति महोदया, मैं आपकेऔर इस सदन के माध्यम से इस देश के जो लाखों पुलिसवाले हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं ।

        सभापति महोदया जी, भारतीय संस्कृति का एक बहुत अच्छा संदेश है, सभी लोग इस बात को मानेंगे हमारे जितने भी देवी-देवता हैं, सभी के हाथों में हथियार है । आप मूर्तियों को देखिए, किसी देवीकी मूर्ति देखिए, किसी देवता की मूर्ति देखिए । यह इस बात का संदेश है कि जो शक्ति है, वहअच्छे लोगों के हाथों में होनी चाहिए । गलत लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए । इसका दूसरा संदेश भी यह है कि लाइसेंस भी अच्छे लोगों को ही दिया जाना चाहिए, गलत लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए ।   देवताओं के पास होना चाहिए, अच्छे लोगों के हाथों में होना चाहिए । जब तक देश में हम लोग इस बात पर, हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा, उस पर हम लोग चलते रहे, अस्त्र-शस्त्रों में हम लोगों ने जंग नहीं लगने दिया,तब तक यह भारत विश्व विजयी रहा । जब हम लोग ने मात्र कुछ संप्रदायों के प्रभाव में आ कर पूरी तरह से अहिंसक बन गए,अहिंसा का पालन करने लगे, सेना रखना बंद कर दिया,हथियारों पर जंग लग गई, तभी यह देश खंडित होने लगा, और अंतत:यह देश गुलाम बन गया ।

          महोदया,सन् 1857 तक इस देश के अंदर हथियार रखने के बारे में कोई कानून या कोई नियंत्रण नहीं था । इस देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ । विशेष रूप से उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जोरों से क्रांति हुई । हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुनते हैं । उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए क्रांति की, अंग्रेजों की खिलाफत की । अवध की बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी । आरा, बिहार के कुंवर सिंह थे, उन्होंने भी किया । लेकिन मैं आपको यह जिक्र करना चहता हॅूं कि हमारे बागपत में ही दिल्ली के पास कोई रियासत नहीं थी । वहां के बाबा सामल ने छह हजार किसानों को इकट्ठा कर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की । सन् 1857 के बाद पहली बार अंग्रेजों का झंडा, जिसको हम यूनियन जैक बोलते हैं, उसको उतार कर ओम का झंडा सन् 1857 में लगाया । एक तरफ तो यह माहौल था । अंग्रेजों ने देखा कि जिन लोगों के पास हथियार हैं, रियासत नहीं है, तब भी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं तो सन् 1857 के बाद यह किया गया कि लोगों के हथियार जमा कराए जाएं । एक तरफ यह माहौल था । दूसरी तरफ यह माहौल आया कि सबसे पहले इस देश में जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी महापुरुष हुए,उनमें से महर्षि दयानंद ने सन् 1874 में सबसे पहले लिखा । बहुत लोगों ने शायद किताब में पढ़ा भी होगा,उनका लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश है । उनको मैं कोट करता हॅूं कि – “ अब अभाग उदय से, और आर्यों के आलस्य, प्रमाद,प्रस्पर के विरोधी यह आर्यव्रत विदेशियों के पादाक्रंत हो रहा है, ये हमारे दुर्दिन हैं,कोई कितना भी करे, परंतु जब स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है, अथवा मतमतांतर के आग्रहरहित अपने और पराए का पक्षपात सुन प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा,न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज सुखदायक नहीं है । ” यह पहली बार महर्षि दयानंद ने घोषणा की थी । मुझे लगता है कि जितने भी महापुरुष इस देश में हुए हैं, 19वीं शताब्दी के अंदर केवल मात्र महर्षि दयानंद ऐसे थे, जिन्होंने स्वराज का बिगुल सबसे पहले बजाया था । यह जो इस प्रकार का उस समय चल रहा था, कांग्रेस ने सन् 1929 के अंदर स्वराज की मांग की थी । उससे पहले सन् 1874 में महर्षि दयानंद ने यह कहा था । इसलिए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने यह लिखा है, अगर महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद इस देश के राष्ट्रपितामह होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आजादी का बिगुल महर्षि दयानंद ने इस देश के अंदर बजाया था । इन बदलते परिवेश में आजादी की क्रांति एवं स्वामी दयानंद की अलख ने अंग्रेजों को सचेत कर दिया और इसलिए सबसे पहले हथियार रखने पर पांबदी करने के लिए सन् 1878 में सबसे पहले अंग्रेज लोग आर्म्स एक्ट ले कर आए । लॉर्ड लिटन उस समय के वॉयसरॉय थे । हथियारों के बारे में बारे इतनी जबरदस्त पाबंदी लगाई गई कि बिना परमिट और बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय न हथियार बना सकता था, न बेच सकता था,न रख सकता था और न हथियार ले कर चल सकता था । केवल ब्रिटिश और एंग्लो इंडियंस को इस मामले में छूट दी गई । लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन हो गया । हथियारों में केवल रिवॉल्वर,पिस्टल और बंदूक ही नहीं थे, लेकिन संगीन,खड़ग, तलवार भाले, नोक,धनुष बाण आदि सब पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी । श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी  ने इस कानून को कहा था, जब 1878 का कानून आया उन्होंने कहा कि a badge of racial inferiority and humiliation for all Indians. ऐसा सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने इस कानून के बारे में लिखा था कि यह जातीय भेद का शिकार,तथा भारतीयों की बेइज्जती करने का कानून है । महात्मा गांधी ने इस कानून के बारे में कहा था कि यह जो कानून है, यह ब्लैकेस्ट कानून है । सबसे बड़ा काला कानून है । इसने सारे देशवासियों को एकदम से नि:शस्त्र कर दिया । सन् 1918 में गांधी जी ने जहां इस कानून की भर्त्सना की,वहीं पर वर्ष 1918 में एक पेम्फ्लैट निकाल कर भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए भी आह्वान किया ।

 इस दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था । मुझे मालूम नहीं कि अंग्रेजों की मदद के लिए फौज में भर्ती होने के आह्वान में,बाद में हो सकता है कि महात्मा गांधी जी ने बाद में कभी पश्चाताप भी किया हो, मुझे नहीं मालूम है । उनकी अपील के कुछ महीनों के बाद ही इस देश के अंदर रोलेट एक्ट आया, जिसको ब्लेकेस्ट एक्ट कहते   हैं । रोलेट एक्ट उससे भी ज्यादा भयंकर कानून था,जिसमें न कोई दलील थी, न कोई बेल थी और न कोई अपील  थी । इस तरह का कानून इस देश के अंदर आया । इंडियन पीनल कोड, 1860 है,उसके तहत लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया,उसमें साधारण अपवाद दिए गए धारा 96 से लेकर 106 तक, उसके भी खिलाफ यह 1878 का हथियार का कानून था । आत्मरक्षा का कानून सब को है और सर्वप्रथम है, सब को प्राप्त है । भारत आज़ाद हुआ और वर्ष 1959 में हमारे देश में आज़ाद भारत का आर्म्स एक्ट, 1959 बोलते हैं,वह कानून आया । सरकार ने लोगों की आत्म रक्षा और सम्पत्ति के अधिकार को पुन:महत्व देते हुए एक लाइसेंस और परमिट के ऊपर तीन-तीन हथियार तक देने का प्रावधान किया । अनुभव यह कहता है कि लाइसेंसधारकों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया । ऐसा इस देश का पिछले 70-72 वर्षों का रिकार्ड यह दिखाता है कि जिनको लाइसेंस मिले,जिनके पास लाइसेंस के हथियार थे,उन्होंने काफी जिम्मेदारियों से काम किया और आँकड़े इस बात को कहते हैं । आंकड़ों में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है‍ कि लैस देन वन परसेंट जो है,लाइसेंस वाले जो लोग थे, वे अपराधों में इन्वॉल्व हुए या उनका दुरुपयोग हुआ । आर्म्स एक्ट को लागू करने में समाज में कुछ दिक्कतें आईं, पुलिस को कुछ दिक्कतें आईं तथा कुछ कमियां भी इसमें नजर आईं । वर्ष 1988 में इस कानून में संशोधन हुआ, पर वह कोई ज्यादा पर्याप्त नहीं था । हथियार कानून के बारे में चर्चा करते समय तीन-चार बातें बहुत विशेष महत्व की हैं ।

सभापति महोदया, लोग हथियार क्यों चाहते हैं? एक तो यह है कि सब लोगों को आत्म रक्षा करने का, अपनी जान-माल की रक्षा करने का,अपने पड़ोसी का और अपनी इज्जत की रक्षा करने का अधिकार कानून ने दिया है । नंबर 2, असुरक्षा की भावना– जब समाज में असुरक्षा की भावना होती है,अगर हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमको लगता है कि हमको हथियार चाहिए । लाइसेंस अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है,अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो बहुत से लोग अवैध हथियार लेने की कोशिश करते हैं और अनुभव यह दिखाता है कि आज अवैध हथियार समाज और देश के अंदर है, उसमें यह नहीं है कि सब आदमी,जिनके पास अवैध हथियार है, सब सही हैं । कानून की नजर में वे अपराधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, क्योंकि उनको असुरक्षा लगती है, इसलिए लोग दूसरी तरह के हथियार अपने पास रखना पसंद करते हैं ।

कुछ लोगों के पास परम्परा से, बाप, दादा से हथियार आए हैं । वह अफेक्शन का मामला है, इसलिए वे हथियार रखते हैं । चौथे किस्म के वे लोग हैं, जो दिखाने के लिए, हम लोग बोलते हैं कि गन रोमांटिसिज्म है, गन हाथ में होती है तो बड़ा अच्छा लगता है,उसके कारण से लोग हथियार रखने लगते हैं । कुछ जन प्रतिनिधि,मैंने देखा है कि स्टेटस सिम्बल है । हथियार वाला आदमी होना चाहिए । हथियार वाला,लाइसेंस वाला नहीं रहता, जिनके पास दूसरे हथियार हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनका रुतबा भी बढ़ता है, सुरक्षा भी होती है । इनकी संख्या बहुत कम है । ऐसे लोग भी समाज के अंदर हैं । पांचवीं किस्म के अपराधी तत्व हैं, जो अपराधी हैं, नक्सल्स हैं, एक्स्ट्रीमिस्ट्स हैं, आतकंवादी हैं, जिन्हें अपराध के लिए,अपनी सुरक्षा के लिए या पुलिस और फौज पर हमला करने के लिए हथियार चाहिए । इनकी संख्या काफी ज्यादा है । देश के अंदर जो नम्बर ऑफ लाइसेंस हैं, वह लगभग 34 लाख के आस-पास लाइसेंस हैं । इनसे थोड़े से कम हथियार हैं,जितने लाइसेंस हैं, उनसे थोड़े कम हथियार हैं । बिना हथियार के लाइसेंस की संख्या लगभग 5 लाख के आस-पास हैं । उसमें दिया है कि 14.5 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं,लेकिन हथियार नहीं हैं । एक हथियार वाले लाइसेंस लगभग 79 परसेंट, 27 लाख के आस-पास लाइसेंस हैं । दो हथियार वाले लाइसेंस लगभग 2 लाख 10 हजार लगभग 6 परसेंट है । तीन हथियार वाले लाइसेंस लगभग 1 परसेंट है । जो स्पोर्ट्स पर्सन्स, खिलाड़ियों को लैस देन 4 हजार पूरे देश के अंदर लाइसेंस दिए गए । वर्ष 2013 में भारत सरकार ने नेशनल डेटाबेस फॉर आर्म्ड लाइसेंस बनाया । वर्ष 2013 से पहले लोगों को यह मालूम नहीं था कि इस देश के अन्दर कितने लाइसेंस हैं, किस जिले में कितने लाइसेंस हैं, किस राज्य में कितने लाइसेंस हैं । इसलिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा । आजकल यूनिक आइडैंटिफिकेशन सिस्टम हो गया है । उससे मालूम चलता है कि किसके पास लाइसेंस है । उदाहरण के लिए दिल्ली शहर में लगभग 39,000 लाइसेंस हैं, मुम्बई में केवल 15,000 ही लाइसेंस  हैं ।

          महोदया,मैं बागपत जिले से आता हूं । बागपत जिले में, जहां लगभग 9-10 लाख की आबादी है, वहां 5,000 से कम लाइसेंस हैं । देश के सामने हथियार, लाइसेंस के बारे में जो मुख्य समस्या है,वह हम सब के सामने और सरकार के सामने यह है कि आज अवैध हथियारों की भरमार है । जितने लाइसेंस हैं, जितने के बारे में पुलिसवाले बताते हैं, मुझे लगता है कि उससे कम से कम दस गुणा ज्यादा अवैध हथियार इस देश के अन्दर होंगे । उनका बनना, ट्रांसपोर्ट होना, बिकना,प्रयोग होना जारी है, चाहे ये अन्डरवर्ल्ड के पास जाएं, चाहे नक्सली लोगों के पास जाएं ।

इसकी दूसरी समस्या है - गलत लाइसेंस बनना । हमारे देश में जिलों में एस.पी., कलक्टर के यहां, डी.एम. के यहां,जो फाइनल ऑथोरिटी है, वहां पर अभी भी बहुत से केसेज़ ऐसे हैं कि लाइसेंस गलत लोगों के बनाए जाते हैं । ये क्यों बनाए जाते हैं,मैं उस पर आगे बताऊंगा ।

          तीसरी बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुलिस से हथियार छीनना,उन्हीं के खिलाफ इसका आपराधिक प्रयोग करना, इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं तो एक सर्वे के मुताबिक,मुझे नहीं मालूम कि यह सर्वे कितना सही है, पर एक सर्वे में बताया गया है कि देश के अन्दर 6 करोड़ 14 लाख अवैध हथियार हैं । लाइसेंस हथियारों से लगभग 18 गुणा ज्यादा अवैध हथियार हैं । मुझे लगता है कि इसकी संख्या इससे भी ज्यादा होगी । वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2017 तक लगभग 35,000 अवैध हथियार और लगभग डेढ़ लाख अवैध कारतूस सामान्यत:हर साल पकड़े गए, लेकिन जितने पकड़े जाते हैं,उनके बारे में मुझे लगता है कि वे दस प्रतिशत भी नहीं हैं, ऐसा मैं पुलिस में अपने काम के अनुभव से बता सकता हूं ।

          महोदया,दुनिया को मालूम है कि इसके कारण गम्भीर अपराध होते हैं । अंडरवर्ल्ड का मुम्बई, अहमदाबाद, इन्दौर, यू.पी. जैसी जगहों में जो इतना पावर बना, उसका मुख्य कारण यही था कि उनके पास ये हथियार और फायर आर्म्स आने लगे । वर्ष 1970 के दशक में,उदाहरण के लिए मुम्बई में अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास,माफिया लोगों के पास चाकू-छुरे होते थे । वर्ष 1980 आते-आते इनके पास रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स आने लगे और जैसे-जैसे इनके पास अवैध हथियार आने लगे, तो पहले वे शराब का अवैध व्यापार करते थे,स्मगलिंग करते थे, लेकिन उसके बाद वे धीरे एक्सटॉर्शन का गुनाह करने लगे, लोगों को धमकियां देने लगे । अगर लोग उन्हें पैसे नहीं देते तो ये लोगों को गोली मारने   लगे । वर्ष 1990 आते-आते,मैं उदाहरण के लिए यह बोल रहा हूं, हमारे अरविंद सावन्त जी यहां बैठे हैं,उन्हें मालूम है कि उस समय मुम्बई शहर इतना असुरक्षित हो गया कि कोई भी बड़ा व्यापारी,कोई भी आदमी अपने बच्चों की शादी किसी फाइव स्टार होटल में करने से डरने लगा,बड़ी गाड़ी खरीदने से डरने लगा, फ्लैट खरीदने से डरने लगा । वर्ष 1990 के आस-पास वहां की हालत इतनी खराब थी और यह उन हथियारों के कारण थी, जो अंडरवर्ल्ड के पास थे । अंडरवर्ल्ड में जो लोग थे,उनमें काफी लोग हमारे यू.पी.के थे, बिहार के थे । यहां से ये रिक्रूट होकर वहां गए और उनके बड़े-बड़े गैंग वहां   बने । शुरू में तो हाजी मस्तान,युसूफ पटेल थे । अब्दुल लतीफ अहमदाबाद का था । ये लोग वहां  आए । मुम्बई के अन्दर दाउद इब्राहिम आ गया,अरुण गवली आ गया, अमर नाईक आ गया । वर्ष 1993 के बाद छोटा राजन भी आ गया । उसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोग भी धीरे-धीरे बढ़ते गए और जैसे लोग जमीन बाँटते हैं, उसी तरह ये लोग शहर को भी बाँटने लगे कि यह मेरा ज्यूरिस्डिक्शन है, यह तुम्हारा ज्यूरिस्डिक्शन है । इसमें तुम काम करोगे, इस तरह वहां होने लगा और यह केवल अवैध हथियारों के कारण हुआ । इन अवैध हथियारों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएं,इसलिए यह सब हुआ ।

          मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा कारखाना,जैसा कि मैं नाम सुनता हूं और वह अभी भी होगा,वह बिहार में मुँगेर जिले में मिर्जापुर वर्धा एक जगह है, वहां है । यह सारी दुनिया को मालूम है कि मिर्जापुर वर्धा में सभी तरह के हथियार बनते हैं और वहां से ये बिकते हैं । लेकिन, फिर भी यह सब चल रहा है । इसके अलावा,जैसे बिहार में मुँगेर है, वैसे ही मध्य प्रदेश में खरगौन है । पिछले बीस-तीस सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि खरगौन में सब तरह के हथियार मिलते हैं । मेरठ के हमारे राजेन्द्र अग्रवाल जी बैठे हैं, मेरठ में यह होता है । हमारे शामली जिले का कैराना है, मुज़फ्फरनगर का जौला है । ये कुछ जगहें ऐसी हैं,जहां पर आप किसी भी तरह का अवैध हथियार ले सकते हैं । हमारे देश में बाहर से भी अवैध हथियार आते हैं । अण्डर वर्ल्ड के पास पता नहीं कितने हथियार आए,उनके पास नेपाल तथा बंग्लादेश के रास्ते से हथियार आते थे । बहुत लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान के पेशावर में दर्रा आदम खेल है । वहां दुनिया का सबसे बड़ा अवैध हथियारों का कारखाना है । वहां कारखाने ही कारखाने हैं । आपको किसी भी तरह का हथियार मिल सकता है । वहां से आप पिस्टल से लेकर, ए.के.47, मशीन गन तथा एंटी एयर क्राफ्ट तक खरीद सकते हैं । वहां  से होकर  बांग्लादेश तथा  नेपाल  के रास्ते हमारे देश में काफी अवैध  हथियार आते हैं ।…(व्यवधान)

          मैडम,अभी मैं फर्स्ट स्पीकर हूं, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए । मेरा दूसरा मुद्दा है,कुछ जगह ऐसी है, जहां से डीएम तथा पुलिस के बिना जांच किए भ्रष्टाचार के तहत काफी लाइसेंस बनाने के केस सामने आए हैं । जम्मू एंड कश्मीर में भी इस तरह के बहुत लाइसेंस बने हैं । नागालैंड में भी इस तरह के लाइसेंस बने हैं । जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सीबीआई का केस हुआ । केवल मुम्बई शहर के अंदर हम लोगों ने ऐसे 600 लाइसेंस पकड़े हैं, जिनको जम्मू-कश्मीर तथा नागालैंड से बनाकर लोग लाए हैं । मेरा कहना यह है, उसको असला बाबू बोलते हैं, जो डीएम के ऑफिस में रहते हैं । अभी राजेन्द्र अग्रवाल जी बोल रहे थे । यह इतना कमिटेड पोस्ट है कि इन मामलों में वहां बहुत भ्रष्टाचार होता है । हमें वहां ध्यान देने की जरूरत है कि इतनी गड़बड़ी क्यों होती है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि देश और समाज में जो खतरा अवैध हथियारों तथा नक्सली इंसर्जेंट से है,  वे पुलिस तथा फौज पर हमला करने का दुस्साहस करते हैं । इनकी रोकथाम के लिए हथियार कानून में जो बदलाव लाया गया है, मेरा विश्वास है कि यह बहुत ही ज्यादा प्रभावी होगा ।

          सभापति महोदया, मेरे कुछ सुझाव भी हैं । माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं । पहला, प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक राज्य में अवैध हथियारों के नियंत्रण के लिए एक इल्‍लीगल आर्म्स कंट्रोल सेल बनाना चाहिए । यह आज तक नहीं है । अवैध हथियारों के बारे में एक सेल बनाया जाए और उनको यह काम दिया जाए कि इस देश के अंदर जितने भी अवैध हथियार हैं, उनकी अवस्थापना कीजिए । दूसरा,आर्म्स एक्ट में हथियार कानून के अंदर जितने भी आरोपी है, उनको एंटी सेपेटरी जमानत नहीं दी जाए । बिहार के अंदर इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ । बिहार में उस समय डी.जी.अभयानंद जी थे । उस जमाने में उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के जितने भी केस हैं,ज्यादातर लोग आर्म्स एक्ट में पकड़े जाते हैं और जल्दी ही बेल पर वापस आ जाते हैं । उन्होंने जुडिशियरी से बात करके, अभी के जो मुख्य मंत्री है, उनसे भी बात करके इन सभी की जमानत कैंसिल की गई । इसके लिए बहुत ही फास्ट ट्रायल हुआ । अगर आप बिहार के वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के आंकड़ें देखें,मेरे पास सारे आंकड़े हैं । वहां कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हुई है, केवलमात्र आर्म्स एक्ट के अंदर कानूनी कार्रवाई करने से बहुत हद तक स्थिति सुधरी है । केवल छह महीने के अंदर उनको सजा दी गई ।

          महोदया, मेरा एक और निवेदन यह है कि डीएम और एसपी की ए.सी.आर. में, उनके क्षेत्र में लोग यह सोचते हैं कि अरे, मेरे जुरिस्‍डिक्शन में अगर कोई हथियार बना रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग बाहर जाकर क्राइम करते हैं,उनके ए.सी.आर. में एक नोट लिखा जाए कि इल्‍लीगल हथियार के बारे में इन लोगों ने क्या किया है । जैसा मैंने कहा कि लाइसेंस बनाने के लिए हमें बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था करनी चाहिए । मेरा एक और निवेदन यह है कि वर्ष 1984 में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी आई, हम बाहर से जो हथियार इम्पोर्ट करते थे, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया । हमारे देश के अंदर अच्छी क्वालिटी के वेपन तथा स्मॉल आर्म्स नहीं बनते हैं । सरकार से मेरा निवेदन यह है कि क्या इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए कि यह जो वर्ष 1984 इम्पोर्ट पॉलिसी है, उसको दोबारा शुरू किया जाए?इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए ।

          ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो रिवॉल्वर तथा पिस्टल बनते हैं, अगर उनकी कीमत भी थोड़ी रीजनेबल रखी जाए तो अच्छा रहेगा । अगर लोगों को आराम से हथियार मिलेगा तो वे इल्लीगल आर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे ।  आप लोगों ने एक लाइसेंस पर दो हथियार अलाऊ कर दिया तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का उस बात के लिए बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं ।

          अंत में,मैं आशा करता हूं कि इस देश के तेजस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश बने, मैं अपनी बात एक उदाहरण से कहना चाहता हूं । महाभारत में एक उदाहरण आता है, भीष्म पितामह शर-शैय्या पर पड़े हुए हैं और युधिष्ठर उनके पास जाते हैं । युधिष्ठर उनसे उपदेश मांगते हैं कि भीष्म पितामह जी, मैं अभी राजा बन गया हूं,अब मुझे कुछ उपदेश दीजिए कि राज्य कैसे चलाया जाए । उन्होंने कहा कि                                     ‘स्त्रियश्च पुरुषांच मार्गं सर्वालंकार भूषिता  ।

                                    निर्भया प्रतिपद्यन्ते यदि रक्षित: भूमिप: । ।’ उन्होंने कहा कि जहां स्त्री और पुरुष सारे अलंकार पहन कर  अगर सड़क पर जा सकते हैं,निर्भय होकर घूम सकते हैं,तब हम कहेंगे कि देश सुरक्षित है । हमारा देश ऐसा सुरक्षित बने । मेरा पूरा विश्वास है कि इससे अवैध हथियारों पर कंट्रोल होगा । ऐसे लोगों के लिए सजा बढ़ाई गई है और नियम में यह किया गया है ।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

 

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Madam, thank you for giving me this opportunity to say a few words on the Arms (Amendment)  Bill, 2019. There are two major changes. Apart from these two, the other change is that a number of firearms can be kept by a person. Firstly, the definition of new offences; secondly, enhancement of punishment. I want to mention a few international Conventions, out of which, I think, the Bill has come out.

          There is a need to revisit the circumstances for bringing the Arms Act, 1959. The Bill, in the present context, is having a root in the United Nations Conventions. The illicit proliferation of firearms and misuse of them is a great curse in these hectic days. By reading this Bill, I can understand the circumstances for revisiting the Act. The circumstances are increasing the organised crimes by using illicit weapons; a growing number of licenses for arms, which need more regulations;  and inadequate punishment for the offences committed for using the weapons. On these three footings, the Bill stands.

          Madam, in 2001, the most intense effort came into existence through the United Nations. The United Nations Small Arms Conference was held in New York. The primary purpose was to consolidate and coordinate small arms initiatives and develop an agenda for action. The resolving agenda for action contains recommendations for various governments – national, regional and global – as to how to follow up roadmaps in this regard.

          As part of this agenda, the United Nations have taken up the issue of small arms and proliferation of arms in the United Nations Security Council and the United Nations General Assembly.  In consequence of these two incidents, the United Nations Security Council took cognisance and the United Nations General Assembly took cognisance. Over these issues, another Conference was comprehensively held in the name of the United Nations Conference on Illicit Trade and Light Weapons a year back, which resulted in an international Programme of Action  (PoA) on Illicit Arms. It was decided in the Conference to have a clear and comprehensive set of laws, regulations and administrative procedures that covers all aspects of manufacture, transport, storage and disposal of arms. These are the pre-requests for an effective national response to an illicit proliferation and misuse of arms.

I hope, all these Conventions and deliberations in the Conventions might have been kept in mind by the Government while bringing this Bill. In that sense, broadly, I welcome the measures taken by the Ministry of Home Affairs. This is the Bill essentially needed in this context.

Coming to the Act, I would like to simply make two suggestions. Section 25 of this Bill gives a new definition for the organised crime syndicate, in which any person can be involved in an offence. “The Explanation – For the purpose of sub-sections (6)  and (7) – ‘Organised crime’ means any continuing unlawful activity by any person, singly  or collectively, either as a member  of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence  or threat of violence or intimidation or coercion, or other unlawful means, with the objective of gaining pecuniary benefits – Madam Chairperson, please see ‘pecuniary benefits’ – or gaining undue economic or other advantage for himself or any person.”           So, the sole intention of the Bill is to punish those people who are indulging in an unlawful act which was meant for pecuniary benefits, gaining undue economic or other advantage. My humble submission to the hon. Minister is that it should not be only advantages because, sometimes, the crime is not committed only for pecuniary advantages. The crime can be committed on the basis of the principle of antagonism against a person or a group. When someone’s philosophy, principle or some policy does not suit the other person or a group of people, then a rivalry or a conflict occurs between them and a crime will be committed by both of them. That is not addressed in the Bill. I request the hon. Minister that this point must be kept in mind.

          Madam, I have another small suggestion. Regarding the punishment, sub-section (9) says, “Whoever uses firearm in a rash or negligent manner in celebratory gunfire so as to endanger human life or personal safety of others shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to two years…”. Madam, the offence may be by way of use of firearm in a rash or negligible manner. The celebratory gunfire in a celebration is in order to show strength; there is no intention to harm anybody but apprehension or threat may be there. The Government has given the provision of punishment of two years. I think, seizure of licence, punishment for minimum six months, fine or something like that can be done for this purpose because punishment for two years is too much for a celebratory gunfire. So, my humble submission is that these two suggestions can be taken into consideration.

          We are talking about the misuse of a weapon by an individual, but what about the misuse of a weapon by the armed forces? A person can be permitted to use a gun or a firearm for self-defence. What about the Government sponsored act by the armed forces or State police? One year ago, in Tamil Nadu, there was an agitation by the people against the Sterlite Plant as it was creating pollution. It might be known to everybody. A huge group of people protested to close the Sterlite Plant. It is a common cause. People were sitting peacefully in front of the Collectorate but the State police fired at the people, not following the norms prescribed under law; they aimed at particular persons who carried out the agitation for years together, those who were the leaders and who were the front runners in the agitation. The Police fired at them using the telescope. It is absolutely a brutal murder committed on the part of the State Government. The Chief Minister of Tamil Nadu did not give any condolences. He did not even admit either on the floor of the House or outside that there was a shooting at all. He simply said that thirteen persons were killed. So, this type of excess of power which is used by the State’s armed forces must be regulated. Some provisions must also be brought into account. With these words, I commend the Bill.

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, as far as the Arms (Amendment) Bill, 2019 is concerned, there is a new provision being sought to be made vide Clause 2(ea) for granting licences.  But what are the guidelines for granting such licences? What would be the criteria? Who will get the licences? The guidelines for issuance of licence should be stricter. I find that the Bill which has been brought is in keeping with the judgment of the Supreme Court delivered in 2012.

          I would like to seek some clarifications in this regard. Before that, I want to state a few facts. Seizure of illegal weapons increased by 11.5 per cent between 2014 to 2016. Seizure of arms is done under the Arms Act. I have the NCRB figures of illegal arms seized up to 2016. The State of Uttar Pradesh is at first position as far as unauthorised arms seizure is concerned with a total of 27,850 arms, that is 46 per cent of the total arms seized. Next comes Madhya Pradesh with 9,269. Then comes Rajasthan with 6,840. Then comes West Bengal with 3,311. Next comes Bihar with 2,821. So far, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir are the two top States in the country where respective District Administrations had issued more than three lakh gun licences.

Now, the question is, what should be the criteria to decide as to who will get the licence. About seven people are arrested every hour in India with illegal weapons. That is the situation obtaining in the country now. I would seek certain clarifications now and request the Government to see if they could include the points in the rules in future.

          It can be seen that private security agencies are seeking licences and they, in turn, are providing firearms to private security guards. The question is, whether private security guards who are carrying those firearms are authorised to do so. It has now become a status symbol for a few rich people, a few politicians or others to engage private security guards carrying firearms for their security. Who are these firearms issued to? They are not issued to a person to protect or guard any other person. Even when the police personnel carry firearms, they do not display them to be seen by the general public. But you can clearly see the private security guards going around with firearms. The impression that the general public gets is that these rich people are being protected by Black Cat commandos.

Let us assume one can use a firearm for self-defence. If one has hired a security person, and if he is attacked, though the private security person is usually not attacked, can he use a firearm? There must be check and balance. I would request the hon. Minister to look into this subject which is now a big phenomenon. They think that unless it is there, there is no status! Status has to be done away with.

          My next concern is to have private security guards with arms. So far as the security agency is concerned, do you think that rules and acts permit to grant such type of licences to any security agency who may gain say, 15, 20, or 30 per cent profit and give firearms for the purpose when it is being hired? This is a matter of great concern.

          Illegal trading of arms business has been increasing. Today we find that even a child, not a minor child, is also carrying illegal arms. One month back, one incident happened, I have forgotten the name of the State. A minor boy had fallen in love with a girl. That girl loved another person. And that boy who was carrying the firearm killed the girl. How can such incidents be stopped?

          Another point is this. U.P., Jammu & Kashmir, Patna, and Munger district of Bihar have become a hub of manufacturing illegal arms. Why is it so in the border areas? Border security forces are not very much proactive to seize illegally transported firearms. In the border areas, Border Security Force has to be vigilant. So, these are the places where it has to be done very seriously.

          Now, Madam, I would like to point out that Azamgarh and Muzaffarnagar, Uttar Pradesh have acquired notoriety as manufacturing hubs. …(Interruptions)

माननीय सभापति: आपटोका-टोकी मत कीजिए ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: The gun that killed Gulshan Kumar was a made in Bamhaur. So, necessary steps should be taken in this context.

माननीय सभापति: आपबीच में क्यों बोल रहे हैं ।

…( व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, the Supreme Court has passed an order in which a bench of Justice K.S. Radhakrishnan and Dipak Misra said: “Proliferation of arms and ammunition, whether licensed or not, in the country disrupts the social order and development, vitiates law and order situation, directly contributes towards lethality of violent acts which needs to be curbed. We are sorry to note that the law enforcing agencies and to a certain extent, the courts in the country always treat the crimes lightly without noticing the havoc they can create, to the ordinary peace-loving citizens of this country, to the national security and to the integrity and unity of this nation.” The Supreme Court again stressed the importance of avoiding the minimum sentence under the law at least for three years. Now, you have made it five years.   This is incommensurate with the views expressed by the hon. Supreme Court. As far as the Arms Act is concerned, today every agency should be more proactive. The border area, where the Central forces are posted, is a route of illegal transfer of arms; arms are either trafficked to this side or to the other side of the border. The Border Security Force should be more proactive. All the State agencies have to be more proactive in this matter. Earlier, a person could have kept three weapons. Now, it has come down to two or one. What is the necessity of keeping a weapon at all? A perfect man does not require any arms. We do not require any arms. If the Government is giving us security, it is all right. If not, that is all right. Why is a weapon required?

          There are rifle clubs where shooters get their training. What are the guidelines and the criteria as far as rifle clubs are concerned? There are arms dealers who will be dealing with arms and ammunition. What are the criteria for them? How are they checked? Are there any rules or guidelines about how it can be done? These are some of my points and clarifications. If the hon. Minister responds, I will be very happy.

This part of the Act, which I am now going to mention, has to be applied more strictly. There are people who indulge in illegal arms trading. Some people keep four or five persons as private security just for status. Sometimes, very few politicians, who have not been given the security, have three or four persons dressed like black cat commandoes. This should be stopped. Even the bouncers carry weapons with them. Actors, singers etc. have six to eight armed bouncers with them. The Government should make a comprehensive law in this regard. I am thankful to the hon. Minister who has very patiently heard me. Thank you.                                      

   

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Chairperson, Madam, thank you for giving me this opportunity to speak on the Arms (Amendment) Bill 2019. The legislation dealing with the acquisition, possession, use, manufacture, transfer, sale, transport, export and import of arms and ammunition is contemplated in the Arms Act of 1959. The Act also provides for penalties for contravention of provisions given in the Act. From a perusal of the various provisions of the Act, it is evident that the Act needs updation with time and developments in the arms scenario in India. Madam, with the passage of time, the menace of illegal weapons is on the rise. These weapons have created a spike in organized crime in many parts of the country.

          The advancement in technologies has made matters more gruesome as firepower of illegal firearms can now be made at par with legal ones. The sophistication of weapons is also such that it becomes more difficult to identify illegal weapons. Law enforcement agencies, thus, have a tough time in identifying and establishing the illegality of weapons.

          Due to rise of fire power, illegal weapons will cause much more harm than before and will be a serious cause for concern in our internal security considerations. Illegal weapons are not only manufactured and traded within India but also outside the country. Transport and smuggling of such illegal weapons is a vital link in creating a spike in the supply of such weapons. Such trade occurs across the entire border of India which is an offshoot of the global nexus of illegal weapons trade. As the geopolitical scenario further deteriorates in our neighbourhood and across the globe, it becomes pertinent to nip this supply chain through stronger legislation that can curb the demand to begin with.

          In this context, an amendment to the Arms Act, 1959 becomes important for the internal security of the country, for the security of our citizens, and in our fight against the global nexus as well. Stricter and more commensurate punishments are needed to act as an effective deterrent against illegal weapons.

          The Bill enhances the period of arms licences from three years to five years and also provides to issue arms licences in electronic form. The enhancement of the period is in the spirit of convenience to legitimate users of arms by reducing the frequency of interaction with the bureaucracy. The electronic form licence issuance will also help curb red-tapism.

          There are some suggestions from my side. I would like to suggest to the hon. Minister, through you, to incorporate the following suggestions. Whoever threatens any person at the point of arms to commit any other offence shall be punished with imprisonment either a term of description which may extend to two years or with a fine up to Rs. 20,000 or both. Secondly, every offence under this Act shall be cognisable and non-cognisable within the meaning of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974). The third suggestion is the deletion of section 39. The existing section 39 may be deleted as it calls for unnecessary delay and technical problems.

          Before concluding, I would like to remind this hon. House that before become a Member of this august House, I was in the Andhra Pradesh State Police Department and I fully understand the intent of the Government in bringing this Bill. I would like to congratulate the hon. Home Minister Shri Amit Shahji for bringing this Bill, given the internal security situation in India and the rise in gun usage.

          Thank you.

   

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Madam, thank you for allowing me to speak on the Arms (Amendment) Bill, 2019.  I support the Bill.

          Currently, in India there are approximately 4 million arms licences. It is being observed that possession of illegal firearms, that are used to commit crime, has increased and, therefore, the Arms Act, 1959 is being amended to regulate the acquisition, possession, sale, use, manufacture, transport, export and import of arms. This will ensure reduction in violence and will remove the use of illegal weapons in the society. 

Still, there is an issue of firearms that have been in the family for generations.  Most of these weapons are old, making them obsolete.  The inherited weapons are treasured items for such families and they are not for any use.  Recently, the Government has amended the Arms rules to allow private manufacturers to produce firearms.  Now, the Government wants to restrict the ownership to one weapon.  In such a case, the market of firearms will get affected since the citizens will be allowed the ownership of only one weapon.  According to the National Crime Records Bureau, licenced firearms hardly contribute to the growing crime in the country.

The Government via the Arms (Amendment) Bill, 2019 seeks to introduce an amendment to the Arms Act, 1959.  The proposed law will not only decrease the number of licenced firearms that a person can keep in possession but also will increase the penalty for certain offences under the Act.  I am of the view that a person can obtain firearm licence for only one weapon instead of three.  In cases where a person has more than one firearm, after the commencement of the proposed Act, he has to deposit the remaining firearms within one year. Failure to do so will lead to cancellation of the licence within 90 days from the date of expiry of one year.

The validity of the licence has been increased from three years to five years.  The Act bans the manufacturing, sale, use, testing, transfer, and conversion of firearms without a licence.  The punishment for manufacturing, sale, transfer, conversion, repair, testing of firearms without a licence is imprisonment for a minimum term of seven years, which may extend to life imprisonment.  The previous prescribed punishment was imprisonment for a minimum term of three years, which may extend to seven years.  Punishment for acquiring or possessing a prohibited arms or ammunition is imprisonment for a minimum term of seven years, which may extend to fourteen years.  Previous prescribed punishment was imprisonment for a minimum term of five years which may extend to seven years. 

The proposed Bill has inserted a new clause with respect to organised crime syndicate.  The possession, manufacture, sale, and transport of firearms by a member of syndicate will lead to imprisonment between ten years and life, along with a fine.

Lastly, the introduction of this proposed Bill shows a positive intent on the part of the Government to reduce the use of illegal firearms which leads to violence.  I am very much happy that the shooters, who are the pride for the entire country, are allowed to keep three main arms, like rifles, shotguns and handguns. It is a good thing for the shooters who are bringing laurels to the country.  Hence, on behalf of the BJD, I support this Bill.  Thank you.

 

15.00 hrs श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण):मैडम, मैं आयुध (संशोधन) विधेयक 2019 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं । अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स देखेंगे,तो लगता है कि यह सही है । हालांकि आज भी कानून राज्य के तहत आता है । The law and order come under the State Government. लाइसेंस कौन इश्यू करता था, यह राज्य के होम मिनिस्ट्री से इश्यू होता था । हम केन्द्र की तरफ से यह कानून ला रहे हैं, तो क्या हम राज्य के अधिकारों को छीन रहे हैं, इस पर भी विचार होने की आवश्यकता है ।

15.01 hrs                      (Shri A. Raja in the Chair) जब हम कहते हैं कि आज कल साफिस्टिकेटेड, इलीगल आर्म्स आ गए हैं । Now-a-days, you are getting the sophisticated arms. इलीगल आर्म्स, ट्रैफिकिंग इन सभी मुद्दों पर सही है, इसके प्रावधानों के ऊपर कोई बहस नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम लाइसेंस देते हैं,तो Very stringent rules are applied. उसको अप्लाई करके लाइसेंस दिया जाता है । आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि जितने भी आज लाइसेंसधारक देश में हैं, क्या उनकी वजह से कभी खून-खराबा हुआ । मुझे बताइए कि एक भी लाइसेंसधारक ने इसका गलत इस्तेमाल किया । रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट उदाहरण होगा कि किसी ने आत्महत्या की होगी,लेकिन किसी को नहीं मारा है । एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं । Gun loving people are there.  They possess the licence.  There are sportsmen who possess the licence. There are people who possess the licences due to security reasons.आप इस तीन कैटेगरी में देखेंगे कि जितने लोगों ने भी लाइसेंस लिए हैं, आप मुझे बताइए कि किसी ने उसका गलत इस्तेमाल किया है । मेरे पास महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन का पत्र है । उन्होंने उस पत्र में खुले आम लिखा है कि lovers of sports – shooting and are passionate about shooting paper targets. वे फायर रेंज में पेपर टारगेट पर शूटिंग करते हैं । It further says that a large number of our members enjoy more than three guns according to their levels and achievements as defined in Exemption Notification. किसी के पास तीन-तीन गन है और स्पोर्टस में तो पांच-पांच गनों का प्रावधान है । Then it says that they strongly suggest that instead of reducing the number of weapons from three to one, it should be increased to five as there are mainly five categories of fire arms.  These are – pistol/semi-auto hand gun, revolver hand gun, small bore .22 rifle, centre fire/big bore rifle and shot gun. ये स्पोर्टस एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है । अगर हम स्पोर्टस एक्विटीज करने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, हमें उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा ।…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी:स्पोर्टस मेन के लिए, राइफल क्लब हो या राइफल एसोसिएशन हो, जिनका जिक्र आदरणीय सांसद जी कर रहे थे, इसके लिए कोई चेंज नहीं किया गया है, वैसे ही रूल्स हैं । स्पोर्ट्स मेन जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वेप्रैक्टिस कर सकतेहैं, इसबिल के माध्यम से उनकोरोकने या कंट्रोल करने के लिए कोई नया नियम नहीं लाया गया है । स्पोर्ट्समैन के लिए रूल्स वैसे ही हैं ।आर्मी के पास भी दो वेपन्स होते हैं, उनके पास एक खुद का वेपन होता है । आर्मी के लिए भी रूल चेंज नहीं किया गया है । तीसरा, लाइसेंस इश्यू अथॉरिटी केन्द्र सरकार ने नहींलिया है, वहडिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही होते हैं । पहले से जो नियम है, वहवैसा ही है । हम नया ऐक्ट नहीं लाए हैं, वर्ष 1958 काऐक्ट है, वैसा ही है, यहसिर्फ अमेंडमेंट है ।

श्री अरविंद सावंत: मैं स्वागत करता हूं कि आपने तुरंत उत्तर भी दे दिया । I was expecting your answer when you will be going to give the reply to the debate. इसके बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री, उद्धव ठाकरे जी ने पत्र लिखा है । हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, राजघराने, जिनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, कहीं उनका गलत इस्तेमाल न हो ।…(व्यवधान)उन्होंने भी पत्र लिखा होगा । मेरे माननीय मुख्य मंत्री,उद्धव ठाकरे जी ने इसके बारे में आपको पत्र लिखा है । उन्होंने आपसे यही अपेक्षा की है, स्पोर्ट्स के बारे में अपेक्षा की है, रिट्रास्पेक्टिव न लगाया जाय । यह राज्य का अधिकार है । आपने उसका जवाब दे दिया है,वह और अच्छा हो गया है । सबसे बड़ी बात यह है कि सत्यपाल जी,जो मुंबई के कमिशनर रहे हैं । जो अवैध हथियार इस्तेमाल करने वाले लोग हैं या जो आतंकवादी हैं,उनके लिए यह कानून बहुत अच्छा है, स्वागत करने लायक है,लेकिन हम वहीं पाबंदी लगाने में कमजोर हो रहे हैं । उनके पास हथियार कहां से आते हैं । नक्सलियों के पास कहां से हथियार आते हैं, अंडरवर्ल्ड के पास कहां से हथियार आते हैं?उन हथियारों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

The law-abiding people should not have any fear in their mind. On the contrary, this Rifle Association came forward and itself said this. We are here to serve the nation. We are having licence. We are having the practice of shooting also. As and when the situation demands, why the Government does not allow us to take part the protection of the country? That also can be thought of. वह भी उन्होंने कहा है । एक बात यह है कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यह भी गलत होगा,क्योंकि जो पुराने वेपंस हैं, जो शौकीन लोग हैं, जिन्होंने वर्ष 1985, 1995 या 2000 में लिया होगा,लेकिन आज की डेट में नये और सॉफिस्टिकेटेड वेपंस आते  हैं । आप कहेंगे कि पुराने वेपंस सरेंडर कर दो । इससे अच्छा है, वे लॉ-एबाइडिंग मेन हैं, why should we have fear about them? Why should we not have faith in them? जो लॉ-एबाइडिंग पर्सन्स हैं, उनको देने में क्या है? अगर वे वेपंस रिपेयर के लिए दिए जाते हैं,तो वे कितने साल में रिपेयर होकर आते हैं,यह देखिए । इस बीच में वह खुद का भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा । लेकिन, मैं समझता हूँ कि जो वैसे शौकीन लोग हैं, शादियों में चलाने वाले,नार्थ इंडिया में तो देखते हैं कि सब गन लेकर घूमते रहते हैं । जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, वे सब लोग वेपंस लेकर घूमते हैं । It should be prevented. Nothing wrong in that. यह सब जो फैशन बन गया है, वह गलत है । लेकिन जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, there are law-abiding people and we should have no fear of them.

          मैं एक सजेशन भी देता हूँ । इतनी जल्दबाजी क्या है? हम इसे क्यों नहीं जॉइंट सिलेक्शन या स्टैंडिंग कमेटी के पास लेकर नहीं जाते हैं? इस पर थोड़ी और बहस होगी । कुछ बातें और डिटेल में मालूम होगी । डॉ. सत्यपाल साहब ने तो डिटेल्स दी थी कि 10 करोड़ वेपंस हैं । लाइसेंस लेकर भी वेपंस लेने वाले भी लोग हैं । यह भी बड़ी अच्छी बात है कि लाइसेंस ले लिया है, लेकिन वेपन नहीं खरीदा है ।

          सर, यह अमेरिका नहीं है । This is not USA. जहाँ खुलेआम बेचा जाता है, खुलेआम शूटिंग होती है । यह हमारे देश में नहीं होता है । यहाँ पर लोग कानून को मानते हैं । इसलिए इस तरह का कानून लाकर,लोगों में जो थोड़ी घबराहट पैदा करने वाली बात होती है, उसको दूर करके यदि इसे जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाएगा, तो ज्यादा अच्छी बहस होगी और ज्यादा अच्छा कानून आएगा ।

          जैसा कि अभी आपने बताया कि यह लॉ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए नहीं है । यह कानून में तो मौजूद नहीं है, उसमें नहीं लिखा है । That has to be provided.

          इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हो सके तो इसे जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजें और इस बिल को जॉइंट सिलेक्शन कमेटी से रिक्मेंड करवाकर लाएँ, फिर इंट्रोड्यूस करें और इसे पास करवाएँ ।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): माननीय सभापति महोदय, आयुध (संशोधन)विधेयक, 2019 सदन में लाया गया है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । 

          वर्ष 1959 में जो अधिनियम बना था, उसमें भी अस्त्र-शस्त्र की तस्करी पर और इसे अवैध रूप से रखने वालों के विरुद्ध कानून बना था । कानून बनने के बाद अवैध हथियारों पर रोक नहीं लग सकी, बल्कि दिन-प्रतिदिन अवैध हथियारों की तस्करी होती रही । चीन के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा हथियारों की तस्करी होती रह गई । यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में जो ऑर्डनेंस फैक्ट्रियाँ हैं,वहाँ से हथियार चोरी करके तस्करी के माध्यम से आपूर्ति होती रही  है ।

          जहाँ तक हमारी सोच है कि देश में सभी राज्यों में छोटी-मोटी अस्त्र-शस्त्र की अवैध फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं । डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखेंगे,तो अस्त्र-शस्त्र की छोटी-मोटी फैक्ट्रियाँ अवश्य मिल जाएंगी ।

          कानून काम करता है । केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि कानून को इतनी बारीकी से लागू करना होगा कि लोगों में कानून का डर पैदा हो । कोई भी हथियार बनाने वाला, जो तस्कर है या कारखाना चलाने वाला है, वह हथियार बनाता है,पकड़ा जाता है,जेल जाता है और उसे तीन महीने या छ: महीने के बाद जमानत मिल जाती है । वह वापस आकर फिर से हथियार बनाना शुरू कर देता है । हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को मालूम है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगती है, क्योंकि वह जानता है कि अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो साल या छ: महीने के बाद जमानत हो जाएगी, उसके बाद फिर वह उसी काम को करना शुरू कर देता है । इसलिए इस तरह का जो बिल लाया गया है, इसमें कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए, जिससे जो अवैध करोबार करने वाले हों,तस्कर हों,चाहे छोटे-मोटे हथियार बनाने वाले हों,उनके अंदर डर पैदा हो । हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि हमको हर डिस्ट्रिक्ट और हर राज्य के विषय में अनुभव है,जानकारी है । इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए । हमने देखा है कि हमारे बिहार या देश के अंदर ए.के. 47 राइफल तस्करी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर आई हैं कि कहीं भी छापा पड़ता है तो ए.के. 47 राइफल मिलती है ।

          हमारे गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं, आप इस पर कड़ा कानून बनाइए । पहले 3 साल की सजा थी,उसको 6 साल कर दिया, जो 7 साल की सजा थी,उसको 14 साल कर दिया था, इससे इस पर रोक लगने वाली नहीं है । इस पर कड़ा प्रावधान लाइए । जो अवैध तस्कर हो, अवैध हथियार रखने वाला हो, अगर वह पकड़ा जाता है और वह हथियार सहित पकड़ा जाता है, तो ऐसा कानून हो कि 6 महीने या साल भर में उस मामले का निपटारा होना चाहिए, ट्रायल चलाकर उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए । यह मामला पेचीदा होकर 10, 12 या 18 साल तक चलता रहता है । इससे कानून का किसी को भी भय नहीं है । कानून का भय उसी शर्त पर होगा,जब उस तस्कर या हथियार रखने वाला आदमी पर दो साल के अंदर ही ट्रायल शुरू करवाकर उसको सजा दी जाए,तब जाकर अवैध हथियारों पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन अभी वह डरने वाला नहीं है । हम लोगों ने इस बिल में देखा है कि पहले एक व्यक्ति को तीन अनुज्ञप्ति रखने का प्रावधान था और अब जो बिल है, उसमें आप लाए हैं …(व्यवधान)महोदय, अभी हमारा समय बाकी है । जनता दल (यूनाइटेड) का समय बाकी है,लेकिन अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं । पहले जो तीन हथियार रखने की अनुज्ञप्ति थी, उसमें आपने दो कर दिए हैं । यह बहुत खुशी की बात है कि आपने दो रखने की बात की है । मैं इसलिए यह बात कह रहा था,क्योंकि अगर किसी के पास एक हथियार रहता है तो कोई उग्रवादी,आतंकवादी या नक्सलवादी उस पर अटैक करता है तो फिर कोई कुछ कर नहीं पाता है । झारखण्ड और बिहार नक्सलवादी क्षेत्र है । आपने बहुत अच्छा किया कि दो हथियार रखने का प्रावधान कर दिया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं । मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

 

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर):महोदय, धन्यवाद । मैं एक कपलेट से अपनी बात शुरू करता हूं । इसे मैंने कहीं से नकल नहीं किया है और न ही उधार लिया है । अच्छा तो यह होता कि माननीय गृह मंत्री जी मौजूद होते, यह उनके लिए था । जो उनसे छोटे मंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसे उनको नजर कर दें । यह मेरा खुद का बनाया हुआ है ।

“मत दो आदमी को इतनी सजा हे हुकाम, हम तो पहले ही तेरी शिलाओं की मार झेले हैं, एक उधारी है,अपनी हर फतह पर इतना गुरूर न कर, मिट्टी से पूछ आज सिकंदर कहां है ।”             सभापति जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज न केवल अपने जनपद जौनपुर के मसाईल के बारे में बात कर रहा हूं बल्कि पूरे देश के पीड़ित और इस अमेंडमेंट से सदमाग्रस्त लोग हैं, उनके बिहाफ पर भी मुझे बात करने का मौका मिल रहा है ।

At the outset, I would like to say that this amendment of reducing the number of weapons from three to one, now I have been told by the hon. Minister that it has been reduced to two, is not well-thought of; it is statistically incorrect, ill-conceived, immature, unwarranted, non-sensible, not reasonable, irrational, regressive, inappropriate, hurried and harried, and on the verge of arrogancy.

मैं कहना चाहता हूं कि जैसे औरतें अपने गहने की तारीफ अपनी सहेलियों-सखियों में करती हैं, उसी तरह से आर्म्स आदमियों के आभूषण की तरह हैं । जब हम आदमियों में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पेराजी है, हमारे पास ब्लेजर है, हमारे पास गलैक्स है, हमारे पास तरह-तरह की पिस्टल्स हैं तो हमारी बांछे खिल जाती हैं । मेरा कहने का मतलब है कि आपने तीन से दो तो कर दिया है,लेकिन आपके पास तो थाने में रखने की जगह भी नहीं है । अभी जो जब्त किए गए वैपन्स हैं, वे बुरी तरह से सड़ गए हैं । अभी अगर किसी का वैपन जमा हो जाता है तो वह अपनी किस्मत को ठोकता है, क्योंकि उसका वैपन सड़ जाता है और खराब हो जाता है । तीन से दो आपने किया है, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार कम से कम 90 हजार करोड़ रुपये का नुकसान आप आम आदमियों का कर रहे हैं । आपके पास थाने में रखने की जगह नहीं है । वे मैंटेन नहीं हो पाएंगे और सड़ जाएंगे । इससे जीडीपी को भी बहुत नुकसान होगा । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े हैं । आपने इन आंकड़ों को देखा होगा,मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी तरह-तरह की बातें की हैं,लेकिन मैं अपनी बात सूक्ष्म में इसी पर कंसंट्रेट करता हूं । एनसीआरबी का एक आंकड़ा है  which gives State-wise details of victims murdered by use of firearms. The shocking revelation is that only 8.5 per cent of the total murders with firearms were committed with licensed weapons, and 91.5 per cent of it were committed with unlicensed, illegal weapons.

मेरा आपसे कहना है कि आप वैपन की संख्या कम करने की बजाय लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कीजिए । हम सभी लोग जानते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कैसा है? औरत तो दूर की बात है आदमी भी सुरक्षित नहीं है कि वह अपने घर पहुंच जाएगा,सभी लोग चिंतित रहते हैं । मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि डॉ. जी.वी. मावलंकर जी इसी सभा के पहले अध्यक्ष थे । वह हमारी नेशनल राइफल एसोसिएशन के प्रेज़िडेंट थे । जब देश आजाद हुआ तो इंटरनल बहुत डिस्टरबेंस था । उन्होंने जगह-जगह पर राइफल क्लब बनवाए,राइफल क्लब की बिल्डिंग बनवायी और लड़कों-लड़कियों और नौजवानों को आर्म्स की ट्रेनिंग देने का काम किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में कम्पलेसेंट मत होइए, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं और इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकता है । हम लोग जो शूटर हैं, जो आर्म्स वाले हैं, जो असलेहधारी हैं, वही काम आएंगे देश में इंटरनल डिस्टरबेंस को कंट्रोल करने के लिए और माननीय मंत्री जी जो इतनी सुरक्षा में चलते हैं, वह नहीं आएंगे । वह उस समय नहीं दिखेंगे । केवल लाइसेंसी ही देश की रक्षा के लिए काम आएगा । मैं अपने सत्ताधारी बीजेपी के भाइयों से जब भी बात करता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि सभी इसके विरोध में हैं, लेकिन आपके पास संख्या बल है और सत्ता में, शासन में हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री श्याम सिंह यादव:महोदय, मुझे दो मिनट और दीजिए क्योंकि मेरा हक इसलिए भी बनता है, आपको भी इससे प्रशंसा होगी कि भले ही मुझे ओलंपिक का सिल्वर मेडल नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसा शूटर हूं, कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर मेरे दोस्त हैं और सुन भी रहे होंगे कि पांच डिसिप्लिन हैं- एयर राइफल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर राइफल,शॉटगन और बीग बोर राइफल । ये पांच डिसीप्लीन्स हैं । मैं सबमें रिनाउन्ड शूटर हूं । There is no other shooter in India who is renowned in all these five disciplines. इसलिए मेरा बोलने का हक बनता है । मुझे तो आपने 20 मिनट दिए हैं । डॉ. सत्यपाल सिंह जी तथा बाकी अन्य लोगों को 10 मिनट दिए हैं,मुझे तो आधा घंटा  देना चाहिए था । लेकिन मैं अपनी बात को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं ।

          देखिए,तीन वेपन्स से दो वेपन्स करने का क्या लॉजिक है? मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको,आपको नहीं,किसी को मारना चाहूंगा, तो मैं एक ही वेपन से मारूंगा । अगर पिस्टल मारने के लिए निकाली है,तब तक राइफल को ढूंढ़ने लगेंगे,तो मैं खुद ही चला   जाऊंगा । उसके पास भले तीन वेपन्स हों, लेकिन वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है । खुदा न खास्ता उसको ऐसी जरूरत न पड़े, लेकिन वह एक ही वेपन यूज करता है । इसमें तीन से दो करने की जरूरत नहीं है ।

अंत में, मैं सभापति जी से यह कहना चाहूंगा कि मैं इसके विरोध में हूं । मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी देश के आदमियों को इतनी पीड़ा न दीजिए,नहीं तो उनकी आह से आप अगली बार इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे । आप अपने इस अमेंडमेंड को विद्ड्रा कीजिए या सेलेक्ट कमेटी में भेजिए । मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

 

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Mr. Chairman, Sir, as the House is aware, crime incidents are increasing day-by-day in all parts of the country with the possession of legal and illegal arms. The Government must have a policy of issuing ‘one person-one gun. But this policy may be relaxed in rare cases. Law abiding citizens should not be penalized for actions to stop criminal activities.

          The Government may undertake thorough checking at Inter-State and Inter-district borders round the clock with the strengthening of police force and with the help and introduction of drones, CCTVs and GPS facilities. We must ensure law and order to protect the future lives of our children.

          The Government can also use the latest Block Chain Technology to systematically track the arms from manufacturing to user end. मेरी किशन रेड्डी साहब से भी थोड़ी विनती है । अभी हमारे एक एमपी साहब ने बताया था कि इसको और भी मजबूत करना   है । स्टैंडिंग कमेटी में बिल पर थोड़ा और समय दिया जाए । यह चुनाव का समय है, किसको ईश्यू करना है,किसके पास रखना है, आर्म्स के लिए बहुत लोगों को शंका है । इसको कलैक्टर ईश्यू करता है या एस.पी. ईश्यू करता है, उसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सपोर्ट करने के लिए उनको एग्जामिन करने का समय देंगे,तो इसका अच्छा नतीजा भी आएगा । इसकी गहराई में जाने के बाद बिल को पास करेंगे,तो अच्छा रहेगा,ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है । We support the Bill.

 

श्री श्रीनिवास दादासाहेबपाटिल (सतारा) : महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस अगस्त हाउस में जो बात चल रही है, मैं उसको ध्यान से सुन रहा हूं । मैं इसीलिए यहां पर खड़ा हुआ हूं कि जो यह लाइसेंस देने की अथॉरिटी थी, वह कभी मेरे पास थी, क्योंकि मैं पुणे का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था । ऐसा होता है कि महिलाओं को लाइसेंस देना उचित नहीं समझा जाता है । जब महिलाएं लाइसेंस मांगती हैं, तो कभी उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है । लेकिन मैं जब कलैक्टर था,तो जितनी भी महिलाएं राइफल क्लब से ट्रेन्ड होकर आती थीं,उनको प्रायोरिटी से लाइसेंस देते थे । अगर यहां पर कोई ऐसा सुझाव दे और जूडो-कराटे खेलने वाली महिलाएं स्वरक्षण कर सकती हैं । इसके अलावा अगर कोई उन पर दूर से अटैक करना चाहता है,तो उनके पास पिस्तौल-रिवाल्वर है, तो वह महिला दूर से ही अपने ऊपर हुए अटैक का जवाब दे सकती है । इसीलिए, जितने भी राइफल क्लब हैं, उनको मॉनिटरी असिसटेंस देकर,फाइनेंशियल असेसटेंस देकर,अगर महिलाओं को ट्रेन्ड किया जाए, तो अच्छा रहेगा । While touring, when travelling in trains or when there are some functions, women should be given licence to carry and use such weapons so that they will feel secure and will not be afraid of any attacker.

दूसरी बात यह है कि नए-नए हथियार बन रहे हैं । अगर मैं पुराना हथियार बेचना चाहता हॅूं तो उचित दाम मिलने के लिए फायर और आर्म्स वाले जो डीलर्स होते हैं,उनके पास डिपॉजिट किया । नया लिया तो जो पुराना आर्म है, वह अगर कोई खरीदना चाहता है तो वह दीजिए ताकि मेरे पास दो हथियार रहेंगे । एक नया रहेगा और दूसरा पुराना मेरे बाप-दादा का रहेगा । क्योंकि हमारे मुल्‍क में बाप-दादा के हथियार लोग रखते हैं । जब लोग आते हैं तो दिखाते हैं कि यह मेरे फादर का है, यह मेरे ग्रैंड फादर का है । हमारे जो दीवानखाने होते हैं, उनमें तलवारें लटकी रहती हैं, कुल्हाड़ी लटकी रहती है । इस तरह से शो के लिए भी जो है, उसमें भी बदलाव करने की आपने अभी जो तरमीम रखी है तो नहीं करना है,तो जो भी चीजें हमारे पास हैं,वे चीजें रखने के लिए और दूसरी बात है कि रिटेनरशिप - अगर मैं घर में नहीं हॅूं, और मेरे पास लाइसेंस है, मेरी पत्नी घर में अकेली रहने वाली है, क्योंकि मैं चार दिन घर में नहीं रहूंगा तो और रिटेनरशिप के लिए मेरी पत्नी को अगर आप सिखाएंगे,और रिटेनरशिप के लिए डीएम से उनको परमिशन देंगे तो वह भी हथियार यूज कर सकती है । अगर लड़का है उसको भी देना चाहिए । यह फॉर्म संरक्षण के लिए रहता है । अगर वैपन हैंडल करने की परमिशन एक ही आदमी को दी होती है और वह घर में नहीं है तो हथियार रहने से कोई फायदा नहीं होता है, चलाने की अगर आदत नहीं है तो इसमें एक प्रावधान के लिए कि The Retainer can be somebody who is a major and has got knowledge of handling the weapon because कभी-कभी क्या होता है कि घर में बाल-बच्चे होते हैं,लेकिन हथियार हमेशा तिजोरी में रहता है । मैंने देखा है कि मेरे एक दोस्त के घर में बड़ी चोरी हो गई । एक भाई के घर में रिवॉल्वर रखी थी और उसकी गोलियां दूसरे भाई के घर में रखी थी । उसका क्या उपयोग होगा?ऐसा कायदा बनाओ कि हमेशा उसका प्रोटैक्शन भी रहे, उसका गलत इस्तेमाल न हो । जो भी गलत चीजें बनाने वाले लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले । कट्टा आदि गलत हथियार बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को बंद करना जरूरी है । यही मेरे सुझाव हैं । आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया,मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हॅूं ।

 

डॉ. एस. टी.हसन (मुरादाबाद):सर, इसआर्म्स एक्टपर मैं मंत्री जी से मालूम करना चाहता हॅूं, अभी तक तो हमें पता था कि एक आर्म अलाउड है, अबदो हैं, मैं पूछना चाहता हॅूंकि क्या तीन आर्म्स रखने वाला कोई क्रिमिनल है? क्या ऑर्गनाइज्ड क्राइम्स में वह मुलविस है या वह इंडीविजुअल क्राइम कर रहा है? सर, ज्यादातर लाइसेंस कैरेक्टर को देख कर दिए जाते हैं । शरीफ लोगों को दिए जाते हैं । उनसे वे अपनीहिफाज़त करतेहैं । मैं आपको आंकड़े देना चाहता हॅूं कि 90पर्सेंट अपराध चाहे वे ऑर्गनाइज्ड हों या इंडिवीजुअल हों, अवैध हथियारों से हो रहे हैं । सन् 1910 सेले कर सन् 1914तकदेश के अंदर फायर आर्म्स से 17,488 मर्डर्स हुए हैं । जिनमें से 91मर्डर्स अवैध हथियारों से हुए  हैं । बाकी मर्डर्स लाइसेंसी हथियारों से हुए हैं । उनमें ज्यादातर आत्मरक्षा के लिए किए गए हैं ।मैं यह उचित सवाल पूछना चाहता हॅूं कि इन लाइसेंसों को कम करने का क्याऔचित्य है? क्या हिंदुस्तान में बहुत लाइसेंस है? मैं आपकोबताना चाहूंगा कि अमरीका के अंदर 88 पर्सेंट लोगों के पास लाइसेंस हैं और मेरेदेश के अंदर सिर्फ चार परर्सेंट लोगों के पास लाइसेंस हैं । यह भी समझ में नहीं आता है कि क्यों यह एक्टलाया जा रहा है? इसलिए मैं आपसे इस बात को भी कहनाचाहूंगा कि शूटर की समस्या आपनेहल कर दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हॅूं । मैं भी एक छोटा सा शूटरहॅूं ।मैं दो बोर में शूटिंग करता हॅूं – बिग बोर में और शॉट गन में । मैं एक हथियार, अपनी सेफ्टी के लिए, रिवॉल्वर भी चाहता हॅूं । क्योंकि मैं बड़ी बंदूर कहीं नहीं ले कर जा सकता हॅूं ।

मैं पॉलिटिक्स में हॅूं तो कोई न कोई हथियार मेरे पास भी होनाचाहिए । कम से कम तीन हथियार तो मुझेही चाहिए । इसलिए जो हथियार खानदानी चले आ रहे हैं, जोएंटीक हो चुके हैं । लोगों को एंटीक चीजें रखनेका शौक है । हम अपनीएंटीक कारें रखते हैं । हमारी रेसेस होती हैं, लोग पुरानी चीजें रखतेहैं । बाप, दादा के हथियार, दादा-पड़दादा के हथियार अगर हम अपने पास रखे हुए हैं, तोक्या हम उनसे क्राइम कर रहे हैं? किसलिए उसको कट-शॉर्ट किया जा रहा है? मैं आपकेमाध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि हथियार ज्यादा से ज्यादा बांटिए । लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा दीजिए क्योंकि यह भी क्राइम का डेटेरेंट है । जिन गाँवों के अंदरहथियार होतेहैं, उनगांवों के अंदर डकैत आने से बहुतडरते हैं । अगर चारों कोनों से गांवमें फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग होती है तो डकैत दूर से भाग जाते हैं । उन गाँवों में डकैतियां, क्राइम्स और लूटमार नहींहोती ।इसलिए हमें हथियार बढ़ाने की जरूरत है । अवैध हथियारों पर जरूरअंकुश लगाइए । आज अवैध हथियार हर गाँवके अंदर हैं, इसलिए हैं, ताकि वे इन क्रिमिनल्स से बच सकें ।

मेरा आपकेमाध्यम से कहना है कि लाइसेंस के नम्बर के ऊपर रोक नहीं होनी चाहिए । हाँ, अगर कोई क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, आर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है, यकीनी तौर पर हमारा तंत्र ऐसा है, खूफिया तंत्र ऐसा है कि वह पहचान लेता है, उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए ।लेकिन बिना वजह उनके हथियारों को कर्ट-शॉर्ट करना, हमें इसकाऔचित्य समझ में नहीं आता । मैं इसलिए इस बिल का विरोध करता हूँ । बहुत-बहुत शुक्रिया ।                                                     

 

कर्नल(सेवानिवृत)राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): महोदय, आपका धन्यवाद कि आपनेमुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया । सबसे पहले तो यह बात तय है कि समय-समय पर अपनेकानूनों पर चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए । समय को ध्यान रखतेहुए उसमें तब्दीली भी आनी चाहिए । यहां पर सदन में भी बहुतसे लोग हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, हथियार हैं । बहुत से लोग देश में हैं, जिनके पास आर्म्ड लाइसेंस हैं । हम सभी को और पूरेदेश को भी अगर चिंता है, तोबिना लाइसेंस के हथियारों की चिंता है । अनलाइसेंस वैपन्स, इल्लीगल वैपन्स हमें चिंता उसकी है और नि:संदेह मैं सरकार को बधाईदेना चाहूंगा कि इल्लीगल वैपन्स के ऊपर रोक लगाने के लिए सज़ा में बढ़ोतरी की गई है । मुझे ताज्जुब होता है कि अभी तक जो आंकड़े हैं, उसमें जो मर्डर्स हुए हैं, 90 प्रतिशत मर्डर्स इल्लीगल वैपन्स से हुए हैं । नि:सन्देह इन इल्लीगल वैपन्स के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है । ताज्जुब इस बात का भी है कि जो हथियार बनाने वालाहै और जो हथियार इस्तेमाल करने वाला है, मैं इल्लीगल वैपन्स की बात कर रहा हूँ, उनकी सज़ा अभी तक बराबर की थी । मुझे खुशी है और मैं गृह मंत्री साहब को भी और मंत्रालय को बधाईदेता हूँ कि जो इल्लीगल हथियार बना रहे हैं, उनकी सज़ा बढ़ा दी गई है । यह बहुत ही फेवरेबल और पॉजीटिव स्टेप है । मेरी गृह मंत्री साहब से और उनके मंत्रालय से सदन के बाहर भी बातचीत हुई, जबयह आर्म्ड एक्ट आने की बात हुई, अखबारों में चर्चा हुई, अलग-अलग तरह की बातें हुईं । गृह मंत्री साहब के साथ बैठ कर, उनके मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठ कर खिलाड़ियों के लिए और आम नागरिक के लिए उन्होंने सहमति जताई । जिस तरह का समर्थन सरकार से मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम उनकोधन्यवाद देतेहैं । पहले एक लाइसेंस पर एक हथियार की बात हो रही थी । मैं गृह मंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अब दो हथियार एक लाइसेंस पर कर दिए हैं । मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शुरूमें खिलाड़ियों के लिए कुछ कमी लाई जा रही थी, वहकमी अब पूरी तरह से दूर कर दी गई है । शूटिंग खेल के खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से जो एग्जम्शन्स पहले चल रहे थे, वहीं एग्जम्शन्स आज भी लागू होते हैं । मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

          महोदय,देश के अन्दर तकरीबन 32,000 लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर तीन हथियार हैं, तकरीबन दो लाख लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर दो हथियार हैं और तकरीबन 30 लाख लाइसेंसेज ऐसे हैं, जिनके ऊपर एक हथियार है । मैं इसकी तुलना इससे करता हूं कि अलग-अलग देशों के अन्दर अलग-अलग कानून हैं । कहीं पर लिखा है - ‘shall issue’ और कहीं पर लिखा है - ‘may issue’. हमारे देश के अन्दर जो रूल है, वह है - ‘may issue’, यानी पुलिस तय करती है कि कौन अच्छा नागरिक है और उस नागरिक को वह लाइसेंस देती है । इसका मतलब कि एक पूरी चयन प्रक्रिया होती है, जहां पर यह सेलेक्ट किया जाता है कि किसे लाइसेंस दिया जाए और एक अच्छे नागरिक को लाइसेंस दिया जाता है ।

          महोदय,मैं इसकी तुलना वैक्सीन के साथ करता हूं । जब कभी कोई बीमार पड़ता है या बचपन में जो वैक्सीनेशन होता है, उसमें उसी बीमारी के लाइव वायरस दिए जाते हैं, ताकि वे लाइव वायरस,अगर मैं यह कह सकूं तो ये उन इल्लीगल वायरस के साथ मुकाबला कर सकें । देश के अन्दर जो लाइसेंस्ड बंदूकधारी हैं,वे एक अच्छे नागरिक के रूप में जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं । सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा । जितने भी लीगल वेपन होल्डर्स हैं, उन्हें गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग अपने साथ रखकर काम कर सकता है । अमेरिका में अलग-अलग तरीके हैं, उनके शेरिफ डिपार्टमेंट्स हैं । जब पुलिस कहीं पर नहीं पहुंच सकती तो licence holders can be the first to react. हालांकि,उसके अन्दर भी तालमेल जरूरी है ।

          महोदय,भारत के इतिहास में तो यह लिखा हुआ है कि अलग-अलग क़ौमों ने अलग-अलग समय पर दुश्मनों से लोहा लिया, चाहे तलवार हो,चाहे तीर-कमान हो, चाहे हथियार हो, उन हथियारों से उन्होंने भारत की रक्षा की । इसलिए एक अच्छे नागरिक को हथियार देना जरूरी है और उसे मजबूती प्रदान करना भी सरकार का दायित्व है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इसकी तरफ सोचा ।

          महोदय,मैं आखिर में कुछ जरूरी सुझाव भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि, सबकी रक्षा करने के लिए पुलिस है,लेकिन अगर आप पुलिस और सिटीजन का अनुपात देखें तो वह बहुत ही खराब है । आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड है, लेकिन इसके बावजूद भी आप हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स देखेंगे । उसी तरह असामाजिक तत्वों को खत्म करने के लिए पुलिस है,लेकिन रख-रखाव, बचाव के लिए लाइसेंस्ड वेपन्स की भी जरूरत होती है ।

महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि आज भारत पूरी दुनिया के अन्दर शूटिंग के खेल में दबदबा बना रहा है । आज भारत के पास ओलम्पिक में शूटिंग के अन्दर 15 कोटा आए हैं । यह धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है । जैसे-जैसे हम अपना दबदबा पूरी दुनिया पर बना रहे हैं,हमें ऐसे कानून भी लाने चाहिए,जिनसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो इस शूटिंग के खेल में आएगी, उन्हें तैयारी करने में मदद मिले । आप ओलम्पिक के जितने भी खेल देख लीजिए, चाहे वह कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, तीरंदाजी हो, भाला फेंक हो, वेटलिफ्टिंग हो, ये सारे खेल कहीं न कहीं,युद्ध की जो शैली होती है,उससे जुड़े होते हैं, यानी हम हमेशा युद्ध की तैयारी में अपने खेलों को उसके साथ हमेशा जोड़ते हैं । जो भी देश युद्ध के लिए तैयार होगा, उस देश में हमेशा शांति बनी रहेगी और इसलिए मेरा यह मानना है कि आम नागरिक को और उनमें जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए हम इस तरह के कानून बनाएं ताकि वे शूटिंग के खेल को अपनी हॉबी या अपने एक्सेलेंस का हिस्सा बना सकें ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव दूंगा । यहां पर हमारे एम.ओ.एस.किशन रेड्डी जी हैं, नित्यानन्द राय जी भी हैं । गृह मंत्री साहब को ये सुझाव बताएं । सबसे पहले तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि जो सेलेब्रेटरी फायर होता है, वह खतरनाक होता है,उससे जान की हानि होती है,लेकिन ये सेलेब्रेटरी फायर क्यों होते हैं? आपने दो लाख, तीन लाख,तीस लाख लाइसेंस तो दे दिए, लेकिन इन लाइसेंस होल्डर्स को आपने कोई जगह नहीं दी, जहां पर वे अपने हथियारों को हैंडल करना सीख सकें, जहां पर साल में एक बार वे फायरिंग कर सकें । मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आपकी पुलिस की जितनी भी शूटिंग रेजेज हैं, वहां पर हफ्ते में एक दिन लाइसेंस होल्डर्स को प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने वेपन्स हैंडल कर सकें ।

          मेरा आपसे यह भी आग्रह है, क्योंकि पुलिस की खुद की शूटिंग रेंजेज बहुत कम हैं । जहां-जहां शूटिंग रेंजेज नहीं हैं,मैं बड़ी तहसीलों या जिलों की बात कर रहा हूं, उससे नीचे की बात नहीं कर रहा हूं । जहां पर शूटिंग रेंजेज नहीं हैं,वहां पर नेशनल राइफल एसोसिएशन से ऐफिलिएटेड जो क्लब्स हैं, उनको रेंज बनाने की अनुमति प्राथमिकता से दी जाए, ताकि हमारे जो नागरिक हैं, वे मजबूत बन   सकें । आपने ही उनको हथियार प्रोवाइड कराये हैं, ताकि वे हैंडल करना भी सीख सकें । मैंने बचपन से हथियारों के साथ अपना जीवन गुजारा है । मुझे याद है कि बचपन में छोटी-छोटी बातें सिखायी जाती थी और उन छोटी-छोटी बातों को सीखते हुए, मैं एक अच्छा फौजी बना और एक अच्छा खिलाड़ी भी बना ।

सभापति महोदय, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं । अगर हर बच्चा सही सीख प्राप्त करेगा तो वह भी इस देश का नाम रोशन कर सकेगा और और देश की सुरक्षा भी कर सकेगा । हमें अपने देश को मजबूत करना है । इसी के लिए मैं एक और सुझाव गृह मंत्रालय को देना चाहता हूं । हमारे शूटर्स जब ओलम्पिक खेलों में मुकाबला करने जाते हैं तो 200 से ज्यादा देशों के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते हैं । They compete with more than 200 countries in the world. यह मुकाबला कम नहीं है, बल्कि काफी बड़ा है । उस मुकाबले के अंदर, जहां उनकी कला, उनकी काबिलियत और उनकी कड़ी मेहनत 200 देशों के खिलाड़ियों के बराबर होती है, तो कई कानूनों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं । हमने कितने लिमिटेड हथियार अपने खिलाड़ियों को दे रखे हैं । जूनियर शूटर्स को आज आपने एक एक्स्ट्रा वेपन एलाऊ कर रखा है । इन्स्परेशनल शूटर्स, जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उनको आपने मात्र एक वेपन एक्स्ट्रा एलाऊ कर रखा है, यानी जितना लाइसेंस पर है, उसके अलावा एक वेपन एलाऊ किया है । रिनाउन्ड शूटर्स को भी उसी तरह से आपने कुछ अनुमति दी हुई है ।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं और यह मेरा आग्रह है कि अगर हम वाकई देश के खिलाड़ियों का पूरी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा  बनवाना चाहते हैं तो हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रदान करनी चाहिए । जो जूनियर शूटर्स,इन्स्परेशनल शूटर्स, रिनाउन्‍ड शूटर्स हैं,उनकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी  है । इनके लिए अभी जो एक्स्ट्रा हथियार लागू है,उसमें हंड्रेड परसेंट बढ़ोतरी होनी चाहिए । मैं आपको नाम गिनाता हूं । मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाता हूं । सौरभ चौधरी, 17 साल की उम्र में वर्ल्ड का टॉप टेन के अंदर खिलाड़ी है । दिव्यांश सिंह, 17 साल की उम्र में वर्ल्ड टॉप टेन में है । एलावेनिल, जिनकी उम्र 20 साल है । अपूर्वी चंदेला, जिनकी उम्र 20 साल हैं । यह भी वर्ल्ड के टॉप टेन में है । भाकर मनू,जिनकी उम्र 17 साल है, यह भी वर्ल्ड के टॉप टेन खिलाड़ी है । ये सारे जूनियर्स खिलाड़ी हैं । देश में ऐसे बहुत से नौजवान हैं, जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं । मेरा आग्रह है,क्योंकि बहुत ही लिमिटेड इनके नंबर्स हैं, इनके लिए आपने एडिशनल स्पोटर्स वेपन एलाऊ कर रखा है, उसे आपको डबल कर देना चाहिए ।

महोदय, अब ऐसे भी हथियार हैं, मेरे पिताजी को बंदूकों का शौक था । उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है । उनका इनवेस्टमेंट सिर्फ हथियारों में होता था । उन्होंने लोहा खरीदा । उन्होंने लोहा इसलिए खरीदा कि उनका बेटा बड़ा होकर देश के दुश्मनों के साथ लोहा लेगा । ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ हथियारों के अंदर अपना इनवेस्टमेंट किया । आज जो पुश्तैनी हथियार हैं, उसकी अलग वैल्यू होती है । जब मेरे पास परदादा, दादा तथा पिता जी से कोई हथियार आता है तो उसकी अलग वैल्यू होती है । न केवल उसकी इमोशनल वैल्यू होती है, बल्कि उसकी रीयल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है । मैं आपको बतलाता हूं कि अभी एक वेपन को डीएक्टिवेट करने के लिए अनुमति है । अगर आप आर्म्स रूल 2016 की परिभाषा देखें, उसके अंदर जो डीएक्टिवेशन की परिभाषा है,वह यह कहती है कि the weapon should not be able to discharge a projectile, and which cannot be readily restored. यानी आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, ताकि वह फायर न कर सके, it should not be readily restored. अब मैं आपको इसका कान्ट्रडिक्शन बताता हूं । रूल सेक्शन 80 अनसर्विसेबल,डीफेक्टिव और डीएक्टिवेटेड आर्म्स के अंदर सब-सेक्शन 6 कहता है कि जो डीएक्टिवेटेड फायर आर्म्स हैं,उनको डिस्ट्राय किया जाएगा । उसका प्रोसिजर सेक्शन 81 में है, जो परमानेंट हथियार का परमानेंट डैमेज बताता है । इस डेफिनेशन के अंदर टेम्परेरी डीएक्टिवेशन है, which should not be readily restored. लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर परमानेंट डीएक्टिवेशन दिया हुआ है ।

          महोदय,मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । अभी यहां एए.ओ.एस.साहब बैठे हैं । मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यह देश के लिए बड़े कीमती हथियार हैं और देश के लिए वैल्यूबल भी है । यह इमोशनल भी है और रीयल भी है । ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पुश्तैनी हथियार हैं । आप उनको एलाऊ करिए । एक लाइसेंस पर दो ही हथियार एलाऊ करिए, मगर two active weapons. बाकी वैपन्स आप डीएक्टिवेटेड एलाऊ करिए, लेकिन डीएक्टिवेटेड के अंदर जो कांट्राडिक्शन है, इसको दुरुस्त करके टेम्परेरी डीएक्टिवेशन कर दीजिए । अगर मेरे पास पुश्तैनी हथियार हैं, तो मैं दो से ज्यादा हथियार अपने लाइसेंस पर रख सकता हूं । …(व्यवधान)

महोदय, यह बहुत जरूरी है । मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा । आप डीएक्टिवेटेड वैपन्स एलाऊ करिए । एक साधारण नागरिक जिसके पास लाइसेंस है, उसके लाइसेंस पर दो ही हथियार होंगे, जो एक्टिव होंगे, बाकी हथियार डीएक्टिवेटेड होंगे । अगर मैं अपना पुराना हथियार या महंगा हथियार जो दो से ज्यादा हैं, अगर मैं पुलिस स्टेशन में रखता हूं या किसी आर्मरी में रखता हूं, तो उसका रख-रखाव नहीं हो पाएगा । मैंने बचपन से सीखा है,उसके लिए मेरी इमोशनल वैल्यू है, उसकी मैं हर रोज साफ-सफाई करूंगा और उसका रख-रखाव करूंगा । जब कभी मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़े या उसको मुझे कहीं बेचना पड़े,तो मैं पुलिस की परमीशन से वापस उसको एक्टिवेट करके आपकी परीशन से किसी को बेच सकता हूं । इसमें कोई खतरा भी नहीं है । कृपया आप उसका टेम्परेरी डीएक्टिवेशन करवाइएगा ।

मैं अपने आखिरी सजेशन पर आता हूं । बहुत से लोगों के पास पहले से हथियार हैं, उन हथियारों का क्या होगा?परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं,उनके लिए एक्सपीडियस लाइसेंस इश्यू हो जाए, चाहे मैं अपनी पत्नी को देना चाहूं,चाहे मैं अपने एडल्ट बेटे या बेटी को देना चाहूं । यह एक एक्सपीडियस प्रोसेस हो जाए,ताकि हथियार परिवार में रहे और उनका रख-रखाव भी होता रहे ।

सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया । देश को मजबूत बनाने के लिए लाइसेंस होल्डर आपके साथ खड़े हैं । मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर लाइसेंस होल्डर पूरी तरह से कानून में रहता है और अनलाइसेंस्ड,जो इल्लीगल वैपन्स रखते हैं, वे न तो आपकी परमीशन लेते हैं और न ही उनको लाइसेंस चाहिए ।  But we are law abiding citizens.

With these words, I thank the hon. Home Minister for the support that he has provided to us and conclude.

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. As usual, I stand to oppose the Arms (Amendment) Bill, 2019.

          Sir, the Government has introduced the concept of organized crime syndicate by amending Section 9 (6) of the Bill which includes anyone involved in possession, manufacture, sale or transfer of firearms on behalf of organized syndicate. This particular definition of ‘organized crime syndicate’ is exactly as is given in the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA).

          Sir, the Maharashtra Assembly had enacted that particular MCOCA Act under the State List. The Union has no power to interfere with the States’ powers to investigate, prosecute and penalise the organized crime. Making laws pertaining to law and order is a State Subject. When the organized crime is already within the exclusive purview of the State, the Union cannot make any law in that regard.

          Sir, may I point out that under Article 246 it is very clear that the States are supreme in terms of enacting legislation pertaining to the State List and the Union is supreme in terms of subjects pertaining to the Union List. Then, why are they interfering with the State List? Is there a legislative gap which the Government is trying to fill up?

          Furthermore, when I read the Bill, the Government offers no explanation as to why it is necessary to incorporate organized crime syndicate under Arms Act. Why is the Government using this incidental legislation to expand the scope of the original purpose of the Arms Act to include organized crime? The Constitution does not allow this. Day in, day out, it seems that this Government does not believe in federalism. They want to trample upon the State List. Inclusion of organized crime syndicate by amending Section 9 (6) shows that they are completely encroaching upon the State List. I request the hon. Home Minister to please take it back.

          Secondly, I would make an earnest request to the Government that no public representative, whether MP or MLA, should get any security from the Government unless and until there is some real threat perception to him. Having security guards by MPs and MLAs has become a status symbol. I have seen with my own eyes in my State that some of the security guards go and buy grocery. You should make a law that no MP or MLA would get any security. In turn, what should the Government do? I have not taken any security in my whole political life of about 27 years.          You please give me more licensed weapons. Why should an MP or MLA get security from the Government? Why should this be a burden on the tax-payers? You give security to the common man. Day in, day out, we see women being raped. We do not have infrastructure or logistical things to provide security to the common people. Why should an MP or MLA have security until and unless you yourself are a – what we call in Urdu –zalim or you are a murderer! If an MP or MLA is facing a case of murder, let him face it.

          There is one more reason for me to oppose this Bill. Many Members have talked about NCRB data. NCRB report says 58,053 cases were registered under the Arms Act, 1959 and 63,219 arms were seized, out of which only 3,525 were from people who had licenced weapons while 59,694 were unlicensed weapons. The problem lies somewhere else. The problem is with having unlicensed arms. There are some States, which I do not want to mention over here, where there are factories which manufacture what we call ‘kattas’. Why are you not stopping them?  You use UAPA against them as you have made an Act. There is more of a problem which, I as a countryman is facing, is from unlicensed weapons, not from licensed weapons.

          Let me come to 2014 data. Only 14 per cent of people killed in gun violence were killed by legal weapons. Similarly, of all weapons seized under the Act, only 17 per cent were legal firearms. I want to know from the hon. Minister why this Bill prohibits punishment for celebratory gunfire. In UP itself, in 2013, 720 people, including 125 women, died in celebratory gunfire. Why do you require celebratory gunfire? For what do you require it? You are getting married and there is no need to shoot a weapon over there. A man is getting married to a woman or a woman is getting married to a man. Then, the Bill prohibits punishment for celebratory gunfire. Any celebratory gunfire is an attempt to murder -  it is as simple as that – and IPC should interfere. That is why, I do not know what you are achieving by making it two and not three. You know the data of licensed people who have three weapons, two weapons and one weapon.

Lastly, I want to point out one contradiction of the Government. They have liberalised manufacture of small arms, FDI of 49 per cent is allowed and no additional approval for DIPP is required. Why is it so? You are allowing 49 per cent FDI in small arms’ manufacture and then, you want to limit it. That is why, I oppose this Bill.

Thank you.

                                                                                                 

SHRI JASBIR SINGH  GILL (KHADOOR SAHIB): Mr. Chairman, Sir, I rise with a mixed feeling. On the one hand, I appreciate the Government’s efforts where they have increased the punishment. इन्होंने सजा बढ़ाई है, जो आर्गेनाइज्ड क्राइम और दूसरे लोग हैं,लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, What I am going to say here is from my own experience. एक तरफ क्लीयरली कहा है कि छह परसेंट लोग ही हैं जिनके पास तीन हथियार है । पंजाब में मिलिटेंसी के पीरियड में मेरे ऊपर अटैक हुआ और मुझे गोली लगी । तीन साल के बाद दोबारा अटैक हुआ और मेरे आठ सिक्युरिटी गार्डस मार दिए गए । उसके बाद जिस पीएसओ को लगाते थे, वह बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता था कि इसे तो मरना ही है, हम इसके साथ क्यों मरे,यह सच्ची बात है । उसके बाद हमारे दोस्त और रिश्तेदार लाइसेंसी वेपन लेकर चलते थे,ऐसा टाइम हमने निकाला है । हमने पंजाब में विलेज डिफेंस कमेटी बनाई,जिन्होंने मिलिटेंसी के टाइम में मिलिटेंट के साथ लड़ाई लड़ी । उनमें से सात लोगों को शौर्च चक्र मिला, जिन्होंने देश में अपनी लाइसेंसी वेपन के साथ देश की लड़ाई लड़ी । आज इसे तीन से दो कर रहे हैं, इसका लॉजिक मेरी समझ से बाहर है । आर्म्स लाइसेंस मिलता है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन पासपोर्ट से ज्यादा होती है । इसके लिए कई चीजों से गुजरना होता है, इंटेलीजेंस की रिपोर्ट आती है, पुलिस की रिपोर्ट आती है । पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर दस साल होती है तो लाइसेंस की भी दस साल कर दीजिए । इससे टाइम बचेगा,करप्शन नहीं होगा और आम लोगों के लिए आसानी होगी ।

          महोदय,वैपन्स की डिमांड कम होग तो जॉब कट्स होंगे और प्रोडक्शन भी कम होगा । आप मुझे दो मिनट दीजिए । यह मेरे लिए बहुत जरूरी है । मैंने दो सुझाव देने हैं ।

HON. CHAIRPERSON: Your Party’s time is already over. Please wind up in one minute.

श्री जसबीर सिंह गिल:प्रहिब्टेड बोर और नॉन प्रहिब्टेड बोर, दो तरह के वैपन्स के लाइसेंस होते हैं । प्रहब्टिेड बोर, जिन्हें बहुत ज्यादा थ्रैट होता है, जो एंटी सोशल एलीमेंट्स,माओइस्ट, टेररिस्ट के निशाने पर होते हैं, उनको दिए जाते हैं । यह लाइसेंस होम सैक्रेट्री सैंक्शन करता है । इसका रिनुअल भी होम सैक्रेट्री,स्टेट के पास आता है ।

 मेरा निवेदन है कि कम से कम इसका रिनुअल डीएम के पास करवा दें क्योंकि उनको उतना ही कष्ट उठाना पड़ता है और प्रोसीजर भी लंबा हो जाता है । लाइसेंस तो होम सैक्रेट्री इश्यू करे लेकिन इसे रिन्यु डीएम करे,मेरा निवेदन है कि यह प्रोवीजन जरूर कीजिए ।

          महोदय,वैपन्स का इम्पोर्ट एलाऊ करना चाहिए । आप 500 परसेंट ड्यूटी लगाइए,लोगों को अच्छा वैपन मिलेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा ।

          महोदय,राज्यवर्धन जी ने दो बातें कही हैं, एस्पाइरिंग स्पोर्ट्समैन को जरूर कुछ न कुछ रियायत दीजिए । पुलिस की फाइरिंग रेंजेज़ को एक बार खुलवा दीजिए,चाहे हफ्ते में एक बार ही हो । धन्यवाद ।

                                                                                                                           

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill, the Arms (Amendment) Bill, 2019 on behalf of DMK Party. I rise to oppose this Amendment Bill, 2019.

          Indian Government is crawling back to colonial mindset by confining the rights of gun licence holder to one-gun theory. Right to have guns is one of the earlier freedoms outlined in the USA’s Bill of Rights. Without guns in the hands of the people, all the other freedoms are easily negated by the State.

          The firearms would be registered under the National Database Arms Licence, NDAL, and the Arms Licence Issuance System, ALIS, along with the owner’s address, the type of the firearm, its serial number, etc. Those criminals who want to commit crimes will not and do not bother to purchase firearms legally and register them.

          Authenticate evidence provided by the NCRB in its 2017 statistics detailing the occurrence of crime shows that more crimes happen due to unlicensed and untraceable weapon. So, there is no point in curtailing the rights of licence holders by the Government.

          The strengthening of three-to-one gun theory by the Government is in no way going to address the root causes of crime-spiralling due to illegal firearms.

 

The Government should concentrate more on taking actions rather than on formulating laws.

          The Government is indirectly making India less competitive in the global arena by limiting the quality and uniqueness of arms that could be manufactured within India.

          Thank you very much.

 

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): The bell seeks to decrease the number of licenced firearms allowed per person and increase penalties for certain offences under the Act. It also introduces new categories of offences.

          The Bill provides for punishment for holding unlicensed firearms. That is a good step. But what are the measures being taken by the Government to stop smuggling of arms and ammunition into the country?

16.00 hrs           Until March, 2019, the police had seized 174 illegal firearms and more than 2,000 live cartridges from various individuals in Delhi alone. The Government has to define what a firearm is. There are various sporting facilities across the country where competitive sport is practised in the field. Will they be affected as well? What are the provisions for the same?

          The Bill proposes the tracking of firearms and ammunition, which is a good step. But who guards the guard? Will the privacy of people holding firearms not be compromised?

          There has to be a holistic mechanism for the collection and protection of data. The Government has still not tabled the Data Protection Bill in Parliament.

          The Bill prohibits using firearms in celebratory gunfire which is a good step. But there has to be provision for banning the using of arms for other acts like a farmer using a licensed gun to ward off animals from his crops.

          The Government in 2016 had claimed that demonetisation would kill terrorism. To counter that, requires holistic policies and strong action; and far-reaching and overarching legislation is also required.

          In this context, what has the Government done to curb terror? Has demonetisation reduced the number of terror activities by stemming the flow of illegal cash? Has the Government found out the number of attacks post the announcement of demonetisation? Thank you.

   

*SHRI HEMANT PATIL (HINGOLI): Hon’ble Chairman Sir, Thank you, very much.  The Bill which has been brought here is very necessary in the backdrop of increasing criminal activities and illegal weapon trade in our country.  Some restrictions would be imposed on the licensed arms holder through this Bill.  But, I would like to request you to kindly reconsider it as the arms licence holder has to pass through rigorous and very strict screening process.  He has to fulfill all the terms and conditions and submit all the necessary papers before getting the licence. 

          Through this Bill, you are going to restrict only two arms at a time.  Many families and even freedom fighters have got more than two weapons.  Our country is known as warriors country and we belong to this martial race.  Many of us have old weapons as our ancestral property.  What would we do with traditional , ancestral and inherited weapons?  That is a question which should be answered.  So, I have a request.  We have banned import of weapons since 1984.  We have arms factories at Kolkata and Ambarnath.  But the weapons manufactured in these factories are of substandard quality and it takes a lot of time to repair these weapons once they got malfunctioned.

 

16.04 hrs                          (Hon. Speaker in the Chair)        So, it is my request to you that import of foreign made weapons should be allowed.  Necessary taxes should also be levied on the imported arms.  Secondly, all the MPs who have been elected by 15-20 lakh people should be allowed to keep weapons and latest and sophisticated weapons should also be allowed to import.  You can see that illegal arms factories and illegal arms trade is on rise in our country.

          I want to congratulate you for bringing some strict norms.  Lastly, I would like to request you that this Bill should be referred to a Joint Select Committee and weapons import policy should be revisited.

          Thank you.

                                                                                                             

SHRI BHARTRUHARI  MAHTAB (CUTTACK): Sir, a number of suggestions have already come on the Bill. So, I will delve into a little bit of its history.

It was with the Central Asia marauders who attacked India 1,200 years ago, and they brought gunpowder into this country, which actually changed our history to a very great extent. The first use of gunpowder was demonstrated in a very large scale in the First Panipat War where a very small contingent of the marauders from Central Asia changed the total history of our country. It was gunpowder because before that whatever war was being fought was with strength, swords and other things, but with canon, pistol or whatever names it was being called during that time, it was the changing factor.

Subsequently, after 500 years, it was the colonial powers from the European countries who traded firearms with our Kings and rulers of this country, and that actually changed our position to a very great extent. Subsequently, it became something, which we should possess for our protection and that is why a lot of advancement has been made in-between where technology has grown, fire power has also increased and sophistication also increased, which has led to illegal firearms. This is the reason why there is restriction in our country to contain the use of firearms to a very great extent.

          I believe, that with this licensing policy that the Government has made during the last so many decades, it is necessary that we should not put more restrictions on the licensing mechanism. Rather, more stringent action should be taken against illegal fire arms dealers. This is the reason why public order and Police, as being a State subject, a number of States have already been consulted. I would suggest that to curb illicit trade of fire arms, offenders of this should be dealt with full force.

          The National Database of Arms License – Arms License System (NDAL-ALIS) has been created by the Government. As per NDAL-ALIS portal, 36,64,762 arms licenses were registered, and creation of a national database is actually to maintain a total list at the centralised-level of the licenses issued by the Central and State Governments, and by law-enforcing agencies in connection with it.

          My only contention here is that the Home Ministry has proposed stringent punishment including jail till death for those illegally manufacturing prohibited arms. This reminds us about Mr. T. N. Seshan, who passed away very recently. We used to see on TV news channels the manner in which illegal arms were being used to subvert our election processes, but after Mr. T. N. Seshan’s strict enforcement of the law, to a great extent, our elections are being conducted in a better manner, which has got recognition throughout the world.

          The Bill covers five new areas, namely, illegal trafficking of arms, tracking arms and their component from manufacturers to end-users, organised crime, organised crime syndicates and celebratory firing. Here, it has sought to amend Section 25 (1AA) of the Act to give a punishment from the usual life term of 14 years to imprisonment for the remainder of that person’s natural life.

          I would only mention something relating to the worry that was mentioned in this House by one of our hon. Members. There are a lot of worried people in the shooting sports community in India, and their anxiety is that it limits the number of weapons, which will hit new and emerging talent. The first weapon that one may buy is for safety, and then they buy a sports weapon. Therefore, I would request the Government, through you, Sir, that adequate steps need to be taken to encourage the sporting activity relating to shooting, which has brought a lot of laurels for this country.

          With these words, I support the Bill. Thank you very much.

       

श्री अमित शाह:अध्यक्ष जी, आयुध संशोधन विधेयक, 2019 परइस सम्मानित सभागृह के बहुतसारे सदस्यों ने चर्चा की है। श्रीमती परनीत कौर, डॉ. सत्यपाल सिंह जी, श्रीमान राजा जी, श्री कल्याण बनर्जी जी, श्री जी. माधव जी, श्री सामंत जी, श्री अरविंद जी, श्री श्याम सिंहयादव जी, श्री महाबली सिंहजी, श्री के. प्रभाकर रेड्‌डीजी, श्री दादासाहब पाटील, श्री एस. टी. हसन जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौर, श्री ओवैसी जी, श्री जगबीर सिंहजी, श्रीमती माला राय, श्री हेमंत पाटिल जी, श्री भर्तृहरि महताब जी आदि सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस विधेयक पर व्यक्त किए हैं। भारत के संविधान में आर्म्स, फायर आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव्ज संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में हैं। कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि कहींराज्यों के अधिकार तो केंद्र सरकार नहींले रही है। यह शुरूसे सैंट्रल एक्ट है और इस एक्ट के तहत राज्यों को भी अपने राज्य की सीमाके अंदर लाइसेंस देने का अधिकार प्राप्त है। इस बिल से किसी भी राज्य का कोई अधिकार छीना नहीं जाने वाला है। शस्त्र और गोलाबारूद का नियंत्रण करना किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि इसकाप्रभावी नियंत्रण करना भी बहुतजरूरी होता है और यह प्रभावी नियंत्रण करने के लिए मैं संशोधन लेकर इस महानसदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, भर्तृहरि जी ने थोड़ा पीछे जाकर बात कही और यह बात सही है कि पहली बार अंग्रेजों ने एक कानून सन् 1857 कीक्रांति के बाद बनाया था। सन् 1857 कीक्रांति में देश की आजादी के ढेर सारे मतवालों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़फेंकने के लिए सशस्त्र आंदोलन किया। एक लड़ाईछिड़ी, एकजंग छिड़ी और बहुतलम्बी भी चली, लेकिन अंततोगत्वा हम पराजित हुए और अंग्रेजों की जीत हुई। मगर जैसे ही कम्पनी के हाथ से राज्य जानेके बाद ब्रिटिश ताज का राजाआया, उन्होंने सैन्य बलों को मार्शल तथा गैर मार्शल केटेगरी के अंदरपुन:व्याख्यित किया, पुन:गठित किया। उसकेबाद उन्होंने सबसे पहला नियम वर्ष 1860 में बनाया, जोबाद में भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878केनाम से जाना गया। ये दोनों कानून, पहले नियमऔर बाद में कानून, दोनों सन् 1857 कीक्रांति का ही नतीजा थे, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनकी अनुमति के बगैरदेश की जनता के हाथ में कहीं पर कोई हथियार या गोलाबारूद न रहे और इस प्रकार उन्हें निकालने का ऐसा सामूहिक प्रयास फिर से न हो। ज‍ब यह कानून आया, तबयह अधिनियम ब्रिटिश आधिपत्य और शासकवर्ग के हितों और उनकेशासन की रक्षा के लिए आया था। मूल कानून का उद्‌देश्य यही था और जब महात्मा गांधी जी ने इस देश में आजादी की लड़ाईछेड़ी, तबगांधी जी ने इस मुद्‌देको देश के अधिकार के साथ जोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की भर्ती के पैम्फ्लेट में महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था कि इतिहास इस अधिनियम को पूरेराष्ट्र के लोगों को हथियारों से वंचित रखनेका कदम सबसे काला अध्याय मानेगा। तब गांधी जी ने आर्म्स एक्ट को निरस्त करनेकी मांग भी की थी और उस समय इस परिप्रेक्ष्य में यह मांगहुई थी कि अंग्रेजों ने इस देश की सारीजनता का निशस्त्रीकरण करने का इसलिए प्रयास कियाथा कि सन् 1857 जैसी क्रांति कभी न हो।

वर्ष 1926-1927 में आर्म्स एक्ट के सत्याग्रह के रूप में नागपुर के अंदर एक आंदोलन भी  छेड़ा गया और 1930 में इरविन को लिखे 8 बिन्दुओं के जो गांधी जी के पत्र थे, गांधी जी ने 8  बिन्दुओं को,इस देश की जनता,इसके सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया और उन बिन्दुओं में से एक बिन्दु हथियार धारण करने का अधिकार भी था। गांधी जी ने जब इरविन को पत्र लिखा, तब कहा था कि सन् 1857 के अंदर जब क्रान्ति हुई, तब इसके बाद समूचे देश का निशस्त्रीकरण कर दिया और आपने हमारा यह अधिकार हमसे छीना है। मगर जब आज़ाद हुए,हम जब अपना संविधान बनाने बैठे, संविधान सभा की जब बैठक हुई,उस वक्त इस इतिहास को भी संविधान सभा में दोहराया गया और कहा गया कि अब तो हमारा शासन है। जनता के हथियार जनता के पास रहें, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है और यह हमारी आज़ादी के आंदोलन का मुद्दा भी रहा है। तब इसको हटा लेना चाहिए था। एक्ट को रिपील कर देना चाहिए था, नए संविधान में इसको जगह देनी चाहिए। मगर बहुत सारी चर्चा के बाद डॉ. अम्बेडकर की सिफारिश पर इसको नये सिरे से खारिज़ किया गया और कहा गया कि चूंकि अब हमारा शासन है, इसलिए किसी को भी स्वतंत्रता संग्राम करने की जरूरत नहीं है। जनता की रक्षा का दायित्व खुद की चुनी हुई सरकार का है। इसलिए अब इस एक्ट का तत्कालीन कोई महत्व नहीं रहता। मतलब आज़ादी की दृष्टि से देखने का महत्व नहीं रहता, क्योंकि हम आज़ाद हैं। अगर एक चुनी हुई सरकार ही जनता की रक्षा करती है तो फिर शस्त्र की जरूरत इसलिए नहीं है,क्योंकि अब किसी को अपनी स्वतंत्रता के लिए संग्राम ही नहीं करना है और उसके बाद शस्त्र,आग्नेयास्त्र,गोला बारूद और विस्फोटक संविधान की 7वीं अनुसूची की पहली लिस्ट में संघ की सूची में सं. 5 पर शामिल किया गया। इस प्रकार से केन्द्रीय कानून चला है।

          शस्त्र अधिनियम 1959 लागू हुआ। शस्त्र के निर्माण, विक्रय,आयात-निर्यात,सब प्रावधान इसके अंदर फिर से लिए गए और लगभग तीन दशक के बाद 1988 में सांप्रतिक परिस्थितियों के आधार पर इसकी समीक्षा की गई। आज उसके बाद पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार इसके अंदर संशोधन लेकर आई है। अब मैं संशोधन के जो बिन्दु हैं,उनको थोड़ा बताना चाहूंगा कि संशोधन से क्या उपलब्धियां होंगी।

          खिलाड़ियों पर संशोधन का असर आएगा, ऐसी चिंता कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है। कुछ सदस्य मुझसे भी मिले हैं। श्रीमान् राज्यवर्धन भी खिलाड़ियों की चिन्ता करते हुए मुझसे मिले हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों को जो हथियारों की संख्या दी गई है, उसमें लाइसेंसों का अलग-अलग प्रकार और शस्त्र दोनों में वृद्धि की गई है। कहीं पर कटौती नहीं की गई है। इसलिए किसी भी खिलाड़ी को खेल के लिए,शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी पूरी चिन्ता इस संशोधन के अंदर हमने की है। पहले सिर्फ .22 बोर की राइफल और एयर राइफल दी जाती थी। अब अलग-अलग शस्त्र देने का भी प्रावधान किया गया है। अल्टीमेटली जो प्रस्थापित खिलाड़ी हैं, उनके लिए 2+7 शस्त्रों का प्रॉविजन हमने किया है। जूनियर खिलाड़ी जो प्रैक्टिस में जाने वाले हैं, सबके लिए अलग-अलग प्रावधान किया है। इसलिए इसकी किसी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

          सैन्यबल के रिटायर्ड अधिकारी और सर्विस में जो अधिकारी हैं,उनको भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके प्रॉविजन के अंदर भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। उनके प्रॉविजन को भी as it is रखा गया है। पूर्व सैनिकों को भी इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे एक जिम्मेदार नागरिक हैं।

          अधिनियम की धारा 5,6 और 11 के उल्लंघन में आग्नेय अस्त्र और गोला बारूदों के अवैध निर्माण,विक्रय और सम्परिवर्तन आयात-निर्यात,गैर-कानूनी आयात-निर्यात के लिए पहले जो सज़ा का प्रावधान था, उसमें हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि इस सदन में किसी को आपत्ति हो सकती है। जो गैरकानूनी हथियार बनाते हैं, बेचते हैं, इसकी तस्करी करते हैं और उसको देश से बाहर निर्यात करते हैं, उनको आजीवन कारावास तक की सजा मिले,सात वर्ष से आजीवन कारावास तक, जो जज साहब न्याय करेंगे,उनकी मुंसिफी पर छोड़ कर, सात साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। मैं मानता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति होने का सवाल नहीं है। प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद को अपने कब्जे में रखने के लिए भी पांच साल से दस वर्ष तक की कारावास की जगह सात वर्ष से चौदह वर्ष तक की कारावास का हमने प्रावधान किया है और 25(1) को संशोधित किया है। उन मामलों में, जो शस्त्र पुलिस बल से छीन लिए जाते हैं,कहीं पर नक्सलवादी एरिया है, सरहदी एरिया है, वहां पर पुलिस के शस्त्र चुरा लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, इन सभी में भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है और 25(क)(ख) में इसका संशोधन किया है।

मान्यवर, यह इसलिए बेहद जरूरी है कि कई नक्सल, वामपंथी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में यह नजर में आया है कि वे पुलिस स्टेशन पर रेड कर देते हैं, सारे हथियार उठा कर ले जाते हैं और उसी का उपयोग राज्य सरकार एवं पुलिस के सामने होता है। सेना के हथियार भी चुरा लिए जाते हैं और छीनने का भी प्रयास होता है। ऐसे सारे लोगों के लिए,जो पहले छ: साल की सजा थी,उसमें हम ने बहुत बढ़ोतरी की है। जो अवैध रूप से उसका निर्माण करते हैं, उनके लिए भी महत्तम आजीवन कारावास तक की सजा को हम ने बढ़ाया है। अभी तो परिस्थिति ऐसी थी कि कोई एक देसी पिस्तौल, कट्टा रखता है और चलाता है तो उसको भी तीन साल तक की सज़ा और जो बनाता है,उसको भी 3-7 साल की सज़ा है। मैं मानता हूं कि जिसके पास वह है, वह तो विक्टिम है, असली गुनाहगार कट्टा बनाने वाले हैं, अवैध हथियार बनाने वाले हैं,जिनके लिए आजीवन कारावास का प्रोविजन किया गया है। विभिन्न छोटे अपराधों के लिए एक वर्ष से तीन वर्ष की सजा के स्थान पर  दो-पांच वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान किया है। संगठित अपराध और सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने के लिए, जो आतंकवादी ग्रुप है, नक्सलवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और संगठित अपराधी हैं, जो उनको हथियार सप्लाई करते हैं,हम ने उनके लिए भी आजीवन सजा का प्रावधान किया है।  जिससे उनको बेल न हो पाए और कठोर सजा का प्रावधान जरूरी है। जहां तक लाइसेंस के रिन्युअल का प्रश्न है तो उसे तीन साल से पांच साल कर दिया गया है, जिसके कारण सभी की रिन्युअल की दिक्कत कम हो जाएगी। लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे हम नकली लाइसेंस एवं अन्य चीजों पर कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी अन्य चीजों के लिए भी जो उचित बदलाव थे, इस संशोधन में किए गए हैं। हम ने इस बिल को लगभग एक महीने पहले गृह विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रखा था, इस पर बहुत सारे संशोधन आए हैं। बहुत माननीय सदस्य मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिले हैं। माननीय अध्यक्ष जी के सामने बिल की चर्चा करने की आपने बहुत अच्छी परंपरा बनाई है,उस वक्त भी सभी लोगों ने सुझाव रखा था कि एक लाइसेंस कम है, हमारे पास तीन-तीन शस्त्र हैं, थोड़ा छीन लें,लेकिन तीन की जगह एक का प्रावधान न करें। थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी बताई गई थी। जो खेत में रहते हैं, गांव में रहते हैं,वहां बड़ा हथियार चाहिए, शहर में दो नाली गन लटका कर नहीं जा सकते हैं, वह अच्छा नहीं लगता है, तो मिनिमम दो हथियार होने चाहिए।

मान्यवर, सभी की बातों को सम्मान देते हुए मैं एक अधिकृत संशोधन भी लेकर आया हूं, हम एक हथियार की जगह,दो हथियार रखने का प्रावधान लेकर आए हैं।

मान्यवर, सभी सम्मानीय सांसदों ने यह दलील दी थी कि लाइसेंस वाले हथियार से कभी हत्या नहीं होती है। मैं थोड़े तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं,क्योंकि हमारा जो इम्प्रेशन है,हमें उसको बदल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 4,848 हत्याओं में से अवैध हथियार से 1,302 हत्याएं हुईं और लाइसेंसी हथियार से 191 हत्याएं हुईं। ऐसा नहीं है कि उनसे हत्याएं नहीं होती हैं। मैं सिर्फ वर्ष 2016 की बात कर रहा हूं। बिहार के अंदर लाइसेंधारी हथियार से 12 हत्याएं हुई हैं, हमें इसे बहुत बड़ी संख्या माननी चाहिए। झारखण्ड में भी लाइसेंसी हथियार से 14 हत्याएँ हुई हैं। मैं मानता हूँ कि 14 लोगों की जान जाना कम नहीं है।

          मान्यवर,एक जमाना था,जब पुलिस स्टेशन,पुलिस थाने 50-50 किलोमीटर की दूरी पर होते थे,बहुत दूर होते थे। पुलिस तक पहुँचने में दिक्कत होती थी, पुलिस तक कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती थी। अब बहुत-से नम्बर्स भी बने हैं। सूचना की अलग-अलग व्यवस्थाएँ बनी हैं। देश में पुलिस तक पहुँचने की रेंज, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा-से-ज्यादा, मैं ज्यादा-से-ज्यादा कह रहा हूँ, आधे घंटे की है और शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट की है। इसलिए आजादी के समय से हथियार रखने की जरूरत अब काफी कम हुई है। मैं मानता हूँ कि यह कानून आने के बाद, जो लोग सेलेब्रिटी फायरिंग करते थे,जिसे हर्ष फायरिंग कहते हैं, किसी की शादी है, तो धड़ाधड़ हवा में फायरिंग करते हैं, कोई चुनाव जीतता है, तो हवा में फायरिंग कर देते हैं, कोई धार्मिक उत्सव है, तो भी हवा में फायरिंग कर देते हैं। इसके कारण वर्ष 2016 में 169 लोगों की जानें गईं। हर्ष फायरिंग बहुत ही गंभीर चीज थी। इसमें भी हमने सजा का प्रावधान कर दिया है और हर्ष फायरिंग करने वालों को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।

          मैं मानता हूँ कुल मिलाकर हथियारों की अवैध तस्करी, स्वचालित हथियार, पहले कट्टा मिले या ए.के. 47 मिले,इसके लिए लगभग समान सजा थी। अब तस्करी में ए.के. 47 मिलेगी,तो आजीवन कैद हो जाएगी। ऐसे ढेर सारे समयानुकूल बदलाव मैं लेकर आया हूँ। यह ऐसा बिल है कि जिसे पॉलिटिकल पक्षपात से ऊपर उठकर देश भर में कानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह बिल है। इसलिए सभी लोग इसका समर्थन करें। मैं ऐसी विनती करते हुए,अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि आयुध अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । ” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।
 
Clause 2                       Amendment of Section 2   

    

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय     -        उपस्थित नहीं ।   

          श्री सुरेश कोडिकुन्निल,क्या आप संशोधन संख्या 29 मूव करना चाहते हैं?   

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:   

          Page 1, line 10,–   

          after            “form”   

          insert          “which is duly authorized and digitally endorsed and is    

subject to express revocation upon violation of conditions for issue of licence and eligible for reissue”.                 (29)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :
                   “कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
Clause  3                  Amendment of Section 3   

    

संशोधन किए गए:   

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,-   

“एक अग्न्यायुध” के स्थान पर   

“दो अग्न्यायुध” प्रतिस्थापित करें ।                   (54)   

    

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,-   

“एक” के स्थान पर   

“दो” प्रतिस्थापित करें ।                      (55)   

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,-   

“कोई एक” के स्थान पर   

“कोई दो” प्रतिस्थापित करें ।                 (56)   

    

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,-   

“अग्न्यायुधों”के स्थान पर   

“अग्न्यायुध”प्रतिस्थापित करें ।             (57)   

पृष्ठ 2, पंक्ति 18,-   

“एक अग्न्यायुध”के स्थान पर   

“दो अग्न्यायुध”प्रतिस्थापित करें ।                   (58)   

                                          (श्री अमित शाह)   

    

    

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 3 मूव करना चाहते हैं? श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर,मैं मंत्री जी के समक्ष एक छोटी-सीबात रखना चाहता हूँ । …(व्यवधान)बात यह है कि आपने इसमें पनिशमेंट के सारे इंतजाम किए हैं । सब ठीक है । लेकिन मान लीजिए कोई लोकल पुलिस इसका मिसयूज़ करते हुए, इसका एब्यूज़ करते हुए पकड़ा गया, मान लीजिए कोई आपके हाथ में  एक आर्म थमा देता है, तो वह क्या करेगा? पृष्ठ 2, पंक्ति 19 के पश्चात्,-
“परंतु यह और कि जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त अथवा मान्यता प्राप्त किसी राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन को कोई अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, वह व्यक्ति तीन अग्न्यायुध को रख सकता है ।”   अंत:स्थापित करें ।                                  (3)   माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष:  प्रो. सौगत राय       -     उपस्थित नहीं ।
          श्री विनायक भाऊराव राऊत, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं? श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तीन अग्न्यायुधों के स्थान पर दो अग्न्यायुधों का प्रावधान किया है, इसलिए I am not moving. माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश कोडिकुन्नील, क्या आप संशोधन संख्या 30मूव करना चाहते हैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I beg to move:

          Page 2,for line 6,–   

          substitute    “him none of such firearms and shall deposit, within thirty   

 days from such”.           (30)   

 संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।    

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप संशोधन संख्या 44 और 45 मूव करना चाहते हैं? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Minister has given an exhaustive answer. My only concern here was rifle club or rifle association licenced or recognised by the Central Government using a point 22 bore rifle or an air rifle for target practice. अगर आप इस अनुष्ठान को रेकग्नाइज करते हैं, तो उनके लिए भी यह व्यवस्था होनी चाहिए ।           Sir, I am not moving amendments no. 44 and 45 to Clause 3.
माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल,क्या आप संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): I beg to move:
          Page 2, after line 14,--
insert          “Provided also that the provisions of sub-section (2) of section 3 shall apply to those applicants who apply for arms licence after the coming into force of this Act.”.    (50)   माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
“कि खंड 3, यथा संशोधित,विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 4               Amendment of Section 5   माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:
Page 2, line 16, --
after            “procure,”   

insert          “possess,”.                                                                     (7)   

Hon. Speaker, Sir, I did not speak on the Bill. It is a very positive and valid amendment. The hon. Minister may kindly see that the words ‘manufacture’, ‘obtain’, and ‘procure’ are there in the Bill. My only amendment is that there is a difference between ‘procurement’ and ‘possession’. So, my amendment is ‘manufacture’, ‘obtain’, and ‘procure’ and ‘possess’. Even possessing a weapon more than what is stipulated will also be punishable. माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH: I am not moving amendment no. 31 to Clause 4. माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
 
        Clause 7             Amendment of Section 13   माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश क्या आप संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?   SHRI KODIKUNNIL SURESH: I beg to move:
          Page 2, line 23, --
          after            “firearm”   

          insert          “, including point 22 bore pellet guns or air rifles”.           (32)   

    

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
Clause 8                 Amendment of Section 15     माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल,क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI JASBIR SINGH GILL : I beg to move:
          Page 2, line 26,--
                   for               “five”   

                   substitute    “ten”.                                                           (4)   

    

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I am not moving amendments no. 8 and 9 to Clause 8. माननीय अध्यक्ष: प्रो.सौगत राय -  उपस्थित नहीं ।
 श्री विनायक भाउराव राऊत, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं? श्री विनायक भाउराव  राऊत:मैं संशोधन संख्या 27 कोप्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं ।         अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग थी कि रिन्यूअल के बारे3 साल से 10 साल तक बढ़ाइए, लेकिन मंत्री महोदय ने 3साल से 5साल तक का प्रावधान किया है । माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am not moving amendments no. 33 and 34 to Clause 8. माननीय अध्यक्ष : श्री टी.एन. प्रथापन, क्या आप संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): I beg to move:
          Page 2, line 26,--
          for               “five”   

          substitute    “six”.                                                                     (46)   

    

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष: श्री जसबीर सिंह गिल,क्या आप संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI JASBIR SINGH GILL: I beg to move:
          Page 2, line 26,--
                for               “five years”   

                   substitute    “ten years”.                                                 (51)   

    

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 51 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:
“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
      
 Clause 9                 Amendment of Section 25   माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 को प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I beg to move:
          “Page 3, omit lines 4 to 7.”      (5)   

          “Page 3, after line 12, --   

                   insert          “Provided that the prosecution must prove beyond   

                                      reasonable doubt that the person has actually taken   

                                      the firearm from the police or armed forces by   

                                      using force.”.”                (6)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचंद्रन,क्या आप संशोधन संख्या 10 से 16 को प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving amendment Nos. 10 and 16; I am not moving rest of the amendments. The Government should take into consideration, ‘procure’ and ‘posses’ at least in the future.           I beg to move:
          “Page 2, line 37,--

          after “procure”   

          insert “, possess”.”                  (10)   

          “Page 3, line 29, --   

          after “procure”   

          insert “possess,”.”                   (16)   

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 और 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय  – उपस्थित नहीं ।
        श्री अरविंद सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, the hon. Minister has given a satisfactory reply. Hence, I am not moving the amendment. माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 35 से 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am not moving my amendments.
माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन,क्या आप संशोधन संख्या 47 से 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI T. N. PRATHAPAN: Sir, I beg to move:
          “Page 2, lines 42 and 43, --

          for “imprisonment for life”   

          substitute “twelve years”.”       (47)   

          “Page 3, line 3, --   

          for “seven years but which may extend to fourteen years”   

          substitute “five years but which may extend to eleven years”.”        (48)   

          “Page 3, line 30,--   

          after “transfer,”   

          insert “assemble,”.”        (49)   

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 से 49 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
माननीय अध्यक्ष: श्री बैन्नी बेहनन, क्या आप संशोधन संख्या 52 और 53 को प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:
          “Page 3, line 46,--
          for               “economic or other advantage”   

          substitute    “economic or any other illegal or immoral purpose to the   

                             advantage”.”         (52)   

          “Page 4, after line 20,--   

                    Insert          “Provided that in case of death or injury caused by   

                                      the use of firearm in celebratory gunfire in rash or    

                                      negligent manner, the person guilty of the offence    

                                      shall, in addition to above punishment, be also liable    

                                      to pay a compensation of rupees twenty lakhs in case    

                                      of death and two lakhs in case of injury to the kin of    

                                      victim or the victims, as the case may be”.”         (53)   

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 52 और 53 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
                   “कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
 
Clause 11          Amendment of Section 44   माननीय अध्यक्ष: श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप संशोधन संख्या 43 को प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI KODIKUNNIL SURESH: Sir, I am not moving my amendment.
माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
                   “कि खंड 11 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम  विधेयक में जोड़ दिए गए ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित,पारित किया जाए । श्री अमित शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :
“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :
“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
  16.38 hrs