State Consumer Disputes Redressal Commission
M/S Radha Tower Skippers Pvt Ltd vs Sunita Rani Bansal on 26 June, 2023
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/657/2018 ( Date of Filing : 12 Apr 2018 ) (Arisen out of Order Dated 30/12/2017 in Case No. C/61/2016 of District Mathura) 1. M/S Radha Tower Skippers Pvt Ltd Heritage Greens G.H. 04 Radhapuram Extention Mathura Vrindavan Road Mathura Through Director Divyanshu Gupta ...........Appellant(s) Versus 1. Sunita Rani Bansal D/O Shri Sohan Lal Bansal R/O 97 DAlpat Khirki Kotwali Road Mathura ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT HON'BLE MR. Rajendra Singh JUDICIAL MEMBER HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER PRESENT: Dated : 26 Jun 2023 Final Order / Judgement
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ (मौखिक) अपील संख्या-657/2018 मै0 राधा टावर स्किपर्स प्रा0लि0 बनाम सुनीता रानी बंसल 26.06.2023 माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी एवं प्रत्यर्थी/परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित ढींगरा उपस्थित हैं।
उभय पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक राजीनामा/समझौता प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.05.2023, जिसकी प्रति उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के पास भी उपलब्ध है, प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता का विवरण उल्लिखित करते हुए अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादिनी को प्रत्यर्थी/परिवादिनी द्वारा कुल जमा धनराशि में से कुल 1,34,000/-रू0 की धनराशि डी0डी0 नम्बर 003406 दिनांक 09.05.2023 एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा विवेक बिहार दिल्ली के माध्यम से प्राप्त कराया जाना उल्लिखित किया गया।
उक्त प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी उल्लिखित किया गया कि अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अपील योजित करते समय कुल धनराशि 25,000/-रू0 राज्य आयोग के सम्मुख जमा की गयी है, साथ ही अन्तरिम आदेश के अनुपालन में जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा के सम्मुख कुल धनराशि 1,10,000/-रू0 बतौर एफ0डी0आर0 जमा की गयी है, जो जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख आज की तिथि तक जमा है। तदनुसार उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य द्वारा कथन किया गया कि उपरोक्त जमा धनराशि प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी/परिवादिनी प्रस्तुत अपील को -2- अन्तिम रूप से निस्तारित किये जाने हेतु अपनी सहमति देती है। तदनुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है:-
यह कि इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत अपील योजित करते समय जमा धनराशि 25,000/-रू0 मय अर्जित ब्याज के प्रत्यर्थी/परिवादिनी के पक्ष में चार सप्ताह की अवधि में विधि अनुसार प्राप्त करायी जावे तथा जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा के सम्मुख अन्तरिम आदेश के अनुपालन में कुल जमा धनराशि 1,10,000/-रू0 मय अर्जित ब्याज के प्रत्यर्थी/परिवादिनी को प्राप्त कराये जाने हेतु छ: सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त अवधि में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा द्वारा उपरोक्त जमा धनराशि बतौर एफ0डी0आर0 प्रत्यर्थी/परिवादिनी को अर्जित ब्याज के साथ प्राप्त करायी जावे।
इस आदेश की प्रति उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य/पक्षकारों द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा के सम्मुख दो सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत की जावे।
तदनुसार प्रस्तुत अपील अन्तिम रूप से उभय पक्ष की सहमति के आधार पर निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (राजेन्द्र सिंह) (सुशील कुमार) अध्यक्ष सदस्य सदस्य जितेन्द्र आशु0 कोर्ट नं0-1 [HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR] PRESIDENT [HON'BLE MR. Rajendra Singh] JUDICIAL MEMBER [HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR] JUDICIAL MEMBER