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Lok Sabha Debates

Papers Laid On The Table Of The House By Ministers/Members. on 22 December, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

HON. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

… (Interruptions)

 

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेद्र कुमार):महोदया, मैं श्रीमती मेनका संजय गांधी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-2017 के वार्ऐिाक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

       (दो) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7897/16/17] … (Interruptions)

 

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

(1)    A copy of the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Second Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1016(E) in Gazette of India dated 16th August, 2017 under sub-section (3) of Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 7898/16/17] (2)      A copy of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Ninth Amendment Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015 published in Gazette of India dated 13th September, 2017 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 7899/16/17] … (Interruptions)

 

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN):  I beg to lay on the Table:-

(1)
(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2015-2016.
(2)

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7900/16/17]   THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table:-

(1)
(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7901/16/17] (2)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bengaluru, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

     

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bengaluru, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7902/16/17] (3)      A copy of the Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.496(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2017 under Section 38A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

[Placed in Library, See No. LT 7903/16/17] (4)      A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Biological Diversity Act, 2002:-

(i)         S.O.1352(E) published in Gazette of India dated 7th April, 2017, regarding list of 385 species of biological resources which are normally traded as commodities.
(ii)        S.O.3533(E) published in Gazette of India dated 7th November, 2017, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1352(E) dated 7th April, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7904/16/17]   THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

 (1)
(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2015-2016.
(2)

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7905/16/17] (3)  A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i)                The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/009 in Gazette of India dated 13th July, 2017.
(ii)               The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/011 in Gazette of India dated 13th July, 2017.
(iii)              The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/014 in Gazette of India dated 31st July, 2017.
(iv)              The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015 in Gazette of India dated 14th August, 2017.
(v)               The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Fourth Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/016 in Gazette of India dated 14th August, 2017.
(vi)              The SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 published in Notification No. LAD/NRO/GN/2014-15/21/85 in Gazette of India dated 15th January, 2015.
 
(vii)             The Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/005 in Gazette of India dated 13th July, 2017.
(viii)            The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/013 in Gazette of India dated 25th July, 2017.
(ix)              The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021 in Gazette of India dated 21st November, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7906/16/17] (4)    A copy of the Notification No. S.O.3755(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th November, 2017, together with an explanatory memorandum regarding constitution of the Fifteenth Finance Commission under Article 280 of the Constitution together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O.3755(E) dated 27th November, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7907/16/17] (5)      A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959:-

(i)                  The Post Office Savings Certificates (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1234(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.
(ii)                 The National Savings Certificate (VIII-Issue) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1238(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.
(iii)                The Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1241(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.
(iv)                The National Savings Certificate (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1244(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7908/16/17] (6)      A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 12 of the Public Provident Fund Act, 1968:-

(i)                  The Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.1237(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.
(ii)                 The Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.1243(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7909/16/17] (7)         A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-

(i)                  The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1235(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.
(ii)                 The National Savings Time Deposit (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1236(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.
(iii)                The National Savings (Monthly Income Account) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1239(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.
 
(iv)                The Post Office Savings Bank General (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1242(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7910/16/17]    (8)    A copy of the Notification No. S.O.1184(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th April, 2017, appointing the 17th day of April, 2017 as the date on which the provisions of the Indian Trusts (Amendment) Act, 2016 shall come into force issued under sub-section (2) of Section 1 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7911/16/17] (9)    A copy of the Notification No. S.O.1185(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th April, 2017, appointing the 17th day of April, 2017 as the date on which the provisions of Part 1 of Chapter VI of the Finance Act, 2017 shall come into force issued under Section 130 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7912/16/17] (10)    A copy of the Notification No. S.O.1267(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 21st April, 2017, specifying the securities in which Trusts shall invest surplus funds in accordance with the provisions of Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 issued under Section 20 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7913/16/17]   वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला):  महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

 (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-

(क)(एक) 30.06.2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के प्रति आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता  के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

 

(दो) 30.06.2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के प्रति आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता  के बारे में समापक का प्रतिवेदन तथा लेखा परक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7914/16/17] (ख)(एक) 30.09.2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के प्रति आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता  के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) 30.09.2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के प्रति आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता  के बारे में समापक का प्रतिवेदन तथा लेखा परक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7915/16/17]  (ग)(एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वऐाऩ 2016-2017 का वार्ऐिाक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 7916/16/17]  (घ)(एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

 

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वऐाऩ 2016-2017 का वार्ऐिाक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 7917/16/17]  (ड.)(एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, मुंबई के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, मुंबई का वऐाऩ 2016-2017 का वार्ऐिाक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 7918/16/17]  (च)(एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वऐाऩ 2016-2017 का वार्ऐिाक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया ।                         [Placed in Library, See No. LT 7919/16/17]  (छ)(एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वऐाऩ 2016-2017 का वार्ऐिाक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7920/16/17]  (ज)(एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वऐाऩ 2016-2017 का वार्ऐिाक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7921/16/17]  (झ)(एक) ओरिएंंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ओरिएंंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वऐाऩ 2016-2017 का वार्ऐिाक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7922/16/17] (2) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वाऐिाऩक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 7923/16/17] (3) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-

(एक) सा.का.िन.1409(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रति यूनिट 7500 रू. से कम घोऐिात टैरिफ वाले स्वचलित रेस्तरां तथा होटल, धर्मशाला आदि में अवस्थित रेस्तरां के लिए अदान कर जमा के बिना 2.5 प्रतिशत की यूटीजीएसटी दर; अन्य रेस्तरां के लिए 9 प्रतिशत की यूटीजीएसटी दर; ’हस्तशिल्प सामग्रियों’ के जॉब वर्क के लिए 2.5 प्रतिशत की यूटीजीएसटी दर विनिर्दिऐट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.िन.1410(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ’संरक्षित स्मारकों’ में प्रवेश पर यूटीजीएसटी को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.िन.1397(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर संघराज्यक्षेत्र कर दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.िन.1398(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर संघराज्यक्षेत्र कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.िन.1399(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कच्चे कपास के अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर केद्रीय कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.िन. 1400(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे माल जिनके संबंध में अनुप्रयोजित आदान कर जमा के रीफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी, के बारे में विनिर्दिऐट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.िन.1401(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिऐट लोक वित्तपोऐिात अनुसंधान संस्थानों को विनिर्दिऐट माल पर के प्रदाय पर 2.5 प्रतिशत रियायती संघराज्यक्षेत्र कर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.िन.1053(अ) जो 22 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिऐट प्रदाय, वस्त्र और वस्त्र उत्पादों के लिए जॉब वर्क, पुस्तक, समाचार पत्र आदि की मुद्रण सेवा, प्लानेटेरियम में प्रवेश पर यूटीएसटी रेट घटा दिया गया है तथा मोटरकैब सर्विस प्रोवाइडरों को 6 प्रतिशत की दर से पूरा आईटीसी डिस्चार्ज यूटीजीएसटी का लाभ उठाने के लिए जीटीए और यात्रियों के परिवहन का विकल्प प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.िन.1054(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फेयर प्रइस शॉप द्वारा सरकार को प्रदान की गई सेवाओं तथा फीफा को  और फीफा द्वारा फीफा यू-17 के लिए प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और एमएनएआईएस एण्ड एनएआईएस के स्थान पर आरडब्ल्यूसीआईएस एण्ड पीएमएफबीवाई प्रतिस्थापित करना है, और एलएलपी के लिए स्पऐटीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.िन.1055(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीटीए के लिए आरएमसी उपबंधों का संशोधन किया गया है तथा एलएलपी के लिए स्पऐटीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.िन.1056(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्लंबिंग, कारपेंटरिंग आदि हाउसकीपिंग कार्यों के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी के संदाय के लिए ईसीओ को उत्तरदायी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.िन.1185(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सरकार आदि को वर्क्स कांट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिऐट प्रदाय पर यूटीजीएसटी दर कम कर दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

 (तेरह) सा.का.िन.1186(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फीफा यू-17 विश्व कप 2017 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.िन.1187(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा  जिनका आशय एनपीसीआईएल को कतिपय प्रदाय में छूट प्रदान की जानी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पद्रह) सा.का.िन.1195(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी दरों के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.िन.1196(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी एक्जेम्पशन्स के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

 

(सत्रह) सा.का.िन.1197(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोर्डोरोय फेब्रिक्स पर रिफंड के प्रतिबंध के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.िन.1279(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिऐाद द्वारा यथा अनुशंसित विभिन्न सेवाओं की यूटीजीएसटी दर अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.िन.1280(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिऐाद द्वारा यथा अनुशंसित कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.िन.1281(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा व्युत्क्रम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीइंग समिति के सदस्यों को प्रदान की गई सेवाएंं विनिर्दिऐट की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.िन.1213(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नेपाल और भूटान (भू-आच्छादित देश) को ट्रांसिट कार्गों के साथ सम्बद्ध सेवाओं के प्रदाय में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.िन. 1312 (अ) जो 18 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन केद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को नःऋशुल्क वितरण के लिए आशायित तथा यूनिट कंटेनरों में डाले गए फूड प्रीप्रेशन के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 2.5 प्रतिशत यूटीजीएसटी दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.िन.1292(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा समयोजन वसूली का चयन करने के लिए कुल बिक्री को 75 लाख रू. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.िन.1293(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर संघराज्यक्षेत्र कर (दर) विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.िन.1294(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर संघराज्यक्षेत्र कर की छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.िन.1295(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल के कतिपय विनिर्दिऐट अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर संघराज्यक्षेत्र कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.िन.1296(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय मामलों में मोटर यान के प्रदाय पर रियायती संघराज्यक्षेत्र कर (दर) विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.िन.1322(अ) जो 23 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन निर्यात के लिए किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी पंजीकृत प्राप्तकर्ता को कर योग्य माल के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 0.05 प्रतिशत संघराज्यक्षेत्र कर (दर) विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर ( शव्तियों का निराकरण) आदेश, 2017 जो 13 अत्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7924/16/17]  (4) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-

(एक) सा.का.िन.1148(अ) जो 11 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित शीऐाऩ 8703 अंतर्गत आने वाले विनिर्दिऐट मोटर यान पर प्रतिकर उपकर बढ़ा दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.िन.1282(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01.07.2017 से पूर्व खरीदे गए तथा पट्टे पर लिए गए मोटर यानों को पट्टे पर लेने के लिए लागू 65 प्रतिशत की जीएसटी दर (प्रतिकर उपकर सहित) अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.िन.1297(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय विनिर्दिऐट मामलों में मोटर यान के प्रदाय पर रियायती प्रतिकर उप कर दर विहित करनी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7925/16/17] (5) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः- 

(एक) सा.का.िन.1407(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रति यूनिट 7500 रू. से कम घोऐिात टैरिफ वाले स्वचलित रेस्तरां तथा होटल, धर्मशाला आदि में अवस्थित रेस्तरां के लिए अदान कर जमा के बिना 5 प्रतिशत की आईजीएसटी दर; अन्य रेस्तरां के लिए 18 प्रतिशत की आईजीएसटी दर; ’हस्तशिल्प सामग्रियों’ के जॉब वर्क के लिए 5 प्रतिशत की आईजीएसटी दर विनिर्दिऐट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.िन.1402(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को डेयरी कोपरेटिव के माध्यम से वितरित दूध के उत्पादन में इस्तेमाल करने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर या कोन्सनट्रेटेड मिल्क के प्रदाय के संबंध में आईजीएसटी छूट के लाभ का विस्तार किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.िन.1408(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ’संरक्षित स्मारकों’ में प्रवेश पर आईजीएसटी को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.िन.1392(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर एकीकृत कर दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.िन.1393(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर एकीकृत कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.िन.1394(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कच्चे कपास के अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर एकीकृत कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.िन. 1395(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे माल जिनके संबंध में अनुप्रयोजित आदान कर जमा के रीफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी, के बारे में विनिर्दिऐट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.िन.1396(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिऐट लोक वित्तपोऐिात अनुसंधान संस्थानों को विनिर्दिऐट माल पर के प्रदाय पर 5 प्रतिशत रियायती एकीकृत कर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.िन.1049(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिऐट प्रदाय, वस्त्र और वस्त्र उत्पादों के लिए जॉब वर्क, पुस्तक, समाचार पत्र आदि की मुद्रण सेवा, प्लानेटेरियम में प्रवेश पर आईएसटी रेट घटा दिया गया है तथा मोटरकैब सर्विस प्रोवाइडरों को 12 प्रतिशत की दर से पूरा आईटीसी डिस्चार्ज आईजीएसटी का लाभ उठाने के लिए जीटीए और यात्रियों के परिवहन का विकल्प प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.िन.1050(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फेयर प्रइस शॉप द्वारा सरकार को प्रदान की गई सेवाओं तथा फीफा को  और फीफा द्वारा फीफा यू-17 के लिए प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और एमएनएआईएस एण्ड एनएआईएस के स्थान पर आरडब्ल्यूसीआईएस एण्ड पीएमएफबीवाई प्रतिस्थापित करना है, और एलएलपी के लिए स्पऐटीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.िन.1051(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीटीए के लिए आरएमसी उपबंधों का संशोधन किया गया है तथा एलएलपी के लिए स्पऐटीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.िन.1052(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्लंबिंग, कारपेंटरिंग आदि हाउसकीपिंग कार्यों के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी के संदाय के लिए ईसीओ को उत्तरदायी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.िन.1182(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सरकार आदि को वर्क्स कांट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिऐट प्रदाय पर आईजीएसटी दर कम कर दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.िन.1183(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फीफा यू-17 विश्व कप 2017 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पद्रह) सा.का.िन.1184(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एनपीसीआईएल को कतिपय प्रदाय में छूट प्रदान की जानी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.िन.1192(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी दरों के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.िन.1193(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी एक्जेम्पशन्स के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.िन.1194(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोर्डोरोय फेब्रिक्स पर रिफंड के प्रतिबंध के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.िन.1198(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्किम्ड मिल्क पाउडर, या कोन्सन्ट्रेटेड मिल्क को एक सुनिश्चित व्यव्ति को प्रदाय करने पर छूट प्रदान की जानी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.िन.1276(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिऐाद द्वारा यथा अनुशंसित कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.िन.1277(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा व्युत्क्रम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीइंग समिति के सदस्यों को प्रदान की गई सेवाएंं विनिर्दिऐट की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.िन.1278(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिऐाद द्वारा यथा अनुशंसित विभिन्न सेवाओं पर आईजीएसटी दर अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.िन.1212(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नेपाल और भूटान (भू-आच्छादित देश) को ट्रांसिट कार्गों के साथ सम्बद्ध सेवाओं के प्रदाय में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.िन.1321(अ) जो 23 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन निर्यात के लिए किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी पंजीकृत प्राप्तकर्ता को कर योग्य माल के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 0.01 प्रतिशत एकीकृत कर (दर) विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.िन. 1311 (अ) जो 18 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन केद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को नःऋशुल्क वितरण के लिए आशायित तथा यूनिट कंटेनरों में डाले गए फूड प्रीप्रेशन के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 5 प्रतिशत आईजीएसटी दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.िन.1288(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर एकीकृत कर दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.िन.1289(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर एकीकृत कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.िन.1290(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल के कतिपय विनिर्दिऐट अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर एकीकृत कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.िन.1291(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय विनिर्दिऐट मामलों में मोटर यान के प्रदाय पर रियायती एकीकृत कर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.िन.1338(अ) जो 27 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसी सेवाओं जिनका प्रदाय स्थान नेपाल और भूटान में है, के प्रदाय को छूट प्रदान करनी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7926/16/17]   (6) केद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः- 

(एक) सा.का.िन.1405(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रति यूनिट 7500 रू. से कम घोऐिात टैरिफ वाले स्वचलित रेस्तरां तथा होटल, धर्मशाला आदि में अवस्थित रेस्तरां के लिए अदान कर जमा के बिना 2.5 प्रतिशत की सीजीएसटी दर; अन्य रेस्तरां के लिए 9 प्रतिशत की सीजीएसटी दर; ’हस्तशिल्प सामग्रियों’ के जॉब वर्क के लिए 2.5 प्रतिशत की सीजीएसटी दर विनिर्दिऐट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.िन.1406(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ’संरक्षित स्मारकों’ में प्रवेश पर सीजीएसटी को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.िन.1387(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-केद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि विनिर्दिऐट माल पर केद्रीय कर दर विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.िन.1388(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर एकीकृत कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.िन.1389(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कच्चे कपास के अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर केद्रीय कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.िन. 1390(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे माल जिनके संबंध में अनुप्रयोजित आदान कर जमा के रीफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी, के बारे में विनिर्दिऐट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.िन.1391(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिऐट लोक वित्तपोऐिात अनुसंधान संस्थानों को विनिर्दिऐट माल पर के प्रदाय पर 2.5 प्रतिशत रियायती केद्रीय कर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन नियम, 2017 जो 15 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन.1424(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.िन.1032(अ) जो 18 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेक्टर्स के विर्निदिऐट भागों पर सीजीएसटी दर 14 प्रतिशत से कम करके 9 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.िन.1033(अ) जो 18 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेक्टर्स के विर्निदिऐट भागों पर आईजीएसटी दर 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.िन.1034(अ) जो 18 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेक्टर्स के विर्निदिऐट भागों पर यूटीजीएसटी दर 14 प्रतिशत से कम करके 9 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.िन.1045(अ) जो 22 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिऐट प्रदाय, वस्त्र और वस्त्र उत्पादों के लिए जॉब वर्क, पुस्तक, समाचार पत्र आदि की मुद्रण सेवा, प्लानेटेरियम में प्रवेश पर सीजीएसटी रेट घटा दिया गया है तथा मोटरकैब सर्विस प्रोवाइडरों को 6 प्रतिशत की दर से पूरा आईटीसी डिस्चार्ज सीजीएसटी का लाभ उठाने के लिए जीटीए और यात्रियों के परिवहन का विकल्प प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.िन.1046(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फेयर प्रइस शॉप द्वारा सरकार को प्रदान की गई सेवाओं तथा फीफा को और फीफा द्वारा फीफा यू-17 के लिए प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और एमएनएआईएस एण्ड एनएआईएस के स्थान पर आरडब्ल्यूसीआईएस एण्ड पीएमएफबीवाई प्रतिस्थापित करना है, और एलएलपी के लिए स्पऐटीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.िन.1047(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीटीए के लिए आरसीएम उपबंधों का संशोधन किया गया है तथा एलएलपी के लिए स्पऐटीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पद्रह) सा.का.िन.1048(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्लंबिंग, कारपेंटरिंग आदि हाउसकीपिंग कार्यों के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी के संदाय के लिए ईसीओ को उत्तरदायी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.िन.1179(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सरकार आदि को वर्क्स कांट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिऐट प्रदाय पर सीजीएसटी दर कम कर दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.िन.1180(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फीफा यू-17 विश्व कप 2017 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.िन.1181(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एनपीसीआईएल को कतिपय प्रदाय में छूट प्रदान की जानी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.िन.1189(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी दरों के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.िन.1190(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी एक्जेम्पशन्स के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.िन.1191(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोर्डोरोय फेब्रिक्स पर रिफंड के प्रतिबंध के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.िन.1273(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिऐाद द्वारा यथा अनुशंसित विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दर अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.िन.1274(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल और सेवा कर परिऐाद द्वारा यथा अनुशंसित कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.िन.1275(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा व्युत्क्रम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीइंग समिति के सदस्यों को प्रदान की गई सेवाएंं विनिर्दिऐट की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.िन.1213(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नेपाल और भूटान (भू-आच्छादित देश) को ट्रांसिट कार्गों के साथ सम्बद्ध सेवाओं के प्रदाय में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.िन.1299(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अंतर्गत एडवांस ऑथोराइजेशन एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम्स से संबंधित विभिन्न सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.िन.1283(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर केद्रीय कर दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.िन.1284(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिऐट माल पर केद्रीय कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.िन.1285(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल के कतिपय विनिर्दिऐट अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर केद्रीय कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.िन.1286(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय मामलों में मोटर यान के प्रदाय पर रियायती केद्रीय कर दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.िन.1287(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा संयोजन वसूली का चयन करने के लिए कुल बिक्री को 75 लाख रू. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीळस) सा.का.िन.1287(अ) जो 13 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा संयोजन वसूली का चयन करने के लिए कुल बिक्री को 75 लाख रू. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.िन.1320(अ) जो 23 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन निर्यात के लिए किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी पंजीकृत प्राप्तकर्ता को कर योग्य माल के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 0.05 प्रतिशत केद्रीय कर (दर) विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.का.िन. 1310 (अ) जो 18 अत्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन केद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को नःऋशुल्क वितरण के लिए आशायित तथा यूनिट कंटेनरों में डाले गए फूड प्रीप्रेशन के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 2.5 प्रतिशत सीजीएसटी दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.िन.1211(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) केद्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2017 जो 13 अत्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन.3330(अ)में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7927/16/17] (7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः- 

(एक) सा.का.िन.1403(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.िन.1404(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन प्रतिऐिठत खिलाड़ियों द्वारा विनिर्दिऐट माल के आयात किए जाने पर आईजीएसटी में छूट प्रदान किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.िन.1376(अ) जो 8 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.िन.1430(अ) जो 17 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.िन.962(अ) जो 27 जुलाई, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 96/2008-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.िन.1012(अ) जो 11 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.िन.1019(अ) जो 16 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिऐट शर्तों के अध्यधीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अंतर्गत उदग्रहणीय सीमा शुल्क से माल के अस्थायी आयात को छूट जारी करना है तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की उप-धारा(7) 3 के अंतर्गत उग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से माल के अस्थायी आयात को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.िन.1030(अ) जो 18 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 60/2011-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.िन.1135(अ) जो 7 सितम्बर 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.िन.1153(अ) जो 13 सितम्बर 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फीफा यू-17 विश्व कप 2017 के आयोजन करने के लिए आयातित माल को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.िन.1161(अ) जो 15 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बजट 2017-18 में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं तथा 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. का संशोधन करना है ताकि बजट 2017-18 में किए गए कतिपय परिवर्तनों को शामिल करना है, कतिपय लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन करना है; तथा कैश डिस्पेंसर या ऑटोमेटिक बैंक नोट डिस्पेंसर तथा उनके भागों और संघटकों संबंधी बीसीडी प्ररूपों के लिए छूट जारी करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.िन.1340(अ) जो 27 अत्तूबर 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. 14/2006-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.िन.1341(अ) जो 27 अत्तूबर 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वस्त्र उत्पादों पर अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत प्रभावी शुल्क दर विहित करनी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.िन. 1356(अ) जो 31 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 20 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 16/2017- सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पद्रह) का.आ. 2220(अ) जो 14 जुलाई, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) अधिसूचना सं. 72/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 2416(अ) जो जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) अधिसूचना सं. 75/2017- सी.शु. (एन.टी.)जो 3 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भरतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. 2643(अ) जो 14 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) अधिसूचना सं. 81/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 2833(अ) जो 31 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) अधिसूचना सं. 84/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 7 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ. 3061(अ) जो 15 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) अधिसूचना सं. 90/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का.आ. 1202(अ) जो 26 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का.आ. 3205(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) अधिसूचना सं. 94/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 5 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) का.आ. 3324(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) अधिसूचना सं. 96/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 18 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) अधिसूचना सं. 97/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 24 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में 19 अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) अधिसूचना सं. 98/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 27 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) का.आ. 3496(अ) जो 31 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) अधिसूचना सं. 102/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 1 नम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) अधिसूचना सं. 103/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 2 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) अधिसूचना सं. 104/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 6 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) अधिसूचना सं. 105/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 7 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) अधिसूचना सं. 106/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 8 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) अधिसूचना सं. 107/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 9 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धरण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) अधिसूचना सं. 108/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 14 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के 20 निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) का.आ. 3601(अ) जो 15 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्तालीस) अधिसूचना सं.110/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 16 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) का.आ. 3779(अ) जो 30 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) अधिसूचना सं. 113/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 7 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चवालीस) सा.आ. 1298(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017- सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7928/16/17] (8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7)के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.िन. 966(अ) जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की दिनांक 23.6.2017 की सनमेट समीक्षा के अंतिम निऐकऐााॉ के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूपीटीएफई ू के पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन के आयात पर पांच वऐाऩ की अवधि के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित न हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.िन. 1006(अ) जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट समीक्षा अनवेषण के अंतिम निऐकऐााॉ के आधर पर चीन जनवादी गणराज्य और यूएई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूओपल ग्लासवेयर ू के आयात पर राजपत्र में इस अध्सूचना के प्रकाशन की तारीख अर्थात् 9 अगस्त, 2017 में पाँच वऐाऩ की अवधि के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित अथवा अधिक्रमित न हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.िन. 1031(अ) जो 18 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निऐकऐााॉ के आधर पर चीन जनवादी गणराज्य से 21 उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित  ूटेक्चर्ड और टैपर्ड कोटिड और अनकोटिड ग्लास ू के आयात पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख अर्थात् 18 अगस्त, 2017 से पाँच वऐाऩ की अवधि् के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित अथवा अधिक्रमित न हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.िन. 1059(अ) जो 23 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राध्कारी के मध्यावधिक निऐकऐााॉ के अनुसरण में ईरान, सऊदी अरब और यूएसए से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित  ूकास्टिंग सोडा ू के आयात पर मूल अधिसूचना की शेऐा अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.िन. 1066(अ) जो 25 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा की जा रही अंतिम समीक्षा अन्वेऐाण के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूसोडियम नाईट्रेड ू के आयात पर जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 25 अगस्त, 2017 से पाँच वऐाऩ की अवधि के लिए विनिर्दिऐट दर पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.िन. 1119(अ) जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ू मेट्रोनिडाजोल ू के आयात पर दिनांक 30 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 40/2012- सी.शु. (एडीडी) द्वारा अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के उग्रहण जो बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। उक्त उग्रहण अभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू किए गए सनसेट समीक्षा अन्वेऐाण के समापन तक अथवा 28 अगस्त, 2018, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगी।

(सात) सा.का.िन. 1122(अ) जो 30 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी इस संबंध में प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक के अंतिम निऐकऐााॉ के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित  ूविंग आपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए कास्टिंग ू के आयात पाँच वऐाऩ की अवधि के (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, अधिक्रमित अथवा संशोधित न हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.िन. 1123(अ) जो 30 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस संबंध् में अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निऐकऐााॉ के अनुसरण में यूरोपियन यूनियन, कोरिया जनवादी गणराज्य अथवा थाईलोड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूस्टीरीन ब्यूटाडीन रबर (एसबीआर) के 1500 सीरीज ू पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख अर्थात् दिनांक 30 अगस्त, 2017 से 5 वऐाऩ की अवधि् के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित अथवा अधिक्रमित न हो) के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.िन. 1137(अ) जो 7 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धरा 9 के अंतर्गत प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक द्वारा आयोजित अन्वेऐाणों की सिफारिशों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ूहाट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टैनलैस स्टील एफएलटी प्रोडक्ट ू के आयात पर 5 वऐाऩ की अवधि् के लिए (7 सितम्बर, 2017 से) निश्चयात्मक काउंटरवेलिंग डयूटी का उग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.िन. 1149(अ) जो 12 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निऐकऐााॉ के अनुसरण में रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूअमोनियम नाइटेड ू के आयात पर पांच निऐकऐााॉ की अवधि के लिए विनिर्दिऐट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.िन. 1169(अ) जो 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस संबंध में अभिहित अधिकारी के अंतिम निऐकऐााॉ के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूबसों और लॉरी/ट्रकों में प्रयुक्त टय़ूब सहित अथवा टय़ूब रहित नए अप्रयुक्त वायवीय रेडियल टायरों और/अथवा रबर के फलैब (टयूब रहित टायरों सहित) जिसका सामान्य रिम डाया कोड 16 से अधिक हो ू के आयात पर पांच वऐाऩ की अवधि के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित अथवा अधिक्रमित न हो) अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.िन. 1229(अ) जो 4 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अन्वेषण की सनसेट समीक्षा के अंतिम निऐकऐााॉ के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूपारा नाइट्रोइनिलिन (पीएनए) ू के आयात पर पांच वऐाऩ की अवधि के लिए विनिर्दिऐट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.िन. 1222 (अ) जो 6 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई सनसेट समीक्षा अन्वेऐाण के दृऐिटगत यूरोपियन यूनियन, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूमेलामिन ू के आयात पर दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 48/2012-सी.शु. (एडीडी) द्वारा अध्यारोपित निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क एक वऐाऩ की अवधि के लिए अर्थात् 7 अक्तूबर, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है (जब तक पूर्व में प्रतिसंहत न हो), बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह ) सा.का.िन. 1228(अ) जो 9 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक के अंतिम निऐकऐााॉ के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूमिश्र धातु का वायर रोड अथवा गैर मिश्र धातु इस्पात ू के आयात पर अंनतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख अर्थात् 2 नवम्बर, 2016 से 5 वऐाऩ की अवधि के लिए (2 मई, 2017 से 8 अक्तूबर, 2017 की अवधि को छोड़कर) विहित रीति से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पद्रह) सा.का.िन. 1303(अ) जो 17अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन और संबद्ध 23 शुल्क महानिदेशक के अंतिम निऐकऐााॉ के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपियन यूनियन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूकलर कोटिड/प्री पेन्टिड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ एलॉय या नॉन-एलाय स्टील ू के आयात पर विहित रीति से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख अर्थात् 11 जनवरी, 2017 से 5 वऐाऩ की अवधि के लिए (11 जुलाई, 2017 से 16 अक्तूबर, 2017 की अवधि को छोड़कर) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.िन. 1313(अ) जो 18अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 55/2016-सी.शु. (एडीडी) के अधिक्रमण में दिनांक 3 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 34/2012- सी.शु. (एडीडी) को निऐिाद्ध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। तथापि, उक्त निऐिाद्धकारी अधिसूचना का प्रचालन वऐाऩ 2017 के विशेऐा सिविल आवेदन 14202 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक मुलतवी रहेगा।

(सत्रह) सा.का.िन. 1314(अ) जो 18 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 56/2016-सी.शु. (एडीडी) के अधिक्रमण में दिनांक 3 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 08/2013-सी.शु. (एडीडी) को निषिद्ध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। तथापि उक्त निऐिाद्धकारी अधिसूचना का प्रचालन वऐाऩ 2017 के विशेऐा सिविल आवेदन 14202 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक मुलतवी रहेगा।

(अठारह) सा.का.िन. 1327(अ) जो 24 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक द्वारा किए गए अन्वेऐाण की सिफारिशों के आधार पर सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित सामग्री की पहचान, निर्धारण, प्रतिपाटन शुल्क संग्रहण तथा संघात के अवधरण हेतु) नियम, 1995 (अर्थात् प्रवंचना अवधारण) के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां निर्यातित कतिपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फलैट उत्पादों के आयात पर 5 वऐाऩ की अवधि के लिए (7 सितम्बर, 2017 से) प्रतिपाटन शुल्क का उग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.िन. 1364(अ) जो 2 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक के निऐकऐाऩ के अनुसरण में कनाडा, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपियन यूनियन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूसोडियम क्लोरेड ू के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.िन. 1427 (अ) जो 17 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई सनसेट समीक्षा अन्वेऐाण के दृऐिटगत यूरोपियन यूनियन और एमओआर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ूरबर कैमिकल अर्थात् पीएक्स-13 ू के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.िन. 1447 (अ) जो 24 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई सनसेट समीक्षा अन्वेऐाण के दृष्टिगत सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका 24 में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ूकास्टिक सोडा ू के आयात पर दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 49/2012-सी.शु. (एडीडी) द्वारा अध्यारोपित निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क एक वऐाऩ की अवधि के लिए अर्थात् 25 नवम्बर, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है (जब तक पूर्व में प्रतिसंहत न हो),बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.िन. 1431 (अ) जो 17 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ शीऐाऩ 1201 के अंतर्गत आने वाले सोयाबीन, चाहे वे टूटे हों या नहीं, पर बीसीडी टैरिफ दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.िन. 1339(अ) जो 27 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में अध्याय 50 से 63 में वस्त्र उत्पादों पर टैरिफ की दर को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7929/16/17] (9) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1072(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1073(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1075(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अपील अधिकरण,िदल्ली (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1075(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1076(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1077(अ) में प्रकाशित हुए थे। ग्रेड (सात) ऋण वसूली अधिकरण-प्, हैदराबाद (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1078(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1079(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1080 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ऋण वसूली अधिकरण-1, कोलकाता (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यासंख्या सा.का.िन. 1081(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) ऋण वसूली अधिकरण-2, कोलकाता (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1082(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) ऋण वसूली अधिकरण-3, कोलकाता (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1083(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1084(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) ऋण वसूली अधिकरण-1,मुंबई (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1085(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) ऋण वसूली अधिकरण-2, मुंबई (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1086(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) ऋण वसूली अधिकरण-3, मुंबई (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1087(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1088(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) ऋण वसूली अधिकरण, पटना (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1089(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1090(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) ऋण वसूली अधिकरण, रांची (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1091(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापतनम (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1092(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) ऋण वसूली अधिकरण-1, अहमदाबाद (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1093(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1094(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1095(अ) में प्रकाशित हुए थे। 26 (पच्चीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, बेंगलुरू (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1096(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, चंडीगढ़ (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1097(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) ऋण वसूली अधिकरण-1, चेन्नई (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1098(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) ऋण वसूली अधिकरण-2, चेन्नई (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1099(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) ऋण वसूली अधिकरण, कोयमबत्तूर (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1100(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) ऋण वसूली अधिकरण, कटक (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1101(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इकतीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1102(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, दिल्ली (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1103(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण-3, दिल्ली (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1104(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौतीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, एर्णाकुलम (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1105(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, एर्णाकुलम (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1106(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, हैदराबाद (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1107(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1108(अ) में प्रकाशित हुए थे। (अड़तीस) ऋण वसूली अधिकरण-3, चंडीगढ़ (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1109(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) ऋण वसूली अधिकरण, सिलिगुड़ी (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1110(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चालीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1111(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7930/16/17]     (10) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वऐाऩ के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्ऐिाक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-

(एक) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद [Placed in Library, See No. LT 7931/16/17] (दो) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल  [Placed in Library, See No. LT 7932/16/17] (तीन) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडापा [Placed in Library, See No. LT 7933/16/17] (चार) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, नहरलगुन [Placed in Library, See No. LT 7934/16/17] (पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी [Placed in Library, See No. LT 7935/16/17] (छह) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद  [Placed in Library, See No. LT 7936/16/17] (सात) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक, अजमेर [Placed in Library, See No. LT 7937/16/17] (आठ) बड़ोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली [Placed in Library, See No. LT 7938/16/17] (नौ) बिहार ग्रामीण बैंक, बेगुसराय [Placed in Library, See No. LT 7939/16/17] (दस) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा [Placed in Library, See No. LT 7940/16/17] (ग्यारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर [Placed in Library, See No. LT 7941/16/17] (बारह) छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर [Placed in Library, See No. LT 7942/16/17] (तेरह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधी नगर [Placed in Library, See No. LT 7943/16/17]   (चौदह) इलाकाई देहाती बैंक,श्रीनगर [Placed in Library, See No. LT 7944/16/17] (पंद्रह) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ [Placed in Library, See No. LT 7945/16/17] (सोलह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी [Placed in Library, See No. LT 7946/16/17] (सत्रह) झारखंड ग्रामीण बैंक, रांची [Placed in Library, See No. LT 7947/16/17] (अठारह) जे एण्ड के ग्रामीण बैंक, जम्मू [Placed in Library, See No. LT 7948/16/17] (उन्नीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड [Placed in Library, See No. LT 7949/16/17] (बीस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी [Placed in Library, See No. LT 7950/16/17] (इक्कीस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर [Placed in Library, See No. LT 7951/16/17] (बाईस) केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम [Placed in Library, See No. LT 7952/16/17] (तेईस) लांग्पी देहांगी रूरल बैंक, दिफु [Placed in Library, See No. LT 7953/16/17] (चौबीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर [Placed in Library, See No. LT 7954/16/17] (पच्चीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना [Placed in Library, See No. LT 7955/16/17] (छब्बीस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद [Placed in Library, See No. LT 7956/16/17] (सत्ताईस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर  [Placed in Library, See No. LT 7957/16/17]     (अठाइस) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल [Placed in Library, See No. LT 7958/16/17] (उनतीस) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग  [Placed in Library, See No. LT 7959/16/17] (तीस) मिजोरम रूरल बैंक, आइजोल [Placed in Library, See No. LT 7960/16/17] (इकतीस) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा [Placed in Library, See No. LT 7961/16/17] (बत्तीस) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर [Placed in Library, See No. LT 7962/16/17] (तैंतीस) उड़ीसा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर  [Placed in Library, See No. LT 7963/16/17] (चौंतीस) पांडियन ग्राम बैंक, विरूधुनगर [Placed in Library, See No. LT 7964/16/17] (पैंतीस) पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, हावड़ा  [Placed in Library, See No. LT 7965/16/17] (छत्तीस) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, वेल्लारी  [Placed in Library, See No. LT 7966/16/17] (सैंतीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद  [Placed in Library, See No. LT 7967/16/17] (अड़तीस) पुदुवई भरतियार ग्राम्य बैंक, पुडुचेरी [Placed in Library, See No. LT 7968/16/17] (उनतालीस) पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर [Placed in Library, See No. LT 7969/16/17] (चालीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला [Placed in Library, See No. LT 7970/16/17] (इकतालीस) राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर [Placed in Library, See No. LT 7971/16/17] (बयालीस) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तुर [Placed in Library, See No. LT 7972/16/17] (तैंतालीस) सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ [Placed in Library, See No. LT 7973/16/17] (चवालीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक [Placed in Library, See No. LT 7974/16/17] (पैंतालीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट [Placed in Library, See No. LT 7975/16/17] (छयालीस) सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा [Placed in Library, See No. LT 7976/16/17] (सैंतालीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद [Placed in Library, See No. LT 7977/16/17] (अड़तालीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला [Placed in Library, See No. LT 7978/16/17] (उनचास) उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार [ Placed in Library, See No. LT 7979/16/17] (पचास) उत्कल ग्रामीण बैंक, बालनगीर [Placed in Library, See No. LT 7980/16/17] (इन्यावन) बडौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच [Placed in Library, See No. LT 7981/16/17] (बावन) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर [Placed in Library, See No. LT 7982/16/17] (तिरेपन) उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, देहरादून [Placed in Library, See No. LT 7983/16/17] (चौवन) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका [Placed in Library, See No. LT 7984/16/17] (पचपन) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर [Placed in Library, See No. LT 7985/16/17]       (11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.िन. 1021(अ) जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना सों 131/2016- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.िन. 1178(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत में विनिर्मित और वहां से निर्यातित माल पर त्रुटि की सभी औद्योगिक दरों के बारे में है और ये दरें निर्यातित माल के विनिर्माण में आदान के रूप में प्रयुक्त क्रमशः किसी आयातित सामग्री अथवा उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य सामग्री पर प्रभार्य सीमा शुल्क और केद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट के परिकलन के लिए औसत दरें हो और यह अधिसूचना दिनांक 1.10.2017 से प्रभावी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमा शुल्क और केद्रीय उत्पाद शुल्क व्यतिक्रम नियम, 2017 जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1177 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.िन. 1448(अ) जो 24 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आनुपातिक मेगा प्रमाणपत्र के आधार पर अनंतिम वृहद विद्युत परियोजनाओं की शर्तों में संशोधन किए जाने और मियादी जमा रसीद या बोक गारंटी के समानुपातिक रिलीज की अनुमति दिए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7986/16/17] (12) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत-कोरिया वृहद आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय सुरक्षोपाय) नियम, 2017 जो 4 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 992(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7987/16/17] (13) आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2017, जो 31 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3497(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2455(अ) जो 3 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें उल्लेख किया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ङ) (च) और (छ) में विनिर्दिऐट शर्तें प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत श्रेणी एक अथवा श्रेणी दो के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के मामले में लागू नहीं होंगी।

(तीन) का.आ. 2456(अ) जो 3 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अध्सूचना संख्या में प्रकाशित हुए थे और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के प्रयोजनार्थ देशों और विनिर्दिऐट भूक्षेत्रों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2017, जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 865(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2017, जो 18 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1028(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2017, जो 5 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1221(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 2529(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुए थे और जो भारतीय रेल वित्त निगम के संबंध् में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ड़ ग के अंतर्गत कैपिटल गेन बांड के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7988/16/17] (14) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-

(एक) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2017 जो 27 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1038(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2017 जो 23 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1057(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2017 जो 16 अत्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1300(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2017 जो 23 अत्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1318(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7989/16/17] (15) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत इंस्टीटय़ूट ऑफ एक्यूएरीज ऑफ इंडिया (कर्मचारियों की सेवा शर्तें)विनियम, 2017 जो 26 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एम-18012/03/2008-आईएनएस.।।। में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7990/16/17] (16) साधारण बीमा कारबार (राऐट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उप-धारा(5) के अंतर्गत सामान्य बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय तथा अधीनस्थ स्टाफ के वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तों का युव्तियुव्तकरण और संशोधन) संशोधन स्कीम, 2017 जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3019(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 7991/16/17] (17) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उप-धारा (4) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल (संशोधन) विनियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीओडी एण्ड जीओ/वीकेके/291 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7992/16/17] (18) प्रत्येक विऐायक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रत्येक विऐायक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियम, 2017 जो 25 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीबीआर.सीआईडीसं.786/20/16/050/2017-18 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7993/16/17] (19) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुव्ति) संशोधन नियम, 2017 जो 23 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2743(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7994/16/17] (20) केद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.िन. 1217(अ) जो 3 अत्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2017 अधिसूचना सं. 11/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7995/16/17] (21) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उप-धारा (3) तथा स्वापक औऐाधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत संपत्ति समपहरण के लिए अपीलीय अधिकरण (सभापति की नियुव्ति के लिए प्रक्रिया) नियम, 2016 जो 3 फरवरी, 2016 के  भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 138(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यातम्क ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7996/16/17] (22) (एक) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वऐाऩ 2016-2017 के वार्ऐिाक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7997/16/17]   … (Interruptions)

 

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): On behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay on the Table:

(1)
(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7998/16/17] (2)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

     

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7999/16/17] (3)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

 

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8000/16/17] (4)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

 

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8001/16/17] (5)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

 

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8002/16/17]     (6)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2016-2017.

 

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

 

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8003/16/17] (7)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

 

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8004/16/17] (8)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

 

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8005/16/17] (9)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2016-2017.

   

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

 

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8006/16/17] (10)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

 

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8007/16/17] (11)

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2016-2017.

 

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

 

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8008/16/17] (12)    A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

(i)                      The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Seventh Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016 published in Gazette of India dated 3rd August, 2017.
(ii)         The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. 1-12/Standards/2012-FSSAI published in Gazette of India dated 14th February, 2017.
(iii)  The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Sixth Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. 1/Additives/Stds/14.2/Notification/FSSAI/2016 published in Gazette of India dated 3rd August, 2017.
(iv)                The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Eleventh Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. 1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013 published in Gazette of India dated 19th September, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8009/16/17] महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेद्र कुमार): महोदया, मैं राऐट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(एक) राऐट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-17 के वार्ऐिाक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे।
 (दो)    राऐट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 8010/16/17]   … (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy each of the following Statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-
 
THIRTEENTH LOK SABHA
1.    Statement No.34                                  Fifth Session, 2000 [Placed in Library, See No. LT 8011/16/17]   FOURTEENTH LOK SABHA
2.    Statement No. 30                                 Second Session, 2004 [Placed in Library, See No. LT 8012/16/17]  
3.    Statement No. 36                                 Sixth Session, 2005 [Placed in Library, See No. LT 8013/16/17]  
4.    Statement No. 34                                 Seventh Session, 2006 [Placed in Library, See No. LT 8014/16/17]  
5.    Statement No. 32                                 Ninth Session, 2006 [Placed in Library, See No. LT 8015/16/17]  
6.    Statement No. 29                                 Tenth Session, 2007 [Placed in Library, See No. LT 8016/16/17]  
7.     Statement No. 28                                Twelfth Session, 2007 [Placed in Library, See No. LT 8017/16/17]  
8.    Statement No.31                                  Thirteenth Session, 2008 [Placed in Library, See No. LT 8018/16/17]  
9.     Statement No. 29                                Fourteenth Session, 2008 [Placed in Library, See No. LT 8019/16/17]   FIFTEENTH LOK SABHA
10.  Statement No. 32                                Second Session, 2009 [Placed in Library, See No. LT 8020/16/17]    
11.  Statement No. 27                                 Third Session, 2009 [Placed in Library, See No. LT 8021/16/17]  
12.  Statement No. 27                                 Fourth Session, 2010 [Placed in Library, See No. LT 8022/16/17]  
13.  Statement No. 26                                 Fifth Session, 2010 [Placed in Library, See No. LT 8023/16/17]  
14.  Statement No. 26                                 Sixth Session, 2010 [Placed in Library, See No. LT 8024/16/17]  
15.  Statement No. 23                                 Seventh Session, 2011 [Placed in Library, See No. LT 8025/16/17]  
16.  Statement No. 24                                 Eighth Session, 2011 [Placed in Library, See No. LT 8026/16/17]  
17.  Statement No. 23                                 Ninth Session, 2011 [Placed in Library, See No. LT 8027/16/17]  
18.  Statement No. 22                                 Tenth Session, 2012 [Placed in Library, See No. LT 8028/16/17]  
19.   Statement No. 20                                Eleventh Session, 2012 [Placed in Library, See No. LT 8029/16/17]  
20.   Statement No. 19                                Twelfth Session, 2012 [Placed in Library, See No. LT 8030/16/17]  
21.  Statement No.18                                  Thirteenth Session, 2013 [Placed in Library, See No. LT 8031/16/17]  
22.  Statement No. 15                                 Fourteenth Session, 2013 [Placed in Library, See No. LT 8032/16/17]  
23.   Statement No. 14                            Fifteenth Session, 2013-14 [Placed in Library, See No. LT 8033/16/17]     SIXTEENTH LOK SABHA
24.  Statement No. 13                                 Second Session, 2014 [Placed in Library, See No. LT 8034/16/17]  
25.  Statement No. 12                                 Third Session, 2014 [Placed in Library, See No. LT 8035/16/17]  
26.  Statement No. 11                                 Fourth Session, 2015 [Placed in Library, See No. LT 8036/16/17]  
27.  Statement No. 9                                   Fifth Session, 2015 [Placed in Library, See No. LT 8037/16/17]  
28.  Statement No. 8                                   Sixth Session, 2015 [Placed in Library, See No. LT 8038/16/17]  
29.  Statement No. 6                                   Seventh Session, 2016 [Placed in Library, See No. LT 8039/16/17]  
30.  Statement No. 6                                   Eighth Session, 2016 [Placed in Library, See No. LT 8040/16/17]  
31.  Statement No. 5                                   Ninth Session, 2016 [Placed in Library, See No. LT 8041/16/17]  
32.  Statement No. 3                                   Tenth Session, 2016 [Placed in Library, See No. LT 8042/16/17]  
33.   Statement No.3                                   Eleventh Session, 2017 [Placed in Library, See No. LT 8043/16/17]  
34.  Statement No. 1                                   Twelfth Session, 2017 [Placed in Library, See No. LT 8044/16/17]     THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to lay on the Table:-  (1)
A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pasteur Institute of India, Coonoor, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
(2)
A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pasteur Institute of India, Coonoor, for the year 2016-2017.
[Placed in Library, See No. LT 8045/16/17]   … (Interruptions)
 
HON. SPEAKER: Item No. 12 – Shri P.P. Chaudhary – Not present.
… (Interruptions)
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री पी0पी0 चौधरी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-
(1)  प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-

(एक) का.आ.2561(अ) जो 10 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों से ूक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आमेलनू स्कीम को छूट प्रदान किया गया है। 

(दो) अधिसूचना सं. एल-3 (4) /आरईजी-एल.पी./2017-18/सीसीआई जिसके द्वारा 22 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (लेसर पेनाल्टी) संशोधन विनियम, 2017  प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ.3714(अ) जो 22 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और इसके अधीन बनाए गए नियमों या तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 और  इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत तेल और गैस क्षेत्रों में संचालन कर रहे सीपीएसई के साथ-साथ तेल और गैस क्षेत्र में संचालन कर रहे उनके पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली अनुसंगी इकाइयों से जुड़े इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन संयोजन के सभी मामलों को 5 वऐााो की अवधि के लिए छूट प्रदान किया गया है।    

(चार) का.आ.2828(अ) जो 30 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन राऐट्रीयकृत बैंकों के पुनर्निमाण, पूर्ण या उसके किसी अंश के अंतरण एवं आमेलन  के सभी मामलों को 10 वऐााो की अवधि के लिए छूट प्रदान किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 8046/16/17]     (2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-

 (एक) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रहे वऐाऩ के लिए इंस्टीटय़ूट आफ कास्ट एकाउंटेंटस आफ इंडिया के वाऐिाऩक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 27 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2017 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) का.आ.3297(अ) जो 12 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था  तथा जो दिनांक 3 अत्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ.1693(अ) में कतिपय संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 8047/16/17] (3)कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-

 (एक) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रहे वऐाऩ के लिए इंस्टीटय़ूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया के वाऐिाऩक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.104 /37/लेखा.1.इंट्रोडक्शन में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा.का.िन.1246(अ) जो 12 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था  तथा जो दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.िन490(अ) में कतिपय संशोधन के बारे में है।

 

[Placed in Library, See No. LT 8048/16/17] (4)      चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3583(अ) जो 13 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था  तथा जो दिनांक 4 मई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ.1634(अ) में कतिपय संशोधन के बारे में है। 

[Placed in Library, See No. LT 8049/16/17] (4)      दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)ः-

 

 (एक)           भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( कार्पोरेट व्यव्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 16 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 013 में प्रकाशित हुए थे ।

   

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( कार्पोरेट व्यव्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 16 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 014 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( कर्मचारियों की सेवा) विनियम, 2017 जो 24 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 015 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( कार्पोरेट व्यव्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 अत्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 017 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( सूचना उपयोगिताएंं) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 29 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 016 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( कार्पोरेट व्यव्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 अत्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 018 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( कार्पोरेट व्यव्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 7 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 019 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ( कार्पोरेट व्यव्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 7 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 020 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 8050/16/17]     (6)   (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-2017 के वार्ऐिाक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-2017 के वार्ऐिाक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वऐाऩ 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8051/16/17]