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Lok Sabha Debates

Motion For Consideration The Regarding The National Commission For Backward ... on 6 April, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title: Motion for consideration the regarding the National Commission For Backward Classes (Repeal) Bill, 2017 and Constitution (One Hundred And Twenty Third Amendment) Bill, 2017   HON. CHAIRPERSON: Item No. 10B … … (Interruptions)

 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं * कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Chairman, Sir, we are not supposed to disclose what transpires in the Business Advisory Committee (BAC), but it was given to understand that this Bill would be taken up on Friday. It is a Constitution (Amendment) Bill and it was supposed to be that the reply would be on Monday. This was accepted by all political parties who were present inside the BAC.

Of course, this Bill was circulated earlier. So, the onus lies with the Members to give amendments to this Bill. But, instantly, today, in a Supplementary Agenda, this Bill has been listed for consideration and passing today around 12 o’clock. … (Interruptions) So, the question here is that if I am supposed to give certain amendments and that amendment is very genuine as far as I feel because through this Bill when I will be deliberating on the merit of this Bill, I will be mentioning it, but here is a Bill, which takes away the power of respective State Government. It is an attack on the federal character of our Constitution.

Respective State Governments have the power to identify respective castes and provide them benefit as per the SCBC, but what is being done today is that it is only consultation with the Governor of respective States and that consultation is not mandatory and binding.

Say for instance, in India, you have a list for SCBC. In Odisha, we have a list for SCBC. The list that we have is not accepted totally / fully by the Union Government. By passing this Bill in the Parliament, you will be denying a large number of sections of our people in Odisha, which Odisha Government is providing and the Bill is construed in such a way that this is going to deny them the benefit. Having it as a Constitutional provision and making it a legal provision, we welcome it, but by centralizing it, you are denying the right of the respective States and that is the reason why I have stood up now not only … (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Therefore, it should be sent to the Standing Committee for scrutiny.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Therefore, it is necessary that the Government should consider that this provision of respective States should be recognized, which is not there in this Bill and there may be some more because this is a very intricate issue relating to the federal character of our Constitution.

Therefore, I urge upon the Government, through you, Sir, that let the Government consider and send it to the Standing Committee and try to find a consensus. I am not talking about what is going to happen in the other House or what impact it is going to have, but I am with a limited purpose here that here is an attack / abrogation of the power of the respective States and the Union Government is taking that power that should be protected and we will be protecting it with all our might.

   

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I also request and support what Mahtab Ji said. This is a very important legislation and it affects nearly 50 to 55 per cent population of the country. Therefore, it should be referred to the Standing Committee because we are sending every Bill to the Standing Committee and Standing Committee is there to look into all the defects. Whatever minor defects are there, they will be rectified. Major suggestions will be taken from various political party leaders and all political leaders will be there in the Standing Committee....(व्यवधान) हम सपोर्ट करेंगे।...(व्यवधान) लेकिन आप दूसरों की भी बात सुनिए।...(व्यवधान) यह क्या है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : What is this? We are the supporters. We brought Backward Class Commission in Karnataka first, not you. Do not talk like this. We brought the Havanur Commission. We implemented it… (Interruptions) Do not say all those things.… (Interruptions)

माननीय सभापति : खड़गे जी, कृपया आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमारे सामने ये सब नखरे मत करिए।...(व्यवधान)

 

HON. CHAIRPERSON:Sampath ji, What is the rule?

…( व्यवधान)

   

DR. A. SAMPATH : Sir, I am not for any heated debate. It is a point of order. You are the custodian of our rights. I raise the point of order that under Rule 287 and 288, it is concerned with the Business Advisory Committee. Hon. Minister very well knows Rule 288 because he understands.

Rule 288: “It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee.”           I am not taking much time because you very well know why I am saying so. I am in the queue for the last one week. In the sitting of the Business Advisory Committee on 27th March, 2017 at 1 PM in Speaker’s Committee room, they decided to allot time for the Bills which came for discussion. This is the 42nd Report which was presented on 28.3.2017 before this august House. Sir, here you see that for Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017 for consideration and passing, two hours were allotted. My learned friend, Mr. Tathagata Satpathy, spoke during the discussion on the Bill for the time being. I am asking the hon. Minister, what happened in the Bill then onwards? I am in the queue. What happened? The Bill simply vanished. What is the use of the Business Advisory Committee?

          Now, another hon. Member is raising a very pertinent point. Here, it was announced in the House. I was in the Parliamentary Committee of the Welfare of the Other Backward Classes during the time of the 15th Lok Sabha. For the whole five years, many of my friends there in the Treasury Benches and one very senior leader, Shri Hukum Narayan Yadav, sought for the constitutional status of the Other Backward Classes.

HON. CHAIRPERSON: Your point is taken. Please understand.

DR. A. SAMPATH : It is a Constitutional Amendment. It is not a child’s play.

माननीय सभापति : आपका पॉइंट आ गया है।

 

SHRI K.C. VENUGOPAL: Hon. Chairman, Sir, Shri Mahtab Ji rightly pointed out the role of the Business Advisory Committee in regard to Bills. What has happened has been narrated by Shri Mahtab Ji. The Government has informed us that the Bill will be taken up for consideration and passing only on Monday. Today, it has come as supplementary agenda. Every time, it is being repeated. Last week also, we debated on that. Bringing an important Bill as a supplementary agenda, it is also a Constitution (Amendment) Bill, how can we justify that? Rule 79 pertains to notice of amendments to clauses or schedules.

HON. CHAIRPERSON : You have made your point.

SHRI K.C. VENUGOPAL : We have to give the amendments just one day before. The Government has brought the legislation only today in the afternoon. How can we move the amendments?

HON. CHAIRPERSON: Let the Minister reply to that.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Actually, it is curtailing the power of the Members.

HON. CHAIRPERSON: Whatever important points or objections you have, it has been brought on record. Now, the hon. Minister will reply.

SHRI K.C. VENUGOPAL : We are not opposing the Bill. We are not opposing the merits of the Bill. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record, except what the Parliamentary Affairs Minister is going to say.

…(Interruptions)…*   रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार):जय प्रकाश जी की बात भी सुन लीजिए।...(व्यवधान)

     

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :  महोदय, मैं और कई अन्य माननीय सदस्य इस सवाल को लगातार सदन में उठाते रहे हैं कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। आज के समय में जो शंका व्यक्त की जा रही है, इसे हम जरूर चर्चा में लाएंगे। मंडल कमीशन लागू हुआ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Your will have your own time, as far as the issue of merits of the Bill is concerned. Shri Hukmdeo Narayan Yadav.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record, except what Shri Hukmdeo Narayan Yadav is saying.

…(Interruptions)…*     श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति का मैं सदस्य था और कांग्रेस के नेता श्री बी.के. हाण्डिक समिति के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में 24 अगस्त, 1912 को सिफारिश की थी कि - भारतीय संविधान के एनसीबीसी अधिनियम में समुचित संशोधन करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और एनसीएससी तथा एनसीएसटी के समान शक्तियां प्रदान की जाएं, जैसा कि अनुच्छेद 338 में बताया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में यह अधिकार एनसीबीसी को सौंपा जाना चाहिए, न कि एनसीएससी को। इस आधार पर समिति ने सिफारिश की थी।

माननीय सभापति : आप डिबेट के समय अपनी पूरी बात रख सकते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, जब स्टैंडिंग कमेटी की बात आती है, तो इससे संबंधित जो समिति है और उस समय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के ही नेता थे, मैं भी सदस्य था। उस समिति ने वर्ष 2012-13 में सिफारिश की कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जब संबंधित समिति ने ऐसा कहा है, तो स्टैंडिंग कमेटी का क्या मतलब है।...(व्यवधान) इसी तरह वर्ष 2012-13 में दूसरी रिपोर्ट में इस बात को दोहराया गया। वर्ष 2013-14 में तीसरी रिपोर्ट में भी दोहराया गया और वर्ष 2013-14 की पांचवीं रिपोर्ट में भी दोहराया गया। जब हर रिपोर्ट में सभा पटल पर ये बातें आ गईं, तब स्टैंडिंग कमेटी की क्या बात है।...(व्यवधान)

 

माननीय सभापति :  आपने अपनी बात कह दी है। आप बैठ जाएं।

…( व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Parliamentary Affairs Minister would like to say something. Only his statement will go on record.

…( व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : सभापति जी, महताब जी भी कुछ कह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब  : इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन यदि अमेंडमेंड्स पास करेंगे, तो यह हमें स्वीकार नहीं होगा।

श्री अनन्तकुमार : आपने विषय रख दिया है।...(व्यवधान)

 

श्री भर्तृहरि महताब  : यह बिल फैडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है। हमारी कमेटी ने कांस्टीटय़ूशनैलिटी, लीगैलिटी और प्रोविजन बार-बार दिए हैं, हम उस कमेटी के खिलाफ नहीं हैं।...(व्यवधान)हम चाहते हैं कि जो एग्जिक्यूटिव आर्डर ओबीसी के बारे में पहले से था, जिसे हम लीगल करने जा रहे हैं, इसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ विधेयक के अंदर स्टेट की पॉवर को विदड्रा कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। आज आप चर्चा कर रहे हैं और बिल पास कर रहे हैं। आप यह एश्योरेंस दे दीजिए कि आज यह पास नहीं होगा। आप चर्चा शुरू करें, आज रिप्लाई नहीं होगा और अमेंडमेंट के ऊपर सोमवार को चर्चा होगी।

 

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर):   यदि इस विषय पर चर्चा आगे की तिथि में बढ़ेगी, यदि इसे सोमवार को लिया जाएगा, तो मैं भी इस बिल पर बोलना चाहूँगा, इसलिए मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

 

श्री अनन्तकुमार:माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सांसदों ने, खास करके श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री वेणुगोपाल जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री जितेन्द्र रेड्डी जी ने अपने विचार रखे और माननीय हुकुम देव नारायण यादव जी ने भी अपना विचार रखा। श्री सम्पत जी ने बीएसी के बारे में चर्चा की। मुझे इतना ही कहना है कि हम बीएसी के बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन सभी के बीच में आम सहमति बन चुकी थी कि आज इस विषय पर हम चर्चा शुरू करेंगे, इस पर बहस शुरू करेंगे और इसे सोमवार को सम्पन्न करेंगे, क्योंकि यह एक कांस्टीटय़ूशनल अमेंडमेंड बिल है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें नियम 368 के प्रावधान के अंतर्गत जैसा होना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त नम्बर भी होना चाहिए, उसके कारण इसे सोमवार को लिया जाएगा, ऐसा तय किया गया था। उसी हिसाब से इस वि­ाय पर आज केवल चर्चा शुरू करने के लिए इसे हम लेकर आये हैं। जहाँ तक संशोधन या अमेंडमेंड की बात है, तो कल दोपहर तीन बजे तक आप लोग इस पर अमेंडमेंड दे सकते हैं। अमेंडमेंड देने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री वेणुगोपाल जी आदि संसदीय कार्य प्रणाली से अच्छी तरह से अवगत हैं, सभी लोग इसके जानकार हैं। इसलिए कल दोपहर तीन बजे तक अमेंडमेंड भी दे सकते हैं। हमने इस बिल का इंट्रोडक्शन शुक्रवार को ही किया था, तब से अमेंडमेंड देने के लिए अवसर था।

          आखिर में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा देने का विषय है। इस पर देश भर में आम सहमति है।

श्री भर्तृहरि महताब: इसे सप्लीमेंट्री के रूप में लाने की क्या जरूरत है?

श्री अनन्तकुमार: आप जानते हैं कि यह सप्लीमेंट्री के रूप में क्यों आया है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। टैक्नीकल कारणों से हमें सप्लीमेंट्री सर्कुलेट करना पड़ा। हम आप सबको पहले ही इस विषय पर कांफिडेंस में ले चुके थे। मुझे लगता है कि आज के दिन पूरा देश, श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्णय पर, उनके साथ है। ओबीसी आयोग को एक संवैधानिक दर्ज़ा देना चाहिए, देश की जनता इसके साथ है। इसमें किसी भी प्रदेश सरकार के किसी भी हक का हनन नहीं होगा, बल्कि और मजबूत होगा। इसके बारे में श्री थावर चंद गहलोत जी विस्तार से आपको अवगत कराएंगे।

          मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी या इधर-उधर मत भेजिए। जैसा कि श्री हुकुमदेव नारायण जी ने बताया कि इस पर चार-चार कमेटियाँ परामर्श कर चुकी हैं। इसे यहाँ से और राज्य सभा से पारित करवाइए और पूरे देश को आप एक संदेश दीजिए कि हम पिछड़े वर्गों के साथ हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ हैं। 

Motion Re: Suspension of proviso to Rule 66 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि यह सभा में लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक को संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार करने तथा पारित किये जाने के प्रस्ताव पर, जहाँ तक यह राष्­ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 पर निर्भर है, इसके लागू होने से निलंबित करती है। ”   HON. CHAIRPERSON (SHRI PRALHAD JOSHI): The question is:
“That this House do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017 in as much as it is dependent upon the National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017.”   The motion was adopted.
       
17.31 hours NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES (REPEAL) BILL, 2017 AND CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY THIRD AMENDMENT) BILL, 2017....Contd.
 

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ: -

“कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”   “कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”              महोदय, पिछड़े वर्गों के हित के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए और उनका सुदृढ़ीकरण करने के लिए लंबे समय से माँग हो रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशानुसार हम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के काम के निर्णय को लेकर सदन के सामने आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, वह आर्टिकल 340 के अंतर्गत था। उसके अंतर्गत जो आयोग गठित होता था, वह टाइम-बींग होता था। वह इश्यू बेस्ड आयोग होता था। उस आयोग के पास विशष वि­षयों को उनके अन्वे­ाण और छानबीन के लिए भेजा जाता था। वह उसके बाद भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन देते थे और भारत सरकार उस पर सामान्यतः निर्णय करती थी।
          महोदय, उसका गठन भारत सरकार करती थी। इस कारण से यह माँग उठती रही कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इससे विशे­ा परिवर्तन यह होगा कि इस आयोग का गठन भारत के रा­ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति जी को अनुसूचित जाति आयोग गठित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 338-ए में राष्ट्रपति जी को अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने का अधिकार है। अब एक नया अनुच्छेद 338-बी उसमें स्थापित होगा। इसके स्थापित होने के बाद राष्ट्रपति जी इस आयोग का गठन करने के लिए अधिकृत होंगे।
          महोदय, लंबे समय से इस आयोग के गठन की माँग की जा रही थी। अब तक इस आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ, इसमें विलंब क्यों हो रहा है, आदि वि­षयों में मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही यह वि­षय यहाँ उठा था और तब मैंने इसके संबंध में जानकारी दे दी थी, कि इससे पहले भी तीन महीने से लेकर दस महीने का अंतराल दो आयोगों के गठन के बीच में आया है। हम संवैधानिक दर्जे के अंतर्गत जो यह नया कानून बना रहे हैं, उसके कारण यह अंतर आएगा कि संविधान में संशोधन से राष्ट्रपति जी इसका गठन करेंगे।
          महोदय, पहले वाले आयोग को ओ.बी.सी. में किसी जाति को मिलाने या किसी जाति को हटाने का अधिकार था। अब इस अधिकार के साथ एस.सी-एस.टी. आयोग के बराबर सभी अधिकार, जैसे योजनाओं की समीक्षा करना या अन्य किसी प्रकार के सुझाव देने के अधिकार भी इस अयोग को होंगे। पहले इस आयोग को शिकायत सुनने का भी अधिकार नहीं था। पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित जो ग्रीवांसेज़ थीं, उनके साथ भी अन्याय होता था। उस अन्याय को भी पिछड़ा वर्ग आयोग को सुनने का अधिकार नहीं था। वह भी अनुसूचित जाति आयोग सुनता था। अब नया आयोग गठित होगा तो उसे इन समस्त ग्रीवांसेज़ से संबंधित शिकायतें सुनने का अधिकार प्राप्त होगा और सुनकर उनका समाधान करने के लिए भी वह अधिकृत होगा। ...(व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : यही इसमें आपत्तिजनक है, जो यह बोल रहे हैं।
श्री थावर चंद गहलोत : ओ.बी.सी. के विकास के लिए जो प्रतिवेदन देना होता था, वह केवल भारत सरकार को देते थे, राज्य सरकार को नहीं दिया जाता था। यह जो नया आयोग आएगा, उसमें ओ.बी.सी. के विकास के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार को सुझाव दिये जा सकेंगे। पहले यह राज्य सरकारों को सुझाव देने के लिए अधिकृत नहीं था। अब जब राज्यों को इसका प्रतिवेदन, सुझाव व अन्य चीज़ें दी जाएंगी, तो निश्चित रूप से राज्य भी ओ.बी.सी. वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत होंगे। उनका भी सुदृढ़ीकरण करने का अवसर प्राप्त होगा, जो अभी तक नहीं था।
          एस.सी व एस.टी. आयोग की तरह यह आयोग राज्यों एवं केंद्र सरकार को ओ.बी.सी. की योजनाओं एवं उनके विकास के लिए सुझाव दे सकेगा। पहले जो आयोग था, उस आयोग को इस प्रकार के सुझाव देने का अधिकार नहीं था। ओ.बी.सी. शब्द संविधान में नहीं है। सोशली और एजूकेशनली शब्द संविधान में अनुच्छेद 16(4) में व 15 (4) में है। अतः इस नाम से बना आयोग आरक्षण को सदा के लिए रख सकेगा। अनुच्छेद 340 में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े शब्द का प्रयोग पहले से हो रहा है, इसलिए इस विषय पर कोई शंका कुशंका की जरूरत नहीं है। जो नाम है, वह नाम अब भी पिछड़ा वर्ग आयोग ही होगा, सोशली और शैक्षणिक दृ­िष्ट से पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं होगा। जो नाम पहले था, वही नाम अब भी होगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार की चर्चा करके भ्रम फैलाने या भ्रमित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इस शंका को दूर करने की आवश्यकता है।
          इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करने का प्रावधान जो वर्तमान में था, उसके अनुसार इनका चयन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता था। अब जो आयोग गठित होने वाला है, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का चयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट ऑफ प्रेसीडेंट से करने की व्यवस्था है। अभी तक जो आयोग था, वह अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को देता था और भारत सरकार द्वारा उस पर निर्णय कर लिया जाता था। अगर हम चाहते तो अब आयोग का गठन करके अपनी इच्छानुसार प्रतिवेदन तैयार कराकर ले लेते और आदेश जारी कर देते। अब हमने इस अधिकार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब यह आयोग प्रतिव­ाऩ अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को देगा। रा­ट्रपति जी इसे सरकार को ऐक्शन टेकन के लिए देंगे, फिर हम इस पर विचार करके कार्रवाई करेंगे।      
          इसमें एक और प्रावधान है। अब तक यह आयोग अपना प्रतिवेदन देता था तो सामान्यतया हम उस प्रतिवेदन पर निर्णय करने के लिए बंधनकारी थे, परंतु अगर चाहते तो नहीं भी करते। अभी तक सरकार और आयोग दोनों मिलकर जो चाहते, वह निर्णय कर लेते। हमने यह महसूस किया कि संसद सर्वोपरि है, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पंचायत है। एस.सी. और एस.टी. वर्ग के लोगों की जातियों को मिलाना व घटाना, इस पर विचार करने के लिए अगर कोई राज्य प्रस्ताव भेजता है तो हम उसको आर.जी.आई. को भेजते हैं, एस.सी. में मिलाना हो तो बाद में आर.जी.आई. की रिपोर्ट के बाद एस.सी. कमीशन के पास भेजते हैं। एस.टी. के लिए है तो एस.टी.कमीशन को भेजते हैं और वहां से ओ.के. रिपोर्ट आने के बाद, सहमति आने के बाद मंत्रिमंडल बिल बनाता है और फिर वह बिल संसद में प्रस्तुत करते हैं, संसद उस पर निर्णय करती है और फिर वह लागू होता है। अभी तक यह प्रणाली नहीं थी, अभी तक केवल आयोग और भारत सरकार जो चाहते, मिल करके कर सकते थे। परंतु हमने संसद को सर्वोपरि मानकर जो प्रणाली एस.सी. और एस.टी. कमीशन के द्वारा अपनाई गई है, उसी प्रणाली से इसे भी अधिकार देने का निर्णय लिया है। हम यह मानते हैं कि हम संसद को सर्वोपरि मानकर निर्णय करने के अधिकार का इस विधेयक में जो प्रावधान कर रहे हैं, उसके कारण ओ.बी.सी. वर्ग का सर्वाधिक हित हो सकेगा और सही निर्णय भी हो सकेगा। अन्यथा सरकार और आयोग मिलकर कुछ भी कर सकते थे।
          इसके बाद इस प्रतिवेदन के संबंध में ए.टी.आर. के साथ सदन में विवरण भी रखा जायेगा, पहले यह प्रावधान नहीं था। एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन में रखेंगे, सदन उस पर चर्चा करके सरकार को और सुझाव और निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारों से संबंधित प्रतिवेदन में यदि कोई बात होगी तो राज्यपाल को वह प्रतिवेदन भेजा जायेगा। अभी तक इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। आदरणीय महताब साहब हम तो राज्यों को सुदृढ़ करने का प्रावधान इस विधेयक में लाये हैं, आपको इसका समर्थन करना ही चाहिए।
श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कंसल्ट करने के लिए रखे हैं।
श्री थावर चंद गहलोत : उड़ीसा से अगर आपने कोई प्रस्ताव भेजे होंगे, मान लीजिए कि पहले वे विचाराधीन रहे होंगे या पैंडिंग होंगे, परंतु इस आयोग के बनने के बाद उसमें तीव्रता आयेगी और जल्दी निर्णय होंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है।
          महोदय, अनुच्छेद 340 में मंडल कमीशन बना था। सरकार चाहे तो दोबारा ऐसा आयोग बना सकती है, परंतु उस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं है। इस कारण से हमने एस.टी. के लिए आयोग अनुच्छेद 338ए में इस प्रकार का प्रावधान किया है और अनुच्छेद 340 में भी है। परंतु हमने यह महसूस किया कि संवैधानिक दर्जा देना है, इसलिए 338ए और बी नया अनुच्छेद स्थापित करेंगे, इसके कारण इसे संवैधानिक दर्जा मिलेगा और संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण पिछड़े वर्ग के हितों के लिए यह आयोग और सक्षमता के साथ सुनवाई करने के साथ-साथ उनका भला करने में भी सफलता प्राप्त करेगा। हालांकि श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी ने बता दिया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी जो संसदीय समिति है, इसने एक बार नहीं, अनेक बार इस पर विचार किया और विचार करने के बाद अपनी राय भी दी। पिछड़े वर्ग की कल्याण संबंधी समिति ने लगभग आठ बार अपनी राय संवैधानिक दर्जा देने के लिए दी है। इसके अलावा लगभग 200 संस्थाओं ने निरंतर एक के बाद एक इसे संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन ने भी दी है, इम्पलायीज एसोसिएशन ने भी दी है और इसके बाद 18 माननीय सदस्यों ने इस सदन में 377 के माध्यम से, प्रश्न काल में प्रश्न पूछकर और जो भिन्न-भिन्न प्रक्रिया विशे­ष उल्लेख आदि के माध्यम से ओ.बी.सी. कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही है। हमने उन सबका मान-सम्मान करने का काम किया है। पिछले 25 वर्षों से यह मांग निरंतर होती रही है। आप तो विचार करते रहे, हमने विचार को साकार रूप दिया और इसे संवैधानिक दर्जा देने का बिल इस संसद में प्रस्तुत किया। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा। ...(व्यवधान) खड़गे साहब, आप मुझे छेड़-छाड़ करते हो। ...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैं आपसे छेड़-छाड़ नहीं करता हूँ, आपके प्रधान मंत्री जी और आपकी सरकार से छेड़-छाड़ करता हूँ। ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Shri Mallikarjun Kharge, please address the Chair.
… (Interruptions)
श्री थावर चंद गहलोत : खड़गे साहब, आपने अनुभव किया है कि मुझसे छेड़-छाड़ करने के बाद आपको खूब सुनना पड़ता है। मैं आज के इस अवसर पर आपके पुराने कारनामें और जो-जो  आपने केवल वोट बैंक के रूप में इनका उपयोग किया, पॉकेट वोट के रूप में इनका उपयोग किया, नारे लगाए, भा­ाण दिए, परंतु जो सार्थक रूप इस प्रकार के अधिकार देने का लाना चाहिए था, वह आप नहीं लाए। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम इस काम को कर रहे हैं। आपने पिछड़े वर्ग का सम्मान करने का काम नहीं किया। हम यह संवैधानिक दर्जा दे कर उनका सम्मान करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि ओ.बी.सी. वर्ग की समस्याओं का समाधान करने के लिए यह आयोग सफलतापूर्वक काम करेगा और इसकी सार्थकता सिद्ध करेगा। आज के इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सर, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, उसके बाद राजीव जी बोलेंगे। सर, ऐसी गलत जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए कि ...(व्यवधान) मेरा कहना यही है कि ऐसा एक महत्वपूर्ण बिल हमारे सामने आ रहा है, इसको जितना हो सके, उतना सर्वसम्मति से पास कर के आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए तो सभी की सहमति है और डेलिगेशन में कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, यह आपको मालूम है? प्रधान मंत्री के पास जब गए थे, तब राजीव सातव और दूसरे लोग भी थे। लेकिन आप ही क्रेडिट ले रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वह आज ही हो रहा है। मण्डल कमीशन आपने लाया, हाऊनूर कमीशन आपने लाया? ...(व्यवधान) आपने तो विरोध किया था। ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान) आपको हम मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। ...(व्यवधान) हुक्मदेव जी, आप उस वक्त उधर थे, इधर नहीं थे। ...(व्यवधान) आप बैठिए। ...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसको जितना हो सके, उतना ही सर्वसम्मति से पास करने की कोशिश करो। ...(व्यवधान) दूसरों की बात को भी सुनिए। ...(व्यवधान) अगर कुछ खामियां हैं, तो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: One minute please. Hon. Minister, do you want to say something?
… (Interruptions)
श्री थावर चंद गहलोत : खड़गे जी, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि आप अगर छेड़-छाड़ करोगे तो पुरनी बातें मैं भी बहुत जानता हूँ। ...(व्यवधान) जितने पुराने आप हैं, मैं भी 50 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और अनुसूचित जाति वर्ग का हूँ, जैसे आप हैं और मैंने इस वर्ग के हितों के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे सारा इतिहास कांग्रेस का भी मालूम है। परंतु हम इसको कटुता के वातावरण में पास नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता था। आपने ही मुझे कुछ याद दिलाने के लिए छेड़ा है। ...(व्यवधान) मुझे आप एक बात बताओ कि सन् 1953 में कालेलकर आयोग इस पर कुछ जांच-पड़ताल करने के लिए बना। उन्होंने सन् 1955 में अपना प्रतिवेदन दिया। ...(व्यवधान) खड़गे जी, सुनिए तो सही।  उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय किसकी सरकार थी? ...(व्यवधान) आपको ध्यान है? ...(व्यवधान) मैं बताऊं किसकी सरकार थी? ...(व्यवधान) वह भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सन् 1979 में मण्डल कमीशन बना। उसने सन् 1980 में अपना प्रतिवेदन दिया। सन् 1980 के बाद सन् 1990 तक आपने कुछ नहीं किया। वर्ष 1990 तक कुछ नहीं हुआ, आप बताओ कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। उस समय किसकी सरकार थी?...(व्यवधान) वर्ष 1955 से लेकर वर्ष 1990 तक किसकी सरकार थी, क्यों नहीं बना? ...(व्यवधान) आपकी छेड़छाड़ के बाद मुझे सब याद आने लगता है। ...(व्यवधान) आपने नहीं बनाया।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) वर्ष 1979 में जनता पार्टी की सरकार थी, इस पर उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए।...(व्यवधान)
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : कुछ कदम नहीं, कदम उसी समय बढ़े थे। 
 
HON. CHAIRPERSON : Only Minister’s statement will go on record.
…(Interruptions)…* श्री थावर चंद गहलोत : मैं मान लेता हूँ।...(व्यवधान) मैं भी जनता पार्टी का अंग था।...(व्यवधान) मैं उज्जैन जिले का उपाध्यक्ष और जनता पार्टी का महामंत्री था।...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, please address the Chair. Let us start the discussion.
… (Interruptions)
माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, कृपया आप बैठिए।
…( व्यवधान)
श्री थावर चंद गहलोत : उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर निर्णय किसने किया? उस समय भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी।...(व्यवधान) ये तीनों-चारों घटनाक्रम इस बात का प्रमाण हैं कि जितने भी प्रतिवेदन आयोग ने ओबीसी कमीशन को गठित करने के लिए, उनके हित संरक्षण के लिए जो बातें कही थीं, उन पर अमल करने के बजाय उन प्रतिवेदनों को रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे नरेन्द्र मोदी साहब ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया। इन तीन वर्षों में हमने एक नहीं, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए।
 
उसके पहले मैं पहले वाली बात बताना चाहूँगा। अटल जी की सरकार थी, उस समय एससी और एसटी दोनों आयोग एक ही थे। एससी, एसटी आयोग उस समय एक ही था। ...(व्यवधान) अटल जी ने यह महसूस किया कि समस्यायें ज्यादा हैं, लोगों के आवेदन बड़ी संख्या में आते हैं, उनका निर्णय समय पर नहीं हो पाता है, इसलिए उन्होंने एससी और एसटी का अलग-अलग मंत्रालय भी बनाया और दो आयोग भी अलग से बनाये।...(व्यवधान) इसे आप भी तो कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तारतम्य में, यह जो आयोग, जिसकी अवधि अभी समाप्त हुई है, इस आयोग का गठन भी किया। इस आयोग ने कुछ प्रतिवेदन भी दिए, उन प्रतिवेदनों को हमने स्वीकार करके पिछड़े वर्ग के हितों के लिए निर्णय भी किया और इस बार भी हम आयोग गठित करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर चुके थे। परन्तु 5 राज्यों के चुनाव घो­िात हो गए और उसके कारण आचार-संहिता लगायी गई। आचार-संहिता लगती है। चुनाव आयोग ने आचार-संहिता लगाई तो वह बंधन हो गया। इन पांच राज्यों की चुनावी आचार-संहिता को देखते हुए आयोग का गठन करने में कठिनाई आई। इस कारण से अभी तक उसे बना नहीं पाए। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को, इस विधेयक को तुरन्त पास करने की इसलिए आवश्यकता है कि यह बिल पास होगा, तो आयोग का गठन होगा। अगर यह बिल पास नहीं होगा, तो आयोग का गठन करने में कठिनाई होगी। अगर इसमें विलम्ब करेंगे, स्थायी समिति को भेजेंगे या उस हाउस में कहीं सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात आएगी तो इसका अर्थ सीधा-सीधा निकलेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़े वर्ग के हितों के विपरीत इनकी कार्य-शैली है।...(व्यवधान)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I have got objection to this.… (Interruptions)
श्री थावर चंद गहलोत : यह तुरन्त पास होना चाहिए और तुरन्त पास होने के साथ-साथ आयोग का गठन भी तुरन्त होना चाहिए।...(व्यवधान) संवैधानिक दर्जे वाला यह आयोग होगा।...(व्यवधान)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : How can the Minister say this?… (Interruptions)  Why do we have the Standing Committees?  How can the Minister say this in the House?  It is against the parliamentary ethics.… (Interruptions) This Government is in a hurry.
श्री थावर चंद गहलोत : इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये और इस संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को पारित किया जाये।...(व्यवधान)
माननीय सभापति :श्री राजीव सातव।
श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मंत्री जी ने भी बात की है, अब इसे कल ही करते हैं। अब 6 बज गये हैं।
माननीय सभापति :अभी 6 बजने में 5 मिनट का समय है।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : यह अच्छा नहीं है। अब कल बात करेंगे।
HON. CHAIRPERSON : Motions moved:
“That the Bill to repeal the National Commission for Backward Classes Act, 1993 be taken into consideration.”   “That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration.”   श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, मंत्री जी ने शुरूआत की और मुझे लगा कि वे अन्त भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी को बोलने का कोई मौका देने का उनका कोई प्लान नहीं दिख रहा था। वे शुरूआत कर रहे थे और बीच-बीच में उठ कर भी बोल रहे थे।
          आज जब दोपहर को दो मंत्रियों के बीच वैर का संबंध सदन ने देखा, तभी आपने सदन में सप्लीमेंटरी एजेंडा दिया और किसी को पता ही नहीं चला। मुझे तो पता ही नहीं चला कि आज के सप्लीमेंटरी एजेंडा में इस कमीशन के संबंध में संविधान संशोधन के बारे में आज यहां पर चर्चा होने वाली है।
          हम जनरली यह बात कहते हैं कि सरकार बुलडोज़ करना चाह रही है और जिस प्रकार से आज यह डिस्कशन लाया गया, कई लोगों को अमेंडमेंट्स के लिए चांस नहीं दिया गया, कई लोगों को इसकी तैयारी करने का भी चांस नहीं दिया गया।
          सभापति जी, आज जब यह बात हो रही है तो मंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने कहा कि छेड़ना नहीं। मंत्री जी, आपको कौन छेड़ सकता है? आप सार्वभौम हैं। आपको कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन, जिस प्रकार से सरकार ने आज यह संविधान संशोधन बिल यहां पर लाया है, मैं यहां पर हमारे ओ.बी.सी. कमेटी के चेयरमैन गणेश सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार दिनांक 29 मार्च, 2017 को हम प्रधान मंत्री जी से मिले। ओबीसी कमेटी के सारे सदस्य हमारे साथ वहां पर थे। उसमें गणेश सिंह जी थे और कमेटी में बाकी पार्टीज़ के सारे मेम्बर्स प्रधान मंत्री जी से मिले। जब हम लोग प्रधान मंत्री जी से मिले तो हमने प्रधान मंत्री जी से विनती की थी कि यह जो ओबीसी कमीशन है, यह बैकवर्ड क्लास का कमीशन है, इसको कंस्टीटय़ूशनल स्टेटस देना चाहिए। उसके साथ ही हमने वहां पर यह मांग भी रखी थी कि सरकार द्वारा ओबीसी का अलग मंत्रालय बनाया जाए। इसके बारे में चर्चा प्रधान मंत्री जी के साथ उस वक्त हुई थी। क्रीमी लेयर की मर्यादा को बढ़ाने के बारे में हमने प्रधान मंत्री जी से विनती की। कास्ट सेन्सस का जो डाटा है, उसे भी जारी करने की विनती कमेटी के माननीय सदस्यों ने प्रधान मंत्री जी से की।
          अभी गहलोत साहब ने बताया कि किसने क्या किया, वही मैं भी अभी बताना चाहूंगा कि जो 93वां संविधान संशोधन आया था, हमारे वरि­ठ नेता मोइली साहब भी यहां पर बैठे हैं, जब वह संविधान संशोधन आया था तो उस पर बहुत चर्चा हुई थी। 93वें संविधान संशोधन से इस देश के पिछड़े वर्ग के युवाओं को, बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में, आई.आई.टी., आई.आई.एम., उस वक्त के एम्स में आरक्षण देने की बात हुई थी और इसका श्रेय हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और यू.पी.ए. की अध्यक्षा सोनिया जी और उस वक्त के यू.पी.ए. के सभी घटक दलों को जाता है। मैं मोइली जी को धन्यवाद दूंगा कि उनकी अध्यक्षता में वह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने 93वां संविधान संशोधन बिल लाया था, जिससे बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिला था।
          अभी आपने कहा कि हमने यह लाया। अब अगले महीने में इस सरकार को तीन साल होने जा रहे हैं। हमारे वरि­ठ सदस्य हुक्मदेव जी ने भी यह बात कही थी कि कांग्रेस के समय यह हुआ था। यह जरूर हमारे समय में हुआ था। हम से देरी हुई, लेकिन आपको इसे लाने में तीन महीने नहीं, बल्कि तीन साल लगे। अगर सरकार इतनी ही इसके लिए इच्छुक थी, इतना ही करना चाह रही थी तो वर्ष 2015 में मैं इसके बारे में एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाया था कि आप इसके लिए संविधान संशोधन कीजिए, अगर आप इसके पीछे इतना ही लगे थे तो आप उसे गवर्नमेंट बिल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते। दो साल पहले ही इसे एक्सेप्ट करके इसे मान लेते तो हम तो उस वक्त भी आपका अभिनंदन करना चाह रहे थे। इसके लिए आपको तीन साल क्यों लगे?...(व्यवधान) आप कह रहे थे कि पांच राज्यों के चुनाव के लिए आचार संहिता लगी हुई थी।...(व्यवधान) क्या पिछले तीन सालों से पांच राज्यों के चुनाव थे?...(व्यवधान)
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): आपने जो 67 सालों में नहीं किया, वह हमारी सरकार ने तीन सालों में करके दिखाया है।...(व्यवधान)
श्री राजीव सातव: आपने तीन सालों में इसे क्यों नहीं किया, यह सवाल हम पूछना चाह रहे हैं।...(व्यवधान) हमने क्या नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा नहीं चल रही है।...(व्यवधान) सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए मदद करना, ओबीसी को कंस्टीटय़ूशनल स्टेटस मिलने के लिए तीन साल क्यों लगे, यह सवाल देश पूछना चाह रहा है।...(व्यवधान) यह तीन महीने में होना चाहिए था, जो आप नहीं कर सके, हमारा यह सवाल इसके बारे में है।...(व्यवधान) हम यहां पर यह सवाल पूछना चाह रहे हैं।...(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Now, you please address the Chair.
… (Interruptions)
18.00 hours श्री राजीव सातव : जब आप ओ.बी.सी. कमेटी की बात करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है।...(व्यवधान) जब किसी आदमी को कोई चीज चुभती है, तो वह बोलता ही है और उसका विरोध भी होता है। ...(व्यवधान) आप जरूर विरोध कीजिए।

HON. CHAIRPERSON : Now  it  is  6 o’clock.  Let me have the sense of the House for extending the time.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS  AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, we may continue up to 6.30 p.m. SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended till his speech is completed.

श्री राजीव सातव  :  सर, इस विषय को मंडे को कर लेते हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  Now the time of the House is extended.  Anyway, you have started.  Please continue.

श्री राजीव सातव :  सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर मंडे को चर्चा हो, सभी लोग बैठे हो, अगर हमारे प्रधान मंत्री जी भी आ जाएंगे, तो ठीक रहेगा।

           संसद की जो ओ.बी.सी. कमेटी है, इसके अध्यक्ष श्री हांडिक जी रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी अभी यहां पर बैठे हुए है, श्री राजेन गोहेन जी भी हमारे मंत्री है और श्री गणेश सिंह जी भी यहां पर है। पिछले पाँच‑छह सालों में सभी सदस्यों का कंट्रीब्यूशन इस कमेटी में रहा है। इन्होंने संसद के सामने ओ.बी.सी. के डिमांड को रखने का काम किया है। जब हमने ओ.बी.सी. की चार डिमांड माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने रखी थी, उसमें से एक डिमांड के बारे में हम अभी यहां पर चर्चा कर रहे हैं।  मेरा सरकार से यह सवाल है कि एक डिमांड की चर्चा तो हम कर रहे हैं और इसके लिए आप इतना श्रेय भी ले रहे हैं। आप इसका श्रेय जरूर लीजिए, हम इसके लिए आपको बधाई भी देंगे, लेकिन बाकी तीन डिमांड्स के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी को बोलने की जरूरत है। आप इसके बारे में डरिए नहीं और न ही चुप रहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप ये तीन डिमांड्स कब पूरा करने वाले हैं।

          आप ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूं कि आप ओ.बी.सी. के लिए अलग मंत्रालय की घो­षणा कब कर रहे हैं? आप पूछेंगे कि ओ.बी.सी. के लिए अलग मंत्रालय क्यों चाहिए, किस लिए मंत्रालय चाहिए? मैं कहता हूं कि ओ.बी.सी. के लिए एक अलग मंत्रालय जरूर चाहिए। यदि हम ओ.बी.सी. कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे, तो पता चलेगा कि प्री‑मैट्रिक तथा पोस्ट‑मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में ओ.बी.सी. कमेटी ने सरकार को लिखा है; क्या लिखा है, प्री‑मैट्रिक तथा पोस्ट‑मैट्रिक स्कॉलरशिप कितनी है? पहली क्लास से चौथी क्लास के बच्चों के लिए 25 रूपये, छठी क्लास से आठवीं क्लास के बच्चों के लिए 40 रूपये और नौवीं क्लास से दसवीं क्लास के बच्चों को 50 रूपये की स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 50 रूपये में ओ.बी.सी. का बच्चा एक पेन भी नहीं खरीद सकता हैं, 20 रूपये में एक नोटबुक भी नहीं आ सकती है। इस तरह की स्कॉलरशिप यहां पर है। मंत्री जी आप जा रहे हैं,...(व्यवधान)आप नहीं सुनिएगा तो फिर कौन सुनेगा, मंत्री जी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं...(व्यवधान) मंत्री जी आप चले जाएंगे, तो कौन लोग उत्तर देंगे।...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: अभी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी मौजूद है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON:  He will note down and tell him. मिनिस्टर जी जवाब देने के लिए तैयार है। जब रिपलाई होगा, तो वे जवाब दे देंगे। कृपया, आप अपनी बात जारी रखे।

श्री राजीव सातव : यहां पर समिति ने ओ.बी.सी. के स्कॉलरशिप की बात सरकार के सामने रखी है। अगर आप ओ.बी.सी. के छात्रों को 25 रूपये की स्कॉलरशिप देंगे, तो 25 रूपये में ओ.बी.सी. का छात्र क्या करेगा? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाह रहा हूं। ओ.बी.सी. छात्रों के लिए जितनी पर्याप्त राशि मुहैया कराना चाहिए, वह सरकार द्वारा नहीं हो रही है। ओ.बी.सी. की तरफ सरकार का पूरी तरह से ध्यान नहीं है, इसलिए मैं इस सवाल को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। 

          अभी हमारे वरि­ठ सांसद श्रीळ हुक्मदेव नारायण यादव जी ने यह बात रखी कि ओ.बी.सी. कमेटी ने बहुत कुछ सुझाव दिया है। मैं कहता हूं कि हमारे समय में काम नहीं हुआ, अब हम विपक्ष में बैठे हुए है, आप पिछले तीन साल से सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन सालों में समिति के रिपोर्ट पर क्या अमल हुआ, तीन साल से इस रिपोर्ट पर क्या काम हुआ है? यह सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। क्या ओ.बी.सी. के एन.जी.ओ. के लिए पैसा आया, अगर आया तो वह कितना पैसा आया? आप इसके बारे में जरा बताइए। क्या ओ.बी.सी. के लिए कोचिंग क्लासेस का प्रावधान है? आपने ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, आपने कहा कि हम ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आप ओ.बी.सी. को संवैधानिक दर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन इनके वेलफेयर के लिए क्या आप अलग से फंड दे रहे हैं? इसका जवाब है कि आप अलग से फंड नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं कि जो बचा‑खुचा है, उसमें से गुजारा करो, इससे ओ.बी.सी. का कभी भी भला होने वाला नहीं है। यह ओ.बी.सी. के ऊपर अन्याय है।

          सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अगर एस.सी. तथा एस.टी. के बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की क्लासेस मिलता है, तो मैं उसका अभिनंदन करता हूं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओ.बी.सी. के बच्चों के लिए भी एस.सी. एवं एस.टी. बच्चों की तरह जिस प्रकार आप अलग फंडिंग का प्रोविजन करते हैं। इनके लिए, इनकी कोचिंग क्लासेज के लिए आप अलग फंडिंग कब करने वाले हैं? नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोरपोरेशन के लिए फंडिंग कम है। इसके लिए फंडिंग कम है। इसकी फंडिंग नहीं हो पा रही है। इसकी फंडिंग से जो ओबीसी का विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं हो पा रहा है।

          महोदय, मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि यह जो प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप है, इसकी तो बड़ी अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में जीरो बेनेफिशियरीज है। क्या ओबीसी के बच्चे मध्य प्रदेश में नहीं हैं, क्या ओबीसी के बच्चे हरियाणा में नहीं हैं, क्या ओबीसी के बच्चे हिमाचल प्रदेश और बाकी सब प्रदेशों में नहीं हैं? यह सवाल हम यहां पर पूछना चाह रहे हैं। सरकार को इसकी राशि बढ़ाने की जरूरत है। अगर 25-25 रुपये आप देंगे तो ओबीसी के बच्चों का कभी इसमें भला नहीं हो सकता है। इनमें अधिकतर जगह राज्य सरकार भाजपा की है। इसलिए कहीं न कहीं ओबीसी की तरफ पूरा नेगलेक्ट करने की बात यहां पर सरकार की है।

          गौरव जी ने अभी कहा कि ओबीसी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड हॉस्टल्स हों। उनके लिए हॉस्टल्स कब बनेंगे? अगर उनके लिए हॉस्टल्स बनाना है, तो उसके लिए राशि का प्रावधान करने की जरूरत है। आप कब राशि का प्रावधान करेंगे? अगले दो साल आप कहेंगे कि ओबीसी के कमीशन को हमने कांस्टीटय़ूशन स्टेटस दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या बाकी राशि देंगे, बाकी राशि कब देंगे? यह सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। इसका जवाब मंत्री जी दें। मंत्री जी जब पुरानी बातें कर रहे हैं तो पुरानी बातों के साथ नई बातों की तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है। ...(व्यवधान) बैकवर्ड रीजन का फंड आपने काट दिया। ओबीसी के लिए हर स्टेट में, महाराष्ट्र में ओबीसी की अलग मिनिस्ट्री बनी, तो इस देश में अलग मिनिस्ट्री क्यों नहीं, यह सवाल भी हम आपके माध्यम से यहां रखना चाहते हैं।

          ओबीसीज बच्चों के लिए रेजीडेंशियल स्कूल्स की बात हो सकती है। उनके वेलफेयर के लिए अलग-अलग हॉस्टल फैसिलिटी और अलग-अलग एजुकेशनल इंस्टीटय़ूट्स में कहीं न कहीं स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात हो सकती है। इस दिशा में कोई पहल, कोई कदम इस सरकार ने पिछले तीन सालों में नहीं उठाया है। उस कदम के बारे में, उस पहल के बारे में सरकार यहां बात करे।

          मैंने वर्ष 2016 में इसी सदन में, एक बिल पेश किया था। वह बिल प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन के बारे में था। यह सरकार ओबीसीज के हित के लिए, शेडय़ूल्ड कास्ट्स के हित के लिए, एससीज के हित के लिए इतना ही ध्यान देना चाह रही है तो क्या प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान करेंगे? अगर प्रावधान करने की आपकी तैयारी है, तो लाइए बिल, हम उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसमें मदद करना चाह रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो एससी का बच्चा है, एसटी का बच्चा है, जो ओबीसी का बच्चा है, उसके उद्योग में मदद के लिए क्या सरकार द्वारा कोई नई पहल आ रही है?

          आप मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं। यहां पर इतने सांसद बैठे हैं, कोई बैंक किसी भी सांसद की सुनती नहीं है। अगर सुनती है, तो बाद में मदद भी नहीं करना चाहती है। यह प्रॉब्लम मुद्रा लोन के बारे में है। ओबीसी के बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या-क्या स्कीम्स आपके पास हैं? सरकार को यह सामने लाना चाहिए। जो प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन का बिल पिछले साल दाखिल किया था, उसको आप सरकार के बिल के रूप में लाइए, यह मैं यहां पर रिक्वैस्ट करना चाहूंगा।

          आप ओबीसीज के स्टैटस की बात कर रहे हैं, ओबीसीज को ताकत देने की बात कर रहे हैं। क्या हायर जुडीशियरी में ओबीसीज हैं, क्या हायर जुडीशियरी में एससीज हैं, क्या हॉयर जुडीशियरी में एसटीज हैं? इसका उत्तर है नहीं। इसलिए मेरा सरकार से यह कहना है कि अगर आप सचमुच ही इसके बारे में सोचना चाह रहे हैं, अगर आप एसीज, एसटीज, ओबीसीज को एंपावर करना चाह रहे हैं, तो बिल लाइए। मेरा बिल हाउस में है, प्राइवेट मेंबर बिल है, रिजर्वेशन इन हॉयर जुडीशियरी। आप कब सरकारी बिल लेकर आना चाह रहे हैं? बताइए, यह सदन आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए हॉयर जुडीशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। सरकार कब यह पहल उठाएगी? मंत्री जी अपने उत्तर में इस बारे में बतायें। आप वह बिल लेकर आइए। हम आपका समर्थन करेंगे, यदि आप रिजर्वेशन हॉयर जुडीशियरी में लाएंगे, आप रिजर्वेशन प्राइवेट सैक्टर में लाएंगे। आप एक-एक बातों को जो ओबीसीज के वेलफेयर के लिए लाएंगे, हम उनका समर्थन करेंगे।

          आप एक काम करेंगे ओबीसी के लिए और अगले दो साल उसको बताएंगे, वह नहीं चलेगा। आप बताइए कि कब ओबीसी की मिनिस्ट्री आप करने वाले हैं, आप बताइए कि कब हॉयर जुडीशियरी का बिल लाएंगे? इन सब बातों की चर्चा यहां करने की जरूरत है।

          दूसरी बात मैं यहां रखना चाहूंगा। यह बिल तो आप लाए। हर वक्त आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। कांस्टीटय़ूशन स्टैटस में क्या आपने मैनडेट्री बनाया कि कम से कम एक महिला सदस्य उस आयोग में हो।      अगर उस आयोग में एक भी महिला सदस्य नहीं रहेगी, मेरी आपसे विनती है कि आपके पास अभी भी समय है, आप सोमवार को इसका अमैंडमैंट लेकर आइए। जो 5-6 सदस्य इसमें हैं, उनमें एक महिला सदस्य का प्रावधान भी होना चाहिए। मैं सिर्फ ओबीसी आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी अमैंडमैंट्स लेकर आइए। कम से कम 1-2 महिलाएं हर कौन्सटीटय़ूशनल बॉडी में आनी चाहिए। आप हमारी तरफ से आने वाले समय में इस बिल में यह प्रोविजन लाइए। हम उसका स्वागत करेंगे।

          मैं आपके सामने एक बहुत गंभीर बात रखना चाहूंगा।...(व्यवधान) आप कह रहे हैं कि कौन्सटीटय़ूशनल स्टेटस दे रहे हैं। इसका स्वागत है, लेकिन बताना चाहूंगा कि आपने जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज़ बनाया, उसके चेयरपर्सन की पोस्ट रिक्त है, मैम्बर की पोस्ट रिक्त है, बाकी सभी मैम्बर्स की पोस्ट रिक्त है।

          अब मैं शैडयूल्ड कास्ट्स की बात करना चाहूंगा। शैडयूल्ड कास्ट्स कमीशन में भी सबकी पोस्ट रिक्त है। आपने शैडयूल्ड कास्ट्स कमीशन को कौन्सटीटय़ूशनल स्टेटस दिया है। वहां चेयरमैन नहीं भरेंगे, मैम्बर नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। सिर्फ कौन्सटीटय़ूशनल स्टेटस देने से नहीं होगा। इसमें एक नया अमैंडमैंट लाने की जरूरत है। शायद हुकुमदेव साहब भी इस बारे में मेरे साथ रहेंगे। अगर वेकैंसी रहेगी तो किसका भला होगा। अगर आप एक-एक साल तक चेयरपर्सन, मैम्बर नहीं भरेंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को  लाभ कैसे मिलेगा, हमारे सामने यह सवाल है। इसलिए हमने अमैंडमैंट दी है जिसमें यह है कि 90 दिन से ज्यादा वेकैंसी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर यह अमैंडमैंट सरकार की तरफ से आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। सरकार की तरफ से कम से कम दो अमैंडमैंट आने चाहिए - एक, उसमें कम से कम एक महिला का प्रावधान हो और 90 दिन के अंदर वेकैंसी भरें।

          दूसरा, जब हम प्रधान मंत्री जी से मिले थे, तब उनसे विनती की थी कि क्रिमिलेयर की लिमिट बढ़ाइए। उस बारे में डिक्लेयर कीजिए। यह मेरा कहना नहीं है बल्कि सदन के सभी सांसदों का कहना है कि 5-6 लाख रुपये की लिमिट क्या होती है। साधारण बच्चा 5-6 लाख रुपये में क्या करेगा और उसे कैसे फायदा होगा। इसलिए कमेटी ने क्रिमिलेयर की लिमिट बढ़ाने की मांग सर्वसम्मति से की है। अगर उस बारे में आपकी तरफ से सोमवार को घोषणा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी।

          मैं छटी बात रखना चाहता हूं कि यूपीए सरकार में वर्ष 2011 में कॉस्ट सैन्सस हुआ। हमारी विनती है कि आप कॉस्ट सैन्सस डिक्लेयर कीजिए। उसके आधार पर सब लोगों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व मिले, कैसी ताकत मिले, इस प्रकार काम करने की जरूरत है।

          अभी महताब जी और सभी साथियों ने बात रखी कि अगर आप इसे सचमुच एम्पावर करना चाह रहे थे तो तीन साल क्यों लगाए, देश यह सवाल पूछना चाहता है। आप कहेंगे कि आपके समय में नहीं हुआ। हम अपने समय में नहीं कर पाए, लेकिन आपने इसके लिए तीन साल क्यों लिए, हम यह सवाल भी पूछना चाहते हैं। आप इसका जवाब जरूर दीजिए। आपके समय में भी 3-3 रिपोर्ट्स आई हैं। उन पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। हमने यहां कई बातें रखीं।...(व्यवधान) गणेश सिंह जी और हमने इस पर बहुत डेलिब्रेटली बात की है। आप कौन्सटीटय़ूशनल स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन जिस चेयरपर्सन को रखेंगे, उसकी वेकैंसी न हो पाए, इसे जिस प्रकार एम्पावर किया गया है, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, ये सभी बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हुकुमदेव साहब यहां जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसमें जो-जो बातें आई हैं, हमारे समय में नहीं हुआ, लेकिन आपने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनैंस एंड डैवलपमैंट कार्पोरेशन को पिछले दो सालों में कितना फंड बढ़ाकर दिया, कृपया इस बारे में बताइए। इसमें कितने राज्यों ने लाभ लिया, ओबीसीज को कितना लाभ मिला, हम 27 प्रतिशत की बात करते हैं। हमने ओबीसी कमेटी में हर डिपार्टमेंट को बुलाया, लेकिन एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था, जिसने 27 परसेंट का आरक्षण फुलफिल किया हो, अगर सरकारी उद्योमों में यह बात है, आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में तो ओबीसी, एससी, एसटी कहीं दिखेगा ही नहीं। यह सवाल हमारे सामने है। अगर सरकार सही मायने में ओबीसी के हित में लगना चाह रही है या इस कमीशन को कंस्टीटय़ूशनल स्टेटस दे रही है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, लेकिन उसमें जो कमियां हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। ओबीसी मंत्रालय क्रीमीलेयर लिमिट को बढ़ाए, हमने तीन-चार बातें प्रधानमंत्री जी के सामने रखी थीं, आप कास्ट सेन्सस को डिक्लेयर कीजिए, कास्ट सेन्सस के आधार पर सभी को आर्थिक ताकत देने की बात कीजिए।

          सभापति जी, सरकार बताना चाह रही है कि हम लाए, आप जरूर लाए, लेकिन आपने तीन साल ले लिए और तीन साल का समय लेना बहुत बड़ी बात है, तीन साल ओबीसी के गए जिसे आप तीन साल पहले इम्पॉवर कर सकते थे। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन दो-चार अमेंडमेंट्स सरकार लाए, अगर आप नहीं लाना चाह रहे हैं तो हम लेकर आएंगे उसे आप स्वीकार करें। राज्यों के अधिकार के ऊपर कमी आने की बात कुछ साथियों ने की, उसके बारे में सरकार द्वारा जरूर स्पष्टीकरण आना चाहिए।

          मंत्री जी से मेरा आग्रह है, आप मंत्री हैं, मंत्री की तरह बात रखिए, आप अभी भी विपक्ष में लग रहे हैं। आपका बर्ताव मंत्री की तरह होना चाहिए। आपसे कौन छेड़छाड़ करेगा, आपकी सरकार है, पूरी मशीनरी आपकी है, आप कह रहे हैं कि हमें मत छेड़िए, हम कौन छेड़ने वाले हैं, यहां एंटी रोमियो स्क्वॉड भी नहीं है और हमारा छेड़ने का मकसद भी नहीं है। एक मंत्री दूसरे मंत्री को छेड़ रहे थे, हम किसको छेड़ रहे थे।

          हम बिल का समर्थन करते हैं लेकिन सरकार ने अभी भी ओबीसी के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है, इस पर सरकार को ज्यादा देने की जरूरत है। राज्यों के अधिकार छीनने की बात आ रही है, अगर महाराष्ट्र से किसी कास्ट को इनक्लूड करना है, क्या केन्द्र उसे परमिट करेगा? क्या कल इसके बारे में चर्चा होगी? यह सवाल हमारे सामने है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, सरकार ने अभी थोड़ा किया है और बहुत कुछ अभी बाकी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

 श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भारत सरकार के मंत्रिमंडल को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जो करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं उनकी ओर से आभार प्रकट कर रहा हूं। यह मांग बहुत पुरानी है, यह आज की नहीं है। अगर जिस समय हिन्दुस्तान में अनुसूचित और जनजाति आयोग बना था, उसी समय अगर पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया होता, तो पिछड़े वर्ग के लोगों का कितना आर्थिक विकास हो गया होता, वे कितने ऊपर चले गए होते, वे कहां तक चले गए होते।

          उस समय अगर वे कहीं सरकारी नौकरी में आए होते तो आज पदोन्नति पाते-पाते सचिव के स्तर के पहुंच गए होते, संयुक्त सचिव के स्तर पर पहुंच गए होते, लेकिन उस समय हमें बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। उस समय केवल एक कमीशन बनाया गया। गहलोत जी ने बताया कि 11 सदस्यीय काका कालेकर कमीशन 1953 में बना था, वर्ष1955 में इसकी रिपोर्ट आई। अगर उस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए कुछ किया गया होता और कमीशन बना दिया गया होता, इस पर थोड़ा-थोड़ा काम हुआ, लेकिन अगर बुनियादी परिवर्तन हुआ होता और वह कमीशन उसी समय से काम करना शुरू कर देता तो राजीव जी, मैं सोचता हूं कि आज हमारे समाज का कितना रूपांतरण हुआ होता, कितनी उन्नति हुई होती, कितना विकास हुआ होता। मुझे लगता है कि ओबीसी समाज के प्रति किसी के मन में अवरोध रहा है, कोई कुंठा रही है कि इस समाज को बहुआयामी विकास से रोकना चाहिए, इसे रोकने का प्रयत्न किया गया। मैं इस बात के लिए बहुत दुख प्रकट करता हूं कि अगर उस समय यह बन गया होता तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती, हमारे बच्चे बहुत आगे निकल गए होते और हमारे समाज का रूपांतरण हो गया होता। यह नहीं बना, क्यों नहीं बना, इसमें जाने के बनिस्बत हमें यह सोचना चाहिए कि जब से हमें यह अधिकार मिला, उसके बाद से यह अधिकार पूरा कैसे मिले, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है।

          सभापति महोदय, वर्ष 1979 में मंडल कमिशन बना था। उस समय मैं जनता पार्टी का सदस्य था और इसी पक्ष में बैठता था। उस समय गृह मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में हम लोग चौधरी चरण जी के पास गये और उनसे निवेदन किया कि एक कमिशन बना दिया जाये या काका कालेलकर कमिशन को लागू किया जाये। आदरणीय चौधरी साहब ने कहा कि काका कालेलकर कमिशन को लागू करने में कठिनाई है। अगर आप कहें, तो मैं एक अलग से कमिशन बना देता हूं। आप लोग उस कमिशन के चेयरमैन का नाम बता दें, ताकि हम उनकी अध्यक्षता में कमिशन बना दें। हम लोगों ने आपस में सोचा कि बिहार के एक बड़े दबंग नेता थे, जिनका नाम श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल था और वे बिहार में मुख्य मंत्री भी रह चुके थे और मंत्री भी रह चुके थे।  हम लोगों ने उनका नाम लिया और उनकी अध्यक्षता में वह कमेटी बन गयी। वह पांच सदस्यीय समिति थी और उस कमेटी ने काम किया।

          उस समिति ने 3 दिसम्बर, 1980 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को उस समय मान लिया गया होता, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया होता, तो आज यह प्रॉब्लम न होती। जो पिछड़े समाज के लोग थे, उनके जो पारम्परिक काम थे, इस हिन्दुस्तान में जाति प्रथा और वर्ग भी है। हमारे लिए जो शब्द आया है, उस पर गौर करने की बात है। वहां शैडय़ूल्ड कास्ट्स, शैडय़ूल्ड ट्राइब्स है और हम बैकवर्ड क्लास हैं। अगर इसका विश्ले­षण करेंगे, तो कास्ट, ट्राइब और क्लास में बहुत अंतर है। यह बैकवर्ड क्लास क्यों बना, इस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। हम क्लास हैं, बैकवर्ड कास्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारी पेशे से हमारी जाति बनी है। अब गिट्टी, मिट्टी, लोहे, लकड़ी, चमड़े, जाल, बांस और उस्तरा चलाने वाले की पेशे के अनुसार ही जातियां बना दी गयीं और उन्हें उस पेशे के अंदर कैद कर दिया गया।

          सभापति महोदय, मैं इस सदन में जो बोल रहा हूं, उसे हिन्दुस्तान के लोग सुन रहे होंगे। मैं उन सबको जानकारी देने के लिए बोलता हू। डॉ. लोहिया कहा करते थे, जाति प्रथा में लिखा है कि जब जाति चलायमान रहती है, तो वह वर्ग बनती है और जब वर्ग गतिहीन हो जाता है, तो जाति बन जाती है। हिन्दुस्तान में जाति चलायमान थी, तो वर्ग बनता था। जब वर्ग गतिहीन हो गया तो जाति बन गई। गिट्टी का काम करने वाला व्यक्ति कितना भी विद्वान हो, लेकिन वह गिट्टी वाला ही होगा।  मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार के घर में पैदा होगा, तो वह कुम्हार ही होगा, चाहे वह कितना बड़ा विद्वान हो। अगर चमड़े का काम करने वाले के घर में कितने भी विद्वान हों, लेकिन वे उसी जाति के रहेंगे। हमें उस आर्थिक अधिकार के तहत सीमित कर दिया गया और उसमें हमें कैद कर दिया गया। हम कटघरे में कैद रहे, छटपटाते रहे। मंडल कमिशन ने यह भी सिफारिश की थी कि पिछड़ी जाति के लोग, जो पारम्परिक पेशा करने वाले हैं, उनके लिए भी विशे­ष व्यवस्था की जाये, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

          सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह किसी कारण से हो, जनता दल के आंतरिक द्वे­ा के कारण हो, अंतर-विरोध के कारण हो, किसी भी कारण हो, लेकिन वी.पी. सिंह जी ने मंडल कमिशन को लागू किया और 27 परसेंट आरक्षण दिया। मैं उस समय उसी दल में था। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आज मुझे प्रथम वक्ता के रूप में चुना गया है, उस समय भी पार्टी की तरफ से जनता दल ने मुझे मंडल कमिशन पर बोलने और समर्थन करने के लिए अपना पहला वक्ता बनाया था। मैं इस सदन में एक-सवा घंटे तक बोला था। माननीय आडवाणी जी आगे बैठते थे। मैं वहां से बोल रहा था जहां अभी हमारे संतो­ष जी बैठे हैं। मुझे वह सब याद है। मैं 4.9.1990 को डेढ़ घंटे तक बोला और अपने पक्ष को रखा कि आरक्षण क्यों चाहिए और इसकी किसलिए आवश्यकता है।

           मंडल कमीशन पर पूरी चर्चा हुई। जब मैंने आरक्षण और मंडल कमीशन के बहुआयामी स्वरूप पर बोला था कि वह हमें क्यों चाहिए और अगर इतना काम कर दीजिए तो मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। जब मैं बोलकर बैठा तो माननीय आडवाणी जी अपनी सीट से उठे, मेरी पीठ को थपथपाया और कहा कि आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। यह धन्यवाद मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर दे रहा हूं, मैं इस सरकार को धन्यवाद देने वाला नहीं हूं। माननीय आडवाणी जी के प्रति मैं आभारी हूं कि उन्होंने “मेरा देश मेरा जीवन” नाम से जो किताब लिखी, उसके पेज संख्या 360 - दो वर्षों में दो प्रधानमंत्रियों का आना-जाना, पर एक पैराग्राफ में उन्होंने मेरे इस भा­षण की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है :

  “इस वि­षय पर उनका भा­षण, अब तक का सर्वश्रे­ठ भा­षण रहा है। वास्तव में बहस के तुरन्त बाद मैं उनके पास गया। उनके द्वारा भा­षण में जोशपूर्ण तरीके से, तार्किक और नि­ष्ठापूर्वक विचार रखने के लिए उन्हें बधाई दी। मैंने यह भी कहा कि मैं इस नि­ष्ठा का प्रमाणपत्र उनकी सरकार को नहीं दे सकता।”              ये माननीय आडवाणी जी के शब्द हैं, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। उस समय भी मैंने अपने पक्ष को रखा था। मैं धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज भी मैंने यहां पक्ष रखा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने का एक कारण आडवाणी जी का स्नेह भी रहा।  ...(व्यवधान) बाद में मैंने सोचा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है।  वर्ष 1964 में लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कानपुर में एक शिविर में विशे­ा रूप से गए थे। लोहिया जी और दीनदयाल जी ने भारत-पाक महासंघ बनाने के बारे में संयुक्त बयान दिया था। वह बात आज भी रिकॉर्ड में होगी। इन सभी के कारण मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें जाकर मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं सभी राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाता रहा और हर मंच पर माननीय अटल जी और आडवाणी जी बैठे रहे, लेकिन मुझे हर बार बुलाते थे।  हर बार मैं उस मंच से ओबीसी की बात करता था, पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात करता था, गांव-गरीब-किसान की बात करता था और मुझे इसलिए बोलने के लिए कहा जाता था कि हिन्दुस्तान के लोग जानें कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोग हैं और इस पार्टी की दृ­िष्ट क्या है। मैं उस समय कहता था कि ओबीसी का मतलब क्या है? ओबीसी का मतलब है - ओरिजिनेटर, बिल्डर एंड क्रिएटर।  हम ओरिजिनेटर हैं, हम बिल्डर हैं, हम क्रिएटर हैं। हम ओरिजिनेट करते हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, नए-नए बर्तन की डिजाइन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उनको रंगते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। हम मिट्टी को लाते हैं, रंगते हैं, सजाते हैं, उससे मूर्ति बनाते हैं और दुनिया उस मूर्ति को पूजकर वरदान मांगती है कि हे सरस्वती माता, मुझे विद्या दो। लक्ष्मी माता, मुझे धन दो। काली माता, मुझे शक्ति दो। उनको बनाने वाले हम लोग हैं, कलाकार हम लोग हैं, लेकिन हमारी कला को सम्मान नहीं दिया गया, प्रति­ष्ठा नहीं दी गयी। मैं इसी क्रम में कहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी को इसके लिए जरूर धन्यवाद देना चाहिए।  ...(व्यवधान) राजीव जी, सभी काम तुरंत नहीं होते हैं।
“धीरे-धीरे रे मना, धीरे कारज होई।
माली सींचे सौ गुना, ऋतु आए फल होए।।”              अभी सिर्फ तीन साल हुए हैं। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ...(व्यवधान) जब मैं बोलता हूं तो आप समझ लीजिए:
“जो तार से निकली है, वह धुन सबने सुनी है।
जो साज़ पर बीती है, वह किसको खबर है।”              हम तो भोगने वाले रहे हैं। हम पर जो जुल्म हुए, अत्याचार हुए, हम उनको भोगने वाले रहे हैं। सहने वाले रहे हैं। मैं हिन्दुस्तान के पिछड़े वर्गों के लोगों की सहनशीलता को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं कि वे सब कुछ सहते रहे, पशु के जैसे जिन्दगी जीते रहे, फिर भी वे भारत माता के प्रति समर्पित बने रहे। वे देश के विद्रोही नहीं बने, उन्होंने देश में बगावत नहीं की, वे आतंकवादी नहीं बने, उन्होंने इस आशा और विश्वास के साथ इस देश में अपने को जमाए और खपाए रखा कि एक न एक दिन ऐसा आएगा, जब कोई मेरी बात को सुनेगा। मुझे वह सम्मान दिलाएगा। मेरे बच्चे भी कभी थोड़े दिन के लिए ही सही, स्वर्ग लोक की यात्रा करके आएंगे। आज हुक्मदेव नारायण यादव हिन्दुस्तान के उसी स्वर्ग लोक से खड़े होकर दुनिया को संदेश दे रहा है।
HON. CHAIRPERSON: Hukmdeo ji, you can continue your speech next time. 
Now, the House stands adjourned to meet again on Friday, 7th April, 2017 at 11 a.m. 18.31 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 7, 2017/ Chaitra 17, 1939 (Saka).
   
17.30 hours ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR