State Consumer Disputes Redressal Commission
Jila Abkari Adhikari vs Krishnanand on 14 June, 2016
Cause Title/Judgement-Entry STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010 First Appeal No. A/2014/1831 (Arisen out of Order Dated in Case No. of District ) 1. Jila Abkari Adhikari Balrampur ...........Appellant(s) Versus 1. Krishnanand Balrampur ...........Respondent(s) BEFORE: HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT HON'BLE MR. Jitendra Nath Sinha MEMBER HON'BLE MRS. Smt Balkumari MEMBER For the Appellant: For the Respondent: ORDER
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक) अपील संख्या : 1831 / 2014 (जिला मंच, बलरामपुर द्धारा परिवाद सं0 35/2013 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.7.2014 के विरूद्ध) 1 जिला आबकारी अधिकारी जनपद बलरामपुर द्वारा नीरज वर्मा, जिला आबकारी अधिकारी बलरामपुर।
2 उप आबकारी आयुक्त, देबीपाटन प्रभार गोण्डा। ........... अपीलार्थीगण/विपक्षीगण बनाम 1 कृष्णानन्द यादव पुत्र बद्री नरायन, निवासी ग्राम बघेलखण्ड परगना व तहसील तुलसीपुर, जिला बलरामपुर। ...........प्रत्यर्थी/परिवादी 2 जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर। ...........प्रत्यर्थी/विपक्षी समक्ष :- मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, सदस्य मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री अरविन्द कुमार प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं। दिनांक : 14-06-2016
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान , अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय अपीलार्थी/ जिला आबकारी अधिकारी जनपद बलरामपुर की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार उपस्थित आये और इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है और सुलहनामा के अनुसार आक्षेपित निर्णय व आदेश के सम्बन्ध में इजरा वाद सं0- 10/2014 निर्णीत किया जा चुका है। अत: अब अपीलार्थी अपील पर बल नहीं देना चाहता है। तद्नुसार अपील बल न दिये जाने के कारण निरस्त कर दी जाय।
हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार को सुना। प्रार्थनापत्र के साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, बलरामपुर द्वारा इजरा वाद सं0-10/2014 कृष्णा नन्द यादव बनाम जिला आबकारी अधिकारी बलरामपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.7.2015 की प्रतिलिपि संलग्न की गई है। जिसके द्वारा इजरा वाद की कार्यवाही समाप्त की गई है और आर0सी0 डी0एम0 कार्यालय से वापस मंगा ली गई है। जिला मंच द्वारा आदेश दिनांक -2- 20.7.2015 में यह उल्लेख किया गया है कि परिवादी ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि विपक्षी के जिम्मे कोई देय शेष नहीं है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने मौखिक तर्क में भी अपील पर बल न देने का निवेदन किया है। अत: उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलार्थी द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त की जाती है।
अपील में धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जमा धनराशि अपीलार्थी को नियमानुसार वापस की जाय।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (जे0एन0 सिन्हा) (बाल कुमारी) अध्यक्ष सदस्य सदस्य हरीश आशु., कोर्ट सं0-1 [HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN] PRESIDENT [HON'BLE MR. Jitendra Nath Sinha] MEMBER [HON'BLE MRS. Smt Balkumari] MEMBER