Lok Sabha Debates
Motion To Consider Amendments Made By The Rajya Sabha To The Surrogacy ... on 17 December, 2021
Seventeenth Loksabha an> Title: Motion to consider Amendments made by the Rajya Sabha to the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 (Amendments agreed) -laid.
माननीय सभापति:आइटम नंबर 29,माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर जाएं । आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन लोक सभा में हो रहा है । आप सहयोग करें ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी(विनियमन)विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए ।
… ( व्यवधान)
HE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, on behalf of Shri Mansukh Mandavia, I beg to move:
“That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration:– LONG TITLE
1.
That at page 1, for the words "National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards”, the words "National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards” be substituted.
ENACTING FORMULA
2. That at page 1, line 1 for the word “Seventieth” the word “Seventy-Second” be substituted.
CLAUSE 1
3. That in the marginal heading, for the words “Short title, extent and commencement”, the words “Short title and commencement” be substituted.
4. That at page 1, line 4, for the figure “2020” the figure “2021” be substituted.
5. That at page 1, line 5, be deleted.
CLAUSE 2
6. That at page 2, line 3, after the word “expenses”, the words “and such other prescribed expenses” be inserted.
7. That at page 2, after line 6, the following be inserted, namely:– “(ca) ‘Assisted Reproductive Technology Act’ means the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021;”
8. That at page 2, line 7, for the words “National Surrogacy Board,” the words “National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board” be substituted.
9. That at page 2, line 16, after the words “medical expenses”, the words “and such other prescribed expenses” be inserted.
10. That at page 2, for lines 23 to 26, the following be substituted, namely:-
“(j) “embryologist” means a person who possesses any post-graduate medical qualification or doctoral degree in the field of embryology or clinical embryology from a recognised University with not less than two years of clinical experience;”.
11. That at page 2, lines 38 and 39, be deleted.
12. That at page 2, line 41, after the words “compensation for”, the words “medical expenses, health issues,” be inserted.
13. That at page 2, line 42, after the words “surrogate mother”, the words “and such other prescribed expenses incurred on such surrogate mother” be inserted.
14. That at page 2, for lines 43 and 44, the following be substituted, namely:-
“(r) “intending couple” means a couple who have a medical indication necessitating gestational surrogacy and who intend to become parents through surrogacy;”.
15. That at page 2, after line 44, the following be inserted, namely:-
“(ra) “intending woman” means an Indian woman who is a widow or divorcee between the age of 35 to 45 years and who intends to avail the surrogacy;”.
16. That at page 2, lines 45 and 46, for the words “the National Surrogacy Board or a State Surrogacy Board”, the words “the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board or a State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board” be substituted.
17. That at page 3, line 14, for the words “the State Surrogacy Board”, the words “the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board” be substituted.
18. That at page 3, for lines 30 to 33, the following be substituted, namely:– “(zf) “surrogate mother” means a woman who agrees to bear a child (who is genetically related to the intending couple or intending woman) through surrogacy from the implantation of embryo in her womb and fulfils the conditions as provided in sub-clause (b) of clause (iii) of section 4;”.
19. That at page 3, after line 34, the following be inserted namely:– “(2) Words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Assisted Reproductive Technology Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.”.
CLAUSE 4
20. That at page 4, for lines 43 and 44, the following be substituted, namely:-
“(a) when an intending couple has a medical indication necessitating gestational surrogacy:
Provided that a couple of Indian origin or an intending woman who intends to avail surrogacy, shall obtain a certificate of recommendation from the Board on an application made by the said persons in such form and manner as may be prescribed. Explanation.—For the purposes of this sub-clause and item (I) of sub-clause (a) of clause (iii) the expression "gestational surrogacy" means a practice whereby a surrogate mother carries a child for the intending couple through implantation of embryo in her womb and the child is not genetically related to the surrogate mother;”.
21. That at page 5, for lines 12 and 13, the following be substituted, namely:-
“(I) a certificate of a medical indication in favour of either or both members of the intending couple or intending woman necessitating gestational surrogacy from a District Medical Board;”.
22. That at page 5, line 14 for, the word “sub-clause”, the word “item” be substituted.
23. That at page 5, for line 23, the following be substituted, namely:-
“couple or the intending woman and the surrogate mother, which shall be the birth affidavit after the surrogate child is born; and”.
24. That at page 5, line 24, after the words, “such amount”, the words “and in such manner”, be inserted.
25. That at page 5, line 25, for the words, “sixteen months”, the words “thirty-six months”, be substituted.
26. That at page 5, for lines 37 to 39, the following be substituted, namely:-
“(II) a willing woman shall act as a surrogate mother and be permitted to undergo surrogacy procedures as per the provisions of this Act:
Provided that the intending couple or the intending woman shall approach the appropriate authority with a willing woman who agrees to act as a surrogate mother;”.
27. That at page 6, line 3, for the words, “the age of intending couple is between”, the words “the intending couple are married and between the age of”, be substituted.
28. That at page 6, lines 6 and 7 be deleted.
CLAUSE 5
29. That at page 6, lines 16 and 17, after the words, “intending couple”, the words “or intending woman”, be inserted.
CLAUSE 7
30. That at page 6, line 27, after the words, “intending couple”, the words “or intending woman”, be inserted.
31. That at page 6, lines 31 to 33 be deleted.
NEW CLAUSE 7A
32. That at page 6, after line 33, the following new clause, be inserted, namely:-
“7A. A child born out of surrogacy procedure, shall be deemed to be a biological child of the intending couple or intending woman and the said child shall be entitled to all the rights and privileges available to a natural child under any law for time being in force.”.
Rights of surrogate child.
CLAUSE 8
33. That at page 6, line 34, for the words “implanted in the surrogate mother”, the words “implanted in the uterus of the surrogate mother” be substituted.
CLAUSE 13
34. That at page 7, line 37, after the words, “surrogacy clinic”, the words “or the intending couple or the intending woman”, be inserted.
35. That at page 7, line 39, after the words and figure, “under section 12”, the words and figure “and communication relating to rejection of the certificates under section 4”, be inserted.
NEW CLAUSES 13A AND 13B
36. That at page 7, after line 45 the following new clauses be inserted namely:– “13A. There shall be established a Registry to be called the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Registry for the purposes of registration of surrogacy clinics under this Act.
Establishment of National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Registry.
13B. The National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Registry referred to in section 13A and to be established under section 9 of the Assisted Reproductive Technology Act shall be the National Registry for the purposes of this Act and the functions to be discharged by the said Registry under the Assisted Reproductive Technology Act shall, mutatis mutandis, apply.”.
Application of provisions of Assisted Reproductive Technology Act with respect to National Registry.
CLAUSE 14
37. That at page 8, for lines 2 to 5, the following be substituted, namely:-
“NATIONAL ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARD AND STATE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARDS
14. (1) The Central Government shall, by notification, constitute a Board to be known as the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board to exercise the power and perform the functions conferred on the Board under this Act.”.
Constitution of National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board.
38. That at page 8, lines 22 and 23, the words, “or experts of stri-roga or prasuti-tantra”, be deleted.
CLAUSE 15
39. That at page 8, lines 42 and 43, for the words, “one year”, the words “three years”, be substituted.
CLAUSE 22
40. That at page 10, line 27, for the words “State Surrogacy Boards”, the words “State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards” be substituted.
CLAUSE 23
41. That at page 10, for lines 29 to 31, the following be substituted, namely:– “23. Each State and Union territory having Legislature shall constitute a Board to be known as the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board or the Union territory Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, as the case may be, which shall discharge the following functions, namely:-”.
Constitution of State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board.
CLAUSE 24
42. That at page 11, lines 13 and 14, the words “or experts of stri-roga or prasuti-tantra”, be deleted.
CLAUSE 25
43. That at page 11, line 29, for the words “one year”, the words “three years” be substituted.
CLAUSE 32
44. That at page 13, for line 9, the following be substituted, namely:– “each of the Union territories for the purposes of this Act and the Assisted Reproductive Technology Act.”.
45. That at page 13, for line 12, the following be substituted, namely:– “the whole or any part of the State for the purposes of this Act and the Assisted Reproductive Technology Act.”.
46. That at page 13, after line 15, the following be inserted, namely:– “(i) an officer of or above the rank of the Joint Secretary of the Health and Family Welfare Department-Chairperson, ex officio;”.
47. That at page 13, line 17 for the word “Chairperson” the words “Vice Chairperson, ex officio” be substituted.
CLAUSE 34
48. That at page 14, line 12, after the words “may be prescribed”, the words “and submit the same to the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board” be inserted.
CLAUSE 37
49. That at page 15, for the existing marginal heading, the words “Punishment for not following altruistic surrogacy.” be substituted.
50. That at page 15, line 8, after the words “Any intending couple”, the words “or intending woman” be inserted.
51. That at page 15, line 10, for the words “commercial surrogacy”, the words “not following the altruistic surrogacy” be substituted.
CLAUSE 47
52. That at page 16, after line 33 the following be inserted, namely:– “(a) the prescribed expenses under clauses (b), (f) and (q) of sub-section (1) of section 2;”.
53. That at page 16, line 36 for the words, “the manner”, the words “the period and manner”, be substituted.
54. That at page 16, after line 37, the following be inserted, namely:– “(ba) the form and manner of application for obtaining certificate of recommendation from the Board under proviso to sub-clause (a) of clause (ii) of section 4;”.
55. That at page 16, line 39, after the word “company” the words “and the manner of such coverage” be inserted.
56. That at page 16, line 44, for the words “implanted in the surrogate mother”, the words “implanted in the uterus of the surrogate mother” be substituted.
57. That at page 17, lines 17 and 18, for the words “the State and Union territory Boards”, the words “the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board and Union territory Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board” be substituted. ” माननीय सभापति: प्रश्न यह है:
“कि सरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड,राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन और समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए ।
विधेयक का पूरा नाम
1.
पृष्ठ 1 में, “राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों” शब्द रखें ।
अधिनियमन सूत्र
2. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 में, “सत्तरवें” शब्द के स्थान पर, “बहत्तरवें” शब्द रखें ।
खंड 1
3. पार्श्व शीर्ष में, “संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ” शब्दों के स्थान पर, “संक्षिप्त नाम और प्रारंभ” शब्द रखें ।
4. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 4 में, “2020” अंकों के स्थान पर, “2021” अंक रखें ।
5. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 5 का लोप करें ।
खंड 2
6. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 6 में, “व्ययों” शब्द के स्थान पर, “और ऐसे अन्य विहित व्ययों” शब्द रखें ।
7. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 9 के पश्चात् अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– ‘(गक) “सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम” से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है ;’ ।
8. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 10 में “राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड” शब्द रखें ।
9. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 16 में “व्ययों” शब्द के स्थान पर, “व्ययों और ऐसे अन्य विहित व्ययों” शब्द रखें ।
10. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 25 से पंक्ति 28 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--
‘(ञ) “भ्रूण विज्ञानी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर चिकित्सीय अर्हता या डाक्टरी है या जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है ;’ ।
11. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 1 का लोप करें ।
12. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 2 में, “जिसके द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “जिसके द्वारा चिकित्सीय व्ययों, स्वास्थ्य संबंधी व्ययों” शब्द रखें ।
13. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 5 में, “प्रतिकूल करने” शब्दों के स्थान पर, “प्रतिकूल करने और ऐसी सरोगेट माता पर होने वाले ऐसे अन्य विहित व्ययों” शब्द रखें ।
14. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 7 से पंक्ति 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :– ‘(द) “आशय रखने वाला दंपत्ति” से ऐसा दंपत्ति अभिप्रेत है, जिसके पास गर्भकालीन सरोगेसी के लिए आवश्यक उपदर्शन है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है ;’ ।
15. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 9 के पश्चात् अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– ‘(दक) “आशय रखने वाली महिला” से कोई ऐसी भारतीय महिला अभिप्रेत है, जो पैंतीस से पैंतालीस वर्ष की आयु के बीच विधवा हो गई है या जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है ;’ ।
16. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 13 में, “राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड या किसी राज्य सरोगेसी बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड या राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों” शब्द रखें ।
17. पृष्ठ 3, पंक्ति 30 में, “राज्य सरोगेसी बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, “राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों” शब्द रखें ।
18. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 4 से पंक्ति 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--
‘(यछ) “सरोगेट माता” से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण से सरोगेसी के माध्यम से (जो आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला संबंधी आनुवंशिक है) किसी बालक को जन्म देने के लिए सहमत है और जो धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करता है ;’ ।
19. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित रखें, अर्थात् :– “(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।” ।
खंड 4
20. पृष्ठ 5 पर पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– “(क) जब आशय रखने वाला दंपत्ति को एक चिकित्सा उपदर्शन होता है जिसमें गर्भकालीन सेरोगेसी की आवश्यकता होती है :
परंतु भारतीय मूल का ऐसा दंपत्ति या आशय रखने वाली ऐसी महिला को, जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है, ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए आवेदन पर बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा ।
स्पष्टीकरण--इस उपखंड और खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (I) के प्रयोजन के लिए, “गर्भकालीन सरोगेसी” पद से ऐसी पद्धति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सरोगेट माता अपनी गर्भाश्य में भ्रूण के गर्भरोपण के माध्यम से आशय रखने वाले दंपत्ति के लिए बालक जन्म देती है और वह बालक सरोगेट माता संबंधी अनुवांशिक नहीं है ।” ।
21. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– “(i) आशय रखने वाले दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला जिसे सरोगेसी गर्भधारण की आवश्यकता है, चिकित्सा उपदर्शन की किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सा उपदर्शन का प्रमाणपत्र है ।” ।
22. पृष्ठ 6, पंक्ति 11 में, “इस” शब्द के स्थान पर “इस मद” शब्द रखें ।
23. पृष्ठ 6, पंक्ति 18-20 में, “दंपत्ति” शब्द से आरंभ होने वाले और “और” शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--
“दम्पत्ति या आशय रखने वाली महिला और सरोगेट माता द्वारा, आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है, जो कि सरोगेट बालक को जन्म देने के पश्चात् जन्म शपथपत्र के रूप में देना होगा ; और”
24. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 25 में, “बीमा कवर” शब्दों के स्थान पर, “बीमा कवर और ऐसी रीति में” शब्द रखें ।
25. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 23 में, “सोलह” शब्द के स्थान पर, “छत्तीस” शब्द रखें ।
26. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर रखें, अर्थात् :– “(II) एक रजामंद महिला एक सरोगेट माता के रुप में कार्य करेगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी प्रक्रियाओं से गुजरने की अनुमति दी जाएगी :
परंतु आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला किसी रजामंद महिला सहित समुचित प्राधिकरण के पास प्रस्ताव रखेगा जो सरोगेट माता के रुप में कार्य करने के लिए सहमत है ;” ।
27. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित रखें :
“आशय रखने वाले दंपत्ति विवाहित हों और स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को तेईस वर्ष से पचास वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु छब्बीस वर्ष से पच्चपन वर्ष के बीच है ;” ।
28. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 10 का लोप करें ।
खंड 5
29. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 19 में, “दंपत्ति” शब्द के स्थान पर, “दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला” शब्द रखें ।
खंड 7
30. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 30 में, “दंपत्ति” शब्द के स्थान पर, “दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला” शब्द रखें ।
31. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 34 का लोप करें ।
नया खंड 7क
32. पृष्ठ 7, पंक्ति 34 के पश्चात् अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– “7क. सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बालक को आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला का जैविक बालक समझा जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा ।” ।
सरोगेट बालक के अधिकार । खंड 8 33.
पृष्ठ 7 पर पंक्ति 38 में, “सरोगेट माता में अधिरोपित” शब्दों के स्थान पर, “सरोगेट माता के गर्भाशय में अधिरोपित” शब्द रखें ।
खंड 13 34 और 35.
पृष्ठ 9, पंक्ति 5 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :– “14. सरोगेसी क्लीनिक या आशय रखने वाला दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 13 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना और धारा 4 के अधीन प्रमाणपत्र के रद्दकरण से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा -” नया खंड 13क और 13ख
36. पृष्ठ 9, पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– “13क. इस अधिनियम के अधीन सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री नामक एक रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी ।
राष्ट्रीय सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी रजिस्ट्री की स्थापना ।
13ख. धारा 14क में निर्दिष्ट और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा9 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री होगी और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्री द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।” ।
राष्ट्रीय सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी रजिस्ट्री के उपबंधों का आवेदन ।
खंड 14
37. पृष्ठ 9, पंक्ति 15 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :--
“राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड
14. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।” ।
राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन ।
38. पृष्ठ 9, पंक्ति 32 में, “या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ” शब्दों का लोप करें ।
खंड 15
39.
पृष्ठ 10, पंक्ति 11 “एक” के स्थान पर “तीन” रखें । खंड 22 40. पृष्ठ 12, पंक्ति 10 में “राज्य सरोगेसी बोर्ड” शब्दों के स्थान पर “राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री” शब्द रखें । खंड 23 41.
पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,--
“23. प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र, जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड” ।
राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन ।
खंड 24
42. पृष्ठ 12 में पंक्ति 33 और 34 में, “या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ” शब्दों का लोप करें ।
खंड 25
43. पृष्ठ 13, पंक्ति 11 में, “एक” शब्द के स्थान पर, “तीन” शब्द रखें ।
खंड 32
44. पृष्ठ 14, पंक्ति 37 में “द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र” के स्थान पर “इस अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र” रखें ।
45. पृष्ठ 14, पंक्ति 40 में “अधिनियम” के स्थान पर “अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम” रखें ।
46. पृष्ठ 15, पंक्ति 3 के पश्चात् अंत:स्थापित करें :
“(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक का काई अधिकारी अध्यक्ष, पदेन;”
47. पृष्ठ 15, पंक्ति 7 में “अध्यक्ष” के स्थान पर “उपाध्यक्ष, पदेन” रखें ।
खंड 34
48. पृष्ठ 16, पंक्ति 7 और 8 में “राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड” के स्थान पर “राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड” रखें ।
खंड 37
49. पृष्ठ 17, पंक्ति 8 के पार्श्वशीर्ष के स्थान पर, “निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए दंड” शब्द रखें ।
50. पृष्ठ 17, पंक्ति 9 में “युगल” के स्थान पर “युगल या आशय रखने वाली महिला” रखें ।
51. पृष्ठ 17, पंक्ति 11 में “व्यक्ति से” के स्थान पर “व्यक्ति से निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए” रखें ।
खंड 47
52. पृष्ठ 18, पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात् :--
“(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (च) और खंड (थ) के अधीन विहित व्यय :” ।
53. पृष्ठ 18, पंक्ति 36 में “वह रीति” के स्थान पर, “वह अवधि और वह रीति” रखें ।
54. पृष्ठ 18, पंक्ति 37 के पश्चात् अंत:स्थापित करें :
“(खक) धारा 4 के खंड (ii) के उपखंड (क) के परंतुक के अधीन बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररुप और रीति ।” ।
55. पृष्ठ 19, पंक्ति 2 के स्थान पर, “में किसी बीमा कंपनी के बीमा कवर और ऐसे कवर की रीति;” रखें ।
56. पृष्ठ 19, पंक्ति 7 में, “सरोगेट माता में रोपित” शब्दों के स्थान पर, “सरोगेट माता के गर्भाशय में रोपित” शब्द रखें ।
57. पृष्ठ 19, पंक्ति 7 में, “राज्य और संघ राज्यक्षेत्र बोर्डों” के स्थान पर “राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड” रखें ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीय सभापति: संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राज्य सभा ने संशोधन संख्या32 के द्वारा खंड 7क तथा संशोधन संख्या 36 के द्वारा दो नए खंड13क तथा 13ख लोक सभा द्वारा यथा पारित सरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 में जोड़े हैं ।
इस संबंध में मैं आपका ध्यान निदेश 31 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो यह प्रावधान करता है कि जब किसी विधेयक में एक नया खंड अंत:स्थापित करने का संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष प्रश्नों को इस प्रकार रखेगा कि नया खंड विधेयक में जोड़ दिया जाए ।
अत: मैं संशोधन संख्या32 तथा 36 अलग-अलग सभा के मतदान के लिए रखूँगा । इन संशोधनों को स्वीकृत हो जाने पर मैं इन संशोधनों द्वारा जोड़े जा रहे नए खंडों को भी सभा के मतदान के लिए रखूँगा ।
अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या1से 31 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।
… ( व्यवधान)
विधेयक का पूरा नाम
1.
पृष्ठ 1 में, “राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्य सरोगेसी बोर्डों” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों” शब्द रखें ।
अधिनियमन सूत्र
2. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 में, “सत्तरवें” शब्द के स्थान पर, “बहत्तरवें” शब्द रखें ।
खंड 1
3. पार्श्व शीर्ष में, “संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ” शब्दों के स्थान पर, “संक्षिप्त नाम और प्रारंभ” शब्द रखें ।
4. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 4 में, “2020” अंकों के स्थान पर, “2021” अंक रखें ।
5. पृष्ठ 1 पर पंक्ति 5 का लोप करें ।
खंड 2
6. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 6 में, “व्ययों” शब्द के स्थान पर, “और ऐसे अन्य विहित व्ययों” शब्द रखें ।
7. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 9 के पश्चात् अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– ‘(गक) “सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम” से सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है ;’ ।
8. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 10 में “राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड” शब्द रखें ।
9. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 16 में “व्ययों” शब्द के स्थान पर, “व्ययों और ऐसे अन्य विहित व्ययों” शब्द रखें ।
10. पृष्ठ 2 पर पंक्ति 25 से पंक्ति 28 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--
‘(ञ) “भ्रूण विज्ञानी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में कोई स्नातकोत्तर चिकित्सीय अर्हता या डाक्टरी है या जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नैदानिक भ्रूण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है और साथ ही कम से कम दो वर्ष का नैदानिक अनुभव है ;’ ।
11. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 1 का लोप करें ।
12. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 2 में, “जिसके द्वारा” शब्दों के स्थान पर, “जिसके द्वारा चिकित्सीय व्ययों, स्वास्थ्य संबंधी व्ययों” शब्द रखें ।
13. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 5 में, “प्रतिकूल करने” शब्दों के स्थान पर, “प्रतिकूल करने और ऐसी सरोगेट माता पर होने वाले ऐसे अन्य विहित व्ययों” शब्द रखें ।
14. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 7 से पंक्ति 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :– ‘(द) “आशय रखने वाला दंपत्ति” से ऐसा दंपत्ति अभिप्रेत है, जिसके पास गर्भकालीन सरोगेसी के लिए आवश्यक उपदर्शन है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का आशय रखता है ;’ ।
15. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 9 के पश्चात् अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– ‘(दक) “आशय रखने वाली महिला” से कोई ऐसी भारतीय महिला अभिप्रेत है, जो पैंतीस से पैंतालीस वर्ष की आयु के बीच विधवा हो गई है या जिसका विवाह विच्छेद हो गया है और जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है ;’ ।
16. पृष्ठ 3 पर पंक्ति 13 में, “राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड या किसी राज्य सरोगेसी बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड या राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों” शब्द रखें ।
17. पृष्ठ 3, पंक्ति 30 में, “राज्य सरोगेसी बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, “राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों” शब्द रखें ।
18. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 4 से पंक्ति 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--
‘(यछ) “सरोगेट माता” से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो अपनी गर्भाशय में भ्रूण के गर्भरोपण से सरोगेसी के माध्यम से (जो आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला संबंधी आनुवंशिक है) किसी बालक को जन्म देने के लिए सहमत है और जो धारा 4 के खंड (iii) के उपखंड (ख) में यथा उपबंधित शर्तों को पूरा करता है ;’ ।
19. पृष्ठ 4 पर पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित रखें, अर्थात् :– “(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।” ।
खंड 4
20. पृष्ठ 5 पर पंक्ति 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– “(क) जब आशय रखने वाला दंपत्ति को एक चिकित्सा उपदर्शन होता है जिसमें गर्भकालीन सेरोगेसी की आवश्यकता होती है :
परंतु भारतीय मूल का ऐसा दंपत्ति या आशय रखने वाली ऐसी महिला को, जो सरोगेसी का उपयोग करने के लिए आशय रखती है, ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए आवेदन पर बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा ।
स्पष्टीकरण--इस उपखंड और खंड (iii) के उपखंड (क) की मद (I) के प्रयोजन के लिए, “गर्भकालीन सरोगेसी” पद से ऐसी पद्धति अभिप्रेत है, जिसके द्वारा सरोगेट माता अपनी गर्भाश्य में भ्रूण के गर्भरोपण के माध्यम से आशय रखने वाले दंपत्ति के लिए बालक जन्म देती है और वह बालक सरोगेट माता संबंधी अनुवांशिक नहीं है ।” ।
21. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– “(i) आशय रखने वाले दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला जिसे सरोगेसी गर्भधारण की आवश्यकता है, चिकित्सा उपदर्शन की किसी एक या दोनों सदस्यों के पक्ष में जिला चिकित्सीय बोर्ड से चिकित्सा उपदर्शन का प्रमाणपत्र है ।” ।
22. पृष्ठ 6, पंक्ति 11 में, “इस” शब्द के स्थान पर “इस मद” शब्द रखें ।
23. पृष्ठ 6, पंक्ति 18-20 में, “दंपत्ति” शब्द से आरंभ होने वाले और “और” शब्द पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--
“दम्पत्ति या आशय रखने वाली महिला और सरोगेट माता द्वारा, आवेदन किए जाने पर पारित किया गया है, जो कि सरोगेट बालक को जन्म देने के पश्चात् जन्म शपथपत्र के रूप में देना होगा ; और”
24. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 25 में, “बीमा कवर” शब्दों के स्थान पर, “बीमा कवर और ऐसी रीति में” शब्द रखें ।
25. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 23 में, “सोलह” शब्द के स्थान पर, “छत्तीस” शब्द रखें ।
26. पृष्ठ 6 पर पंक्ति 33 और 34 के स्थान पर रखें, अर्थात् :– “(II) एक रजामंद महिला एक सरोगेट माता के रुप में कार्य करेगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सरोगेसी प्रक्रियाओं से गुजरने की अनुमति दी जाएगी :
परंतु आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला किसी रजामंद महिला सहित समुचित प्राधिकरण के पास प्रस्ताव रखेगा जो सरोगेट माता के रुप में कार्य करने के लिए सहमत है ;” ।
27. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित रखें :
“आशय रखने वाले दंपत्ति विवाहित हों और स्त्री सदस्य की दशा में उसकी आयु प्रमाणन की तारीख को तेईस वर्ष से पचास वर्ष के बीच तथा पुरुष सदस्य की दशा में उसकी आयु छब्बीस वर्ष से पच्चपन वर्ष के बीच है ;” ।
28. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 10 का लोप करें ।
खंड 5
29. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 19 में, “दंपत्ति” शब्द के स्थान पर, “दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला” शब्द रखें ।
खंड 7
30. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 30 में, “दंपत्ति” शब्द के स्थान पर, “दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला” शब्द रखें ।
31. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 34 का लोप करें ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ … ( व्यवधान)
माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए नए खंड 7क का अंत:स्थापन करने वाले संशोधन संख्या 32 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।
नया खंड 7क
32. पृष्ठ 7, पंक्ति 34 के पश्चात् अंत:स्थापित करें, अर्थात् :– “7क. सरोगेसी प्रक्रिया से जन्मे बालक को आशय रखने वाला दंपत्ति या आशय रखने वाली महिला का जैविक बालक समझा जाएगा तथा उक्त बालक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राकृतिक बालक को उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा ।” ।
सरोगेट बालक के अधिकार । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ … ( व्यवधान) माननीय सभापति: प्रश्न यह है: “ नया खंड 7क विधेयक का अंग बने” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया गया ।
माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए संशोधन संख्या 33 से 35 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।
खंड 8
33. पृष्ठ 7 पर पंक्ति 38 में, “सरोगेट माता में अधिरोपित” शब्दों के स्थान पर, “सरोगेट माता के गर्भाशय में अधिरोपित” शब्द रखें ।
खंड 13 34 और 35.
पृष्ठ 9, पंक्ति 5 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :– “14. सरोगेसी क्लीनिक या आशय रखने वाला दंपत्ति अथवा आशय रखने वाली महिला, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 13 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने, उसके निलंबन या रद्दकरण के आदेश से संबंधित संसूचना और धारा 4 के अधीन प्रमाणपत्र के रद्दकरण से संबंधित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा -” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए नए खंड 13क और 13ख का अंत:स्थापन करने वाले संशोधन संख्या 36 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।
“नया खंड 13क और 13ख पृष्ठ 9, पंक्ति13 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात् :-
36.
“13क. इस अधिनियम के अधीन सरोगेसी क्लीनिकों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री नामक एक रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी ।
राष्ट्रीय सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी रजिस्ट्री की स्थापना । 13ख. धारा 4के में निर्दिष्ट और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 9 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री होगी और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्री द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । ” । ” राष्ट्रीय सहायताप्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी रजिस्ट्री के उपबंधों का आवेदन । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । माननीय सभापति: प्रश्न यह है: कि नया खंड 13क और 13ख विधेयक का अंग बने । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । नया खंड 13क और 13ख विधेयक में जोड़ दिए गए ।
माननीय सभापति: अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 37 से 57 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं प्रश्न यह है:
“खंड 14
37.
पृष्ठ 9, पंक्ति 15 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :--
“राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड
14. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा और जो अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निष्पादन करेगा ।” ।
राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन ।
38. पृष्ठ 9, पंक्ति 32 में, “या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ” शब्दों का लोप करें ।
खंड 15
39.
पृष्ठ 10, पंक्ति 11 “एक” के स्थान पर “तीन” रखें । खंड 22 40. पृष्ठ 12, पंक्ति 10 में “राज्य सरोगेसी बोर्ड” शब्दों के स्थान पर “राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री” शब्द रखें । खंड 23 41.
पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,--
“23. प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र, जिसका विधान-मंडल है, यथास्थिति, राज्य सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड” ।
राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनक प्रौद्योगिकी तथा सरोगेसी बोर्ड का गठन ।
खंड 24
42. पृष्ठ 12 में पंक्ति 33 और 34 में, “या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ” शब्दों का लोप करें ।
खंड 25
43. पृष्ठ 13, पंक्ति 11 में, “एक” शब्द के स्थान पर, “तीन” शब्द रखें ।
खंड 32
44. पृष्ठ 14, पंक्ति 37 में “द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र” के स्थान पर “इस अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र” रखें ।
45. पृष्ठ 14, पंक्ति 40 में “अधिनियम” के स्थान पर “अधिनियम और सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी अधिनियम” रखें ।
46. पृष्ठ 15, पंक्ति 3 के पश्चात् अंत:स्थापित करें :
“(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक का काई अधिकारी अध्यक्ष, पदेन;”
47. पृष्ठ 15, पंक्ति 7 में “अध्यक्ष” के स्थान पर “उपाध्यक्ष, पदेन” रखें ।
खंड 34
48. पृष्ठ 16, पंक्ति 7 और 8 में “राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड” के स्थान पर “राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड” रखें ।
खंड 37
49. पृष्ठ 17, पंक्ति 8 के पार्श्वशीर्ष के स्थान पर, “निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए दंड” शब्द रखें ।
50. पृष्ठ 17, पंक्ति 9 में “युगल” के स्थान पर “युगल या आशय रखने वाली महिला” रखें ।
51. पृष्ठ 17, पंक्ति 11 में “व्यक्ति से” के स्थान पर “व्यक्ति से निस्वार्थ सरोगेसी का अनुसरण नहीं करने के लिए” रखें ।
खंड 47
52. पृष्ठ 18, पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, अर्थात् :--
“(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (च) और खंड (थ) के अधीन विहित व्यय :” ।
53. पृष्ठ 18, पंक्ति 36 में “वह रीति” के स्थान पर, “वह अवधि और वह रीति” रखें ।
54. पृष्ठ 18, पंक्ति 37 के पश्चात् अंत:स्थापित करें :
“(खक) धारा 4 के खंड (ii) के उपखंड (क) के परंतुक के अधीन बोर्ड से सिफारिश का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररुप और रीति ।” ।
55. पृष्ठ 19, पंक्ति 2 के स्थान पर, “में किसी बीमा कंपनी के बीमा कवर और ऐसे कवर की रीति;” रखें ।
56. पृष्ठ 19, पंक्ति 7 में, “सरोगेट माता में रोपित” शब्दों के स्थान पर, “सरोगेट माता के गर्भाशय में रोपित” शब्द रखें ।
57. पृष्ठ 19, पंक्ति 7 में, “राज्य और संघ राज्यक्षेत्र बोर्डों” के स्थान पर “राज्य सहायताप्राप्त जनननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड तथा संघ राज्यक्षेत्र सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड” रखें ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीय सभापति: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, सरोगेसी(विनियमन)विधेयक, 2019में राज्य सभा द्वारा पारित किए संशोधनों पर यह सभा सहमत है ।
DR. BHARATI PRAVIN PAWAR: Sir, I beg to move:
“That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to.” माननीय सभापति: प्रश्न यह है:
“कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सभा सहमत है ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, चूंकि विधेयक में कुछ नए खंड जोड़े गए हैं, इसलिए मैं निर्देश देता हूं कि परवर्ती खंडों का तद्नुसार यथापेक्षित पुन: नामांकन कर दिया जाए । माननीय सभापति: प्लीज़,आप बैठ जाइए ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: कृपा करके अपनी सीट पर जाइए ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: यह उचित नहीं है ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: कार्यवाही में सहयोग कीजिए ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति: आपने ध्यान नहीं दिया,बहुत महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा द्वारा निष्पादित किया गया है । … ( व्यवधान)
माननीय सभापति: प्लीज़,कोआपरेट कीजिए ।
… ( व्यवधान)
माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनाँक20 दिसम्बर,2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है । 14.22 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 20, 2021/Agrahayana 29, 1943 (Saka) __________ INTERNET The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:
http://www.parliamentofindia.nic.in http://www.loksabha.nic.in LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.
________________________________________________________________________________ Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition) ________________________________________________________________________________ * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.
* Available in Master copy of Debate, placed in Library.
* Report for the year 2021-26 (Volumes I to IV) - XV finance Commission was laid alongwith Explanatory Memorandum on 1.2.2021.
* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5693/17/21.
* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5696 /17/21.