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Allahabad High Court

Agys Ram Saran Verma vs State Of U.P. And 6 Others on 1 November, 2023





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
 
 


Neutral Citation No. - 2023:AHC:210316
 
Reserved on 12.10.2023
 
Delivered on 01.11.2023
 

 
Court No. - 51
 

 
Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 1194 of 2023
 
Petitioner :- Agys Ram Saran Verma
 
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
 
Counsel for Petitioner :- Pande Priti Premshankar,Vishnu Kumar Nagaich
 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Kuldeep Johri,Manu Saxena,Vinod Shankar Tripathi
 

 
Hon'ble Chandra Kumar Rai,J.
 

1. Heard. Mr Vishnu Kumar Nagaich learned Counsel for the petitioners, Mr O.P. Sharma learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents, Mr.Vinod Shankar Tripathi, learned Counsel for respondent No. 8 and Mr Kuldeep Johri learned Counsel for respondent N0.7/Nagar Palika Parishad.

2 Brief facts of the case are that petitioner has filed Writ C No. 59041 of 2016 which was disposed of vide order dated 15.12.2016 with liberty to petitioner to file representation before the Collector for redressal of the grievance which shall be decided by Collector within period of eight weeks. In view of non-compliance of the orders dated 15.12.2016 passed by this Court, a Contempt Application No-4761 of 2020 was filed before this Court which was disposed of vide order dated 3.12.2020 granting four weeks further time to comply the order dated 15.12.2016. Petitioners accordingly submitted a representation dated 01.9.2020 along with covering letter dated 08.12.2020. Respondent No.2/ District Magistrate, Pilibhit vide compliance report/  order dated 1.4.2021 disposed of the petitioner's representation dated 01.09.2020/ 08.12.2020, hence this public interest Litigation (PIL) on behalf of the petitioner for following reliefs:

"(a). Issue a writ, order or direction in the commanding and directing the respondent no.1 to 7 for taking necessary steps for removing the encroachment made over State Land (Pond) and other public land which come under section 132 of U.P.Z.A. & L.R. Act, 1950- and section 77 of U.P. Revenue Code, 2006 as detailed in the compliance report dated 01.04.2021 by respondent no.4/Collector Pilibhit (annexure no.5 to this writ petition) forthwith, the nature of mandamus situated in various revenue villagers of Tehsil-Bisalpur, District
(b) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding to take appropriate action against the erring officials/authorities concerned who had committed such wrong.
(C) Issue any other suitable writ, order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper under the facts and circumstances of the case.
(d) Award cost of the writ petition in favour of the petitioner."

3. On 19.5.2023 following order was passed by this Court:

"1. Shri Vinod Shankar Tripathi, learned counsel has appeared on behalf of one Taulay Ram and has filed Vakalatnama. His appearance is being noticed under Chapter XXII Rule 5-A of the Allahabad High Court Rules, 1952 as his client has not been arrayed as respondent in the writ petition.
2. Since, Taulay Ram was a party to the previous round of litigations and various orders have been passed by this Court in relation to the proceedings held in between the parties before this Court, the petitioner is directed to implead Taulay Ram as respondent No.8 in the present writ petition during the course of the day,
3. Put up this case as fresh before the appropriate Bench on 30.05.2023.
4. When the case is listed next, the name of Shir Vinod Shankar Tripathi, learn counsel (Enrollment No. A/V 0425/12) be shown in the cause list from the respondent's side.
5. This case shall not be treated as tied up or part heard to this Bench."

4. Learned counsel for the petitioner submitted that judgment passed by Apex Court in Hinchlal Tiwari v. Kamala Devi and others 2001 (6) Supreme Court cases 496 is binding on all courts within territory of India, as such, authorities should take immediate steps to restore the public utility plots on its original condition. He further submitted that nature of pond land/ banjar land cannot be changed at all and no benefit can be given to any trespasser. He further submitted that illegal occupant of public utility land should be ejected forthwith, in spite of the  pendency of the proceedings which are not maintainable under law. He further submitted that in the report dated 01.04.2021 submitted by the Collector Pilibhit. It is mentioned that nature of State land cannot be changed and no right will accrue on the State land to anyone even then the authorities had not taken positive steps to eject the illegal occupant of the plot in question. He further placed the judgment  dated 05.07.2023 of this Court passed in Public Interest Litigation No. 390 of 2022 (Nanhe Lal Kanaujia vs. State of U.P.) in order to demonstrate that no right will accrue to anybody in respect to the public utility land as provided under Section 132 of U.P.Z.A. & L.R. Act/under Section 77 of U.P. Revenue Code 2006.

5. On the other hand, Mr. Vinod Shankar Tripathi, learned counsel appearing for respondent No. 8, submitted that petitioner earlier filed Public Interest Litigation No. 59041 of 2016, which was disposed of by this court vide order dated 15.12.2016 with liberty to petitioner to make representation regarding his grievance before District Magistrate, Pilibhit which shall be decided after affording opportunity of hearing to the parties concerned. He further submitted that petitioner further filed Civil Misc. Contempt Application No. 4761 of 2020, which was disposed of vide order dated 03.12.2020 granting further four weeks' time to comply order dated 15.12.2016 passed in P.I.L. No. 59041 of 2016. He further submitted that respondent No. 4/ Collector, District-Pilibhit vide order dated 01.04.2021, passed detailed order, as such the Instant Public Interest Litigation directing respondent Nos. 1 to 7 for taking necessary steps for removal of encroachment over the State land is not maintainable, rather the same is abuse of process of law. He further submitted that respondent No. 8 and his son are recorded tenure holder of Plot Nos.524M, area 0.0940 hectare, Plot 532M area 0.4850 hectare, Plot No.559 and two other plots. He further submitted that in Suit under Section 229-B of U. P. Z. A. & L.R. Act, judgment and decree dated 03.1.1997 has been passed by the Revenue Court in favour of vendor of respondent No. 8, which has not been set aside in appeal or revision till date, as such, the Judgment and decree passed by the regular court under Section 229-B of U.P.Z.A.& L.R. Act in respect to Plot No. 524 cannot be examined in Public Interest Litigation. He further submitted that petitioner being Ex-Minister and his son being member of Legislative Assembly of ruling party are harassing respondent No. 8 by way of instant Public Interest Litigation as well as by making application after application before the authorities. He further submitted that respondent No.8 has filed a Writ C No.189 of 2021 before this Court, which was disposed of vide order dated 12.01.2021 directing the District-Magistrate to decide the representation of the petitioner and till the decision of the representation status quo shall be maintained.  He further submitted that presentation filed by respondent No.8 has been disposed of vide order dated 28.08.2023 with observation that no steps can be taken against respondent No.8 as judicial proceeding is pending  before Board of Revenue.

6. Mr. Abhishek Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents on the basis of the instruction dated 15.07.2023 sent by Sub-Divisional Officer Pilibhit submitted that in pursuance of the order passed by this court in the earlier instant public interest litigation as well as contempt application filed by the petitioner, report/order has been submitted/ passed by the Collector, Pilibhit, in which it is mentioned that in respect to certain plot judicial proceeding are pending and in respect to certain plots appropriate steps has been taken as such the repeated public interest litigation cannot be entertained at the instance of the petitioner and the same is liable to be dismissed.

7. Mr. Kuldeep Johri, learned counsel for respondent No. 7 also submitted that proper proceedings have been initiated by the authorities in accordance with law, as such no further interference is required in the matter.

8. I have considered the arguments advanced by the learned counsel for the parties and perused the record.

9. There is no dispute about the fact that instant public interest litigation has been filed for removal of encroachment in respect to the State land without giving particulars of the plots in the prayer clause of the petition. There is also no dispute about the fact that earlier public interest litigation 59041 of 2016 filed by the petitioner and Civil Misc. Contempt Application No. 4761 of 2020 filed by petitioner has already been disposed of. There is also no dispute about the fact that in pursuance of the earlier order passed by this Court in aforementioned P.I.L.and in Contempt Application, the Collector Pilibhit has passed the detailed order dated 01.04.2021 giving particulars of the proceedings initiated, finalized as well as pending before the authorities.

10. In order to appreciate the controversy involved in the matter, the perusal of instruction dated 15.07.2023 submitted by the State-respondents will be relevant for perusal which is as under:

उपर्युक्त जनहित याचिका में कहे गये कथनों के सम्बन्ध में उत्तरदाता सं० 4,5व6 की ओर से तथ्यों सहित अनुदेश निम्नवत हैः-
1.यह कि राजस्व ग्राम खमरिया नवादिया तहसील बसीलपुर की गाटा संख्या-522 रकबा-0.231 हे० जिल्द बन्दोबस्त/जोत चकबन्दी आकार पत्र सी०एच०-41 व 45 में श्रेणी-6(1) तालाब के रूप में दर्ज कागजात है। वर्तमान खतौनी में भी उक्त गाटा की श्रेणी-6(1) तालाब के रूप में दर्ज है जो नगर पालिका बीसलपुर की सीमा के अन्तर्गत अवस्थित है। प्रश्नगत गाटा संख्या को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा दिनांक 05.06.1990 को 50 रूपये सालाना किराये पर बोर्ड प्रस्ताव संख्या-05 दिनांक-05.06.1990 से जमुना प्रसाद पुत्र धनीराम, चन्द्रभान पुत्र लीलाधर, हरनन्दन प्रसाद पुत्र दुजाराम,हरिप्यारी देवी पत्नी नित्यानन्दन, देवेन्द्र पाल, प्रेमराज,ओमकार व पुत्रगण रामस्वरूप, पूजा देवी पत्नी वेदप्रकाश, लालाराम पुत्र आशाराम, रमाकान्त पुत्र ओम प्रकाश व ओमकार व रामचरन को दी गयी। वर्तमान में मौके पर उक्त किरायेनामदारों में से रमाकान्त पुत्र ओमप्रकाश व ओमकार व रामचरन की बुनियाद भरी हुयी है शेष किरायेनामदारों के आवास बने हुये हैं। तालाब की भूमि के उक्त किरायेनामदारों को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बीसलपुर में पी०पी० एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत वाद योजित किये गये, जिनकी वाद संख्या क्रमशः T202112560201583, T202112560201817, T202112560201718,T202112560201631, T202112560201634, T202112560201,T202112560201589, T202112560202558,T202112560201630,T202112560201819 हैं। योजित उक्त वादों में न्यायालय उप जिलाधिकारी बीसलपुर द्वारा निर्णीत कर बेदखली एवं जुर्माने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। मा० उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ धारा-4 के अन्तर्गत लोक सम्पत्ति (अप्राधिकृत अध्यासित व्यक्तियों की बेदखली) अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत योजित वादों की अधतन स्थिति की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं। (संलग्नक-1)
2. यह कि ग्राम खमरिया नवदिया तहसील बीसलपुर की गाटा संख्या- 523 रकबा-0.053 हे० जिल्द बन्दबोस्त/जोत चकबन्दी आकार प्रपत्र-41 व 45 में श्रेणी-5-3 ड बंजर के रूप में दर्ज कागजात है। वर्तमान खतौनी में भी उक्त गाटा की श्रेणी-5(3)-ड बजंर के रूप में दर्ज है। वर्तमान खतौनी में भी उक्त गाटा की श्रेणी-5(3)-ड बंजर के रूप में दर्ज है जो नगर पालिका बीसलपुर की सीमा के अन्तर्गत अवस्थित है। इस गाटे पर नन्हें लाल पुत्र छोटेलाल, हीरालाल पुत्र मिश्रीलाल, रामनिवास पुत्र मिश्रीलाल, श्रीपाल पुत्र रामपाल का आवासीय मकान बना हुआ है। उक्त अवैध अध्यासियों को बेदखल किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा न्यायालय उप जिलाधिकारी बीसलपुर में पी०पी० एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत वाद योजित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। मा० उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ धारा-4 के अन्तर्गत लोक सम्पत्ति (अप्राधिकृत अध्यासित व्यक्तियों की बेदखली) अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत योजित वादों की अधतन स्थिति की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं। (संलग्नक-2)
3.यह कि गाटा संख्या-524 मि० रकबा-0.259 हे० राजेश कुमार व रत्नेश कुमार पुत्रगण तौलेराम निवासी बीसलपुर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी- 1-क दर्ज कागजात है। इस गाटे का वाद संख्या-150/95-96 अन्तर्गत धारा-229बी उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम रामस्वरूप बनाम ग्राम सभा खमरिया नवदिया दिनांक-03.01.1997 को न्यायालय उप जिलाधिकारी बीसलपुर द्वारा स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया गया कि "भूमि संख्या-524 मि० रकबा-0.259 हे० स्थित ग्राम खमरिया नवदिया परगना व तहसील बीसलपुर पर श्रेणी-3 के स्थान पर वादी का नाम श्रेणी-1 में अंकित किया जाता है। उक्त आदेश के उपरान्त भूमि संख्या-524मि० रकबा-0.259 हे० पर अंकित खातेदार द्वारा विक्रय विलेख दिनांक-31.12.1998 द्वारा राजेश कुमार, रत्नेश कुमार पुत्रगण तौलेराम को विक्रीत कर दी। उक्त आदेश के विरुद्ध उ०प्र० राज्य द्वारा कलेक्टर पीलीभीत व अन्य द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बरेली मण्डल, बरेली के समक्ष अपील संख्या-18/1997 जिला पीलीभीत सरकार आदि (अपीलकर्तागण) बनाम रामस्वरूप (प्रतिपक्षी) योजित की गई है। उक्त अपील अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.1997 को पारित आदेश से बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी थी। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 05.11.1997 के विरुद्ध राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा न्यायालय मा० राजस्व परिषद खण्ड पीठ-इलाहाबाद के समक्ष योजित निगरानी संख्या-34 सन् 1997-98 जिला पीलीभीत स्टेट आफ यू०पी० बनाम रामस्वरूप वर्तमान में माननीय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ वाद के अधतन स्थिति की प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-3)
4. यह कि भूमि गाटा संख्या-524मि० रकबा 0.235 हे० पर अंकित खातेदार रामस्वरूप पुत्र परमी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 29.06.1999 से तौलेराम पुत्र रोशनलाल को विक्रय कर दी गई, जो कालान्तर में अकृषिक घोषित कर दी गई। तौलेराम आदि द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), पीलीभीत के समक्ष मूल वाद संक्या-55/2007 तौलेराम आदि बनाम उ०प्र० राज्य आदि योजित करते हुए उक्त गाटा संख्या-524 रकबा 1.22 एकड़ पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई। उक्त वाद में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2019 को आदेश हुआ कि "वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जाता है कि वे गाटा संख्या-524 रकबा 1.22 एकड़ स्थित ग्राम खमरिया नवदिया परगना व तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत पर वादीगण के शान्तिपूर्ण अध्यासन व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।
5. यह कि गाटा संख्या-532मि० रकबा 0.287 हे० जिल्द बन्दोवस्त व वर्तमान खतौनी दोनों में श्रेणी-6(1) तालाब के ररूप में दर्ज कागजात है। उक्त भूमि पर राजेश्वरी देवी पत्नी दिन किशोर, नन्ही देवी पत्नी राधेश्याम, नन्ही देवी पत्नी देवस्वरूप, अमित कुमार शर्मा पुत्र राकेश शर्मा, रामप्यारी पत्नी रामसहाय, मेवाराम पुत्र छेदालाल, रामादेवी पत्नी रामचन्द्र का आवासीय मकान निर्मित है तथा अन्य व्यक्तियों के बनियाद भरे हुए आवासीय प्लाट हैं। उक्त अवैध कब्जेदारों की बेदखली हेतु उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार बीसलपुर के समक्ष वाद योजित किया गया जिसमें बेदखली एवं जुर्माने सम्बन्ध आदेश पारित कर कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त इस गाटे के अवैध कब्जेदार वीरपाल पुत्र जीतराम की बेदखली हेतु वाद संख्या-T202112560201821 न्यायालय उपजिलाधिकारी बीसलपुर के समक्ष नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा योजित किया गया था, जिसमें बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित कर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। इस गाटे के उक्त अतिक्रमणियों के अतिरिक्त सुधा गुप्ता पत्नी प्रबोध कुमार गुप्ता उक्त गाटे के आंशिक भाग पर बाउन्ड्री वाल बना करके कब्जा किया गया है। सुधा गुप्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) पीलीभीत के समक्ष मूल वाद संख्या-50/2019 सुधा गुप्ता बनाम स्टेट आफ यू०पी० योजित किया गया है, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा वाद के अन्तिम निस्तारण तक दोनों पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के लिये दिनांक 27.05.2019 को आदेश को निरस्त कराने के लिये उपजिलाधिकारी बीसलपुर द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता तथा नगर पालिका परिषद बीसलपुर को पृथक से पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत वाद में जिला शासकीय अधिवक्ता को पालिका द्वारा पैरवी हेतु बाद पत्रावली की प्रति एवं समस्त अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ वाद की स्थिति एवं पारित आदेशों की प्रतियां समेकित रूप से संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-4)
6. यह कि गाटा संख्या-532मि0 रकबा 0.380 हे० तोलेराम पुत्र रोशनलाल निवासी बीसलपुर के नाम बतौर श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त गाटा संख्या जोत चकबंदी आकार पत्र- 45 में रामस्वरूप पुत्र परमी निवासी बीसलपुर के नाम बतौर श्रेणी -3 असामी दर्ज कागजात है। जो चकबंदी आकार पत्र-41 के अनुसार उक्त गाटा संख्या पुरानी गाटा संख्या- 816 के 0.94 एकड़ भाग से निर्मित है, जो चकबंदी आकार पत्र 41 के विशेष विवरण के कॉलम में तालाब अंकित है। खतोनी सन 1359 फसली में उक्त गाटा रामस्वरूप बेटा परमाई निवासी बीसलपुर के नाम बतौर श्रेणी ( 10 ) आराजी जिस पर आसामियान गैर दाखिलकार काबिज हो ;(र) आसमियान आराजी जेरआव जो सिंघाड़ा या दूसरी चीजें पैदा करने के काम में लाई जावें के रूप में दर्ज कागजात है। इस प्रकार के भूमिधरों को दाखिलकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जो चकबंदी आकार पत्र-2(क) के कॉलम नम्बर-26 में उक्त गाटा संख्या 816/3 रकबा 0.94 एकड़ तालाब के रूप में दर्ज कागजात है। इसी गाटा संख्या-532मि० रकबा 0. 380 हे० के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान परगनाधिकारी बीसलपुर के समक्ष योजित वाद संख्या-149/ 95- 96 अन्तर्गत धारा- 229बी० उ०प्र० जमी०वि० एवं भूव्य० अधिनियम ग्राम खमरिया नवदिया परगना तहसील बीसलपुर, रामस्वरूप बनाम गांव सभा आदि में दिनांक 03.01.1997 को न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया कि "भूमि गाटा संख्या-532मि० रकबा 0.380 हे० स्थित ग्राम खमरिया नवदिया परगना व तहसील बीसलपुर पर श्रेणी-3 के स्थान पर वादी का नाम श्रेणी -1 में अंकित किया जाता है।
7. यह कि उक्त आदेश के विरुद्ध उ0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर पीलीभीत अन्य द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बरेली मण्डल बरेली के समक्ष अपील संख्या-18/ 1997 जिला पीलीभीत सरकार आदि (अपीलकर्तागण ) बनाम रामस्वरूप (प्रतिपक्षी) योजित की गई, जिसमें दिनांक 05.11.1997 को आदेश हुआ कि "...अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।"उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 05.11.1997 के विरूद्ध राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा न्यायालय मा० राजस्व परिषद खण्डपीठ- इलाहाबाद के समक्ष योजित निगरानी सख्य-34 सन् 1997-98 जिला पीलीभीत स्टेट आफ यू०पी० बनाम रामस्वरूप में दिनांक 16.05 2001 को आदेश हुआ कि "...निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।" मा० राजस्व परिषद खण्डपीठ इलाहाबाद द्वारा निर्णीत निगरानी संख्या-34/1997-98 जिला पीलीभीत स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम रामस्वरूप में निर्णय दिनांक 16.05.2001 में पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु शासकीय अधिवक्ता मा० राजस्व परिषद खण्डपीठ इलाहाबाद से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही तत्कालीन नायब तहसीलदार बीसलपुर को नामित किया गया था। वर्तमान में वाद माननीय राजस्व परिषद उ०प्र० प्रयागराज के समक्ष विचाराधीन है।
8. यह कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका संख्या-189/2021 योजित करके गाटा संख्या 524 मि० रकबा 0.235 हे० एवं 524 मि० रकबा 0.259हे० पर वर्तमान में अंकित खातेदार तौलेराम व अन्य द्वारा दावा किया गया है कि उक्त गाटा तालाब नहीं है। उक्त याचिका में वादीगण तौलेराम आदि के दावे का ऊपर वर्णित साक्ष्यों के आधार पर विरोध करते हुए दिनांक 03.03.2021 को मा० न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। उक्त मूल वाद मे प्रभावी कार्यवाही कर यथा स्थिति आदेश को निरस्त कराने के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी बीसलपुर द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी एवं राजस्व व नगर पालिका परिषद बीसलपुर को पत्र प्रेषित किया गया,जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद बीसलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पालिका द्वारा प्रश्नगत वाद में जवाब दाखिल किया जा चुका है।
9. यह कि राजस्व ग्राम खमरिया नवदिया तहसील बीसलपुर के जिल्द बंदोबस्त में गाटा संख्या 526, 650 व 651 अयोध्यादास चेला तुलसी दास के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरवार व गाटा संख्या-527 अयोध्या दास चेला तुलसी दास के नाम बतौर श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमि दर्ज कागजात है तथा गाटा संख्या-483 व 649 श्री बाला जी महाराज विराजमान मढ़ी देहा व ऐहतमास रामनाथ पुत्र मोहनलाल श्रीराम पुत्र हुलास राम व नगेन्द्र नाथ पुत्र रामप्रताप व गिरधारी रतन चेला लाडिलेरतन के नाम बतौर श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या-683 श्री बाला जी महाराज विराजमान अस्थल कला बीसलपुर पाइक बटाई गिरधारी रतन चेला लाडले रतन के नाम बतौर श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उपरोक्त समस्त गाटा संख्याये वर्तमान खतौनी सन् 1427 1432 फ0 में श्री बाला जी महाराज मंदी सस्वराकार / श्रीराम व रामगोपाल/ बाबूराम के नाम बतौर श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। गाटा संख्या 649मि०, 650, 651 का विक्रय मण्ढ़ी के सरवराकार छेदालाल पुत्र श्रीराम व रामगोपाल पुत्र बाबूराम द्वारा बाला जी गर्ल्स शिक्षा समिति के पक्ष में बैनामा द्वारा विक्रय कर दिया गया है, जिस पर वर्तमान में बालाजी गर्ल्स इन्टर कालेज बीसलपुर संचालित है। गाटा संख्या-526 व 527 मौके पर खाली है। गाटा संख्या 683 पर मौके पर बाग है। उक्त भूमिया ट्रस्ट भूमि है, जिनमें कोई सार्वजनिक हित निहित नहीं है।
10.यह कि राजस्व ग्राम खमरिया नवदिया तहसील बीसलपुर का गाटा संख्या-525 रकबा 0.231 है० जिल्द बन्दोबस्त/जोत चकबंदी आकार पत्र सी०एच० 41 से 45 में श्रेणी -6(1) तालाब के रूप में दर्ज कागजात है जो वर्तमान खतौनी में भी श्रेणी 6(1) तालाब के रूप में दर्ज है, जो नगर पालिका परिषद सीमा के अन्तर्गत है। उक्त गाटा संख्या का बैनामा तत्कालीन चेयरमैन डा० नूर अहमद के द्वारा श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी प्रबोध कुमार गुप्ता नि०मो० बख्तावर लाल के पक्ष में दिनांक 31.03.2000 को पंजीकृत कराया गया है, जिसके निरस्तीकरण हेतु नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) पीलीभीत, के समक्ष मूल वाद संख्या- 169 / 2016 नगर पालिका बीसलपुर बनाम सुधा गुप्ता योजित किया गया है, जो कि विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त गाटा संख्या के आंशिक भाग पर सुधा गुप्ता पत्नी प्रबोध कुमार गुप्ता का कब्जा है व सुशीला देवी पत्नी बुद्धसेन निवासी ग्राम पकडिया मंगली का स्थाई कब्जा (पक्का निर्माण) है। सुधा गुप्ता की बेदखली हेतु उ० राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत वाद न्यायालय तहसीलदार बीसलपुर के समक्ष वाद संख्या- T201912560202701 योजित किया गया, जिसने बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित कर कार्यवाही की जा रही है। सुशीला देवी पत्नी बुद्धसेन की बेदखली हेतु पत्र संख्या-1187/आ०लि०-21 दिनांक 01 फरवरी 2021 अधिशासी अधिकारी बीसलपुर को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त पत्र के क्रम में नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बीसलपुर के समक्ष पी०पी०एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत वाद संख्या T202112560201820 योजित किया जा चुका है, जो कि विचाराधीन है, जिसमें बहस हेतु दिनांक 08.08.2023 नियत है। माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ वाद की अद्यतन स्थिति की प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-5)
11. यह कि राजस्व ग्राम खमरिया नवदिया के जिल्द बंदोबस्त व वर्तमान खतीनी दोनों में ही गाटा संख्या-636/2 रकबा 0.060 हे भट्ठा के नाम बतौर श्रेणी -6(2) दर्ज कागजात है। उक्त गाटा संख्या के सम्पूर्ण भाग पर के०के०एस० विद्या मन्दिर बीसलपुर संचालित है। उक्त गाटा संख्या नगर पालिका परिषद बीसलपुर की सीमा के अन्तर्गत है। उक्त गाटा संख्या पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बीसलपुर के समक्ष पी०पी०एक्ट की धारा4 के अन्तर्गत वाद संख्या-T2017125614025807 नगर पालिका बनाम भगवान दास आदि योजित किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.11.2017 से निरस्त किया जा चुका है। उक्त विद्यालय के स्वामी द्वारा न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०जि०) पीलीभीत के समक्ष मूल वाद संख्या-122/ 2019 कर्म कल्प सुधाकर विद्या मन्दिर बीसलपुर जनपद पीलीभीत द्वारा कल्पना सिंह बनाम द्वारिका प्रसाद पुत्र नन्हेलाल व बीसलपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति लि० बीसलपुर पीलीभीत द्वारा सचिव रामऔतार वर्मा योजित किया गया है, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07. 2019 को आदेश पारित किया गया है कि- "...प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामला त्वरित एवं आवश्यक प्रकृति का परिलक्षित होता है। अतः वादग्रस्त सम्पत्ति को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाये रखने के लिए उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे अग्रिम तिथि तक वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में मौके पर यथास्थिति कायम रखे"...। उक्त वाद अभी विचाराधीन है। उक्त गाटा संख्या नगर पालिका परिषद बीसलपुर की सीमा के अन्तर्गत है, जिस पर से अवैध अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के लिये उपजिलाधिकारी बीसलपुर द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बीसलपुर को दिनाक 05.03.2021 को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत वाद में मा० न्यायालय द्वारा पालिका / राज्य सरकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया। पालिका द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र मा० न्यायालय में दिनांक 26.03.2021. को कर दिया गया है। 2- जिला शासकीय अधिवक्ता को मा० न्यायालय को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी पक्षकार बनाने हेतु समस्त अभिलेख वाद पत्रावली सहित उपलब्ध करा दी गयी है।
12. यह कि राजस्व ग्राम खमरिया नवदिया के जिल्द बंदोबस्त व वर्तमान खतौनी दोनों में ही गाटा संख्या-637/0.170 हे० व गाटा संख्या 639/0.235 है०, खलिहान के नाम बतौर श्रेणी 6(4) दर्ज कागजात है। उक्त दोनों गाटा संख्याएं मौके पर खाली है। कोई अवैध कब्जा नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ उद्धरण खतौनी की प्रति संलग्न की जा रही हैं। (संलग्नक-6)
13. यह कि राजस्व ग्राम खमरिया नवदिया के जिल्द बंदोबस्त व वर्तमान खतौनी दोनों में ही गाटा संख्या-642 रकबा 0.312 हे० भट्ठा के नाम बतौर श्रेणी -6(2) दर्ज कागजात है। उक्त गाटा संख्या के आंशिक भाग (1120 वर्ग मीटर) पर रघुवीर सिंह पुत्र द्वारिका प्रसाद नि०मो० दुर्गाप्रसाद द्वारा अवैध कब्जा (निर्माण) कर हरित क्रान्ति विद्या मन्दिर स्कूल का संचालन पिछले लगभग 35 वर्षों से किया जा रहा है। उक्त गाटा संख्या नगर पालिका परिषद बीसलपुर की सीमा के अन्तर्गत है। उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी बीसलपुर के समक्ष पी०पी०एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत वाद संख्या- T202112560202773 योजित किया गया, जिसमें नोटिस बेदखली वापस ली गई है।
14. यह कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका संख्या-189/2021 योजित करके गाटा संख्या 559 रकबा 0.161 हे0 पर वर्तमान में अकित खातेदार तारावती व अन्य द्वारा दावा किया गया है कि उक्त गाटा तालाब नहीं है। उक्त याचिका में वादीगण तौलेराम आदि के दावे का ऊपर वर्णित साक्ष्यों के आधार पर विरोध करते हुए दिनांक 03.03.2021 को मा० न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। उपरोक्त याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
15. यह कि राजस्व ग्राम ग्यासपुर तहसील बीसलपुर की जिल्द बन्दोबस्त/ जोत चकबंदी आकार पत्र सी०एच० 41 व 45 में श्रेणी-5 (1) कृषि योग्य नवीन परती के खाते में गाटा सं0 390 रकबा 0.235 हे० दर्ज कागजात है। वर्तमान खतौनी में श्रेणी -5(1) अन्य बंजर के रूप में उक्त गाटा सं0 दर्ज है। उक्त भूमि दिनांक 19 02.2009 को नगर पालिका परिषद बीसलपुर के कार्यालय पत्र सं0 मेमो 2008-09 में उक्त गाटा सं0 390 रकवा 0.235 हे० को श्री शकील अहमद खां पुत्र श्री सफी अहमद खा व अकील अहमद खां पुत्र शफी अहमद खां व श्रीमती मलका बेगम पत्नी श्री अनीस अहमद खां नि०गण मो०हबीबुल्ला खां जनूबी बीसलपुर को 5000-00 प्रीमियम एवं 500 रू० वार्षिक किराये पर दिये जाने का उल्लेख है। उक्त किराये नामे की अवधि तय नही की गयी है। वर्तमान में मौके पर उक्त गाटे में ब०स०पा० का कार्यालय एवं एक बारातघर बना हुआ है। उपरोक्त किरायेदारों ने मा० न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट नं0 3 पीलीभीत के समक्ष प्रकीर्ण अपील संख्या-19/13 मूल वाद सं0 84/12 योजित किया है, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2014 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है- "-.... विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार करते हुए उभयपक्षों को वाद के अन्तिम निर्णय तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया जाता है"। उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी बीसलपुर द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी/राजस्व पीलीभीत व बीसलपुर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बीसलपुर को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि प्रकरण का विधिक परीक्षण कराकर मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर स्थगन आदेश को रद्द करायें जिससे नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। जिसके अनुपालन में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि 1- मूल वाद संख्या-84/12 प्रकीर्ण अपील संख्या-19 / 13 अकील अहमद आदि बनाम नगर पालिका परिषद बीसलपुर में वादी द्वारा किराया जमा करने की प्रार्थना की गयी है। वाद नियत तिथि 01.04. 2021 को प्रार्थना पत्र निस्तारण में है। 2- प्रश्नगत वाद में स्थगन आदेश निरस्त कराने के उद्देश्य से पालिका द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थगन आदेश समाप्त कराने हेतु साक्ष्यों सहित अपील तैयार करा ली गयी है। पालिका कर्मचारी श्री जकील वा (वाद पैरोकार) को मा० उच्च न्यायालय में पालिका अधिवक्ता से अपील दाखिल कराने के लिये अधिकृत कर दिया गया है।
16. यह कि कस्बा बीसलपुर मोहल्ला हबीबुल्ला खा जनूबी में स्थित मीट मार्केट भूमि का नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा मलका बेगम पुत्री जहीरूदीन निवासी मो० हबीबुल्ला खां जनूबी कस्बा बीसलपुर को 5000-00 प्रीमियम एवं 100 रू० वार्षिक किराये पर दिये जाने का उल्लेख है। उक्त किराये नामें की अवधि तय नहीं की गयी है। उक्त भूमि पर नगर पालिका परिषद बीसलपुर द्वारा उपजिलाधिकारी बीसलपुर के न्यायालय में बेदखली हेतु पी०पी० एक्ट धारा 4 के अन्तर्गत वाद संख्या-31/12-13 योजित हुआ, जिसमें प्रकरण मा० सिविल न्यायालय कोर्ट न०-3 पीलीभीत में मूल वाद 85-12 प्रकीर्ण अपील संख्या-18/2013: मलका बेगम बनाम नगर पालिका परिषद बीसलपुर उक्त वाद में दिनांक 17.07.2014 को आदेश हुआ कि "वादिनी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। मूल वाद में 6ग प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार करते हुए उभय पक्षों को मौके पर वाद के अन्तिम निर्णय तक मौको पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया जाता है।
17. यह कि राजस्व ग्राम कस्बा पट्टी में स्थित गाटा संख्या-171 रकबा 0.016हे० श्रेणी 5-1 नवीन परती दर्ज कागजात है, जिस पर वर्तमान में अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू पुत्र शफी अहमद नि मो० हबीबुल्ला खां जनूबी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर आरा मशीन स्थापित की गई है, जिनके विरुद्ध उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 67/ पी०पी०एक्ट के अन्तर्गत वाद योजित कर कार्यवाही अमल में लायी गयी है। गाटा संख्या-25 रकबा 0.587 हे० श्री बिहारी जी महाराज सरवराकार श्री छेदालाल निवासी वडा स्थल समिति बीसलपुर के नाम श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमिधर वर्तमान खतौनी में (भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष फसली 1939) दर्ज कागजात है, जिसमें मौके पर स्टेशन रोड पर आगे बिहारी जी पब्लिक स्कूल दुकाने बनी है जो ट्रस्टी द्वारा किराये पर उठायी गयी है व पीछे भाग पर आबादी (मकान बने है। यह ट्रस्ट की भूमि है। इसलिये इस स्तर से उक्त बिन्दु पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ट्रस्ट के सरवराकार जीवित है। वर्तमान में रिक्त है कोई अवैध अध्यासी नहीं है।
18. यह कि राजस्व ग्राम मुडिया करोड तहसील बीसलपुर की गाटा संख्या - 488 रकबा 0.016हे० श्रेणी 6-2 चकरोड खाते की भूमि है। उक्त गाटा के 0.016हे० अंश पर सतीश कुमार पुत्र सीताराम का अवैध आवासीय कब्जा है। इसी प्रकार ग्राम की गाटा संख्या-97 रकबा 0.081 हे० श्रेणी- 5-3-ड बंजर भूमि के भाग के 0.015हे० अंश पर कमलेश पुत्र महेन्द्र पाल, 0.015हे० अंश पर अखिलेश पुत्र महेन्द्र पाल 0.015 हे० अंश पर सर्वेश पुत्र महेन्द्र पाल नि0 ग्राम का पक्का निर्माण कर कब्जा है। उक्त सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व सहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली हेतु वाद आयोजित किए गये। योजित बेदखली वादों में पारित निर्णय की प्रतियां मा0 उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।(संलग्नक-7)
19. यह कि राजस्व ग्राम चकशिवपुरी तहसील बीसलपुर में शिव जी महाराज मन्दिर के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की रिट याचिका संख्या-4028 / 2018 ओमगिरि चेला अर्जुन गिरि उर्फ अर्जुन सिंह में उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में विवादित भूमि पर सुपुर्दगार श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी उजागर लाल नि० ग्राम जादौपुर नथा थाना दियोरिया कला को नोटिस उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 26.11.2020 को निर्गत किया गया था, जिसमें वादग्रस्त भूमि की विगत तीन वर्षो से प्राप्त आय 246250 तथा दिनांक 16.08.2019 तक की धनराशि को मय आय-व्यय के ब्योरा सहित शासकीय कोष में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त मा० सर्वोच्य न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2018 एवं तृतीय अपर जनपद सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 30.05.2020 में दिये गये निर्देश भी प्रभावी है। उक्त के क्रम में रिट पिटीशन नं0 25712/ 2020 में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में नायब तहसीलदार बीसलपुर द्वारा दिनाक 22/02/2021 से पूर्व शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित अथवा राज्य सरकार अथवा ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय निकाय की सम्पत्ति नहीं है।
20. यह कि राजस्व ग्राम नूरानपुर तहसील बीसलपुर की गाटा संख्या-188 मि0 रकबा 1.850 हे. गाटा संख्या- 189 रकबा 1.578 हे0 व गाटा संख्या-188 मि0 रकबा 0. 251 हे० व गाटा संख्या-192 रकबा 0.008 हे० गाटा संख्या- 190 रकबा 0.1010हे० व गाटा संख्या-188मि0 रकबा 0.12580 कुल 06 किता रकबा 3.913हे० पर श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान मन्दिर ग्राम नूरानपुर सियारामदास चेला गिरिवर दास व हैसियत सरवराकार मन्दिर नूरानपुर श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। वर्तमान में मन्दिर की भूमि की देखरेख बाबा पवनदास जी द्वारा की जा रही है। उक्त गाटों की आय मन्दिर की देखरेख के प्रयोग में की जाती है। इसके अतिरिक्त मन्दिर की भूमि पर किसी प्रकार कोई अवैध कब्जा नहीं है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमियां ग्राम पंचायत में प्रबन्धन अधीक्षण, नियंत्रण व संरक्षण में सौंपी गई भूमियां नहीं है।
21. यह कि राजस्व ग्राम नौगवां उर्फ नवीनगर तहसील बीसलपुर की गाटा संख्या 66 रकबा 0.235हे० गाटा संख्या 149 रकबा 0.340हे. गाटा संख्या 238 रकबा 0.262 हे० गाटा संख्या 306 रकबा 0.016हे गाटा संख्या 450 रकबा 0.036हे०, गाटा संख्या 492 रकबा 0.0610हे०, गाटा संख्या 579 रकबा 0.1780हे० गाटा संख्या 178 रकबा 0.065हे०, गाटा संख्या 245 रकबा 0.611हे०, गाटा संख्या 67 रकबा 0. 150हे०, गाटा संख्या 69 रकबा 0.162हे०. गाटा संख्या 221 रकबा 0.332हे०, गाटा संख्या 357 रकबा 1.716हे० कुल 13 किता रकबा 4.064हे० भूमि श्री ठाकुरजी महाराज प्रबन्धक चन्दन दारा चेला रघुनाथ सरवराकार वर्तमान खतौनी की श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है, जिसके सम्बन्ध में वाद न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) पीलीभीत में विचाराधीन है। उक्त पर चन्दन दास चेला रघुनाथ सरवराकार की मृत्यु के बाद आत्माराम चेला चन्दन दास का कब्जा है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का कोई अवैध कब्जा नहीं है।
22. यह कि राजस्व ग्राम चठिया सेवाराम तहसील बीसलपुर की गाटा संख्या 46/1.295हे,73/0.117हे०, 164/0.498हे० 173/0.020हे० श्रेणी-1 (क) ठाकुर जी बिहारी जी महाराज प्रबन्धक बाबा कृष्ण रतन चेला गिरधारी निवासी ग्राम के नाम दर्ज कागजात है। प्रबन्धक कृष्ण रतन मृतक हो चुके है। उक्त सरवराकारी का बाद सिविल जज (सी डी) पीलीभीत में वाद संख्या-168/2014 अवनीश चन्द्र बनाम छेदालाल आदि विचाराधीन है व वर्तमान में भूमि पर कब्जा अवनीश पन्द्र का है। मा० न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
23. यह कि राजस्व ग्राम पैनिया रामकिशन में स्थित गाटा संख्या 49/1.376हे० 57/1.850हे० 83/1.424हे०, 119/0.101 हे० तथा 243/0.081हे० बतौर संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी-1क दर्ज कागजात है। खातेदार अवैझ अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही सक्षम न्यायालय के माध्यम से वाद आयोजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। जनहित प्रभावित नहीं है।
24. यह कि राजस्व ग्राम सिंधुजा में स्थित गाटा संख्या 257 / 0.186 हे 132/0.162हे० 134/1.424हे०, 138/0.466हे०, 139/0.130हे०, 142/0.263हे०, 145/0.113हे० 146/2/0.324हे०, 176/ 0.271हे० 290/0.267हे० व राजस्व ग्राम मरौरीखास स्थित गाटा संख्या 364 / 0.150 हे0 राजस्व ग्राम मझगवां स्थित गाटा संख्या 32 / 1.153 हे० व राजस्व ग्राम कुर्रइया कलां की गाटा संख्या 156 मि0 / 0.401, हे० 157मि0/0.376हे० 04/0.178 हे० मन्दिर विराजमान श्री गौरीशंकर महादेव स्थित ग्राम सिंधुआ के नाम दर्ज अभिलेख है। मा० न्यायालय सिविल जज सी०डि० पीलीभीत महोदय द्वारा मूल वाद सं0-228 / 2019 मन्दिर विराजमान श्री गौरीशंकर महादेव बनाम आनन्देश्वर गिरि उर्फ लाल बाबा आदि में पारित आदेश दिनांक 31.05.2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा तहसीलदार बीसलपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में मन्दिर के नाम अंकित कृषि भूमियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये नीलामी के माध्यम से ठेके पर उठाया गया तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये दिनांक 14.07.2023 को नीलामी कर ठेके पर उठा दिया गया है। किराये पर उठाये जाने हेतु अवशेष स्थित ग्राम सिंधुआ गाटा संख्या 257, 142, 145, 146 / 2, 176 व 290 को किराये पर लेने हेतु कोई आवेदन प्राप्त न होने के कारण किराये पर नहीं उठायी जा सकी तथा मौके पर रिक्त है।
25. यह कि राजस्व ग्राम मार की गाटा संख्या 766/ 1.062 हे भूमि श्रेणी-1क के अन्तर्गत मुनेश्वरनाथ महाराज विराजमान बाबा राममूर्तिदास / चेला बाबा रामभजन दास सेवक मन्दिर / नि०मो० दुबे कस्बा बीसलपुर के नाम दर्ज कागजात है। उक्त गाटा संख्या पर प्रदीप सिंह पुत्र तारा सिंह के द्वारा बटाई का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि श्रेणी-15 में दर्ज होने के कारण अवैध अध्यासन के विरुद्ध कार्यवाही एवं अनुतोष सक्षम न्यायालय के माध्यम से वाद योजित प्राप्त की जाती है। उक्त भूमियां ट्रस्ट भूमि है, जिनमें कोई सार्वजनिक हित निहित नहीं है।
26. यह कि याची एक राजनैतिक व्यक्ति है तथा निवर्तमान विधायक है। राजनैतिक विचार से प्रेरित होकर याची द्वारा जनहित याचिका योजित की गई है। वस्तुता प्रस्तुत याचिका जनहित याचिका न होकर अपितु एक व्यक्तिगत हित पूर्ति हेतु दायर याचिका है।

अतिरिक्त कथन

27. यह कि याची के द्वारा प्रश्नगत वाद से सम्बन्धित पूर्व में योजित अवमानना वाद संख्या - 4761 / 2020 अगयश रामसरन वर्मा बनाम पुलकित खरे जिलाधिकारी पीलीभीत में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2020 के क्रम में याची श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 08.12.2020 के साथ संलग्न पत्र दिनांक 01.09.2020 के बिन्दुवार अनुपालन आख्या दिनांक 01.04.2021 को मा० उच्च्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिसके आधार पर वादग्रस्त गाटों पर बेदखली एवं जुर्माने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। किसी भी सुरक्षित श्रेणी / गांव सभा की भूमियों का श्रेणी परिवर्तन विधि विरुद्ध तरीके से नहीं किया गया है, याची का आरोप निराधार है। अतएव याची के द्वारा योजित याचिका विधिसम्मत तथ्यों पर आधारित न होने के कारण तथा जनहित याचिका की आड़ में निजी राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु जनहित याचिका दायर किए जाने के आधार पर वर्तमान याचिका सव्यय निरस्त/ अस्वीकार किये जाने योग्य है।"

11. The perusal of the above mentioned instruction of the  State fully demonstrates that petitioner by way of instant Public Interest Litigation is also seeking relief in respect to the plots regarding which judgment and decree has been passed under section 229-B of the U.P.Z.A.& L.R. Act in favour of vendor of respondent No.8. The complete procedure has been provided earlier under U.P.Z.A.& L.R. Act and now under U.P. Revenue Code 2006 to challenge the judgment and decree of suit under Section 220-B of U.P.Z.A.& L.R. Act/ 144 of U.P Revenue Code, 2006. Misc. proceeding or Public Interest Litigation cannot be initiated to annul the judgment and decree passed by regular court coupled with the fact that State is pursuing remedy before Board of  Revenue in respect to judgment and decree passed under Section 229-B of U.P.Z.A.& L.R. Public Interest Litigation cannot be filed to examine the judgment and decree of the regular court passed under section 229-B of U.P.Z.A. & L.R. Act. The issue whether the declaration can be granted or not cannot be examined by the authority while deciding the representation/ application filed by any party. The Complete procedure with check and balance has been provided under U.P.Z.A.&L.R. Act/U.P. Revenue Code, 2006, which is to be availed in accordance with law rather Public Interest Litigation before this Court. It is also mentioned in the order dated 01.04.2021 as well as in the instruction dated 15.07.2023 of the State that certain plots are recorded as bhumidhri plots of tenure holders, as such the entry can be examined in the regular proceeding/ summary proceeding under U.P. Revenue Code, 2006 rather in Public Interest Litigation.
12. So far as the other plots are concern, the complete details have been given in the order dated 01.04.2021 as well as in the instruction of the State as quoted above that proceeding under Section 67 of U.P. Revenue Code as well as Section 4 of U.P. Public Premises Act are under process or finalized as such no interference is required in the instant matter.
13. The instant public interest litigation is misconceived and the same is hereby dismissed.
Order dated: 01.11.2023 PS*